बुधवार, 23 सितंबर 2020

महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर 61 लोगों से 10900 का जुर्माना वसूला

बुधवार को सिवाना में सर्वाधिक 31 लोगों से 5500 का जुर्माना

बाड़मेर, 23 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 61 व्यक्तियों से 10900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 10 लोगों से 2000रूपये, सेड़वा में 5 लोगों से 800, शिव में 7 लोगों से 1400, गडरारोड में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 2 लोगों से 400, धोरीमना में 5 से 600 तथा सिवाना में 31 लोगों से 5500 को मिलाकर कुल 61 लोगों से 10900 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6713 लोगों से कुल 12,62,700 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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