गुरुवार, 24 सितंबर 2020

कोरोना की रोकथाम में कौताही नही बरतें - चौधरी

राजस्व मंत्री चौधरी ने कोरोना महामारी से बचाव एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर निर्देश दिए

बाड़मेर, 24 सितंबर। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गुरुवार को बायतू विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सीएमसओ, सीएससी व पीएससी अधिकारियों से वीसी के माध्यम से बायतु विधानसभा क्षेत्र में सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधा की कमी के संबंध में एवं अन्य आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान पाटौदी सीएससी को नई बिल्डिंग में पूरी तरह शिफ्ट करने को चौधरी ने निर्देश दिए। वहीं उन्होंने वीसी में कहा कि रिक्त पदों को जल्द भरवाए जाएंगे।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिले को कोरोना से डरना नहीं, इसके बारे में लोगो के बीच अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने और प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, जिससे कि आम लोग कोरोना वायरस ले बचाव के प्रति जागरूक हो। इसके साथ ही उन्होंने वीसी में क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विभागों के कार्यो की जानकारी ली व अधिकारियों को निर्देश दिये कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। व अब तक प्राप्त लक्ष्यों के बारे में अधिकारियों से बिंदुवार फीडबैक प्राप्त किया और सभी निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।
वीसी में बायतू ब्लॉक सीएमसओ डॉक्टर शिव राम, पचपदरा ब्लॉक सीएमसओ डॉ. आर आर सुथार, बायतू सीएससी इंचार्ज डॉक्टर देवेन्द्र चौधरी समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।
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स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने वाले 221 लोगों पर कार्यवाही गुरूवार को कुल 37400 रूपए का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 24 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान गुरूवार को जिले में 221 व्यक्तियों से 37400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 57 लोगों से 11400, सेड़वा में 13 लोगों से 1400, सिणधरी में 8 लोगों से 1000, शिव में 7 लोगों से 700, गडरारोड में 14 लोगों से 2300, बालोतरा में 23 लोगों से 3600, गुडामालानी में 6 लोगों से 1200, धोरीमना में 6 से 900 तथा सिवाना में 87 लोगों से 14900 को मिलाकर कुल 221 लोगों से 37400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6928 लोगों से कुल 13,00,100 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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राष्ट्रपिता महात्मा गंाधी की 150 वीं जयंती मुख्यमंत्री 26 को वी.सी. के जरिए समिति सदस्यों की बैठक लेंगे

बाड़मेर, 24 सितम्बर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के साथ 26 सितम्बर को सांय 4 बजे वी.सी. के माध्यम से बैठक लेंगे।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने संबंधित सदस्यों एवं अधिकारियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन की भावी रूपरेखा हेतु सुझाव उपलब्ध कराने तथा वी.सी. में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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हाथकरधा बुनकरों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता पुरखाराम के मेरिनो ऊनी पट्टू को मिला प्रथम स्थान

बाड़मेर, 24 सितम्बर। हाथ करधा बुनकरों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता गुरूवार को आयोजित हुई। जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा हाथकरधा बुनकरों के उत्पादों का अवलोकन किया। उक्त प्रतियोगिता में फगलू का तला निवासी पुरखाराम पुत्र अर्जुनराम के मेरिनों ऊनी पट्टू उत्पाद को प्रथम स्थान पर चयन किया गया।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एवं सदस्य सचिव एस.आर. देवासी ने बताया कि जिले के स्वतंत्र हाथकरधा बुनकरों एवं हाथकरधा बुनकर सहकारी समितियों के उत्पादों को प्रतियोगिता हेतु आमन्त्रित किया गया। उन्होने बताया कि गुरूवार को प्रतियोगिता में प्राप्त 30 आवेदनों (उत्पादों) का जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अवलोकन पश्चात् फगलू का तला निवासी पुरखाराम पुत्र अर्जुनराम के मेरिनों ऊनी पट्टू उत्पाद को प्रथम स्थान, भूणिया निवासी लिछमणाराम पुत्र मेघाराम के साड़ी उत्पाद को द्वितीय, सांगनसेरी आटी निवासी राधा/पारस के बैडसीट उत्पाद को तृतीय, औंजिया निवासी खेताराम पुत्र टीकमाराम के स्टोल को चतुर्थ एवं बाटाडू निवासी नोखो देवी/टाऊराम के कोटपाटी को पंचम स्थान पर चयन किया गया।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने उपस्थित अभ्यर्थियों के उत्पादों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया।
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केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा छात्रवृति के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाडमेर, 24 सितम्बर। हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किए गए है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के प्रथम दो बच्चों के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाईट www.ksb.gov.in पर अथवा नजदीकी ई मित्र पर सम्पर्क कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 9वीं एवं 11 वीं उत्तीर्ण बच्चों के आवेदन की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2020 है। इसी प्रकार कक्षा 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण बच्चों के लिए 30 अक्टूबर तथा कक्षा स्नातक के बच्चों के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2020 है।
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आर्मी रिक्रुटमेन्ट रैली हेतु ऑनलाईन आवेदन 24 अक्टूबर तक

बाडमेर, 24 सितम्बर। भारतीय थल सेना में भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन 24 अक्टूबर, 2020 तक किये जा सकते है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि राजस्थान राज्य के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, बाडमेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर जिले के योग्य अभ्यार्थी ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया कि SOL GD, SOL Tech, SOL CLK/SKT AND SOL TDN इत्यादि टेªड के लिए आवेदन कर सकते है।
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एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट का प्रथम प्रशिक्षण सम्पन्न पूरी सजगता के साथ उतरदायित्व का निर्वहन करे- विश्नोई

बाडमेर, 24 सितम्बर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने पूरी सजगता के साथ उन्हें सौंपे गये चुनावी उतरदायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए है। वे गुरूवार को राजकीय इंजिनियनिंग महाविद्यालय में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए नियुक्त एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट्स के प्रथम प्रशिक्षण को सम्बोधित कर रहे थे।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर विश्नोई ने कहा कि चुनाव के दौरान एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान चुनाव संबंधी बारीकियों को भली भांति समझते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने मास्टर्स ट्रेनर्स को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए चुनाव की समुचित प्रक्रिया के बारे में गहन एवं विस्तार के साथ प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरतने तथा मास्क, सैनेटाईजर, की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
प्रशिक्षण के दौरान दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट्स को निर्वाचन विभाग के निर्धारित टेªनिंग मैन्युअल के अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया।
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बुधवार, 23 सितंबर 2020

महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर 61 लोगों से 10900 का जुर्माना वसूला

बुधवार को सिवाना में सर्वाधिक 31 लोगों से 5500 का जुर्माना

बाड़मेर, 23 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 61 व्यक्तियों से 10900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 10 लोगों से 2000रूपये, सेड़वा में 5 लोगों से 800, शिव में 7 लोगों से 1400, गडरारोड में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 2 लोगों से 400, धोरीमना में 5 से 600 तथा सिवाना में 31 लोगों से 5500 को मिलाकर कुल 61 लोगों से 10900 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6713 लोगों से कुल 12,62,700 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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432 ड्रॉप आऊट बालिकाओं के राजस्थान स्टेट ओपन के आवेदन भरवाए

बाडमेर, 23 सितम्बर। जिले में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 432 ड्रॉप आऊट बालिकाओं के राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के आवेदन पत्र भरवाए गए है।

महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना ‘‘ शिक्षा सेतु‘‘ अन्तर्गत विद्यालयों से ड्रॉप आऊट हो चुकी बालिकाओं एवं किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रही महिलाओं एवं बालिकाओं को साथिनों द्वारा प्रोत्साहित कर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है ताकि उनका क्षमतावर्धन हो सकें तथा उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने बताया कि बुधवार को जिले की साथिनों के साथ जूम एप्लिेकेशन के द्वारा फॉलोअप लिया गया जिसमें जिले भर की साथिनों द्वारा ऑनलाईन जूम एप्लिकेशन के माध्यम से भाग लिया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान 30 सितम्बर, 2020 तक चलेगा जिसमें शेष रही बालिकाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में साथिनों के माध्यम से जोड़ने के प्रयास किये जाए। इस योजनान्तर्गत 14 से 40 वर्ष की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए निःशुल्क आवेदन है। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के समस्त प्रचेता सहित युनिसेफ एक्शन ऐड के जिला समन्वयक विकास सिंह उपस्थित रहें।
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पंचायत आम चुनाव 2020 संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित

