मंगलवार, 3 अप्रैल 2018

बाड़मेर मंे केन्द्रीय सहकारी बैंक 600 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण करेगा


                बाड़मेर ,03 अप्रैल। बाड़मेर जिले मंे केन्द्रीय सहकारी बैंक 600 करोड़ रूपए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण करेगा। प्रदेश मंे 25 लाख से अधिक किसानों को वर्ष 2018-19 में 16 हजार करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण होगा।
                सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के किसानों को 1 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण वितरित होगा। इसके तहत 10 हजार करोड़ रुपए खरीफ सीजन तथा 6 हजार करोड़ रुपए रबी सीजन में वितरित किया जाएगा। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से वितरित होने वाला अल्पकालीन फसली ऋण खरीफ सीजन में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक तथा रबी सीजन में 1 सितंबर से 31 मार्च तक किसानों को वितरित किया जाता है। उनके मुताबिक सीजन में केन्द्रीय सहकारी बैंक श्रीगंगानगर सर्वाधिक 700 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेगा। जबकि हनुमानगढ़ 630, बाड़मेर 600, जयपुर 570, पाली 500, सीकर 470, जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ 460-460 करोड़, जालोर 450 , भीलवाड़ा 430 , झालावाड़ 410 , झुन्झुनूं 350, नागौर एवं कोटा 340-340 करोड़, अलवर 330, अजमेर 310 तथा भरतपुर 300 करोड़ रूपए का अल्पकालीन ऋण वितरण सदस्य कृषकों को करेगा। इसी तरह केन्द्रीय सहकारी बैंक सवाईमाधोपुर 290 करोड़, बीकानेर एवं चूरू 240-240, दौसा, उदयपुर एवं बूंदी 220-220, बारां 200, जैसलमेर 180, सिरोही 170 , बांसवाड़ा 150, डूंगरपुर 120 तथा टोंक 100 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण देगा।

जाजवा मंे जिला कलक्टर की रात्रि चौपाल 6 को


जिला कलक्टर की अप्रैल मंे आयोजित होने वाली रात्रि चौपालांे का कार्यक्रम घोषित

                बाड़मेर, 03 अप्रैल। जाजवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 6 अप्रैल को जिला कलक्टर की रात्रि चौपाल आयोजित होगी। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियांे को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गिड़ा कलक्टर के लिए जाजवा ग्राम पंचायत मंे 6 अप्रैल, कोटड़ी कलस्टर के लिए कोटड़ी ग्राम पंचायत मंे 13 अप्रैल, गुड़ामालानी कलस्टर के लिए डेडावास जागीर ग्राम पंचायत मंे 24 तथा रामसर कलस्टर के लिए बबुगुलेरिया ग्राम पंचायत मंे 27 अप्रैल को रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणांे की समस्याआंे एवं अभियोगांे का मौके पर ही निपटाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिस्काम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पशु पालन, कृषि विभाग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रसद विभाग के साथ संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं ग्रामसेवकांे को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित तहसीलदार एवं विकास अधिकारियांे को चौपाल कार्यक्रम का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि इसका लाभ क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण को मौके पर मिल सके। उन्हांेने बताया कि चौपाल मंे प्रत्येक ग्रामवार समस्याआंे पर चर्चा की जाएगी। चौपाल की समाप्ति पर खुली चौपाल मंे जन सुनवाई आयोजित होगी।

आयुध प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए प्रभारी निरीक्षक अधिकृत


                बाड़मेर, 03 अप्रैल। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आदेश जारी कर आयुध प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए प्रभारी निरीक्षक लाइन इंचार्च को अधिकृत किया है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक आयुध नियम 2016 के नियम 39 के अन्तर्गत जब तक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण किए जाने के लिए गृह मंत्रालय से विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते है जब तक पुलिस विभाग मंे तैनात आर्माेरर को प्रशिक्षण के उपरांत आयुध प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आयुध नियम 2016 मंे निर्धारित प्रपत्र एस-1 मंे जारी करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मंे बाड़मेर जिले मंे पुलिस विभाग मंे तैनात आर्माेरर को प्रशिक्षण के उपरांत आयुध प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आयुध नियम 2016 मंे निर्धारित प्रपत्र एस-1 मंे जारी करने के लिए प्रभारी निरीक्षक लाइन इंचार्ज, बाड़मेर को अधिकृत किया जाता है। इस संदर्भ मंे प्रमाण प्रपत्र एस-1 आर्माेरर प्रशिक्षण के उपरांत प्रभारी निरीक्षक बाड़मेर सामान्य तौर पर प्रशिक्षण के 24 घंटे के भीतर जारी करेंगे। इसकी प्रति संबंधित शस्त्र अनुज्ञापन प्राधिकारी को ई-मेल के जरिए प्रेषित की जाएगी। प्रशिक्षण देते वक्त प्रमाण पत्र मंे उल्लेखित सभी विषयांे पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बीएसएफ के जवानांे ने किया फ्लैग मार्च


