गुरुवार, 16 जून 2022

अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारा डिपों स्वीकृत

बाड़मेर, 16 जून। अभाव संवत 2078 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पांच स्थानों पर चारा डिपों खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

जिला कलक्टर (सहायता) लोक बंधु ने बताया कि जिले के बाड़मेर तहसील में उण्डखा तथा गिडा तहसील क्षेत्र में सन्तरा, रिडियातालर, कुम्पलिया एवं सवाऊ मूलराज ग्राम में चारा डिपों खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।
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33 स्थानों पर खुलेंगे पशु शिविर, 5765 पशुओं का हो सकेगा संरक्षण

बाड़मेर, 16 जून। जिले में बायतु, बाडमेर, गडरारोड़, रामसर एवं गिडा़ तहसील क्षेत्रों में अभावग्रस्त गांवों में पशुधन के संरक्षण के लिए 33 स्थानों पर पशुशिविर खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

जिला कलक्टर (सहायता) लोक बन्धु ने बताया कि संवत् 2078 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोडे गये पशुओं के संरक्षण के लिए बायतु, बाडमेर, गडरारोड़, रामसर एवं गिड़ा तहसील क्षेत्रों में कुल 33 स्थानों पर पशु शिविर खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पशु शिविरों में 4755 बड़े एवं 1010 छोटे पशुओं सहित कुल 5765 पशुओं का संरक्षण हो सकेगा। उन्होने बताया कि बायतु तहसील क्षेत्र में ग्राम महिगोणी मूढ़ों की ढाणी, अकदड़ा एवं मीठिया तला, बाड़मेर तहसील क्षेत्र में प्रजापतों की ढाणी, विश्वकर्मा बस्ती एवं कमलसिंहपुरा, गडरारोड़ तहसील क्षेत्र में राणासर, रामसर तहसील क्षेत्र में बने की बस्ती, लकडियाली, सज्जन का पार, शोभदार की बस्ती, मेकनवाला, बुकड़ी एवं मंदरूप का तला तथा गिड़ा तहसील क्षेत्र में कसुम्बला भाटियान, कसुम्बला हरचन्द, माताजी की भाखरी, सन्तरा, केराला, सुजाणियों की ढाणी, कानोड़, रिडिया रामदेव नगर, डेरी नाडी, धोलू, चक सन्तरा, झूण्ड, झूण्ड दक्षिण, करनेतों का खेडा, चक सियागों की ढाणी, रिडियातालर, चक लोपली एवं रिडिया भाखरी ग्राम में पशु शिविर खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।
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बजरी के अवैध खनन की धरकपड़

गुरूवार को आकस्मिक चैकिंग में पांच डम्पर जब्त

बाड़मेर, 16 जून। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पैट्रोलियम विभाग सुबोध अग्रवाल, जिला कलक्टर लोकबन्धु, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, अधीक्षण खनि अभियंता, जोधपुर धर्मेन्द्र लोहार के निर्देशानुसार पुलिस विभाग के जिला विशेष दल (डी.एस.टी) एवं खनिज विभाग की सयुक्त टीमों द्वारा गुरूवार को प्रातः आकस्मिक चौंकिग के दौरान तहसील सिणधरी क्षैत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की छापामारी करते हुए खनिज बजरी के अवैध परिवहन में लिप्त पाये जाने पर पॉच डम्परों को जब्त किया जाकर एक डम्पर पुलिस थाना सिणधरी तथा 4 डम्पर पुलिस चौकी पायॅला कल्ला की सुपुर्दगी में दिया गया।
खनि अभियन्ता भगवानसिंह ने बताया कि 15 मई से 14 जून तक राज्य स्तरीय अवैध खनन के सयुंक्त अभियान के दौरान विभिन्न खनिजों के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के कुुल 49 प्रकरण बनाकर पेनेल्टी मय कम्पाउड व एनजीटी फीस की कुल राशि रू 64.55 लाख वसूल किये गये तथा  5 एफआईआर संबंधित पुलिस थानों में दर्ज की गई। अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।
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बीमित परिवार को 05 लाख तक का बीमा कवर होगा उपलब्ध

 मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

बाड़मेर, 16 जून। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्यि बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय राजयपाल महोदय द्वारा एक मई, 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसका क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक गिरधारीराम गोदारा ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से हे जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। उन्होने बताया कि मुख्य रूप से बीमात परिवार के किसी सदस्य की सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान के ढहने, डूबने, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के झटके, जलने में होने वाली मृत्यु/क्षति होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमात परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा दुर्घटना दिनांक से 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक बीमित परिवार को 05 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया है।
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वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2022, आवेदन की अवधि 10 जुलाई, 2022 तक

