मंगलवार, 28 जून 2022

शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

अनियतिता पाये जाने पर कुल सात हजार रूपये का जुर्माना

बाड़मेर, 28 जून। राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत मंगलवार को सिवाना क्षेत्र के पादरू में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी महेश चन्द्र जांगिड़ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान भरत किराणा स्टोर पर अनियमितता पाये जाने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत लगाया गया एवं गुरू कृपा एचपी गैस पर सत्यापित कांटा नहीं पाये जाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना मौके पर ही लगाया गया एवं पादरू पेट्रोल पम्प (बीपीसीएल) को चैक करने पर नोजलों से डिलीवरी नियमानुसार सही पाई गई।
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खाद्य पदार्थो मे मिलावट के मामलों पर 20 लाख का जुर्माना

बाड़मेर, 28 जून। जिले में खाद्य पदार्थो में मिलावट के 19 मामलों में अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं पीठासीन अधिकारी उम्मेद सिंह रतनू ने करीब साढ़े बीस लाख की जुर्माना राशि अधिरोपित की है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार के निर्देशन में समय-समय पर ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध‘‘ अभियान द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने अवमानक पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाङमेर द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के विरूद्ध न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर उम्मेदसिंह रतनू के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये गए।
उक्त परिवादों पर सुनवाई उपरांत न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता को मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए 19 प्रकरणों मे कुल 20,40,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
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सांख्यिकी दिवस बुधवार 29 जून को

बाड़मेर, 28 जून। 16 वां साख्यिकी दिवस ‘‘सतत विकास के लिए डेटा‘‘ थीम पर बुधवार 29 जून को दोपहर 2 बजे जिला परिषद सभागार में समारोह पूर्वक आयोजित किया जाएगा।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवन्त गौड़ ने बताया कि प्रो. पी.सी. महालनोबिल के आर्थिक नियोजन एवं सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के उपलक्ष्य में उनके जन्म दिवस पर सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। उन्होने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक श्री मेवाराम जैन, अध्यक्षता जिला प्रमुख श्री महेन्द्र चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि जिला कलक्टर श्री लोक बंधु तथा मुख्य वक्ता राज. महाविद्यालय के सेवा निवृत प्रोफेसर डॉ. बी.डी. तातेड़ होंगे।
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आधार नामांकन ऑपरेटर ऑन बोर्डिग हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाड़मेर, 28 जून। आधार नामांकन ऑपरेटर ऑन बोर्डिग हेतु 15 जूलाई तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक एवं सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति अजय कुमार डोयल ने बताया कि बाड़मेर जिले के समस्त आधार परीक्षा पास किये हुए आधार वच सीईएससी ऑपरेटरों को सूचित किया गया है कि जिला बाड़मेर के चिन्हित सरकारी कार्यालयों में जहां सरकारी राजनेट/राजस्वान/बीबीएनएल है, वहां आधार नामांकन/अद्यतन केन्द्र और सीईएलसी (5 वर्ष से छोटे बच्चों के आधार नामांकन हेतु) आधार नामांकन/अद्यतन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
उन्होने बताया कि उक्त केन्द्रों पर आधार नामांकन एवं अद्यतन का कार्य करने हेतु रजिस्ट्रार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधीन नामांकन एजेन्सी राजकॉम्प इन्फोसिस्टम लिमिटेड द्वारा एक ऑपरेटर को यूआईडीएसआई नई दिल्ली से आधार पंजीकरण एवं अपडेट विनियम 2016 अनुसार कार्य हेतु आईडी/क्रिडेंशियल जारी कराया जाना भी प्रस्तावित है। उन्होने बताया कि जो भी पात्र व्यक्ति नामांकन ऑरेटर के रूप मेे यूआईडीएसई नई दिल्ली एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान द्वारा निर्धारित निर्बन्घनों एवं शर्तो अनुसार कार्य करने का इच्छुक है वह निर्धारित प्रपत्र में 15 जुलाई, 2022 तक अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर राजआधार पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। ऑपरेटर के आवेदन करते समय न्यूनतम पात्रता होनी आवश्यक है, साथ ही उसकी फाइल यूआईडीएआई नई दिल्ली से एक्टिव होने के अगले 15 दिवस में आधार और सीईएलसी ऑपरेटरों को तीस हजार पेनल्टी सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी अन्यथा वापिस इनएक्टिव कर दिया जाएगा। उन्होने बताया कि पात्रता एवं अन्य शर्तेे तथा चिन्हित भू अभिलेख क्षेत्रों की सूची जिले के वेबसाइट  www.barmer.rajasthan.gov.in & aadhaar.rajasthan.gov.in 
 पर देखी जा सकती है। इच्छुक आपरेटर आवेदन पंबंधी अन्य जानकारी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के ब्लॉक कार्यालयों में सम्पर्क कर सकते है। आवेदन भू अभिलेख क्षेत्रों के अधीन शहरी एवं ग्रामीण भागों के लिए ही स्वीकार किये जायेंगे।
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जनजागरूकता के लिए होगा व्यापक प्रचार-प्रसार, सिंगल यूज प्लास्टिक एक जुलाई से प्रतिबंधित

बाड़मेर, 28 जून। जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदसिंह रतनू ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने हेतु अधिकाधियों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर रतनू ने बताया कि अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 24-3-2022 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ पहचान किए गए एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंधित करता है। उक्त अधिसूचना एक जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, साथ ही इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग के स्थान पर वैकल्पिक उत्पाद को प्रोत्साहित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही उन्होने जिले में वैकल्पिक उत्पादों के उपयोग को बढावा देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार सेहरा, नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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