बाडमेर, 23 सितम्बर। पंचायत राज चुनाव 2020 के मद्देनजर जिले में प्रथम चरण मे होने वाले मतदान के तहत आडेल, धोरीमना, पाटोदी एवं सेड़वा पंचायत समितियों में क्रिटीकल मतदान केन्द्रों की समीक्षा के दौरान संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट्स से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कुल 27 संवेदनशील/अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने चिन्हित संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि आडेल पंचायत समिति क्षेत्र में 7, धोरीमना में 4, पाटोदी में 5 तथा सेड़वा में 11 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित किया गया है।
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पंचायत चुनावों के लिए सूखा दिवस घोषित

बाडमेर, 23 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान एवं मतगणना दिवसों पर सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत प्रथम चरण में पंचायत समिति आडेल, धोरीमना, पाटोदी एवं सेड़वा के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 28 सितम्बर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 26 सितम्बर को सायं 5.30 बजे से 28 सितम्बर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार द्वितीय चरण में पंचायत समिति चौहटन एवं रामसर के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 3 अक्टूबर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 1 अक्टूबर को सायं 5.30 बजे से 3 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक, तृतीय चरण में पंचायत समिति शिव एवं धनाऊ के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 6 अक्टूबर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 4 अक्टूबर को सायं 5.30 बजे से 6 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक तथा चतुर्थ चरण में पंचायत समिति बाड़मेर एवं सिवाना के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 10 अक्टूबर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 8 अक्टूबर को सायं 5.30 बजे से 10 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
उन्होने बताया कि इस दौरान उक्त चुनाव क्षेत्रों में कसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय किया जाना, दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णतः निषेद्ध रहेगा।
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अवमानक एवं अवधि पार पेय पदार्थ पाये जाने से फर्म पर 50 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित

 एक अन्य प्रकरण में मिथ्या छाप पाये जाने पर 25 हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 23 सितम्बर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अवमानक एवं अवधि पार पेय पदार्थ पाये जाने के संबंध में मैसर्स तरूण एजेन्सी महावीर नगर बाडमेर के विरूद्ध दर्ज परिवाद में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा उक्त फर्म पर पचास हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अन्तर्गत अप्राथी फर्म मैसर्स तरूण एजेन्सी महावीर नगर बाडमेर पर 7 जून, 2018 को निरीक्षण के दौरान मिलावट का शक होने पर 12 बोतल एस.सी. कार फ्रुट बेवे (एम सी सीएलबी) वास्ते नमूना लिया गया तथा जांच के लिए खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक एवं अवधि पार होना पाया। जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने के लिए धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया गया।
उन्होने बताया कि प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब ठोस एवं विधिसम्मत नही पाये जाने से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने अप्राथी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रमाणित होने से 50 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया है।  
इसी प्रकार न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्टेªट ओम प्रकाश विश्नोई ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा प्रस्तुत एक अन्य परिवाद विरूद्ध मैसर्स रोहित बेकरी रीको एरिया बाडमेर पर 7 मई, 2018 को बेकरी खाद्य पदार्थ के साथ साथ ब्रेड ब्रान्ड मनीषा-जी (270 ग्राम) का नमूना मिथ्या छाप पाये जाने के प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरान्त अप्रार्थी मैसर्स रोहित बेकरी रीको एरिया बाडमेर पर पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्टेªट विश्नोई ने उक्त दोनों प्रकरणों में अप्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करने तथा संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाने के निर्देश दिए है।
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मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित

 पंचायत आम चुनाव 2020


बाडमेर, 23 सितम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत चार चरणों में होने वाले पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों एवं उपक्रमों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के पंचों एवं सरपंचों के लिए आम चुनाव 2020 में प्रथम चरण में सोमवार 28 सितम्बर को मतदान होने के कारण आडेल, धोरीमना, पाटोदी एवं सेड़वा पंचायत समितियों में संबंेिधत निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि इसी प्रकार द्वितीय चरण में शनिवार 3 अक्टूबर को चौहटन एवं रामसर पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में, तृतीय चरण में मंगलवार 6 अक्टूबर को शिव एवं धनाऊ पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा चतुर्थ चरण में शनिवार 10 अक्टूबर को बाडमेर एवं सिवाना पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
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एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट का प्रथम प्रशिक्षण 24 को

 बाडमेर, 23 सितम्बर। पंचायतीराज संस्थाओं के आमचुनाव 2020 हेतु नियुक्त एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट्स का प्रथम प्रशिक्षण गुरूवार 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने दक्ष प्रशिक्षकों को आदेशित किया है कि वे निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट्स को निर्वाचन विभाग के निर्धारित टेªनिंग मैन्युअल के अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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जिला चिकित्सालय को चाक-चौबंद रखने की हिदायत प्रभावी होगा बिजली कंट्रोल रूम

 आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा


बाड़मेर, 23 सितम्बर। जिले में बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम को अधिक प्रभावी किया जाएगा। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिले में आवश्यक सेवाओं की सतत आपूर्ति के लिए ततपरता के साथ कार्य करने की हिदायत दी है।
    कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई।
अबाध हो बिजली आपूर्ति
जिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में लंबे समय तक बिजली बंद नही रहनी चाहिए। साथ ही बार-बार के व्यवधानों को कम करने के निर्देश दिए एवं फाल्ट तथा जले ट्रांसफार्मर को तेजी से बदलने को कहा। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो।
जिला चिकित्सालय हो बेहतरीन
जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के मध्य नजर जिला कलेक्टर ने राजकीय मेडिकल कॉलेज से सलंग्न जिला चिकित्सालय को प्रत्येक समय चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी नहीं आनी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक में रहने चाहिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में बिना मास्क के प्रवेश को पूरी तरह निषेध करने के साथ-साथ साफ सफाई को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने यहां संचालित हेल्पलाइन 181 को 24 घंटे प्रभावी रखने के निर्देश दिए तथा इसका रेस्पॉन्स समय 30 मिनट के भीतर करने को कहा।
राजस्थान संपर्क
जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसेवाओं से जुड़े विभागों से संबंधित कार्यो की पोर्टल पर शिकायतों की अधिकता इनकी कार्य पद्धति को प्रदर्शित करती है। हर हाल में 30 दिन से पूर्व किसी भी शिकायत का निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों के 30 से 45, 45 से 60 दिनों के बीच बकाया प्रकरणों को गंभीरता से लिया एवं 180 दिन से अधिक बकाया मामलो में संबंधित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के के गोयल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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मंगलवार, 22 सितंबर 2020

जिले में प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए नखतदान बारहठ पर्यवेक्षक नियुक्त

 पंचायत आम चुनाव 2020

बाड़मेर, 22 सितम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव 2020 के अन्तगर्त जिले में प्रथम चरण के चुनाव के लिए राजस्व अपील प्राधीकारी जोधपुर नखतदान बारहठ को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में पंच एवं सरपंच निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में चार पंचायत समितियों आडेल, धोरीमन्ना, पाटोदी एवं सेड़वा की कुल 24 ग्राम पंचायतों में चुनाव सम्पन्न करवाए जाने है। उन्होंनें बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा उक्त प्रथम चरण के लिए राजस्व अपील प्राधीकारी नखतदान बारहठ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
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असुरक्षित एवं अवमानक मिठाई विक्रय करने वाली फर्म पर 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित

 बाड़मेर, 22 सितम्बर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मिलावटी मिठाई विक्रय करने के संबंध में मैसर्स न्यु महादेव स्वीट होम बायतु के विरूद्ध दर्ज परिवाद में मंगलवार को न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने उक्त फर्म पर 1 लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।  

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अन्तर्गत अप्राथी फर्म मैसर्स न्यु महादेव स्वीट होम बायतु पर 11 अगस्त 2019 को निरीक्षण के दौरान मिलावटी मिठाई के शक पर गुलाब जामून मिठाई का नमूना लिया गया तथा जांच के लिए खाद्य विश्लेष्क खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जिन्होंने उक्त नमूने को असुरक्षित खाद्य पाया। जिस पर अप्रार्थी के प्राथना पत्र के पश्चात पुनः जांच के लिए निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भेजा, जिसमें उक्त नमूना अवमानक बताया गया। न्यायालय में अधिवक्ता सहित अपस्थित अप्रार्थी का जवाब ठोस एवं विधिसम्मत नहीं होना पाया गया। जिसके उपरान्त अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने अप्राथी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रमाणित होने पर 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। उन्होने उक्त जुर्माना राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सीएमएचओ बाड़मेर के नाम पेश करने तथा संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाने के निर्देश दिए है।
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कोरोना गाईडलाइन के उल्लंघन पर 36 लोगों से 7000 का जुर्माना वसूला

