सोमवार, 24 अप्रैल 2023

खाद्य लाइसेंस शिविर बुधवार को विशाला में

बाड़मेर, 24 अप्रैल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य  कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। जिला कलेक्टर लोक बंधु के निर्देशानुसार 26 अप्रैल को सुबह 10 से 5 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य भवन विशाला में एक दिवसीय  शिविर का आयोजन किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों और कस्बे के आस पास के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनाये। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी,  विक्रेता, हाट बाजार, में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा गया है कि वे तत्काल शिविर या ईमेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोई दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी लाईसेंस व रजिस्टेªशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाईसंेस व रजिस्टेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा। साथ ही जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं ने पूर्व में लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस की तिथि निकल चुकी हो तो नये लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबार कर्ताओं की सुविधा हेतु जिले में विभिन्न स्थानों पर लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
डॉ. गजराज ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2 से 3 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। उन्होने बताया कि आवेदक प्रोपराईटर की संपूर्ण विवरण नाम पता मोबाईल नम्बर ईमेल इत्यादि, मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रोपाराईटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र पार्टनरशिपडीड, निर्माण ईकाई हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराईटर का पहचान पत्र, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है। फूड लाइसेन्स नही पाए जाने की स्थिति नियमानुसार कारवाही की जावेगी।
उन्होंने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं से अपील है कि जिस खाद्य को कारोबार कर्ता के पास यदि खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं है तो शिविर में बना हुआ लेवे नहीं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। खाद्य अनुज्ञा पत्र परिसर में होना आवश्यक है।
-0-

सफलता की कहानियां - सवाई के लिए वरदान बना शिविर

बाड़मेर, 24 अप्रैल। सोमवार से आरंभ महंगाई राहत शिविर आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं।

    महंगाई राहत कैम्प के द्वारा बाडमेंर निवासी सवाईलाल को उनकी पात्रतानुसार चार योजनाओं से लाभान्वित किया गया तथा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध करवाये गये। उन्होने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे महंगाई राहत कैम्प के तहत उन्हे मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ मिला। इन योजनाओं का लाभ पाकर वे बडे खुश नजर आये।
उन्होने मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए धन्यवाद किया।
-0-




प्रशासन गांवो के संग अभियान - 2023 के तहत महंगाई राहत कैम्प का विधिवत शुभारंभ

बाडमेर, 24 अप्रैल। प्रदेश के हर जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार द्वारा महंगाई से राहत दिलाने के उदेश्य से प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों पर सोमवार से महंगाई राहत कैम्प का विधिवत शुभारंभ किया गया। सोमवार को बाडमेर जिले की महाबार, मण्डापुरा, थोब, बायतु भोपजी, शोभाला जैतमाल, डाबड, बबुगुलेरिया, गंुगा, भंवार, मीठडाउ, करना एवं मवडी ग्राम पंचायत पर महंगाई राहत कैम्प आयोजित किये गये।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 तहत महंगाई राहत कैम्प प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो दिन चलाया जाएगा। इन कैम्प के माध्यम से राज्य सरकार की 10 योजनाओं से आमजन का पात्रतानुसार लाभान्वित किया जाएगा। आमजन की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैम्पों में भी जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी जरुरतमंद व्यक्ति महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिले में पहले दिन हुआ 45553 लाभार्थियों का पंजीयन
जिला कलेक्टर ने बताया कि सोमवार को जिले में आयोजित महंगाई राहत कैम्प में कुल 45553 लाभार्थिंयों ने पंजीयन करवाया। जिले में आयोजित महंगाई राहत कैम्प के दौरान मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना में 4288, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 6321, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 582, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में 7088, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 3498, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 604, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 2747, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 8278, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 8181 एवं मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में 3966 लाभार्थियों ने पंजीयन करवाकर योजना का लाभ प्राप्त किया।
मंगलवार को यहां होगा कैम्प का आयोजन
जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि मंगलवार 25 अप्रैल को प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 के तहत बाडमेर जिले की जालीपा, साजियाली पदमसिंह, कुडी, बायतु भीमजी, छोटु, ताणु मानजी, पांचरला, तालसर, कादानाडी एवं करमावास ग्राम पंचायत पर महंगाई राहत कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इन कैम्पों के द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
-0-

