मंगलवार, 19 मई 2020

रामावि नेहरू नगर के भवन अधिग्रहण अवधि 15 जून तक बढाई


बाड़मेर, 19 मई। बाड़मेर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रकोप की रोकथाम एवं उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर 115 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के अवकाशोपरान्त कार्मिकों के क्वारनटाईन हेतु रामूबाई गणेशमल गोलेच्छा रा.मा.वि. नेहरू नगर के भवन के अधिग्रहण की अवधि 15 जून तक बढाई गई है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल के अवकाशोपरान्त 140 से 150 कार्मिकों के क्वारनटाईन हेतु उक्त भवन एवं परिसर पूर्व में 15 मई तक अधिग्रहित किया गया था। जिला कलक्टर द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियम 65(2)(ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वारयस संक्रमण की रोकथाम एवं उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर उपरोक्त भवन एवं परिसर के अधिग्रहण की अवधि 15 जून तक बढ़ाई गई है।
-0-

मंगलवार को 1201 प्रवासियों का आगमन अब तक कुल 47740 प्रवासियों का आगमन वहीं 7302 ने किया प्रस्थान


बाड़मेर, 19 मई। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को प्राथमिकता के साथ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को जिले में कुल 1201 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 79 अन्य राज्यों के प्रवासियों को अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करवाया गया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में मंगलवार को गुजरात, महाराष्ट्र, उतरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडू, तेलंगाना, केरल, उतराखण्ड, दमन द्वीप, गोवा एवं झारखण्ड से राज्य के प्रवासियों एवं श्रमिकों को जिले की सीमा में प्रवेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में मंगलवार को गुजरात से 554, महाराष्ट्र से 249, उतरप्रदेश से 9, मध्यप्रदेश से 34, आन्ध्रप्रदेश से 49, दिल्ली से 5, कर्नाटक से 145, हरियाणा से 9, बिहार से 2, तमिलनाडु से 82, तेलंगाना से 16, केरल से 7, उतराखण्ड से 2, दमन द्वीप से 12, गोवा से 24 एवं झारखण्ड से 2 को मिलाकर कुल 1201 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 47740 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से मंगलवार को उत्तर प्रदेश के लिए 17, महाराष्ट्र के लिए 2, हरियाणा के लिए 6, गुजरात के लिए 16, दिल्ली के लिए 4, हिमाचल प्रदेश के लिए 15, कर्नाटक के लिए 2, तेंलगाना के लिए 1, असम के लिए 13 एवं जम्मु कश्मीर के लिए 3 को मिलाकर कुल 79 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 7302 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चैक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में बाहर से आने प्रवासियों को 14 दिन का क्वारेंटाइन पीरीयड का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।  
-0-

कोविड क्वारनटाइन सेन्टर हेतु सनराईज पब्लिक स्कूल मौखण्डी (सिवाना) का भवन अधिग्रहित


बाड़मेर, 19 मई। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं उत्पन्न स्थिति को मद्देनजर कोरोना वायरस के मरीजों के ठहराव एवं कोविड क्वारनटाइन सेन्टर स्थापित करने हेतु सनराईज पब्लिक स्कूल मौखण्डी (सिवाना) के भवन को अधिग्रहित किया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा कोविड-19 से संबंधित कोरोना वायरस के मरीजों के ठहराव, कोविड क्वारनटाइन सेन्टर स्थापित करने हेतु उक्त भवन को अधिग्रहण करने हेतु निवेदन किया गया है, जिस पर जिला कलक्टर मीणा द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 65 (2) (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भवन को 19 मई से अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। उन्होने तहसीलदार समदडी को उक्त भवन के स्वामी, कब्जाधारी से भवन का कब्जा प्राप्त कर विकास अधिकारी पंचायत समिति समदडी को सुपुर्द करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।  
-0-

कोरोना की आपदा में लोक कलाकारों को मिली राहत

सैतीस हजार पांच सौ रूपये की राशि का हस्तान्तरणबाडमेर, 19 मई। लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर विषम परिस्थतियों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले की शिव पंचायत समिति के लोक कलाकारों को सैतीस हजार पांच सौ रूपये की राशि का हस्तांतरण कर राहत प्रदान की गई।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए विषम परिस्थितियों में शिव विकास अधिकारी से प्राप्त सूची अनुसार 15 लोक कलाकारों के परिवारों को प्रति परिवार तत्काल सहायता एक हजार रूपये तथा अनुग्रह सहायता के रूप में एक हजार पांच सौ रूपये (कुल दो हजार पांच सौ रूपये प्रति परिवार) की दर से कुल सैतीस हजार पांच सौ रूपये की राशि हस्तान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि उक्त 15 परिवारों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में राशि उपलब्ध कराई गई है।
-0-

कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 में कर्फ्यु


बाड़मेर, 19 मई। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण वार्ड के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा वार्ड संख्या 17 में किर्ती मोटर शोरूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा सम्पूर्ण वार्ड संख्या 17 के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत वार्ड संख्या 17 में किर्ती मोटर शोरूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
-0-