 बाड़मेर, 22 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान मंगलवार को जिले में 36 व्यक्तियों से 7000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा में 3 लोगों से 900, गडरारोड में 6 लोगों से 900, बालोतरा में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 4 लोगों से 700 एवं सिवाना में 21 लोगों से 4100 को मिलाकर कुल 36 लोगों से 7000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6652 लोगों से कुल 12,51,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिला कलक्टर मीणा 25 को करेंगे जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा

 बाडमेर, 22 सितम्बर। जिला कलक्टर विश्राम मीणा द्वारा 25 सितम्बर को प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

जिला कलक्टर मीणा ने संबंधित अधिकारियों को 11 सितम्बर को संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों में संबंध में की गई कार्यवाही की ठोस पालना रिपोर्ट के साथ उक्त बैठक में निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि समस्त जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में तथा संबंधित उपखण्ड स्तरीय अधिकारीगण अपने-अपने उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति कार्यालय के वी.सी. रूम से बैठक में संबंधित परिवाद एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सहित उपस्थित होंगे। बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र के समस्त अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय बाडमेर के वी.सी. रूम से बैठक में उपस्थित होंगे। समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विभाग के सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शत प्रतिशत निस्तारण कराते हुए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर वी.सी. के माध्यम से समीक्षा बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
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जिला स्तरीय वार रूम स्थापित कोविड-19 के मरीजों को चिकित्सकीय सलाह एवं समुचित उपचार मिल सकेगा

 बाडमेर, 22 सितम्बर। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गु्रप-2) विभाग जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में कोविड-19 के बिना लक्षणों वाले मरीजों को होम आईसोलेशन में चिकित्सकीय सलाह, दवा आदि उपलब्ध कराने तथा लक्षणों वाले मरीजों को कोविड डैडीकैटेड अस्पताल में समुचित उपचार एवं बैड्स उपलब्ध कराने के मद्देनजर जिले में डैडीकैटेड अस्पताल में ही जिला स्तरीय वार रूम की स्थापना की गई है। उक्त बार रूम का दूरभाष सीएम हैल्पलाईन नम्बर 181 है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि वार रूम के प्रभारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई अतिरिक्त जिला कलक्टर बाडमेर होंगे। इनके सहयोग के लिए प्रशान्त शर्मा उपखण्ड अधिकारी बाडमेर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर बाबूलाल विश्नोई एवं बी.एल.मन्सूरिया प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर सहायक प्रभारी अधिकारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में उक्त सन्दर्भ में आवश्यक गतिविधियों हेतु सहायक प्रभारी अधिकारी रहेंगे।
तीन पारियों में संचालित होगा वार रूम
उन्होने बताया कि उक्त वार रूम के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए वार रूम का संचालन तीन पारियों में किया जाएगा जिसमें एक पारी प्रभारी, एक चिकित्सक एवं अन्य कार्मिक कार्यरत रहेंगे। जिला स्तरीय वार रूम में नेट कनेक्टिविटी के साथ कम्प्यूटर की भी व्यवस्था प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किए जाएंगे।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय वार रूम पर कोविड डैडीकैटेड अस्पतालों में खाली बैड (आईसीयू/ऑक्सीजन/सर्पोटैड/वेन्टीलेटर) की सूचना उपलब्ध होनी आवश्यक है। इसके लिए जिले के डैडीकैटेड अस्पतालों में स्थापित हैल्प डेस्क द्वारा निरन्तर खाली बैड की सूचना वार रूम को उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त सूचना को संबंधित पारी प्रभारी अधिकारी प्रतिदिन संधारित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
मरीजों की समस्याओं को होगा तत्काल समाधान
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य स्तरीय वार रूम से जिला स्तरीय वार रूम को दूरभाष तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त सूचना, शिकायत पर उक्त दल द्वारा तत्काल मरीज/परिजन से दूरभाष पर सम्पर्क कर उसकी समस्या को आधे घंटे में आवश्यक रूप से समाधान किया जाएगा। यदि बिना लक्षणों वाले मरीज/उसके परिजन द्वारा कोई चिकित्सकीय सलाह मांगी जाती है तो हैल्प डैस्क पर तैनात चिकित्सक द्वारा आवश्यक चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी दवा की मांग किये जाने पर यथा संभव नजदीकी चिकित्सा केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीज को दवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले के समस्त चिकित्सालयों को इसके लिए पाबन्द करेंगे। इसी प्रकार लक्षणों वाले मरीजों द्वारा उपचार हेतु कोविड डैडीकैटेड अस्पताल में भर्ती हेतु आग्रह किये जाने पर डैडीकैटेड कोविड अस्पताल/कोविड उपचार हेतु अधिकृत अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से आवश्यक रूप से भर्ती करवाएगा।
गम्भीरता के अनुरूप होगी समुचित व्यवस्था
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय वार रूम हर स्थिति में कोविड मरीज को उसकी स्थिति, गम्भीरता के अनुरूप ऑक्सीजन/आई.सी.यू./वेन्टीलेटर युक्त बैड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में मरीज को भर्ती हेतु मना नहीं किया जाए तथा सरकारी रैफरल परिवहन सुविधा द्वारा चिन्ह्ति कोविड अस्पताल पहुंचा कर भर्ती करवाया जाएगा। जिला स्तरीय वार रूम में कार्यरत कार्मिक समस्या का उक्तानुसार निराकरण करने के उपरान्त राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उसका निस्तारण करेगा तथा इसकी सूचना राज्य स्तरीय वार रूम को देगा। प्रभारी अधिकारी तथा सहायक प्रभारी अधिकारियों द्वारा वार रूम में नियुक्त अधिकारियों, चिकित्सकों, कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा कार्यप्रणाली का ज्ञान करवाया जाएगा।
आधारभूत व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश
उन्होने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त वार रूम के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, मानव संसाधन के उन्मुखीकरण, सूचनाओं के संकलन तथा चिकित्सालय, दवाई, एम्बुलेंस आदि के लिए समन्वय हेतु उत्तरदायी होंगे तथा किसी समस्या का समाधान तत्काल संभव परिलक्षित नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी तथा जिला कलक्टर को अवगत करावाएंगे। जिला स्तरीय वार रूम में जिले में स्थातिप समस्त कोविड केयर सेन्टरों की सूची मय प्रभारी अधिकारी एवं उनके मोबाइल नम्बर के रहेगी। साथ ही कोविड केयर सेन्टरों में उपचारित होने वाले एवं डिस्चार्ज, भर्ती होने के सम्बन्ध में प्रतिदिन सूचना रखनी होगी।
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दो पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित

 बाड़मेर, 22 सितंबर। बाड़मेर जिले मंे निवासरत 2 पाक विस्थापितों को मंगलवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। राज्य सरकार की ओर से बाड़मेर जिले मंे रहने वाली 2 पाक विस्थापित महिलाओं को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र जारी किए गए।

जिला कलक्टर कार्यालय में मंगलवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने पाक विस्थापित श्रीमती छगन बाई सोढ़ी पुत्री जालमसिंह एवं श्रीमती पवन बाई सोढ़ी पुत्री जालमसिंह को भारतीय नागरिकता के मूल नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान जिला कलक्टर मीणा ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालांे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकता मिलने के बाद उन्हें भारत के नागरिक के सभी अधिकार मिलेंगे।
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चौहटन एवं रामसर पंचायत समितियों की इकीयासी ग्राम पंचायतों में बुधवार को लिये जाएंगे नाम निर्देशन, समस्त पार्टियां रवाना