महंगाई राहत कैंप का हुआ विधिवत शुभारंभ

आमजन के लिए सरकार संकल्पित - चौधरी

हर जरुरतमंद को मिलेगा लाभ - जैन
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने किया शिविरों का निरीक्षण

बाड़मेर, 24 अप्रैल। प्रदेश के हर जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार द्वारा महंगाई से राहत दिलाने के लिए जिले में सोमवार से मंहगाई राहत शिविरों का शुभारंभ किया गया।
  सोमवार सुबह 10ः30 बजे राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और जिला कलेक्टर लोक बंधु द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थाई महंगाई राहत कैंप का फीता काट कर विधिवत शुभारंभ किया गया। वही वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने धोरीमन्ना के शोभाला जेतमाल में महंगाई राहत शिविर का उद्घाटन किया। इसी तरह जिले के सभी नगरीय निकायो और पंचायत समितियों में संबंधित विधायक, प्रधान, सभापति समेत जनप्रतिनिधियों ने अभियान का आगाज किया। साथ ही जिले में प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान की भी शुरुआत की गई। इसमें भी महंगाई राहत के लिए 10 प्रमुख योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हुआ।
इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत कैम्प आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि कैम्पों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी। उन्होने राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। कैंपों में योजनाओं का तुरंत लाभ पहुंचाया जाएगा। आमजन की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैम्पों में भी जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी जरुरतमंद व्यक्ति महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस दौरान जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैम्प का शुभारंभ किया गया है जो 30 जुन तक संचालित किये जाएगें। इन शिविरों के माध्यम से हर जरूरतमंद तक 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचेगा। इन महंगाई राहत कैम्प का आयोजन ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर भी सोमवार से शनिवार प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कैम्पों के आयोजन द्वारा आमजन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक लोगों तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके।
इस अवसर पर लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर पात्रतानुसार योजनाओं से लाभान्वित कर मुख्यमंत्री गारन्टी कार्ड का वितरण किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मंहगाई राहत शिविर को लेकर आमजन में काफी उत्साह का माहौल है। बडी संख्या में आमजन महंगाई से राहत पाने हेतु कैम्प में रजिस्ट्रेशन के लिये उपस्थित हुए।
महंगाई राहत कैम्प के शुभारंभ अवसर पर बाडमेर नगर परिषद सभापति दिलीप माली, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, उपखण्ड अधिकारी समन्दरसिंह, नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य समेत सभी विभागीय अधिकारियों के साथ पत्रकार एवं लाभार्थी उपस्थित रहे।
गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने कलेक्ट्रेट में स्थाई कैंप के उद्घाटन के बाद महाबार तथा भाड़खा में आयोजित शिविर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को शिविर में आने वाले सभी व्यक्तियों का शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के निर्देश दिए।
वहीं जिला कलेक्टर लोक बंधु ने विरधिचंद जैन केंद्रीय बस स्टैंड, मल्लिनाथ सर्किल में लगे स्थाई शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने महाबार में भी आयोजित शिविर का औचक निरीक्षण किया।
यहां हुआ शुभारंभ
धोरीमन्ना तहसील की ग्राम पंचायत शोभाला जेतमाल में प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 के तहत महंगाई राहत शिविर का विधिवत शुभारंभ वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा किया गया।
इस अवसर पर हेमाराम चौधरी ने बताया कि इन शिविरों का आयोजन आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के साथ राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। उन्होने बताया कि इन महंगाई राहत शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत पर दो दिवस के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। उन्होने आमजन को अधिक से अधिक शिविरों में पधार कर लाभान्वित होने की अपील की।
इन योजनाओं में होगा पात्रतानुसार रजिस्ट्रेशन
1- मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेन्डर
2- मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली
3- मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली
4- मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट
5- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार
6- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर
7- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि
8- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
9- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए
10- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40  हजार रुपये का बीमा कवर
कैंप का समय और स्थान
कैंप का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। आमजन अपने नजदीक लगने वाले कैंप का स्थान और सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट mehangairahatcamp.rajasthan.gov.in पर भी ले सकते हैं।
-0-
















लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...