बाड़मेर, 16 जून। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2022 में इस वर्ष 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थो की राजकीय व्यय पर यात्रा करवायी जाएगी जिसमें रेल द्वारा 18 हजार एवं हवाई जहाज द्वारा 2 हजार यात्री शामिल है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा हेतु आवेदन की अवधि 16 जून से 10 जुलाई, 2022 तक निर्धारित की गई है।  
रेल यात्रा हेतु तीर्थ स्थान
उन्होने बताया कि रेल यात्रा हेतु रामेश्वरम्-मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरूपति, द्वारकापुरी-सोमनाथ, वैष्णोदेवी-अमृतसर, प्रयागराज-वाराणसी, मथुरा-वृदावन, सम्मेदशिखर-पावापुरी, उज्जैन-ऑकारेश्वर, गंगासागर(कोलकता) कामाख्या (गुवाहटी) हरिद्वार-ऋषिकेश, बिहार शरीफ एवं वेलनकानी चर्च (तमिलनाडू)
तीर्थ यात्रा हेतु पात्रता
राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो (60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रेल, 2022 को आधार मान कर कीे जाएगी। अर्थात आवेदक का जन्म 01 अप्रेल 1962 से पूर्व का हो। आवेदक आयकर दाता न हो। आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने संबंधी आश्यक का स्व.घोषणा पत्र यात्री को देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। भिक्षावृति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामण रोग यथा टीबी कांजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, अपर्याप्तता, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो। यात्री के कोविड-19 टीकाकरण की दोनों डोज लगा होना स्वास्यि की दृष्टि से उपयुक्त होगा। वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आश्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किया जाना है। जिन आवेदकों द्वारा विगत वर्षो में उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन तो किया है, किन्तु उनका नम्बर उक्त योजना में यात्रा हेतु चयन नहीं हुआ है, वे आवेदन करने के पात्र होंगे। यदि आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है तथा जीवनसाथी साथ में यात्रा नहीं कर रहा है तो वह अन्य व्यक्ति को सहायक के रूप में ले जा सकता है। वे आवेदक जो विगत वर्षो में लॉटरी में चयनित हो चुके थे लेकिन यात्रा के लिए आमंत्रित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा सम्पन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होंगे।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन देवस्थान विभाग की वेबसाईट https://devsthan.rajasthan.gov.in हिन्दी में देवस्थान डिपार्टमेन्ट राजस्थान में उपलब्ध लिंक के माध्यम से अथवा सीधे evevasthan.rajasthan.gov.in पर जाकर केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन स्वयं या कम्प्यूटर जानकार की मदद से भरा जा सकता है। आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक अथवा पति-पत्नि दोनों के पास जनआधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। आवेदन पत्र में अपनी पसन्द के तीन तीर्थ स्थल वरीयता क्रम में अंकित किये जाए। आवेदकों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पूर्व ही जनआधार हेतु पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर ले। इससे आवेदक को फोटो व दस्तावेज अपलोड करने व अन्य विवरण भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
यात्रियों का चयन जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा लॉटरी से किया जाएगा। चयनित यात्रियों की सूची जिला कलक्टर कार्यालय तथा देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय व वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
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जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक

बाड़मेर, 16 जून। जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरूवार को जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

इस दौरान जिला कलक्टर लोक बंधु ने सतर्कता समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से प्रकरणवार प्रगति समीक्षा पश्चात् कहा कि सतर्कता समिति में प्राप्त प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुए प्रत्येक प्रकरण पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए आगामी बैठक से पूर्व जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिला कलक्टर ने जन सुनवाई में आए परिवादियों की विभिन्न मुद्दों से जुडी परिवेदनाओं को धैर्य के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारिचपों को त्वरित कार्यवाही कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि उपखण्ड स्तर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की जॉच करवाकर उपखण्ड स्तर से समाधान योग्य समस्याओं का वहीं निस्तारण करें ताकि परिवादियों को जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े। जन सुनवाई के दौरान बाड़मेर निवासी मांगीलाल पुत्र चिमनीराम द्वारा पत्रावली सं0 487/2021 में मांगीलाल के नाम पट्टा जारी करने, पोटलियासर निवासी मोटाराम द्वारा टांका निर्माण कार्य पुनः शुरू करवाने, आसोतरा निवासी वगताराम द्वारा खातेदारी भूमि के आगे से चल रही सड़क पर से अतिक्रमण हटवाकर रास्ता खुलवाने, बालोतरा निवासी सतीश द्वारा सुनवाई का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सुनवाई कर समस्या का समाधान करने, भोमासर निवासी चुतरसिंह द्वारा कृषि भूमि के बदले गैर मुमकीन पहाड़ी भूमि आवंटित कराने, शिवपुरा निवासी गोपाराम द्वारा वाहन चालक के कार्य से मुक्त कर आगार में किसी अन्य कार्य में डयूटी लगाने, खण्डप निवासी हरीसिंह द्वारा घर के आगे नाली निर्माण कराने, बाड़मेर ग्रामीण निवासी राणीदान द्वारा पानी की पाईप लाईन बिछाने, बाड़मेर निवासी चेतनराज द्वारा मुकदमों की जांच व निस्तारण न होने, पांधी का पार निवासी रणजीताराम द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति ठप होने, बाड़मेर निवासी प्रदीप कुमार द्वारा आदेश की पालना कराने, उदरमाणियों की ढाणी निवासी चूनाराम द्वारा खसरा नम्बर 319, 708/341 की नेखमबंदी कराने, भादरेश निवासी भोजाराम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखने, सिणघरी चारणान निवासी चिमाराम द्वारा टांके का बकाया भुगतान दिलाने, रतकुडिया निवासी रूगाराम द्वारा सरकारी रास्ता खुलवाने, कानोड़ निवासी पृथ्वीसिंह द्वारा अतिक्रमण हटाने, डाबलीनाडी निवासी टीकाराम द्वारा विभागीय जांच निस्तारण कराने, बाड़मेर निवासी जितेन्द्रसिंह द्वारा मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही कराने समेत विभिन्न समस्याओं से जुडे़ 48 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्व्तारण किया गया तथा अन्य प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदसिंह रतनू, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह भाटी समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...