 पंचायत आम चुनाव 2020


बाडमेर, 22 सितम्बर। पंचायतीराज चुनाव के द्वितीय चरण के नाम निर्देशन के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय से मंगलवार को चौहटन एवं रामसर पंचायत समिति की समस्त पार्टिया रवाना हुई। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विविध पहलुओं के बारे में जानकारी तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में सरपंच एवं पंच चुनाव के द्वितीय चरण के तहत चौहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रमजान की गफन, भोजारिया, पोसाल, शोभाला जेतमाल, आरबी की गफन, केलनोर, मिठड़ाऊ, नवातला जेतमाल, गुमाने का तला, बावड़ी कला, बूठ राठौड़ान, बिजराड़, देदूसर, रतासर, जैसार, हुडों का तला, ढोक, घोनिया, धारासर, चौहटन, चौहटन आगोर, केरनाड़ा, उपरला, पराड़िया, सणाऊ, आकोड़ा, गोलियार, तारातरा मठ, सांवलोर, पनोणियों का तला, बाछड़ाऊ, सोड़ियार, खेमपुरा, लीलसर, पंवारिया तला, मुकने का तला, पोकरासर, पूरोणियों का तला, खारावाला, ईशरोल, जूना लखवारा, कापराऊ, मते का तला, कोनरा विलायतशाह, नेतराड़, सांईयों का तला, आंटिया, बिसारणिया, नेहरों की नाडी एवं डेलूओं का तला     तथा रामसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामसर, कंटल का पार, बबुगुलेरिया, गागरिया, सियाई, बुठिया, सुराली, पांधी का पार, गरड़िया, पादरिया, अभे का पार, चाड़वा तख्ताबाद, भीण्डे का पार, मेकरन वाला, सज्जन का पार, भाचभर, सुवाड़ा, तामलियार, जाखड़ों का तला, खड़ीन, गंगाला, इन्द्रोई, सियाणी, बसरा, हाथमा, देरासर, खारा राठौड़ान, चाडी, चाडार मदरूप, सेतराऊ एवं खारिया राठौड़ान में बुधवार 23 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा गुरूवार 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी। इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा गुरूवार को ही नाम वापसी समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होने बताया कि द्वितीय चरण के तहत सरपंच एवं पंच के चुनाव हेतु मतदान शनिवार 3 अक्टूबर को प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक होगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतों की गणना की जाएगी। उप सरपंच का चुनाव रविवार 4 अक्टूबर को होगा।
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सोमवार, 21 सितंबर 2020

चुनाव ड्यूटी पर अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बलों के आवास हेतु 5 भवनों का अधिग्रहण

 पंचायत आम चुनाव 2020

बाड़मेर, 21 सितम्बर। पंचायत आम चुनाव के लिए अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बल के आवास के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने पांच भवनों का 23 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक अधिग्रहण किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बलों के आवास के लिए जांगिड पंचायत भवन, राय कोलॉनी बाड़मेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसाणी फान्टा बाड़मेर, राजकीय उच्च प्राथमिक रबारियों की ढाणी लंगेरा बाड़मेर, जसदेर धाम बाड़मेर तथा सफेद आकडा महाबार के भवन का 23 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक के लिए अधिग्रहण किया है। उन्होंने पुलिस लाईन बाड़मेर के संचित निरीक्षक को उक्त भवनों के स्वामी से कब्जा प्राप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।  
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मंगलवार को मेहलू लाईन की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी

 बाडमेर, 21 सितम्बर। मंगलवार 22 सितम्बर को 132 के.वी. जीएसएस बाड़मेर की मेहलू लाईन पर आवश्यक रख-रखाव कार्य के मद्देनजर मेहलू लाईन की विद्युत आपूर्ति प्रातः 7 से प्रातः 9.30 बजे तक बाधित रहेगी।

सहायक अभियंता लक्ष्मीश हीरानी ने बताया कि जिससे यहां से निकलने वाले 33 के.वी. मेहलू, शोभाला, अनुदानियों की ढ़ाणी, मालपुरा एवं सनावड़ा फीडर पर उपरोक्त समय तक बंद रहेंगे।
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कोरोना गाईडलाइन नहीं मानी, 109 लोगों पर 19500 का जुर्माना

 बाड़मेर, 21 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान सोमवार को जिले में 109 व्यक्तियों से 19500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 14 लोगों से 2800, सेड़वा में 9 लोगों से 1200, शिव में 12 लोगों से 1500, गडरारोड में 7 लोगों से 1000, बालोतरा में 23 लोगों से 4300, गुडामालानी में 3 लोगों से 600, धोरीमना में 5 लोगों से 600 एवं सिवाना में 36 लोगों से 7500 को मिलाकर कुल 109 लोगों से 19500 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6616 लोगों से कुल 12,44,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा 25 को

 बाड़मेर, 21 सितम्बर। अनुकम्पात्क नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की कम्प्युटर पर टंकण गति परीक्षा 25 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से एम.बी.सी. राजकीय महिला महाविद्यालय लक्ष्मीपुरा बाड़मेर में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष परीक्षा आयोजन समिति ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि 31 दिसम्बर 2016 से पूर्व अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों जिनके द्वारा अभी तक टंकण गति परीक्षा उतीर्ण नहीं की गई है तथा उक्त तिथी के पश्चात नियुक्त कनिष्ठ सहायक जिनके आवेदन पत्र माह अप्रेल से जुलाई के मध्य प्राप्त हुए है उनकी कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षा 25 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से एम.बी.सी. राजकीय महिला महाविद्यालय लक्ष्मीपुरा बाड़मेर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित अभ्यर्थी ूूूण्इंतउमतण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर अपने नाम को सर्च कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है। उन्होंने बताया कि परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र एवं मास्क के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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सलाहकार समिति की सिफारिश पर चार पैरोल स्वीकृत

 बाडमेर, 21 सितम्बर। जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के समक्ष विचाराधीन पैरोल आवेदनों पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् चार व्यक्तियों के पैरोल आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए।

जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक में गंगा स्कूल के पास हकीमपुरा खटीकों का वास बाडमेर निवासी गौतमचन्द पुत्र उदाराम खटीक को 40 दिवस, रासलाणी निवासी देवाराम पुत्र जैताराम भील को 30 दिवस, सेलोडिया निवासी पदमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह राजपूत को 40 दिवस तथा गोलिया गर्वा निवासी अशोक पुत्र प्रेमाराम विश्नोई को 40 दिवस का पैरोल स्वीकृत किया गया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, पुलिस उप अधीक्षक बाडमेर महावीर शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज एवं डिप्टी जेलर राजेश डूकिया उपस्थित थे।
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अनुसूचित जाति, जन जाति के पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

 बारह प्रकरणों में कुल पांच लाख रूपये की सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 21 सितम्बर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज 12 प्रकरणों में 14 व्यक्तियों को कुल पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि मके का वास कोतवाली के पीछे बाडमेर निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी खेमाराम मेघवाल, आकोडा निवासी पीथाराम पुत्र मानाराम मेघवाल, बन्धडा निवासी शुकराराम पंत्र खमणाराम मेघवाल, बालोतरा निवासी उकी देवी पत्नी मांगीलाल मेघवाल, नेहरू कॉलोनी बालोतरा निवासी हुकमी चन्द पुत्र अमराराम मेघवाल, दिनगढ़ निवासी भानाराम पुत्र नेनाराम मेघवाल एवं केसु पत्नी बाबुराम मेघवाल तथा सन्तरा निवासी पेमाराम पुत्र दलाराम भील को पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार हाफिया निवासी मिश्री राम उर्फ भुगड़ा पुत्र पुनमाराम मेघवाल, केलनोर निवासी पवन कुमार पुत्र लुणाराम मेघवाल, सरूपे का तला निवासी नारणाराम पुत्र सुरजन राम मेघवाल, शहीद का तला निवासी निहाल पुत्र मीराराम भील, मिठडाउ निवासी सुरेन्द्र कुमार पुत्र कचराराम मेघवाल एवं सरदास राम पुत्र मलुकाराम मेघवाल को पच्चास-पच्चास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाईडलाईन की कड़ाई से पालना की हिदायत

 पंचायतीराज आमचुनाव 2020

सोशल डिस्टेंश रखनी होगी, ना हाथ मिला पाएंगे, ना ही पैर छू पाएंगे
बाडमेर, 21 सितम्बर। पंच एवं सरपंच के आम चुनाव के तहत कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईन में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश प्रदान किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार के समय प्रचार में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 2 गज (6फीट) की दूरी बनाकर रखी जाएगी। उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित समयान्तराल में अपने हाथों को सैनेटाईज किया जाएगा।
जिला निर्वचन अधिकारी मीणा ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों से ना तो हाथ मिलाया जाएगा, ना ही गले लगाया जाएगा एवं ना ही पैर छुए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सकें।
उन्होने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाईन के अनुसार कन्टेंमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामुहिक आयोजन 31 अक्टूबर तक अनुमत नहीं होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटखा, तम्बाकू आदि खाना केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा। उन्होने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से ही प्रचार किया जाएगा। यदि चुनाव प्रचार में केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाईडलाईन का उल्लंघन पाया जाता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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शनिवार, 19 सितंबर 2020

कोरोना वार्ड की व्यवस्थाओं को परखा अतिरिक्त जिला कलेक्टर का जिला चिकित्सालय का निरीक्षण

 बाड़मेर, 19 सितंबर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश बिश्नोई ने शनिवार साय को जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं कोरोना रोगियो के उपचार की जानकारी ली।

