मंगलवार, 20 अप्रैल 2021

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 मंगलवार को 369 लोगो पर कार्यवाही

बाड़मेर, 20 अप्रेल। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 369 व्यक्तियों से कुल 75300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

कार्यवाहक जिला मजिस्ट्रेट मोहन दान रतनू ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 242 व्यक्तियों से 51200, बायतु में 7 व्यक्तियों से 1100 रूपये, चौहटन में 10 व्यक्तियों से 1800 रूपये, सेड़वा में 3 व्यक्तियों से 800 रूपये, सिणधरी में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, शिव में 8 व्यक्तियों से 800 रूपये, गडरारोड़ में 3 व्यक्तियों से 300, बालोतरा में 50 व्यक्तियों से 12100 रूपये, गुडामालानी में 3 व्यक्तियों से 1100 रूपये, धोरीमन्ना में 9 व्यक्तियों से 1400 तथा सिवाना में 32 व्यक्तियों से 4500 को मिलाकर कुल 369 व्यक्तियों से 75300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 49205 व्यक्तियों से 83,49,400 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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कोरोना संक्रमण में वृद्धि के मध्यनजर निजी हॉस्पीटल अधिग्रहित

बाड़मेर, 20 अप्रेल। जिले में कोरोना वायरस के मरीजो की संख्या वृद्धि को देखते हुए निजी चिकित्सालय में मरीजों को भर्ती एवं इलाज की आवश्यकता के मध्यनजर कार्यवाहक जिला कलक्टर मोहनदान रतनू द्वारा चौहटन चौराहा स्थित थार हॉस्पिटल को अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए गए है।

कार्यवाहक जिला कलक्टर मोहनदान रतनू ने बताया कि थार हॉस्पीटल का सम्पूर्ण ढांचा मौजूदा स्थितिनुसार अधिग्रहित किया गया है। उन्होने बताया कि अधिग्रहण अवधि के दौरान अस्पताल का संचालन अधिग्रहणकर्ता द्वारा किया जाएगा। अधिग्रहण अवधि के किराये तथा पानी व बिजली के अपभोग पर हुए व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। उन्होनें बताया कि अस्पताल में चिकित्सा, नर्सिंग स्टाफ, दवाईयों, ऑक्सीजन सिलेण्डर की व्यवस्था अधिग्रहणकर्ता द्वारा की जाएगी।
उन्होनें बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियम 65(3)(ग) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अस्पताल को जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज बाड़मेर द्वारा अधिग्रहण किया जायेगा एवं अधिग्रहण की वास्तविक तिथि से ही उक्तानुसार देय भुगतान देय होगा।
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