रविवार, 2 मई 2021

विवाह समारोह में गाइडलाइन उल्लंघन पर 5 हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 2 मई। बाड़मेर शहर के एक विवाह समारोह में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के उल्लंघन पर आयोजनकर्ता से तहसीलदार ने 5 हजार का जुर्माना वसूल किया।

बाड़मेर तहसीलदार प्रेम सिंह चौधरी ने बताया कि बाड़मेर शहर के एक समारोह में सामाजिक दूरी एवं अन्य एहतियाती उपायों के उल्लंघन पाए जाने पर विवाह आयोजनकर्ता पर नियमानुसार 5 हजार का जुर्माना लगाया गया तथा नियमो की पूर्ण पालना के निर्देश दिए गए।
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कोरोना नियंत्रण में सबकी सहभागिता जरूरी- चौधरी

आज वीसी के जरिये राजस्व मंत्री पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं से करेगें बात

बाड़मेर, 2 मई । कोरोना नियंत्रण में सबकी सहभागिता जरूरी है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने रविवार को कोविड केयर सेंटर बायतु की व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हुए यह बात कही ।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए आमजन गाइडलाइन की पालना करें। मास्क के इस्तेमाल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखें । उन्होंने बताया कि वे कोरोना नियंत्रण की मुहिम के तहत क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, समस्त पटवारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आँगनवाडी कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू होंगे । इस दौरान प्रत्येक घर गाँव को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जोड़ने और कोरोना महामारी पर विजय पाने के लिए टीकाकरण के सम्बंध में आमजन को जागरूक करने का आह्वान किया जाएगा।
वीसी के जरिये राजस्व मंत्री आज करेगें बात - राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार बायतु व गिड़ा, विकास अधिकारी बायतू व गिड़ा, ब्लॉक सीएमचओ, समस्त सेक्टर ऑफिसर बायतु व गिड़ा, समस्त सीएससी पीएससी प्रभारी,  सीबीईओ बायतू व गिड़ा, सीडीपीओ समस्त ग्रामस्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष व समस्त सदस्य (सम्बंधित पीईओ कार्यालय से समस्त स्टाफ), समस्त बीएलओ बायतू व गिड़ा, समस्त पटवारी गण, समस्त गिरदावर गण, समस्त ग्रामसेवक गण, समस्त एएनएम बायतू व गिड़ा क्षेत्र सम्बंधित चिकित्सा प्रभारी के कार्यालय से सुबह 9 बजे वीसी में जुड़ेंगे। इस मौके पर तहसीलदार बायतू सज्जन चौधरी, गिड़ा तहसीलदार शिवजीराम, विकास अधिकारी बायतू अमित कुमार चौधरी, ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी बायतू शिवजी राम, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेखाराम सियाग, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गिड़ा सतीश कुमार, महिला एवं बाल विकास अधिकारी बायतू शेर खान व समस्त चिकित्सा संस्थान प्रभारी समस्त PEEO, समस्त बूथ लेवल अधिकारी, समस्त पटवारी, समस्त ग्रामविकास अधिकारी  समस्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वीसी से जुड़कर चर्चा करेंगे।
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यूटीबी आधार पर होगी चिकित्सा कार्मिको की होगी भर्ती

मंगलवार को आयोजित होंगे वॉक इन इंटरव्यू

बाड़मेर, 2 मई । जिले के चिकित्सा संस्थानों के लिये अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु मंगलवार दिनांक 4 मई को वॉक इन इंटरव्यू जिला कलक्टर कार्यालय बाड़मेर के कान्फ्रेंस हॉल में आयोजित होंगे । 
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल बिश्नोई ने बताया कि इस सन्दर्भ में आवेदन देने हेतु पूर्व में निर्धारित स्थान एवं दिनांक में बदलाव किया गया है । अब इच्छुक आवेदनकर्ता अपना आवेदन 4 मई को वॉक इन इंटरव्यू के समय ही जिला कलक्टर कार्यालय बाड़मेर के कान्फ्रेंस हॉल में प्रस्तुत करेंगे । चिकित्सा अधिकारी पद हेतु प्रात: 10 बजे से, लैब टेकनीशीयन पद हेतु प्रात: 11 बजे से एवं जी.एन.एम. पद हेतु प्रात: 11:30 बजे से वॉक इन इंटरव्यू आयोजित होंगे ।
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कोविड-19 वार रूम प्रभारी नियुक्त, प्रत्येक एडमिशन प्रभारी की अनुमति से होगा

बाड़मेर, 2 मई। जिले में कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम एवं कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए जिला कलक्टर लोक बंधु ने आदेश जारी कर आरएएस सांवरमल रेंगर को जिले में स्थापित कोविड-19 वार रूम का प्रभारी नियुक्त किया है। 

जिला कलक्टर लोक बंधु ने वार रूम प्रभारी को वार रूम में अपना कार्यालय स्थापित करने तथा यहां का मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वे कोविड-19 मरीजों का एडमिशन बेड की उपलब्धता, मरीज की स्थिति अनुसार प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक एडमिशन प्रभारी की अनुमति से ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार रूम प्रभारी राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन की उपलब्धता, मांग एवं खपत कम करने संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। वे प्रत्येक मरीज के डिस्चार्ज के संबंध में समस्त सूचनाएं एकत्रित करेंगे। 
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सोमवार से महामारी रेडअलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा, पाबंदियां बढ़ी

