बुधवार, 19 फ़रवरी 2020

दो दिवसीय जिला उद्यम समागम सेमीनार 2020 का उद्घाटन


बाडमेर, 19 फरवरी। जिला कलक्टर अंशदीप द्वारा बुधवार को जिला मुख्यालय पर दो दिवसीय जिला उद्यम समागन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान नगर परिषद सभापति दिलीप माली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अध्यक्ष डिक्की राजस्थान अशीष गौरा, हेण्डप्रोसेस टेक्सटाइल एसोसिएशन बालोतरा के अध्यक्ष गनीमोहम्मद सुमरो, अग्रणी बैंक प्रबन्धक राजकुमार शर्मा, डीडीएम नाबार्ड दिनेश प्रजापत सहित संस्था प्रतिनिधि एवं दस्तकार मौजूद रहें।
इस अवसर पर जिला कलक्टर अंशदीप ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग केन्द्र तथा जिला प्रशासन के सहयोग से रीको परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में लगभग 35 आर्टीजन्स एवं संस्थाओं के उत्पादों क्रमशः कारविंग फर्नीचर, कपडे पर कॉच कशीदाकारी वर्क, एप्लीक वर्क, लेदर हेण्डीक्राफ्ट एवं हेण्डलूम बुनकरों के उत्पादों का अवलोकन किया। इसके पश्चात् जिला कलक्टर अंशदीप ने आरसेटी परिसर में एमएसएमई एवं राज्य सरकार की उद्यमियों की योजनाओं के सेमीनार का दीप प्रज्जवलित कर संगोष्ठी का शुभारम्भ किया। उन्होने उद्यम समागम के बारे में उद्यमियों एवं दस्तकारों को राज्य सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं का जानकारी देते हुए लाभ उठाने को कहा। इस दौरान विकास आयुक्त हस्तशिल्प जोधपुर के अधिकारी द्वारा हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं की जानकारी कराई। इसी प्रकार प्रबन्धक ईपीसीएच जोधपुर गोपाल शर्मा द्वारा उद्यमियों को एक्सपोर्ट के बारे में ऑनलाईन पंजीयन की जानकारी कराई। इस दौरान अशीष गौरा डिक्की द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को हस्तशिल्पी, उद्यमों की स्थापना के संबंध में दिये जाने वाली अनुदान योजनाओं, एमएसएमई डीआई जयपुर के सहायक निदेशक फुलसिंह द्वारा एमएसएमई की योजनाओं जानकारी कराई गई। इससे पूर्व जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी ने जिला उद्यम समागम सेमीनार 2020 के बारे में दो दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।  
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक ने बताया कि गुरूवार 20 फरवरी को कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मण्डी द्वारा कृषि प्रस्सकरण निति 2019, नाबार्ड द्वारा किसानों एवं उद्यमियों से संबंधित योजनाओं, लीड बैंक प्रबन्धक द्वारा बैंकों से ऋण आवेदन प्रक्रिया संबंधी तथा पशु पालन विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी कराई जाएगी।
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सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को 25 फरवरी तक पेश करने होंगे बीमा दावे


बाड़मेर,19 फरवरी। वित्तिय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य बीमा पॉलिसी जो एक अप्रेल 2020 को मैच्योर होनी है ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों के बीमा दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी 25 फरवरी तक आवश्यक रूप से जमा करायें।
       राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर संभाग के अतिरिक्त निदेशक संतोष अमिताभ ने बताया कि 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में सेवानिवृत होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य बीमा पॉलिसी के भुगतान के लिए ऑनलाईन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद सभी आहरण वितरण अधिकारी इन दावा प्रपत्रों को ऑनलाईन फारवर्ड करने के बाद इनकी हार्ड कॉपी 25 फरवरी 2020 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।
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सहकारी भूमि विकास बैंकों में ऋण आवेदन की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन


गोल्ड लोन एवं एग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्र में कार्य करेंगे बैंक
बाड़मेर, 19 फरवरी। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रशासक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय जी.एल. स्वामी ने कहा कि भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों के ऋण आवेदन की प्रक्रिया को शीघ्र ही पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ऋण वसूली एवं विधिक कार्यवाही को भी पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा। इससे ऋण प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी तथा मॉनिटंरिग भी प्रभावी हो सकेगी।
उन्होेंने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों में भर्ती के लिए शीघ्र ही सहकार भर्ती बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंकों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है।
राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फैण्डरेशन, मुंबई के प्रबंध निदेशक श्री के.के. रविन्द्रन ने कहा कि बदलते समय में ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल करते हुए किसान पर कम किस्त अदायगी का शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि वह समय पर ऋण की अदायगी कर सके। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा व्यवसायिक विविधिकरण की ओर आगे बढ़ते हुए मल्टी सर्विस देने पर जोर दिया जाए ताकि तरलता की समस्या नही आये तथा बैंक प्रबंधन को भी ऑन फंड क्रियेट करने पर ध्यान देना होगा।उन्होंने कहा कि जिन भूमि विकास बैंकों की स्थिति अच्छी है उन्हें गोल्ड लोन एवं एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए। राजस्थान के सहकारी भूमि विकास बैंकों को कर्नाटक, केरल, तेलगांना जैसे राज्यों के मॉडल को अपनाते हुए कार्य करना होगा ताकि ऋण असंतुलन जैसी स्थितियों से सहकारी भूमि विकास बैंकों को उभारा जा सके। उन्होंने कहा कि अलग-अलग प्राथमिक भूमि विकास बैंकों का अध्ययन कर उनके अनुरूप योजनाओं पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों को ऋण वसूली पर ध्यान देना चाहिए।
प्रबंध निदेशक एसएलडीबी जितेन्द्र शर्मा ने कहा कि भूमि विकास बैंकों द्वारा फसली ऋण वितरण के लिए नाबार्ड से आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंकों के सदस्यों को 3 लाख रूपये तक के व्यक्तिगत ऋण देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक विविधिकरण की ओर बढ़ते हुए ऋणों का नियमित चुकारा करने वाले ऋणी सदस्यों को नकद साख सीमा ऋण उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर कार्य योजना बनाई जा रही है।
शर्मा ने कहा कि भूमि विकास बैंकों से ऋण वितरण की प्रक्रिया को नया लुक दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण की पुरानी अवधि में समय के अनुसार फेरबदल किया जा रहा है। उन्होेंने कहा कि नाबार्ड की ऋण नीति के अनुसार ऋण वितरण में विविधता को प्रमुखता दी जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि नाबार्ड पुनर्वित्त की ब्याज दरों में कमी लाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में 230 करोड़ का दीर्घकालीन कृषि ऋण किसानों को वितरित किया जा रहा है।
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सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को त्वरित गति से निपटाने के लिए कृत संकल्पित


प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा

बाड़मेर, 19 फरवरी। राज्य सरकार भर्तियों के संबंध में अत्यंत गम्भीर है और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों में भर्तियों की प्रक्रियाओं को त्वरित गति से निपटाने को अपनी प्राथमिकता में रखा है।  
मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने विभिन्न विभागों के सचिवों से उन भर्तियों पर चर्चा की जिनका परीक्षा परिणाम जारी हुए तीन माह या उससे अधिक समय हो गया लेकिन उन पर अभी तक नियुक्ती नहीं हुई। उन्होंने नर्सरी अध्यापक, महिला सुपरवाइजर, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अध्यापक, आर्थिक अन्वेषक जैसे पदों के लिए तुरन्त नियुक्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द आरम्भ करने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने वेयर हाउस मैंनेजर, आर.ए.एस, आर.टी.एस, कर सहायक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुए 3 माह से अधिक समय हो जाने के बावजूद परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किये जाने पर आरपीएससी एवं राज.कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिवों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रियाओं में आने वाली अड़चनों का संबंधित विभाग के साथ तालमेल बैठाते हुए तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने उन भर्तियों के मामले भी शीघ्र निपटाने के लिए कहा जिनके वाद न्यायालय में लम्बित हैं। मुख्य सचिव ने आरपीएससी के अधिकारीयों को शीघ्र भर्ती संबंधी कैलेण्डर बनाने के निर्देश भी दिए। कार्मिक विभाग कि सचिव श्रीमती रोली सिंह ने राज्य में प्रक्रियाधीन भर्तियों की वर्तमान स्थिति की विस्तार से जानकारी दी।
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बाड़मेर में स्वरूप सिंह एवं जैसलमेर में सुभान खान जिला उपभोक्ता मंच में सदस्य नियुक्त


बाड़मेर, 19 फरवरी। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा 10 (1क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई हैं।
आदेशानुसार जिला मंच बांसवाड़ा में भावना मेहता, बाड़मेर में स्वरूप सिंह, बूंदी में संतोष भाकल, चित्तौड़गढ़ में राजेश्वरी मीणा एवं अरविंद कुमार भट्ट, चूरू में संतोष मासूम, दौसा में माया खंडेलवाल, डूंगरपुर में जय दीक्षित एवं दीप्ति पांचाल, जैसलमेर में सुभान खान, जालौर में ममता जैन, झालावाड़ में शीला मीना, जोधपुर प्रथम में अफसाना खान, करौली में चंदा शर्मा, पाली में मेहनाज सम्मा, सीकर में मोहम्मद शाकिर एवं ज्योति जोशी को जिला मंच का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।
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मोर पंखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का विचार