     अतिरिक्त जिला कलेक्टर विश्नोई शनिवार देर शाम अचानक राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंध जिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने यहां कोरोना डेडिकेटेड वार्ड का निरीक्षण किया एवं वहां भर्ती रोगियों से जानकारी ली एवं उनके उपचार के बारे में पूछताछ की। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को कोरोना रोगियों की रात्रि काल में विशेष देखभाल की हिदायत दी।उन्होंने कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा दवाइयां के बारे में भी जानकारी ली।
  अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने  निर्देश दिए कि कोरोना रोगियो के उपचार में तनिक भी लापरवाही बर्दाश्त नही की जाए तथा किसी भी रोगी को गंभीर होने पर तुरन्त आईसीयू में चिकित्सकों की देखभाल में रखा जाए। निरीक्षण के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ बी एल मसूरिया समेत चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
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पंचायत चुनाव 2020 मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित होगी

  बाड़मेर,19 सितंबर। जिले में पंचायतीराज आमचुनाव 2020 के दौरान सभी चरणों के मतदान के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप प्रबन्ध सभी मतदान केंद्रों पर किएजाएंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने शनिवार प्रातः ऑनलाइन बैठक कर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की।

  इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने कहा कि 'कोरोना से बचाव भी और पंचायत चुनाव भी' लक्ष्य के तहत सभी मतदान केंद्र पर आवश्यक तैयारी की जाए। 

ब्लॉक सीएमएचओ नोडल
जिले में पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर कोरोना से बचाव के प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने सभी ब्लॉकों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों से उनके ब्लॉक में स्थित सभी मतदान केंद्रों पर का निरीक्षण का भौतिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

नामांकन से पूर्व सेनिटाइज़ेशन
 जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारी नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए एवं सभी को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। मास्क के बिना रिटर्निग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल अभ्यर्थी और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना  सुनिश्चित की जाए। वही सभी व्यक्तियों को यह सूचना देनी होगी कि परिणाम की घोषणा के बाद के बाद भी कोरोना की गाइड लाइन की पूर्ण पालना की जाएगी। सरपंच पद के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। पंचायत चुनाव में घर-घर प्रचार के दौरान द्वारा 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को एकत्र नहीं किया जायेगा।

मतदान दिवस पर सोशल डिस्टेंश
 मतदान दिवस पर सभी मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंस के प्रबंध किए जाएं। उन्होंने प्रत्येक बूथ के बाहर दो गज की दूरी पर मतदाताओं के खड़े होने के लिए गोले बनाने के निर्देश दिए। वही मतदान कक्ष में सभी मतदाताओं को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा तथा प्रवेश से पूर्व अपने हाथ धोकर सैनिटाइज होना होगा। उन्होंने मतदान दिवस से पूर्व मतदान बूथों को सेनिटाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी ब्लॉकों में नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्त करने के पश्चात संवेदनशील तथा अति संवेदनशील केंद्रों की सूची प्रेषित करने के निर्देश दिए।
  इससे पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की जानकारी दी। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया।
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गुरुवार, 17 सितंबर 2020

स्वास्थ्य नियमों का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन सख्त गुरूवार को उल्लंघन करने वाले 180 लोगो से वसूले 28700 रूपये

 बाड़मेर, 17 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए जिले में गुरूवार को 180 व्यक्तियों से कुल 28700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 10 लोगों से 1600, बायतु में 1 व्यक्ति से 200, चौहटन में 17 लोगों से 3400, सेड़वा में 52 लोगों से 8600, सिणधरी में 6 लोगों से 700, शिव में 31 लोगों से 3700, गडरारोड में 8 लोगों से 1400, बालोतरा में 29 लोगों से 4100, गुडामालानी में 4 लोगों से 800 एवं सिवाना में 22 लोगों से 4200 को मिलाकर कुल 180 लोगों से 28700 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6111 लोगों से कुल 11,67,600 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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कोविड केयर सेन्टर के लिए राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सिवाना अधिग्रहित

 बाड़मेर, 17 सितम्बर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं उत्पन्न स्थिति को मद्देनजर कोरोना वायरस के मरीजों के ठहराव हेतु कोविड केयर सेन्टर स्थापन के लिए राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सिवाना को अधिग्रहित किया गया है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा कोविड-19 से संबंधित कोरोना वायरस के मरीजों के ठहराव हेतु कोविड केयर सेन्टर की स्थापना के लिए राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सिवाना को अधिग्रहण करने हेतु निवेदन किया गया है, जिस पर जिला कलक्टर मीणा द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 65 (2) (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भवन को 16 सितम्बर से अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। उन्होने तहसीलदार सिवाना को उक्त भवन के स्वामी, कब्जाधारी से भवन का कब्जा प्राप्त कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सुपुर्द करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि उक्त कोविड केयर सेन्टर के प्रभारी पंचायत समिति सिवाना के विकास अधिकारी होंगे।
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अतिरिक्त जिला कलक्टर ने लिया चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा

प्रथम चरण की ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच पदों हेतु शनिवार को लिये जाएंगे नाम निर्देशन

बाड़मेर, 17 सितम्बर। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने गुरूवार सांय राजकीय महाविद्यालय पहंुचकर प्रथम चरण के लिए पंच एवं सरपंच के नाम निर्देशन आवेदन पत्र हेतु जाने वाले रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की रवानगी के संबंध में व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर विश्नोई ने विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े प्रभारी अधिकारियों से की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने रवानगी के लिए तैयार किए गए काउण्टरों का अवलोकन कर व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने रवानगी स्थल पर पेयजल सहित आधारभूत व्यवस्थाएं के साथ-साथ मास्क एवं सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होनें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जारी गाईडलाइन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होनें कृषि मंडी में स्थापित चुनाव स्टोर का निरीक्षण कर चुनाव सामग्री की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक सुरेन्द्र सिंह मीणा, भूमि अवाप्ति अधिकारी सूरजभान विश्नोई, बाड़मेर तहसीलदार प्रेमसिंह, पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियन्ता महावीर प्रसाद, नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त अशोक शर्मा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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शिव ब्लॉक में औचक निरीक्षण के दौरान 12 कार्मिक मिले अनुपस्थित

बाड़मेर, 17 सितम्बर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था सृदृढ करने के लिए सरकारी कार्यालयों में समय की पाबन्दी एवं कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपस्थित की जांच के लिए गुरूवार को शिव ब्लॉक में निरीक्षण दल द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान 12 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए।
महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार गुरूवार 17 सितम्बर को शिव ब्लॉक के विभिन्न सरकारी कार्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिव में वरिष्ठ अनुदेशक गेमराराम, पंचायत समिति शिव में कनिष्ठ सहायक वेदाराम खीमावत एवं जगदीश कुमार, नरेगा पंचायत समिति शिव में कनिष्ठ तकनीकी सहायक मनीष, आंगनवाडी केन्द्र चोचरा में कार्यकर्ता शायर देवी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने बताया कि आंगनवाडी केन्द्र मंगलसर आरंग तथा रा.उ.प्रा.संस्कृत वि. मंगलसर आरंग दोपहर 12.40 बजे बंद पाए गए। आंगनवाडी केन्द्र मंगलसर में 3 कार्मिक तथा रा.उ.प्रा.संस्कृत वि. मंगलसर आरंग में अध्यापक नरेन्द्र कुमार, शिवप्रकाश, रिषपाल चौधरी तथा रामभवन मीणा अनुपस्थित पाए गए।
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कोरोना से आहत उद्योगों को राहत पहुंचाने के निर्देश

 उद्योग विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक

बाडमेर, 17 सितम्बर। उद्योग विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की जिला स्तरीय समिति की बैठक गुरूवार सायं जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की आपदा से आहत उद्योगों को राहत दिलाने के लिए संबंधित विभाग युद्ध स्तर पर कार्य करें एवं उद्योगों को बुनियादी सुविधाए मुहैया कराने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ताकि उद्योग पुनः पटरी पर आ सके। उन्होंने जिले के बालोतरा तथा बाड़मेर में औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, नाली, साफ-सफाई, अतिक्रमण आदि मामलो में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। जिला कलक्टर मीणा ने विभिन्न विभागों में उद्योगों से लम्बित प्रकरणों की संबंधित अधिकारियों से प्रगति की समीक्षा की तथा लम्बित प्रकरणों का शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने राजस्व विभाग सम्बन्धी प्रकरणों में गुड़ामालानी में आरक्षित ओद्योगिक भूमि पर इकाइयां स्थापित नही करने के मामले में सयुक्त जाँच कर भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। इसी प्रकार गुडामालानी में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भुखण्डों के संबंध में उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक को लीज डीड दस्तावेज भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्योगों के प्रसार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर इनमें निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल कर नवीन उधमियों को लाभान्वित करने को कहा।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको विनित गुप्ता, सहायक प्रबन्धक रीको लालाराम, अधीशाषी अभियन्ता डिस्कॉम अश्विनी जैन, जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता हजारी राम बालवा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
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पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त