दोपहर बारह बजे बाद कर्फ़्यू, अनावश्यक घूमने पर संस्थागत क्वॉरेंटाइन

विवाह में 31 से अधिक मिले तो एक लाख जुर्माना, मेहमानों की सूची पहले देनी होगी
बाड़मेर, 2 मई। ज़िले में सोमवार से महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू, जन अनुशासन पखवाड़ा प्रारंभ होगा। इसके अन्तर्गत पाबंदियां ओर कड़ी हो जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने इसकी कड़ाई से पालना की विशेष हिदायत दी है।
       जिला कलेक्टर ने बताया कि गृह विभाग ने 3 से 17 मई तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ घोषित किया है। कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा l जब तक उसकी आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती l वहीं विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे l इससे अधिक व्यक्ति पाए जाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा l 
  जिला कलक्टर लोकबंधु ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर राज्य सरकार ने विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की गाइडलाइन जारी की है। उनके मुताबिक बाड़मेरवासी इस महामारी की भयावहता को  समझते हुए बाजारों, विवाह- समारोहों सहित अन्य गतिविधियों में भीड़ भाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा- निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। नई गाइड लाइन के अनुसार, 3 मई को प्रातः 5 बजे से 17 मई  प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। उनके मुताबिक 7 मई दोपहर 12 बजे से 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं  14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा l सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

अनावश्यक घूमने पर क्वरेंटीन
  जिला कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वॉरेंटाइन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशु चारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। उनके मुताबिक किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें ,परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इसी तरह मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेलेे, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा। डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। 
समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके। महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों,  उनकी ओर से इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए। उनके मुताबिक निर्देशों की शक्ति से पालना करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं l 

राशन की दुकान खुली रहेगी
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। 

केवल होम डिलीवरी
 प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोेली जा सकेंगी। होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी। 

विवाह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत
विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा।विवाह समारोह के संबंध में दिनांक,आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को ई मेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। 

एक लाख रुपए जुर्माना लगेगा
बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

वाहनों का उपयोग नहीं करें 
नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रयोग नहीं करें एवं नजदीकी दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करें, ताकि बाजारों में भीड़भाड़ ना हो। 
शादी-समारोह का आयोजन स्थगित करने की सलाह: यह भी परामर्श दिया गया है कि ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए , ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। 

पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं जाएं
 यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं जाएं । विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किया जाए। 
शेष दिशा-निर्देश जन अनुशासन पखवाड़े की पूर्व गाइडलाइन के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।
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राजस्व मंत्री चौधरी ने की कोरोना रोकथाम के उपायों की समीक्षा

सघन मुहिम चलाकर घर घर सर्वेक्षण की हिदायत

समझाईश के जरिए शादियां स्थगित करवाने की अपील
बाड़मेर, 2 मई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपायों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने वीसी के जरिए जिले के उपखण्डों पर सक्रमण के बारे में चर्चा की।इस दौरान विधायक मेवाराम जैन भी मौजूद थे।
    इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि कोरोना की स्थिति देश एवं प्रदेश में निरंतर बिगड़ रही है एवं गंभीर रोगियों की तादाद निरंतर बढ़ रही है एवं चिकित्सा संसाधनों की कमी पड़ रही है, लेकिन फिर भी बाड़मेर में अब तक स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि संक्रमण में इसी तरह बढ़ोतरी होती रही, तो आने वाले समय में संसाधनों का टोटा पड़ सकता है ऐसे में संक्रमण में कमी लाने के लिए आमजन की भागीदारी अति आवश्यक है, वह न केवल खुद को संक्रमण से बचाए अपितु अपने परिचितो एवं रिश्तेदारों को भी सावधान करें।
    इस मौके पर राजस्व मंत्री ने कहा कि लोगों को विवाह समारोह अभी के लिए स्थगित करने हेतु समझाईश की जाए एवं इसके बावजूद भी लोग नही माने तो उन्हें इस बात के लिए राजी करे कि विवाह भले अभी कर ले लेकिन प्रीतिभोज का आयोजन बाद में हालात सामान्य होने पर किया जाए।
    इस मौके पर राजस्व मंत्री ने कहा कि तमाम उपायों के बावजूद जिले में कोरोना संक्रमण में कमी नहीं आ रही है एवं लगातार इसके गंभीर रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन जिला चिकित्सालय में भर्ती होने वाले गंभीर रोगियों की संख्या डिस्चार्ज होने वाले मरीजों से ज्यादा है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने आशंका जताई की यही स्थिति रही तो 15 मई तक जिले में चिकित्सा संसाधनों की कमी उत्पन्न हो सकती है।
   इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने  कोरोना रोकथाम के लिए घर घर सर्वे की जरूरत जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना रोगियों की पहचान एवं तुरंत उपचार अतिआवश्यक है। जैसे ही खांसी-जुकाम अथवा आई एल आई के लक्षण दिखाई दे तो आरंभिक स्तर पर ही उपचार शुरू कर दिया जाए जिससे मरीजों को गंभीर अवस्था में जाने से रोका जा सके। उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि जिला चिकित्सालय में लगातार गंभीर अवस्था में कोराना के रोगी पहुंच रहे हैं। 
 इस दौरान विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि किसी भी परिवार में एक कोरोना रोगी के पाए जाने पर उस पूरे परिवार की सेम्पलिंग अनिवार्य रूप से एवं तुरंत की जाए ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने जसाई में शत प्रतिशत सेम्पलिंग दो दिन में करवाई जाए एवं उससे पूर्व जीरो मोबिलिटी की जाए।
   इससे पूर्व जिला कलक्टर लोक बन्धु ने  कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सभी उपखण्ड अधिकारियों से बिंदु वार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सघन मुहिम के जरिए घर घर सर्वेक्षण कर आई एल आई एवं सन्दिग्ध रोगियों की सेम्पलिंग, करने मेडिकल किट वितरण एवं होम क्वरेंटीन की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए। 
     इस दौरान जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, मुख्य कार्यकारी  अधिकारी मोहन दान रतनू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य समेत समन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...