बढ़ते कोरोना सक्रमण के चलते दिए अधिकार अब उपखण्ड मजिस्ट्रेट जारी करेंगे कर्फ्यु


बाड़मेर, 19 मई। जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र में जीरो मॉबिलिटी (कर्फ्युु) की निषेधाज्ञा जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।
    जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर उस जगह के आस-पास तत्काल जीरो मॉबिलिटी की निषेधाज्ञा जारी किया जाना अति आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे अपने उपखण्ड क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रभावित क्षेत्र के कम से कम क्षेत्र में प्रोटोकॉल अनुसार जीरो मॉबिलिटी की निषेधाज्ञा जारी करेंगे।
     जिला कलेक्टर ने बताया कि इस निर्णय के कारण उपखंड मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का मामला संज्ञान में आते ही तुरंत कार्यवाही करते हुए संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यु लगा कर पूरे क्षेत्र को सील कर सकेंगे, इससे पॉजिटिव मरीज की कांटेक्ट ट्रेसिंग के जरिए संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकेगा
-0-

सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख की आर्थिक सहायता


बाडमेर, 19 मई। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि सिणधरी तहसील क्षेत्र में सारणों का तला होडू निवासी स्व. पूनमाराम पुत्र उमाराम जाट, सिणधरी चौसीरा निवासी स्व. हवादेवी पत्नी मांगाराम भील, सिणधरी चौसीरा निवासी स्व. थानाराम पुत्र मांगाराम भील तथा पचपदरा तहसील क्षेत्र में वार्ड संख्या 1 बालोतरा निवासी स्व. विकास गौड पुत्र मोहनलाल गौड की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो होने के कारण उनके परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
-0-

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत


बाडमेर, 19 मई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों में अनुसूचित जाति, जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि बाडमेर ग्रामीण पुलिस थाना में दर्ज मु.नं. 40/2013 अन्तर्गत धारा 147, 148, 341, 323, 324, 307, 149 भादस एवं 3(1)(10), 3(2)(5)एससीएसटी एक्ट में परिवादी चुतराराम पुत्र विंजाराम भील निवासी सुरा जागीर को 1,20,000 रूपये तथा पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर में दर्ज अन्तर्गत धारा 341, 323, 327 भादस एवं 3(1) (10), 3(2)(5) एसएसटी एक्ट में परिवादी फरसाराम पुत्र चन्दनाराम भील निवासी सणाऊ को 1,20,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उक्त दोनों प्रकरणों में प्रत्येक पीडित व्यक्ति को स्वीकृत राशि का सम्पूर्ण भुगतान एक मुश्त किया जाएगा।
इसी प्रकार शिव पुलिस थाना में दर्ज मु.नं0 107/2013 अन्तर्गत धारा 447, 427, 341, 323, 354 भादस एवं 3 (1) (10) (11) एससीएसटी एक्ट में परिवादी पांचाराम पुत्र शेराराम मेघवाल निवासी जसे का गांव को रूपये 60,000 रूपये सहायता राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर 25 प्रतिशत राशि 15000 रूपये का भुगतान तत्काल किया जाएगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर किया जाएगा। पुलिस थाना शिव में दर्ज मु.नं0 208/2014 धारा 302, 323 भादस एवं 3(1)(10)(11) एससीएसटी एक्ट में परिवादीनी श्रीमती मेमोदेवी पत्नी स्व. मंगलाराम भील निवासी आकली को 7,50,000 रूपये सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण 75 प्रतिशत राशि 5,62,500 का भुगतान तत्काल एवं शेष 25 प्रतिशत राशि दोषसिद्धी पश्चात् संदाय किया जाएगा।
उन्होने बताया कि धोरीमना पुलिस थाना में दर्ज मु.नं. 214/2014 अन्तर्गत धारा 323, 427 भादस एवं 3 (1)(10)एससीएसटी एक्ट में परिवादी कुम्भाराम पुत्र देवाराम जटिया निवासी मैन बाजार धोरीमना को 90000 रूपये सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धी जारी की जा चुकी है जिस कारण सम्पूर्ण भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। इसी प्रकार समदडी पुलिस थाना में दर्ज मु0नं0 73/2016 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 458, 323, 457, 380भादस एवं 3(1)(10)3(2)(5) एससीएसटी एक्ट में परिवादी भंवरलाल पुत्र दानाराम जटिया निवासी समदडी को 400000 रूपये सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 25 प्रतिशत राशि एफआईआर दर्ज होने पर, 50 प्रतिशत राशि आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर एवं शेष 25 प्रतिशत राशि अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर संदाय होगा। पुलिस थाना रामसर में दर्ज मु.नं. 114/2016 में परिवादी प्रहलादराम पुत्र नखतुराम मेघवाल निवासी गिराब को 4,00,000 रूपये की संशोधित सहायता राशि स्वीकृत की गई है जिसमे से 25 प्रतिशत राशि एफआईआर दर्ज होने पर, 50 प्रतिशत राशि आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर एवं शेष 25 प्रतिशत राशि दोषसिद्धी पश्चात् संदाय की जाएगी। उन्होने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि उपर्युक्त समस्त प्रकरणों में राशि का दोहरा भुगतान न हो।
-0-

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...