 पंचायत आम चुनाव, 2020


बाडमेर, 17 सितम्बर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने समस्त चरणों की पंचायत समितियों के लिए पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है।
प्रथम चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि प्रथम चरण के अन्तर्गत पंचायत समिति आडेल के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुडामालानी सुनील कुमार कटेवा, धोरीमन्ना के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना विरेन्द्र सिंह भाटी, पाटोदी के लिए तहसीलदार पचपदरा सुरेन्द्र कुमार, सेड़वा में जोन संख्या 4 से 6 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेड़वा सुनील कुमार चौहान को, जोन संख्या 7 से 9 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन भवानी सिंह तथा जोन संख्या 10 से 11 के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर सूरजभान विश्नोई को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
द्वितीय चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के अन्तर्गत पंचायत समिति चौहटन में जोन संख्या 12 से 14 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेड़वा सुनील कुमार चौहान, जोन संख्या 15 से 17 के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर सूरजभान विश्नोई, जोन संख्या 18 से 20 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन भवानी सिंह, जोन संख्या 21 से 23 के लिए सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के.गोयल, जोन संख्या 24 से 26 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुडामालानी सुनील कुमार कटेवा, जोन संख्या 27 से 29 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमन्ना विरेन्द्र सिंह भाटी, रामसर पंचायत समिति में जोन संख्या 30 से 32 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामसर प्रभजोतसिंह गिल, जोन संख्या 33 से 35 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गडरारोड राकेश कुमार न्योल, जोन संख्या 36 से 37 के लिए तहसीलदार शिव रामसिंह तथा जोन संख्या 38 से 39 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट ंिशव महावीरसिंह जोधा को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
तृतीय चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बतायाा कि तृतीय चरण के अर्न्तगत पंचायत समिति धनाऊ में जोन संख्या 40 से 42 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेड़वा सुनील कुमार चौहान, जोन संख्या 43 से 45 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन भवानी सिंह, जोन संख्या 46 से 48 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना विरेन्द्र ंिसह भाटी, जोन संख्या 49 से 51 के लिए तहसीलदार धोरीमन्ना भागीरथराम, पंचायत समिति शिव में जोन संख्या 52 से 53 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामसर प्रभजातसिंह गिल, जोन संख्या 54 से 55 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिव महावीरसिंह जोधा, जोन संख्या 56 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गडरारोड राकेश कुमार न्योल, जोन संख्या 57 के लिए सहायक निदेश लोक सेवाएं के.के.गोयल तथा जोन संख्या 58 के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर सूरजभान विश्नोई को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
चतुर्थ चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
उन्होंने बताया कि चतुर्थ चरण के अन्तर्गत पंचायत समिति बाड़मेर के जोन संख्या 59 से 61 के लिए सहायक निदेशक लोक सेवाएं के. के. गोयल, जोन संख्या 62 से 63 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर प्रशान्त शर्मा, जोन संख्या 64 से 66 के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर सूरजभान विश्नोई, जोन संख्या 67 से 68 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास, जोन संख्या 69 से 72 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिव महावीरसिंह जोधा, पंचायत समिति सिवाना में जोन संख्या 73 से 75 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिणधरी वीरमाराम, जोन संख्या 76 से 77 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना कुसुमलता चौहान, जोन संख्या 78 से 79 के लिए तहसीलदार सिवाना शंकरराम गुजर तथा जोन संख्या 80 से 81 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुडामालानी सुनील कुमार कटेवा को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
एरिया मजिस्ट्रेट्स के लिए निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने उक्त एरिया मजिस्ट्रेट्स को प्रथम प्रशिक्षण के लिए 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि द्वितीय प्रशिक्षण के लिए मतदान दल रवानगी के दिन प्रातः 7 बजे राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में उपस्थित होने तथा प्रशिक्षण पश्चात अपने-अपने जोनल मजिस्ट्रेट से सम्पर्क स्थापित कर उनकी रवानगी एवं आवंटित मुख्यालय पर पहुंच सुनिश्चित करते हुए स्वयं भी अपने मुख्याल पर पहुंचना सुचिश्चित करेंगे। उन्होने मतदान एवं मतगणना के समय अपने-अपने क्षेत्र में निरन्तर भ्रमण करते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही चुनाव संबंधी समस्त कार्य समाप्ति पश्चात अपने-अपने जोनल मजिस्ट्रेट की रवानगी एवं राजकीय महाविद्यालय में पहंुच सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपनें उपखण्ड की पंचायत समितियों को ओवर ऑल सुपरविजन करेंगे।
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बुधवार, 16 सितंबर 2020

‘नो मास्क, नो एंट्री‘ अभियान होगा प्रभावी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में बिना मास्क के नहीं मिलेगा प्रवेश

बाडमेर,16 सितम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के अनुसरण में जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए पुख्ता एहतियाती उपायों के अंतर्गत नो मास्क, नो एंट्री को प्रभावी अभियान के रूप में चलाया जाएगा।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में अवस्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों के मुख्य द्वार पर आगन्तुकों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाए। आगन्तुकों के पास यदि मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में आने वाले समस्त आगन्तुकों को सेनेटाईज किया जाकर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में अवस्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार संबंधी एहतियाती उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अधीन राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अन्तर्गत जारी एडवायजरी का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना वसूल करते हुए सूचना जिला कार्यालय को प्रतिदिन भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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हैल्थ प्रोटोकोल के उल्लंघन पर 128 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही बुधवार को 19600 रूपये का वसूला जुर्माना

बाड़मेर, 16 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 128 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 19600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 2 लोगों से 400, चौहटन में 10 लोगों से 1700, सेड़वा में 19 लोगों से 2200, सिणधरी में 10 लोगों से 1000, शिव में 30 लोगों से 4200, गडरारोड में 1 व्यक्ति से 200, बालोतरा में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 3 लोगों से 600, धोरीमना में 9 लोगों से1100 एवं सिवाना में 42 लोगों से 7800 को मिलाकर कुल 128 लोगों से 19600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 5983 लोगों से कुल 11,38,900 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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गुरूवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी

बाडमेर, 16 सितम्बर। 132 केवी मैन बस के रखरखाव हेतु शटडाउन के कारण गुरूवार 17 सितम्बर को 132 केवी बाडमेर-गडरारोड एवं 33 केवी लाईन्स की सप्लाई बन्द रहेगी।

400 केवी जीएसएस के अधिशाषी अभियन्ता यादराम मीना ने बताया कि गुरूवार को 400 केवी जीएसएस बाडमेर में सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक 132 केवी मैन बस का रख रखाव करने हेतु शटडाउन के कारण 400 केवी जीएसएस बाडमेर से निकलने वाली 1342 केवी बाडमेर-गडरारोड एवं 33 केवी लाइन्स जालीपा एवं एनपीएच की सप्लाई बन्द रहेगी।
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बाडमेर शहर में गुरूवार को जलापूर्ति बाधित रहेगी

बाडमेर, 16 सितम्बर। बाडमेर शहर मे गुरूवार को जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से एक दिन के अधिक अन्तराल से होगी।

जन स्वा.अभि. विभाग के अधिशाषी अभियन्ता हजारीराम बालवां ने बताया कि बाडमेर शहर स्थित जीरों पोईन्ट पर बुधवार प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बन्द होने के कारण शहर में गुरूवार 17 सितम्बर को होने वाली सभी जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से एक दिन के अधिक अन्तराल से होगी।
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पंचायत आम चुनाव-2020 नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

