रविवार, 22 नवंबर 2020

चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा की

बाडमेर, 22 नवम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर ने जिले में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के तहत रविवार को रामसर एवं गड़रारोड़ पंचायत समिति में रिटर्निंग, पुलिस, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार के साथ बैठक लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए की गई चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान पर्यवेक्षक बुनकर ने रामसर पंचायत समिति क्षेत्र में भाचभर मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर निर्वाचन के लिए किए गए प्रबन्धों का जायजा लिया। इस दौरान लाईजन अधिकारी प्रहलाद सिंह राजपुरोहित साथ रहे।
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मतदाताओं से कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ मतदान करने की अपील

बाड़मेर, 22 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सोमवार 23 नवम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए निर्भय होकर मतदान करें। प्रत्येक मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं। उन्होंने बताया कि केंद्र में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाना अनिवार्य है। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को साबुन पानी या सेनेटाइजर से जरूर साफ करें। उन्होंने बताया कि मतदान करते समय मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। मतदान के दौरान सीनिया सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दें। उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की। मतदान के तुरंत बाद मतदान स्थल पर भीड़ ना करने और अपने-अपने घर समय पर लौट पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है।
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सूखा दिवस घोषित

बाडमेर, 22 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के प्रथम चरण में पंचायत समिति चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया के चुनाव क्षेत्र जहां सोमवार 23 नवम्बर को मतदान सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 21 नवम्बर को सायं 5 बजे से 23 नवम्बर को सायं 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
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मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

 पंचायत आम चुनाव 2020

बाडमेर, 22 नवम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत चार चरणों में होने वाले जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों एवं उपक्रमों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए आम चुनाव 2020 में प्रथम चरण में सोमवार 23 नवम्बर को मतदान होने के कारण चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान

बाड़मेर, 22 नवम्बर । जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। उनके मुताबिक इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।

उन्होने बताया कि इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,  पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि उक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मे से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के है।
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प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतदान सोमवार 23 नवम्बर को

 पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020

स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण
बाड़मेर, 22 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया पंचायत समितियों में प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सोमवार 23 नवम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर एवं दबाव के मतदान करें। उन्होंने मतदाताओं से कोरोना संक्रमण से बचासव एवं रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरतने तथा मास्क, सैनेटाईजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होने कहा कि मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों के प्रभाव में ना आएं।
चुनाव नियन्त्रण कक्ष से रहेंगे आमजन कनेक्ट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया हैं जो कि लगातार पारियों के अनुसार रात-दिन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए आमजन नियंत्रण कक्ष में 02982-222226 पर कॉल कर सकते हैं।
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अमिट स्याही का निशान दाये हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाया जाएगा

 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020


बाडमेर, 22 नवम्बर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु अमिट स्याही का निशान दाये हाथ की तर्जनी अंगुली पर किये जाने के आदेश जारी किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अमिट स्याही लगाने के संबंध में हाल ही में सम्पन्न हुए पंच एवं सरपंच के चुनाव में मतदाताओं की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य होने की सम्भावना के मध्यनजर पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य) के निर्वाचन हेतु अमिट स्याही का निशान दाये हाथ की तर्जनी अंगुली पर किये जाने के निर्देश दिए गए है। उन्होने मतदान दलों की रवानगी के लिए अन्तिम प्रशिक्षण में मतदान दलों को आदेश की आवश्यक रूप से पालना करवाने तथा समस्त एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट को क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मतदान कर्मियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
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अन्तिम प्रशिक्षण के बाद निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने की हिदायत के साथ मतदान दलों की रवानगी

 जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन


बाडमेर, 22 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत चौहटन, धनाऊ, रामसर, गड़रारोड़ एवं फागलिया पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन हेतु नियुक्त पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों को अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात् स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराने की हिदायत के साथ रविवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ईवीएम मशीनों एवं आवश्यक निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जाकर अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने रवाना होने वाले मतदान दलों को शुंभकामनाएं देते हुए निर्वाचन कार्य को पूर्ण मनोबल, धैर्य एवं सावधानी के साथ सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होने मतदान अधिकारियों को उन्हें उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण सामग्री की भली भांति जॉच करके रवाना होने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने प्रशिक्षण के दौरान चुनाव संबंधी सम्पूर्ण जानकारी के साथ अपनी शंकाओं का समाधान करने को कहा ताकि चुनाव प्रक्रिया सम्पादित करने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होने कहा कि मतदान से पूर्व मोकपोल जरूर करे तथा मोकपोल के बाद ईवीएम मशीन का क्लिीयर बटन दबाकर क्लियर करना ना भूले। उन्होने कहा कि निर्वाचन कार्य में चुनाव आयोग के निर्देशों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर स्वयं की सुरक्षा के साथ कोविड गाईडलाइन की पालना करवाया जाना आवश्यक है। उन्होने कहा कि मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। उन्होने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरतने तथा मास्क, सैनेटाईजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रवानगी से पूर्व अन्तिम प्रशिक्षण के मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव कार्य को निष्पक्षता एवं गम्भीरता के साथ सम्पन्न कराने के लिए तैयारियों का जायजा लिया तथा रवाना होने वाले दलों के लिए सामग्री वितरण एवं रवानगी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
इस दौरान व्याख्याता पवन खत्री, संतोष सोनी समेत दक्ष प्रशिक्षकों ने चुनाव संबंधी बारीकियों एवं चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी कराई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...