शनिवार, 24 अक्तूबर 2020

बाड़मेर जिला अस्पताल में पोस्ट कोविड वार्ड बनेगा

 जिला कलक्टर ने दिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश

बाड़मेर, 24 अक्टूबर। कोविड-19 की रोकथाम व बचाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे प्रभावी कदमों में एक और निर्णय लिया गया है, जिसके मुताबिक अब जिला मुख्यालय पर पोस्ट कोविड वार्ड स्थापित किया जाएंगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जिला अस्पताल में इस सबध में आवश्यक तैयारी को कहा है। जिला कलक्टर ने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल.मंसुरिया को पोस्ट कोविड वार्ड स्थापित करने तथा उसमें सुबह नौ से शाम सात बजे तक चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। पोस्ट कोविड वार्ड में हर समय एक एमडी मेडिसिन, एक काउंसलर और आयुष चिकित्सक (जिसे रेसिपरेटरी एक्सरसाइज और योग के माध्यम से चिकित्सा करने का ज्ञान हो) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 
जिला कलक्टर ने पृथक से स्थापित पोस्ट कोविड वार्ड में पर भर्ती मरीजों की चिकित्सा के लिए मल्टी डिसिप्लेनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को नियुक्त करने के निर्देश दिए। पोस्ट कोविड वार्ड/आईसीयू में यदि किसी मरीज को भर्ती करना पड़ा तो इसका निर्णय कोविड-नॉन कोविड क्लीनिक हॉस्पिटल में गठित मल्टी डिसिप्लेनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम अथवा उस समय उपलब्ध कोविड डेडिकेटेड वार्ड में नियुक्त ड्यूटी डॉक्टर द्वारा किया जा सकेगा। 

181 हैल्पलाइन पर कॉल की सुविधा
राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार पोस्ट कोविड उपचार के लिए मुख्यमंत्री 181 हैल्पलाइन का उपयोग कोविड हॉस्पिटल में बैड दिलवाने की सुविधा तथा होम आइसोलेशन में काउंसलिंग करवाने की प्रक्रिया की तरह ही किया जाएगा। उक्त हैल्पलाइन नं. पर कोविड-19 से ठीक हुए मरीज पोस्ट कोविड कंसलटैशन, स्ट्रेस के ट्रिटमेंट से संबंधित काउंसलिंग तथा परामर्श के लिए कॉल कर सकेंगे। इस प्रकार की कॉल प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय परामर्श केन्द्र से उचित परामर्श दिया जाएगा अथवा जरूर पड़ने पर जिला स्तर पर स्थापित पोस्ट कोविड वार्ड क्लीनिक पर संपर्क करने की सलाह दी जाएगी। 
पोस्ट कोविड पेशेंट के द्वारा मुख्यमंत्री 181 हैल्पलाइन पर कॉल कर के स्वयं चिकित्सकीय दृष्टि से अस्वस्थ होने की जानकारी दिए जाने पर समस्या की जानकारी जिले के कोविड हॉस्पिटल में स्थापित वॉर रूम को उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां पर तत्काल एम्बुलेंस/रैफरल ट्रांसपोर्ट से वार्ड/आईसीयू की व्यवस्था करवाते हुए उक्त व्यक्ति को पोस्ट कोविड वार्ड/आईसीयू अथवा चिन्हित किए गए बैड पर भर्ती करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से मिलावटखोरों की होगी धरपकड़