बाडमेर, 16 सितम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिले में शेष रही 233 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव चार चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे। पंच एवं सरपंच पद हेतु सभी चारों चरणों के निर्वाचन की लोक सूचना बुधवार 16 सितम्बर को जारी कर दी गई है और चरणों के अनुसार अलग-अलग दिन नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में आडेल पंचायत समिति की 2, धोरीमना की 2, पाटोदी की 2 एवं सेड़वा की 18 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में चौहटन की 50 एवं रामसर की 31 ग्राम पंचायतो, तृतीय चरण में शिव की 38 एवं धनाऊ की 30 ग्राम पंचायतों तथा चतुर्थ चरण में बाड़मेर की 38 एवं सिवाना की 22 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। उन्होने बताया कि प्रथम चरण में 19 सितम्बर, द्वितीय चरण में 23 सितम्बर, तृतीय चरण में 26 सितम्बर एवं चतुर्थ चरण में 30 सितम्बर को पंच और संरपंच के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।  
उन्होंने बताया कि पंच और सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करनी अनिवार्य है। आवेदक को कोई भी कॉलम रिक्त छोड़ना नहीं है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 1 में विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध, बिन्दु संख्या 2 में आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना, बिन्दु संख्या 3 में संतान के संबंध में सूचना और बिन्दु संख्या 4 में सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि बिन्दु संख्या 1 से 3 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता के निर्धारण के लिए है किन्तु बिन्दु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता निर्धारित नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सरपंच पद के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता (डयूज) की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए शपथ पत्र भरा जाना है। इस प्रारूप को 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर) पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
उन्होने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति या उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात् भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता है और निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यतिक्रमियों (डिफाल्टर) की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह अयोग्य होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी पद के लिए नाम निर्देशन पत्र के समय चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। महिला उम्मीदवार की स्थिति में महिला के पिता के निवास स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, किन्तु जाति प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची में महिला का नाम समान होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 500 व महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है। उम्मीदवारों को यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सके। उन्होने बताया कि इसके अलावा नाम निर्देशन पत्र के साथ लगने वाले अन्य दस्तावेजों के बारे में आवेदक आयोग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ैमबण्तंरंेजींदण्हवअण्पद से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होने उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की।
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पंचायत आम चुनाव, 2020 जोनल मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 16 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा पंचायत आम चुनाव, 2020 स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए ग्राम पंयायतों के अन्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों के लिए जोनल मजिस्टेªट नियुक्त किये जाकर जोन मुख्यालय निर्धारित किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव की प्रक्रिया की समाप्ति तक के लिए इन्हें कार्यपालक मजिस्टेªट नियुक्त करते हुए कार्यपालक मजिस्टेªट की समस्त शक्तियां प्रदान की जाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133, 143 व 144 के अधीन समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है।
उन्होने बताया कि पंच एवं सरपंच के प्रथम चरण के चुनाव के लिए 11 जोनल मजिस्टेªेट, द्वितीय चरण के चुनाव के लिए 28 जोनल मजिस्टेªट, तृतीय चरण के चुनाव के लिए 19 जोनल मजिस्टेªट तथा चतुर्थ चरण के चुनाव के लिए 23 जोनल मजिस्टेªेट नियुक्त किये गये है जबकि प्रत्येक चरण के चुनाव के लिए दो-दो जोनल मजिस्टेªट रिजर्व रखे गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त सभी जोनल मजिस्टेªट प्रथम प्रशिक्षण हेतु 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियनिंग महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रथम प्रशिक्षण के दौरान पासपोर्ट साईज का एक फोटो जिसकी पुश्त पर जोनल नम्बर एवं नाम अंकित हो, उपलब्ध कराएंगे। उक्त जोनल मजिस्टेªट मतदान एवं मतगणना के समय अपने-अपने क्षेत्र में निरन्तर भ्रमण करते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही चुनाव संबंधी समस्त कार्य समाप्ति के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों की रवानगी एवं राजकीय महाविद्यालय में पहुंच सुनिश्चित करेंगे। रिजर्व जोनल मजिस्टेªट दोनों प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें आवंटित पंचायत समिति मुख्यालय पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे, संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट आवश्यकतानुसार उन्हें नियुक्त कर सकेंगे।
उन्होने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट द्वितीय प्रशिक्षण हेतु 27 सितम्बर को प्रातः 7 बजे राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होंगे तथा द्वितीय प्रशिक्षण के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी रवानगी एवं मतदान केन्द्रों पर पहुंच सुनिश्चित करते हुए स्वयं भी अपने मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार क्रमशः द्वितीय चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 2 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे, तृतीय चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे तथा चतुर्थ चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 9 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होंगे तथा द्वितीय प्रशिक्षण के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी रवानगी एवं मतदान केन्द्रों पर पहुंच सुनिश्चित करते हुए स्वयं भी अपने मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।
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डीएमएफटी में स्वीकृत कार्यो को समय पर पूर्ण कराने की हिदायत

बाड़मेर, 16 सितम्बर। खनन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए डीएमएफटी के कार्यो की बुधवार को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

  इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य खनन क्षेत्रों में संसाधन जुटाना है ताकि खनिज श्रमिकों एवं इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। इसलिए योजना की मंशा के अनुरूप स्वीकृत कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है ताकि इसका सही मायने में लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने गत 3 वितीय वर्ष में स्वीकृत कार्य की विस्तृत समीक्षा की एवं अपूर्ण कार्यों को 30 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  जिला कलेक्टर बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत डी.एम.एफ.टी. के कार्यो को भी शामिल किया गया है ताकि प्रवासी लोगों को अधिकतम रोजगार मिल सके। उन्होंने सभी विभागों से योजना के तहत रोजगार पर प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, खनन अभियंता गोरधन राम कुलदीप समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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मंगलवार, 15 सितंबर 2020

बुधवारको रामसर में होगी सुरक्षा गार्ड के पदों पर चयन प्रक्रिया

बाडमेर, 15 सितम्बर। जिला रोजगार कार्यालय के सहयोग एवं भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली एवं एस. आई.एस. के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु चयन के लिए तहसीलवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

एस.एस.सी.आई. रिजनल टेªनिंग सेन्टर उदयपुर के वरिष्ठ भर्ती अधिकारी महिपालसिंह ने बताया कि 16 सितम्बर को राउमावि रामसर, 17 को राउमावि गडरारोड़, 18 को राउमावि धोरीमना, 19 को राउमावि शिव, 20 को रामावि रामूबाई नेहरू नगर बाडमेर, 21 को राउमावि बायतु तथा 22 सितम्बर को राउमावि धनाऊ में प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु चयन के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। रजिस्टेªशन भर्ती स्थल पर ही किया जाएगा।
उन्होने बताया कि सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर की भर्ती हेतु चयन के लिए प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण, लम्बाई 168सेमी, वजन 56किलो, सीना 80-85सेमी, आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। उन्होने बताया कि सुरक्षा गार्ड को 10000 से 14000रूपये तक एवं सुरक्षा सुपरवाईजर को 14000 से 18000हजार रूपये तक मासिक मानदेय से पी.एफ., ई.एस.आई., ग्रेच्युटी, बोनस, मेडिकल की सुविधा, इन्श्योरेन्स, सालाना वेतनवृद्धि, प्रमोशन, दुर्घटना बीमा, आवास एवं मैस आदि की सुविधा दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद भारत सरकार के एतिहासिक स्मारकों एवं प्रतिष्ठान, उद्योग संस्थानों एवं मल्टीनेशनल क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इच्छुक प्रार्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लाभ उठा सकते है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।
उन्होने बताया कि मंगलवार को राजकीय आदर्श प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय वांकलसरा बस्ती चौहटन में आयोजित भर्ती के दौरान 8 युवाओं का चयन किया गया। उन्होने बताया कि इससे पूर्व सिवाना में 9, पचपदरा में 10, सिणधरी में 8 एवं गुडामालानी में 19 युवाओं का चयन किया जा चुका है।
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हैल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 5810 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही

अब तक ग्यारह लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

चौहटन उपखण्ड में सर्वाधिक 745 लोगों पर हुई कार्यवाही
बाड़मेर, 15 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार तक जिले में 5810 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर कुल 1112400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 514 लोगों से 107600रूपये, बायतु में 336 लोगों से 79800रूपये, चौहटन में 745 लोगों से 155300रूपये, सेड़वा में 458 लोगों से 77200रूपये, सिणधरी में 505 लोगों से 83000रूपये, शिव में 432 लोगों से 73800रूपये, गडरारोड में 424 लोगों से 76100रूपये, रामसर में 176 लोगों से 30000रूपये, बालोतरा में 361 लोगों से 84000रूपये, गुडामालानी में 672 लोगों से 122600रूपये, धोरीमना में 514 लोगों से 81400रूपये एवं सिवाना में 673 लोगों से 141600रूपये को मिलाकर कुल 5810 लोगों से 1112400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ‘‘कोरोना समीक्षाः जन-जन के समक्ष‘‘ ऑनलाईन बैठक आयोजित

