सोमवार, 6 जून 2022

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक 16 को

बाड़मेर, 06 जून। जिला स्तरीय जन सुनवाई तथा जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में 16 जून को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित कीे जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदसिंह रतनू ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारीगण जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स पर तथा उपखण्ड मुख्यालय के समस्त अधिकारी एवं परिवादी अपने अपने क्षेत्र में पंचायत समिति कार्यालय के वीसी रूम से तथा बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र के समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं परिवादी पंचायत समिति कार्यालय बाड़मेर के वीसी रूम से बैठक में उपस्थित होंगे। उन्होने विचाराधीन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की पालना रिपोर्ट 10 जून तक भिजवाने तथा निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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राजस्व अधिकारियों की बैठक 18 को

बाड़मेर, 06 जून। राजस्व अधिकारियों की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में 18 जून को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी। बैठक में राजस्व सबंधी कार्यो एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यो पर समीक्षा की जाएगी।

  अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदसिंह रतनू ने बताया कि उक्त बैठक में राजस्व संबंधी निर्धारित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित एजेण्डा अनुसार आवश्यक सूचनाएं 9 जून तक उपखण्डवार संकलित कर भिजवाने तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर वांछित सूचनाओं के साथ उक्त बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।    
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आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश

बाड़मेर, 06 जून। जिले के समस्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस एजेंसियों को जिले में वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि एवं बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित मात्रा तक आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।

जिला कलक्टर (रसद) लोक बंधु ने बताया कि जिले में प्रत्येक रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल, प्रत्येक गैस एजेन्सी पर 50 गैस सिलेण्डर तथा समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को 01 क्विंटल गेहॅू का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है। आदेशानुसार समस्त रिटेल आउटलेट द्वारा आरक्षित रखी जाने वाली डीजल/पेट्रोल की मात्रा टैंक में रहने वाले डेड स्टॉक के अतिरिक्त होगी। आरक्षित स्टॉक को जिला रसद अधिकारी तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरण किया जावेगा। आरक्षित स्टॉक नहीं रखे जाने की स्थिति को गम्भीरता से लेते हुए दोषी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 30 सितम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगा।
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