                बाड़मेर, 03 अप्रैल। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल के जवानांे ने ऐहतियात के तौर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया।
                जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते, पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियांे की अगुवाई मंे सीमा सुरक्षा बल के जवानांे फ्लैग मार्च किया। कोतवाली पुलिस स्टेशन से रवाना होकर फ्लैग मार्च स्टेशन रोड़, रेलवे स्टेशन, चौहटन रोड़, जटियो का नया वास, राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंचा। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल मेघवाल भी इनके साथ रहे। जिला मुख्यालय पर अहिंसा सर्किल समेत अन्य कुछ स्थानांे पर दिन मंे सीमा सुरक्षा बल के जवान भी तैनात रहे।

बाड़मेर के युवाआंे के लिए जोधपुर मंे सेना भर्ती रैली 5 को


                बाड़मेर, 03 अप्रैल। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर मंे 4 से 13 अप्रैल तक सेना भर्ती रैली का आयोजन हो रहा है। इसमंे सोल्जर जीडी, क्लर्क, एसकेटी, टेक्नीशियन, नर्सिग सहायक एवं टेªडसमैन के पदांे पर भर्ती होगी।
                रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष ओझा ने बताया कि बाड़मेर के युवाओं लिए 5 अप्रैल को होगी। रैली कार्यक्रम के अनुसार 4 को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, प्रतापगढ़, 5 को बाड़मेर और उदयपुर, 6 को जोधपुर के बालेसर, शेरगढ़, फलोदी, पीपाड़ सिटी तहसील व 7 को बावड़ी, बिलाड़ा, भोपालगढ़ और ओसिया, 8 को बाप, जोधपुर, लोहावट, लूणी, तिंवरी, 9 को पाली, सिरोही एवं अन्य आउट साइड कैडेट्स रैली में भाग ले सकेंगे। उनके मुताबिक 10 से 13 अप्रैल तक मेडिकल एग्जाम होंगे।

बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश


                बाड़मेर, 03 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने समस्त उपखंड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को 18 अप्रैल को अक्षय तृतीया तथा 29 अप्रैल को पीपल पूर्णिमा के अवसर पर बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने इस दौरान बाल विवाहांे की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने एवं किसी तरह की कौताही नहीं बरतने के निर्देश दिए है। जिला कलक्टर नकाते ने विगत वर्षो की भांति बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षको, ग्राम पंचायत सचिवो, ग्राम सेवको, कृषि पर्यवेक्षको, आंगनवाडी कार्यकर्त्ता, अध्यापकों, नगरपरिषद एवं नगरपालिका के कर्मचारियों, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों एवं वार्ड पंचो के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आम जन को जानकारी कराते हुए जन जागृति उत्पन्न करने एवं बाल विवाह रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। उन्हांेने उपखंड अधिकारियांे को निर्देशित किया है कि वे संबंधित क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करें। साथ ही बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही सम्पादित की जाए। बाल विवाह की रोकथाम के लिए स्थापित कंट्रोल रूम 24 क्रियाशील रहें। उनके मुताबिक बाल विवाहों के आयोजन किए जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के तहत नियुक्त ‘‘ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों‘‘ उपखण्ड मजिस्ट्रेट की जबावदेही नियत की गई है। जिनके क्षेत्र में बाल विवाह सम्पन्न होनें की घटना होती है, उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट नकाते ने निर्देशित किया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, आंगनवाडी कार्यकर्त्ता, साथिन एवं सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किया जाएं। विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी यथा हलवाई, बैण्ड-बाजा वाले, पण्डित, बाराती, पाण्डाल व टेन्ट लगाने वाले, ट्रान्सपोर्ट्स इत्यादि को बाल विवाह में सहयोग नहीं करने का आवश्वासन लेकर उनको कानूनी जानकारी दी जाए।
कार्डाें पर प्रकाशित हो जन्म तिथि : विवाह के लिए प्रकाशित होने वाले निमन्त्रण पत्र पर वर-वधु की जन्म तिथि प्रिन्ट किये जाने के लिए प्रिन्टिग प्रेसों को पाबन्द किया जाए। विद्यालयों के  स्तर पर बाल विवाह के दुष्परिणामों व इससे सम्बन्धित विधिक प्रावधानों की जानकारी दिये जाने के लिए सभी स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक की ओर से उनके स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। गांव मौहल्लों के उन परिवारों में जहां बाल विवाह होने की आशंका हो, समन्वित रूप से समझाईश करना तथा आवश्यक हो तो कानून द्वारा बाल विवाह को रोका जाये।
सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाएं : बाल विवाह रोकथाम के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकत्ताओ को जोडा जाए। सयाथ ही पटवारियों एवं अध्यापिकाओं इत्यादि को बाल विवाह की संभावना होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए पाबन्द किया जाएं। बाल विवाह की रोकथाम के लिए तुरन्त प्रभाव से जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों में नियन्त्रण कक्ष स्थापित करने के आदेश दिए गए है।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...