बाडमेर, 15 सितम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार प्रातः‘‘कोरोना समीक्षाः जन-जन के समक्ष‘‘ विषयक ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बाडमेर जिला मुख्यालय पर कोरोना जागरूकता लाइव संवाद ‘‘कोरोना समीक्षाः जन-जन के समक्ष‘‘ विषयक समीक्षा के दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल, जिला कलक्टर विश्राम मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, उपखण्ड अधिकारी प्रशान्त शर्मा, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य आर.के. आसेरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई सहित विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रख्यात चिकित्सकों एवं विषय विशेषज्ञों के साथ कोरोना महामारी के बचाव, उपचार एवं इस संबंध में सरकार द्वारा निरन्तर किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के संबंध में विस्तृत समीक्षा व चर्चा की गई। उन्हांेने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक एवं पंचायत मुख्यालयों तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म यथा वीडियों कांफ्रेसिंग, प्लेटफार्म, फेसबुक, यू-टयूब, ई मित्र प्लास आदि के माध्यम से भी कोरोना जागरूकता संवाद लाइव चलाया गया।
      इस मौके पर जिले में कोरोना रोकथाम के उपायों पर चर्चा के अंतर्गत जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने मंगलवार को इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में विधायक मेवाराम जैन तथा पदमाराम मेघवाल भी मौजूद थे।
    इस दौरान जिला कलेक्टर मीणा ने बताया कि जिले के सभी राजकीय एवं निजी कार्यालयों, संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों में मास्क की अनिवार्यता की सुनिश्चितता के लिए अब कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी कार्यालय अथवा संस्थान में बिना मास्क के किसी व्यक्ति को प्रवेश नही मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिले के सभी कार्यालयों के अध्यक्ष तथा संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां मास्क पहनकर ही सभी व्यक्तियों को प्रवेश मिले।
    इस मौके पर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के अंतर्गत व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। उन्होंने जगह-जगह कोरोना रोकथाम के प्रसार के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यालयो, संस्थानों एवं चिकित्सालयों में भी पर्याप्त संख्या में मास्क रखने के निर्देश दिए ताकि किसी व्यक्ति के बिना मास्क पाए जाने पर उसे तुरंत मास्क मुहैया कराए जाएं।
  वही विधायक पदमाराम मेघवाल ने कोरोना के रोकथाम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
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बुधवार को शिव फीडर की विद्युत आपूर्ति बन्द रहेगी

बाडमेर, 15 सितम्बर। विद्युत ट्रान्सफार्मर के अति आवश्यक रख रखाव कार्य के कारण बुधवार को 33 के.वी. शिव फीडर की विद्युत आपूर्ति प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक बाधित रहेगी।

सहायक अभियन्ता लक्ष्मीश हिरानी ने बताया कि बुधवार 16 सितम्बर को 132 के.वी. जीएसएस बाडमेर के 33 के.वी. मैन बस (सेक्शन-4) एवं ट्रांसफार्मर 3 एवं 5 पर अति आवश्यक रख रखाव के कारण यहां से निकलने वाले 33 केवी शिव फीडर की विद्युत आपूर्ति प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक बाधित रहेगी।

गम्भीरता के साथ चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करे - रतनू

रिटर्निग अधिकारियांे एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियांे का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित

बाड़मेर, 15 सितम्बर। जिले में शेष रही ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच पद के चुनाव सम्पन्न कराने के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियांे एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों (पी.ओ.)े का प्रथम प्रशिक्षण मंगलवार को राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मंे आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू के साथ मास्टर्स ट्रेनर्स ने प्रशिक्षणार्थियांे को चुनाव प्रक्रिया के विविध पहलूआंे से रूबरू कराया।
प्रशिक्षण के दौरान मख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने मास्टर्स ट्रेनर्स को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए चुनाव की समुचित प्रक्रिया के बारे मंे गहन एवं विस्तार से प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि रिटर्निग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी पूर्ण गम्भीरता के साथ चुनाव की विभिन्न बारीकियों को समझते हुए चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होने प्रशिक्षणार्थियांे से कहा कि वे प्रशिक्षण के दौरान चुनाव कार्य से संबंधित अपनी शंकाआंे का समाधान सुनिश्चित करने के साथ ही ईवीएम संचालन के बारे मंे प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षण हासिल कर ले ताकि उनको चुनाव संबंधित कार्य संपादित करवाते समय किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्हांेने कहा कि नाम निर्देशन प्रक्रिया के दौरान दिशा निर्देशों की सम्पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होने चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भली भांति अध्ययन करने के साथ उसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी रतनू ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना के संक्रमण एवं रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरती जाए। उन्होने संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क, सैनेटाइजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रशिक्षण के दौरान प्राचार्य पी.आर. चौधरी, सह आचार्य मुकेश पचौरी, डा.लक्ष्मीनारायण जोशी, मॉगूसिंह राठौड़ समेत अन्य मास्टर्स ट्रेनर्स ने पॉवर पाइंट प्रजेटेशन के जरिये चुनाव प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी।
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कार्मिकों की अनुपस्थिति पर कार्यालयाध्यक्षों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश

बाड़मेर, 15 सितम्बर। राजकीय कार्यालयों में उपस्थिति की आकस्मिक जांच के दौरान विभिन्न विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अभियांत्रिकी महाविद्यालय में कार्मिकों के अनुपस्थित पाए जाने के कारण जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कार्यालयाध्यक्षों को संबंधित कार्मिकों पर कार्यवाही करने तथा कार्यालयध्यक्ष होने के नाते स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग, संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार जिले के राजकीय कार्यालयों में उपस्थिति की जांच हेतु निरीक्षण दलों का गठन किया गया है। उन्होने बताया कि 10 सितम्बर को निरीक्षण दल संख्या 4 के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान
राप्रावि मोहम्मद चनेसर की ढाणी में प्रबोधक धोधा खान, राउमावि बिशाला में व्याख्याता खुशालाराम पन्नू, व्याख्याता गोपाल, व.अध्यापक कानाराम, अध्यापिका ले-ाा ममता शर्मा, अध्यापिका ले-ा प्रियंका खेमानी व पुस्तकालयध्यक्ष -ााा सिद्धार्थ, राप्रावि गुरूओं का वास भादरेस में अध्यापिका ले-ा दामिनी सुखाणी व अध्यापिका ले-ा अनु यादव, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल चूली में व्याख्याता रमेश कुमार, व.अध्यापक उम्मेदाराम, व. अध्यापक नेहा पूनिया, व.सहायक मुकेश कुमार एवं क.सहायक उम्मेद बानो, ग्राम पंचायत बिशाला में पंचायत सहायक भरतसिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विशाला में आपरेटर एमएनडीवाई अशोक कुमार, राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय बाडमेर में च.श्रे.कर्मचारी ठाकराराम तथा राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाडमेर में टिचिंग स्टाफ हिमांशु दवे, रीना विश्नोई एवं नान टिचिंग स्टाफ हनुमान प्रसाद, ओम प्रकाश एवं रूपाराम अनुपस्थित पाए गए। वहीं आंगनवाडी केन्द्र बिशाला-ा, राजकीय औषधालय बिशाला, उप स्वास्थ्य केन्द्र भादरेस एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र लूणू बन्द पाए गए।
उन्होनें संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को कार्मिकों के बिना सक्षम स्वीकृति एवं अवकाश स्वीकृत करवाये बिना अनुपस्थित पाए जाने के परिप्रेक्ष्य में उक्त कार्मिकों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होनें पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए कार्यालयाध्यक्ष होने के नाते संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा की गई कार्यवाही से सात दिवस के भीतर अवगत कराने के निर्देश दिए है।
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जिले की 233 ग्राम पंचायतों के चार चरणों में होगें चुनाव आज जारी होगी निर्वाचन की लोकसूचना

 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव


बाडमेर, 15 सितम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत पंच एवं सरपंच के आम चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले में शेष रही 233 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव चार चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि पंच एवं सरपंच पद हेतु चारों चरणों के निर्वाचन की लोक सूचना बुधवार 16 सितम्बर, 2020 को जारी की जाएगी। उन्होने बताया कि जिले में प्रथम चरण में आडेल पंचायत समिति की 2, धोरीमना की 2, पाटोदी की 2 एवं सेड़वा की 18 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में चौहटन की 50 एवं रामसर की 31 ग्राम पंचायतो, तृतीय चरण में शिव की 38 एवं धनाऊ की 30 ग्राम पंचायतों तथा
उन्होने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंच एवं सरपंच हेतु प्रथम चरण के लिए 19 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण के लिए 23 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तृतीय चरण के लिए 26 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 27 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चतुर्थ चरण के लिए 30 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 1 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।                   उन्होने बताया कि प्रथम चरण के लिए मतदान 28 सितम्बर, द्वितीय चरण के लिए 3 अक्टूबर, तृतीय चरण के लिए 6 अक्टूबर एवं चतुर्थ चरण के लिए 10 अक्टूबर को प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। उप सरपंच का चुनाव क्रमशः 29 सितम्बर, 4 अक्टूबर, 7 अक्टूबर एवं 11 अक्टूबर को होगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...