बुधवार, 1 जुलाई 2020

6 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण

बाड़मेर, 01 जुलाई। जिले में डॉक्टर डे पर बुधवार को  6 नए चिकित्सा संस्थानों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल लोकार्पण किया।
   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर डॉ कमलेश चौधरी ने बताया कि 1 जुलाई 2020 को अपरानह 12 बजे  माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास से जिले के नव निमित्त चिकित्सा केन्द्रो के भवनों का डिजिटल लोकार्पण किया गया। 
ङा चौधरी ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खलीफे की बावडी, घोनिया,बेरीवाला तला,नादं,मीठडा,भादरेश के नवीन पीएचसी भवनो तथा आवास निर्माण पर व्यय  10 करोड़ 27 लाख  राशि के  माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता मे ,   विशिष्ट अतिथि माननीय  पूर्व  मंत्री एवं विधायक  अमीन खान जी,   माननीय विधायक    मेवारामजी जैन, के कर कमलों से डिजिटल  लोकार्पण किया गया। जिला मुख्यालय पर राजीव गाँधी सेवा केन्द्र मे    जिला कलक्टर महोदय , फतेह खान जी जिला अध्यक्ष सहित कई गणमान्य नागरिक आदि  उपस्थित थे।  चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के साथ - साथ आम जन को समुचित व गुणवत्ता पूर्वक सेवाएं मिलेगी।
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खरीफ 2020 फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी

बाड़मेर, 01 जुलाई। खरीफ 2020 फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई है। जिले को खरीफ 2020 में फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. को अधिकृत किया गया है।
कृषि विस्तार जिला परिषद बाड़मेर के उप निदेशक डॉ. जे.आर. भाखर ने बताया कि उक्त योजना में ऋणी कृषक जिनको खरीफ 2020 में किसी वितीय संस्थान (क्षेत्री ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैक एवं सहकारी समिति आदि) द्वारा फसल ऋण की सीमा अनुमादित की गई हो तथा ऋण वितरीत 15 जुलाई 2020 किया गया है, ऋणी कृषक को उक्त योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिक दिनांक से 7 दिवस पूर्व (8 जुलाई 2020) घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जाएगा। घोषणा पत्र का प्रारूप संबंधित बैंक शाखा में उपलब्ध है।
उन्होने बताया कि गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक (स्वैच्छिक आधार पर) अपना बीमा केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा वाणिज्यिक बैक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से करवा सकेंगे। उन्होने बताया कि जिले कों खरीफ 2020 में फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. को अधिकृत किया गया है।
उन्होने बताया कि बाड़मेर, बायतु, चौहटन, धोरीमन्ना, गिडा, गुडामालानी, रामसर, सेडवा, शिव तथा सिणधरी तहसील में बाजरा, ग्वार एवं मोठ की फसल को पटवार स्तर पर अधिसूचित किया गया है। साथ ही गडरोड तहसील में बाजरा एवं ग्वार, पचपदरा में बाजरा, ग्वार, मोठ, ज्वार एवं मूंग, समदडी में बाजरा एवं मूंग एवं सिवाना में बाजरा एवं मूंग की फसल को पटवार स्तर पर अधिसूचित किया है।
उन्होने बताया कि बाड़मेर, बायतु एवं रामसर तहसील में मूंग की फसल को तहसील स्तर पर अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार पचपदरा में तिल, समदडी में ग्वार, ज्वार, मोठ एवं तिल, शिव में मूंगफली एवं मोठ तथा सिवाना में मूंगफली, ग्वार तथा मोठ को तहसील स्तर पर अधिसूचित किया गया है।
भाखर ने बताया कि खरीफ 2020 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिल में अधिसूचित फसल बाजरा हेतु 6856 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर, मूंगफली के लिए 102322 रूपए, ग्वार के लिए 9785 रूपए, ज्वार के लिए 9095 रूपए, मूंग के लिए 20701 रूपए, मोठ के लिए 12256 रूपए तथा तिल के लिए 10614 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टर निर्धारित है। उन्होने बताया कि खरीफ 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों को 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान करना होेगा।
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हैल्थ प्रोटोकोल का 19 लोगों ने किया उल्लंघन बुधवार को 3700 रूपये का जूर्माना वसूला