बाड़मेर, 19 फरवरी। वन राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि मोर को शिकार से बचाने के लिए उसके पंखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा सारस, गिद्ध, गोडावण, मोर जैसे पक्षियों के संरक्षण के लिए गंभीरता से प्रयास किये जा रहे है।
उन्होंने कहा कि सारस एवं गिद्ध की कैप्टिव ब्रीडिंग करने के अतिरिक्त गोडावण के नये अंडे एकत्रित कर चूजे तैयार कर इन पक्षियों के संरक्षण का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पक्षियों के घायल या बीमार होने की सूचना मिलने पर तत्काल टीम द्वारा उन्हें बचाने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिकार करने की सूचना मिलने पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज करने, चालान पेश करने तथा गिरफ्तारी का काम किया जाता हैं।
विश्नोई ने बताया कि गत वर्ष प्रदेश के कुछ वन मण्डलों में जहरीला दाना डालकर पक्षियों के मारे जाने के प्रकरण सामने आये हैं। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु अधिनस्थ स्टाफ द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित गश्त की जाती है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आने पर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा आमजन में जागरुकता लाने के लिए पक्षी महोत्सव एवं वन्यजीव सप्ताह के आयोजन किये गये हैं। विश्नोई ने बताया कि वर्तमान में राज्य के जिलों में ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन नियुक्त नहीं किये हुये हैं। इसका परीक्षण किया जा रहा है।
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मदरसों में लगे पैराटीचर्स का स्थानान्तरण करने के संबंध में नियम बनाये जाएंगे


विधायक अमीन खान का प्रश्न

बाड़मेर, 19 फरवरी। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि मदरसों में लगे पैराटीचर्स का स्थानान्तरण करने के संबंध में नियम बनाये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पैराटीचर्स संविदाकर्मी होते है और इनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।  विभाग द्वारा इस संबंध में 20 दिसम्बर 2017 को आदेश जारी किये गये थे। कुछ पैराटीचर्स ऐसे है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या जो महिलाएं दूर-दराज में लगी हुई, उनका स्वयं के प्रार्थना पत्र पर कार्य व्यवस्था की दृष्टि से उसी जिले अथवा अन्य जिलों में समायोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पैराटीचर्स के स्थानान्तरण के संबंध में कोई नियम बने हुये नहीं है।
इससे पहले विधानसभा में विधायक अमीन खां के प्रश्न के जवाब में मोहम्मद ने बताया कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत एक वर्ष में 92 बैठकें जिला स्तर पर आयोजित की गई तथा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित योजनाओं से 731767 अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया गया। भविष्य में भी इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मदरसों में लगे पैराटीचर्स को दूसरे जिले में स्थानान्तरित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि केवल गम्भीर रोग से पीडित, विधवा, परित्यक्ता, विवाहित महिलायें, डिरजिस्ट्रर्ड एवं शून्य नामांकन वाले मदरसों में कार्यरत कुल 212 शिक्षा सहयोगी को स्वयं के प्रार्थना पत्र पर उसी जिले अथवा अन्य जिलों में कार्य व्यवस्था की दृष्टि से समायोजित किये गये है।
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खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु विशेष जाॅच दल गठित


बाडमेर, 19 फरवरी।  जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण की रोकथाम एवं न्यायालय के आदेशों की पालना में सभी संभावित कदम उठाये जाने हेतु पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए पुलिस थाना स्तर पर खान, वन, राजस्व, परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के विशेष जांच दल गठित किए गए है।
जिला कलक्टर अंशदीप की ओर से जारी आदेश के अनुसार विशेष जांच दल के प्रभारी संबंधित उपखंड अधिकारी होंगे। संयुक्त जांच दल खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण के विरूद्ध प्रभावी रोकथाम के लिए कार्यवाही करेंगे। उन्होने बताया कि जिला एवं प्रत्येक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय स्तर पर खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण के संबंध में एक रजिस्टर का संधारण किया जाकर खनिज बजरी के अवैध खनन, निगर्मन, भण्डारण की शिकायतों एवं परिवादों को दर्ज कर उस पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। उन्हांेने सख्त हिदायत दी है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर अत्यन्त गंभीरता से लिया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए खनि अभियन्ता खान विभाग बाड़मेर नोडल अधिकारी होंगे तथा संयुक्त जांच दलांे की ओर से की गई कार्यवाही की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट खान विभाग राजस्थान जयपुर को भिजवाते हुए जिला कार्यालय को अवगत कराएंगे।
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निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित


बाड़मेर, 19 फरवरी। परिसीमन से प्रभावित ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में परिसीमन से प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायतों में निर्वाचक नामावलियों को नए सिरे से तैयार किया जाना हैं। उन्होने बताया कि परिसीमन से प्रभावित ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु घोषित पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 26 फरवरी को किया जाकर इसी दिन निर्वाचक नामावलियों का वार्डों, मतदान केन्द्रों पर पठन किया जाएगा। एक मार्च विशेष अभियान की तिथी निर्धारित की गई है। 6 मार्च को दावें एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी होगी तथा 13 मार्च तक दावें एवं आक्षेपों का निस्तारण किया जा सकेगा। उन्होने बताया कि 20 मार्च तक पूरक सूचियों की तैयारी की जाकर 23 मार्च को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।  
प्रभावित होने वाली निर्वाचक नामावलियों से संबंधित ग्राम पंचायतें-
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में प्रभावित होने वाली निर्वाचक नामावलियों से संबंधित ग्राम पंचायतें यथा बाडमेर पंचायत समिति मेें ग्राम पंचायत गरल एवं मीठड़ा, चैहटन में तारातरा, भोजारिया, चैहटन, केरनाडा, पौशाल, चैहटन आगोर एवं कोनरा विलायतशाह, धोरीमना में खारी एवं कातरला खिलेरियान, शिव में स्वामी का गांव एवं नेगरड़ा, सिवाना में देवन्दी, महिलावास एवं अर्जियाणा, पाटोदी में साजियाली रूपजी राजाबेरी एवं डउकियों का तला, धनाऊ में सांवा, नवातला राठौड़ान एवं सारणों की नाडी, सेड़वा में गुले की बेरी तथा आडेल में आसुओं की ढाणी एवं खारड़ी बेरी है, जिसके लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है।
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कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता शिविर 26 फरवरी को


बाड़मेर, 19 फरवरी। जिला प्रशासन एवं कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता शिविर का आयोजन 26 फरवरी को प्रातः 10 बजे से नेहरू युवा केन्द्र बाड़मेर में किया जाएगा।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि शिविर में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्रशिक्षण एवं स्व-रोजगार प्रदान करने वाले संस्थानों को आमंत्रित किया गया है। शिविर में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान, उद्योग केन्द्र, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास निगम, आरसेटी, भारतीय जीवन बीमा निगम के अलावा राजवेस्ट लि., सोडक्सो फूड सोल्यूशन इंडिया प्रा.लि., साउथ वेस्ट माईिनिंग लि., वेदान्ता लि. को भी आमंत्रित किया गया है।
उन्होने बताया कि इच्छुक युवा अपने मूल प्रमाण-पत्रों की फोटोप्रति, पासपोर्ट साईज फोटो के साथ उक्त शिविर में उपस्थित होकर उपलब्ध विभागों एवं संस्थानों से सम्पर्क कर लाभान्वित हो सकते है।
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उपखण्ड अधिकारी अधीनस्थ कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही को सशक्त


बाडमेर, 19 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर सभी उपखण्ड अधिकारियों को उनके उपखण्ड में कार्यरत समस्त अधीनस्थ सेवाओं एवं मंत्रालयिक सेवाओं के कार्मिकों के विरूद्ध लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है।
संयुक्त शासन सचिव कार्मिक क-3 विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 15 के उप नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत सभी उपखण्ड अधिकारियों को उनके उपखण्ड में कार्यरत समस्त अधीनस्थ सेवाओं एवं मंत्रालयिक सेवाओं के कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्तियां अधिकतम दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने तक अधिरोपित करने लिए विशेष रूप से सशस्त किया गया है। आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी के दण्डादेश के विरूद्ध नियम 23 में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।
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गिड़ा में छात्रावास निर्माण हेतु तीन बीघा भूमि आवंटित


बाड़मेर, 19 फरवरी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की घोषण के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ग्राम गिडा के खसरा नम्बर 112 में छात्रावास निर्माण हेतु मेघवाल शिक्षा एवं विकास संस्थान बालोतरा को तीन बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि शासन उप सचिव राजस्व गु्रप 3 विभाग द्वारा ग्राम गिडा के खसरा नम्बर 112 की भूमि मे से तीन बीघा भूमि राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजो, औषधालयों एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवनों हेतु राजकीय भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत मेघवाल शिक्षा एवं विकास संस्थान बालोतरा को छात्रावास हेतु निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेशानुसार संस्था उक्त छात्रावास में अनुसूचित जाति के सभी वर्गो के विद्यार्थियों को भी प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान करेगी।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...