बाड़मेर, 24 अक्टूबर। जिले में मिलावटखोरों की धरपकड़ एवं त्योहारों के मौके पर आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने अभियान की तैयारियो को पूर्ण कर दिया है। 
     जिला कलेक्टर ने बताया कि  त्यौहारों का समय आने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इस समय मुख्यमंत्री ने इस मामले में और अधिक सतर्कता बरतने व खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शुरू किए जा रहे अभियान शुद्ध के लिए युद्ध के तहत जिले में भी जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय प्रबंधन समितिया गठित की गई है।      
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत दूध, मावा, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पादों, आटा बेसन, खाद्य तेल और घी की जांच, सूखे मेवे तथा मसालों तथा बाट एवं माप की सघन जांच करवाई जाएगी। जिले में ऐसे खाद्य पदार्थ उत्पादक, बड़े थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं के चिन्हिकरण का कार्य तत्काल कर लिया जाए, जहां मिलावट की संभावना हो। 
जिला कलक्टर ने बताया कि 26 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक चलने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उपखण्ड स्तर पर संयुक्त जांच दल कार्य करेगा। उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार तथा विकास अधिकारी के निर्देशन में काम करने वाले इस जांच दल में संबंधित क्षेत्र का पुलिस उधीक्षक या निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी या प्रवर्तन निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान अधिकारी तथा डेयरी का प्रतिनिधि शामिल होगा। उक्त जांच दलों द्वारा खाद्य पदार्थ और सामग्री बेचने वाले संस्थानों के यहां निरीक्षण कर नमूने लिए जाएंगे और फूड टैस्टिंग लैब में इन नमूनों की जांच करवाए जाने के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित फर्म के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
जांच दलों द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित फॉरमेट में अभियान के नोडल अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। जिला कलक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि अभियान के दौरान जांच दलों द्वारा दुकानों पर खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के साथ-साथ पैकेजिंग फूड के रैपर पर मैन्युफेक्चिरिंग डेट की भी जांच की जाए। यदि कोई भी दुकानदार एक्सपायरी डेट की किसी भी प्रकार की पैकेज्ड खाद्य सामग्री विक्रय करता पाया जाए तो उसके विरूद्ध भी जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। 
 जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कहा कि त्यौहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को हर स्तर पर सफल बनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूरा सहयोग करेगी। 

मिलावट की सूचना पर 51 हजार  का पुरस्कार
जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत इस बार खाद्य सामग्री में निर्माता द्वारा स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और जीवन को संकट में डालने वाला मिलावटी पदार्थ डाले जाने की सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर 51 हजार रूपए की पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस राशि का वितरण जिला कलक्टर द्वारा फूड टेस्टिंग लैब की जांच के उपरान्त निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए सूचना देने वाले की पहचान को गोपनीय रखते हुए किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए राशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुहैया करवाई जाएगी।

मिलावट की सूचना यहाँ देनी होगी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि मिलावट की सूचना जिले के कंट्रोल रूम के दूरभाष 02982-222226 पर दी जा सकती हैं। वही इसे 8005577828 पर व्हाट्सएप किया जा सकेगा। मिलावट की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।
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जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा, आदर्श आचार संहिता लागू

 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020


23 नवंबर, 27 नवंबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चार चरणों में होंगे चुनाव

कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मतदान के समय को आधे घंटे बढ़ाया गया, साथ ही मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या भी 1100 से घटाकर 900 की

बाड़मेर, 24 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव चार चरणों में कराने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रथम चरण में 23 नवंबर, द्वितीय चरण में 27 नवंबर, तृतीय चरण में 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभावी हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
 जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में चार चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। चारों चरणों के लिए 4 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 नवंबर प्रातः 11 बजे से होगी, जबकि 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर, द्वितीय चरण के लिए 27 नवंबर, तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसंबर को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी।    
इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख 11 दिसंबर को चुनाव होगा। सायं 5 बजे या मतदान की समाप्ति के साथ ही मतगणना प्रारंभ हो जाएगी।  

मतदान बूथ पर 1100 की बजाए होंगे 900 मतदाता
श्री मीणा ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आयोग द्वारा अब प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या भी कम कर 900 कर दी गई है। पूर्व में एक मतदान बूथ पर 1100 मतदाताओं की सीमा निर्धारित थी। इसके साथ ही पंचायत और नगर निगम चुनाव की तरह ही यहां भी मतदान के समय में बढ़ोतरी कर मतदान का समय प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.00 बजे तय किया गया है, ताकि मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मतदान कार्य कर सके।

अभ्यर्थियों के लिए तय की चुनाव खर्च सीमा
चुनाव आयोग ने जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए 1,50,000 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए खर्च सीमा निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की निगरानी के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की सतत् निगरानी रखेगा।

कोविड संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गाइडलाइन
 आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों जैसे ईवीएम की प्रथम जाचं, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जो इन चुनावों में भी यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगी। निर्वाचन गतिविधियों मंे सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे केन्द्र और राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों की भी पूर्ण रूप से पालना करे।

चुनाव संबंधी समस्या के समाधान के लिए नियन्त्रण कक्ष की स्थापना
आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा। आमजन 0141-2227786, 0141-2385067, 0141-2385059 पर कॉल कर सकते हैं। यह नियन्त्रण कक्ष 24 बाय 7 रात-दिन लगातार कार्य करेगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...