बाड़मेर, 01 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार को जिले में 19 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 3700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 6 लोगों से 900, चौहटन में 1 व्यक्ति से 200, सेड़वा में 1 व्यक्ति से 200, शिव में 1 व्यक्ति से 100, गडरारोड में 4 लोगों से 800, गुडामालानी में 5 लोगों से 1000 एवं सिवाना में 1 व्यक्ति से 500 को मिलाकर कुल 19 लोगों से 3700 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1530 लोगों से कुल 3,24,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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बाड़मेर शहर के नेहरू नगर, महावीर नगर एवं रायकॉलोनी में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 01 जुलाई। बाडमेर शहर के नेहरू नगर, महावीर नगर एवं रायकालोनी क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने के मद्देनजर जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट नीरज मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के नेहरू नगर (मगाराम पुत्र केवाराम लौहार का मकान एवं आईदान राम पुत्र ढेलाराम लौहार के मकान के बीच की गली स्टेडियम रोड, देवीसिंह पुत्र चन्दनसिंह राजपुत का बाडा एवं प्रतापाराम पुत्र डूंगराराम सुथार के मकान के बीच की गली महावीर फाइनेन्स के आगे की गली से ए.आर. कम्प्युटर दुकान के आगे की गली से मगाराम पुत्र केवाराम के मकान तक), महावीर नगर (नेशनल हाईवे संख्या 68 के सर्विस रोड पर स्थित 80 फीट रोड से गोपालसिह के मकान के आगे तक) एवं रायकॉलोनी ( मुख्य राय कॉलोनी रोड पर रमेश फार्मा से लक्ष्मी डिपार्टमेन्टल स्टोर तक डिवाईडर से दायी तरफ व मोहनलाल पुत्र रामलाल के मकान एवं एस. के. एन्टरप्राईजेज से मनोज छगानी का मकान एवं जूंजाराम जांगिड़ के मकान तक) के क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जुलाई, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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शिवकर में कर्फ्यू

बाड़मेर, 01 जुलाई। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र के शिवकर ग्राम में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर के ग्राम शिवकर (ग्राम शिवकर में जोगेन्द्र पुत्र शंकर लाल माली के घर के चारों तरफ 100 मीटर क्षेत्रफल तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाड़मेर शहर के उक्त क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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कोविड-19 जागरूकता को चित्र प्रदर्शनी आयोजित

बाडमेर, 01 जुलाई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए अपनाये जाने वाले उपायों से आमजन को जागरूक करने के लिए बुधवार को सूचना केन्द्र में ‘‘कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव विषय‘‘ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
सूचना केन्द्र में आयोजित प्रदर्शनी में प्रदर्शित पैनलों के जरिये आमजन को कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियां जैसे -मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने, सेनेटाइजर का उपयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रति जाग्रत किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री महोदय की अधिकाधिक लोगों को जागरूक करने के संबंध में जारी अपील, महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार के लिए अभियान के तहत गांव लौटे प्रवासी परिवार भी पंजीकरण के पात्र है। पंजीकरण उपरान्त 15 दिन में जोब कार्ड देने तथा मांग पर 15 दिन में रोजगार देने की व्यवस्था, कोरोना से बचने के लिए अनिवार्य सावधानियां, कोरोना महामारी के चलते होम क्वारेंटाईन निर्देशों का उल्लंघन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, यह दण्डनीय अपराध है। होम क्वारेंटाइन होने वाले व्यक्ति के लिए दिशा निर्देश, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए निर्देश, कोरोना महामारी के दौरान सहायता संबंधी महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर, विशेषज्ञ डाक्टर्स की कमेटी द्वारा जारी सार्वजनिक अपील, सरकारी कार्मिक वॉलंटीयर के रूप से सेवा का संकल्प, मूक पशु-पक्षियों को बचाने के संबंध में विनम्र अनुरोध सहित विभिन्न पहलुओं को पैनलों के जरिये प्रदर्शित किया गया है।
इस अवसर पर शिव विधायक अमीन खां ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव तथा जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के पुख्ता प्रबन्ध किए है। उन्होने कहा कि आमजन को कोरोना से बचाव के लिए पूर्ण सतर्कता बरतनी जरूरी है। उन्होने जागरूकता पर विशेष ध्यान देने, बचाव के उपाय अपनाने तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करने की बात कहीं।
बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए आमजन को जागरूक होना आवश्यक है। उन्हांेने कहा कि खुद को जागरूक एवं सतर्क रखकर ही इस महामारी से बचा जा सकेगा। उन्होने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गांव, ढाणी, वार्डो एवं मौहल्लों तक लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए 30 जून तक जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे है, इसी के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जागरूकता अभियान को आगे बढाया गया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए सभी ने सतर्कता एवं जागरूकता का परिचय दिया है। उन्होने जागरूकता अभियान में बढ चढ कर भाग लेने तथा अधिकाधिक लोगों को जागृत करने के साथ व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
इससे पूर्व विधायक अमीन खां, विधायक मेवाराम जैन, जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने चित्र प्रदर्शनी का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन कर अवलोकन किया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति दीपक माली, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, नगर विकास न्यास सचिव एस.एस. मीणा सहित बडी संख्या में कार्मिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उक्त चित्र प्रदर्शनी आमजन के अवलोकनार्थ एक माह तक प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक खुली रहेगी।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...