शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2020

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समितियां गठित

 बाड़मेर, 23 अक्टूबर। मिलावट करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए व्यापक स्तर पर चलाए जाने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने आदेश जारी कर जिला स्तरीय प्रबंधन समिति एवं ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया है।

जिला स्तरीय प्रबंधन समिति
जारी आदेश के अनुसार जिला स्तरीय प्रबंधन समिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रबंधक निदेशक जिला डेयरी एवं उपविधि परमर्शी/सहा.विधि परामर्शी सदस्य होंगे तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर संयोजक होंगे। जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि उक्त समिति द्वारा जिले के ऐसे खाद्य पदार्थ उत्पादक/बड़े थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता चिन्हित किये जायंेगे जहां पर मिलावट की संभावना अधिक हो, उक्त समिति के संयोजक द्वारा जिले में गठित जांच दलों को अभियान की अवधि में प्रति दिवस प्रातः काल जांच किये जाने वाली संस्थाओं की सूची उपलब्ध करवाई जायेगी। समिति द्वारा दैनिक आधार पर अभियान की समीक्षा की जाएगी।
ब्लॉक स्तरीय जांच दल
जिला कलक्टर ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय जांच दल में उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/ विकास अधिकारी अध्यक्ष होंगे। वहीं पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस निरीक्षक, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रर्वतन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक, विधि माप विज्ञान अधिकारी तथा डेयरी का प्रतिनिधि सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि उक्त दल प्रतिदिवस निर्धारित संस्थाओं का निरीक्षण कर दूध, मावा, पनीर, अन्य दुग्ध उत्पादन, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी व सूखे मेवे/मसालों आदि के नमूने लेकर मौके पर कार्यवाही करते हुए निकटतक फूड टेस्टिंग लेव में जांच करवाकर आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
-0-

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर सख्ती जारी शुक्रवार को 3400 रूपये का जुर्माना वसूला

 बाड़मेर, 23 अक्टूबर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को जिले में 21 व्यक्तियों से 3400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र शिव में 7 लोगों से 900, गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 3 लोगों से 400 तथा सिवाना में 10 लोगों से 1900 को मिलाकर कुल 21 लोगों से 3400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7382 लोगों से कुल 13,80,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
-0-

बाड़मेर जिला अस्पताल में पोस्ट कोविड वार्ड बनेगा

 जिला कलक्टर ने दिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश

बाड़मेर, 23 अक्टूबर। कोविड-19 की रोकथाम व बचाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे प्रभावी कदमों में एक और निर्णय लिया गया है, जिसके मुताबिक अब जिला मुख्यालय पर पोस्ट कोविड वार्ड स्थापित किया जाएंगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जिला अस्पताल में इस सबध में आवश्यक तैयारी को कहा है। जिला कलक्टर ने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल.मंसुरिया को पोस्ट कोविड वार्ड स्थापित करने तथा उसमें सुबह नौ से शाम सात बजे तक चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। पोस्ट कोविड वार्ड में हर समय एक एमडी मेडिसिन, एक काउंसलर और आयुष चिकित्सक (जिसे रेसिपरेटरी एक्सरसाइज और योग के माध्यम से चिकित्सा करने का ज्ञान हो) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
जिला कलक्टर ने पृथक से स्थापित पोस्ट कोविड वार्ड में पर भर्ती मरीजों की चिकित्सा के लिए मल्टी डिसिप्लेनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को नियुक्त करने के निर्देश दिए। पोस्ट कोविड वार्ड/आईसीयू में यदि किसी मरीज को भर्ती करना पड़ा तो इसका निर्णय कोविड-नॉन कोविड क्लीनिक हॉस्पिटल में गठित मल्टी डिसिप्लेनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम अथवा उस समय उपलब्ध कोविड डेडिकेटेड वार्ड में नियुक्त ड्यूटी डॉक्टर द्वारा किया जा सकेगा।
181 हैल्पलाइन पर कॉल की सुविधा
राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार पोस्ट कोविड उपचार के लिए मुख्यमंत्री 181 हैल्पलाइन का उपयोग कोविड हॉस्पिटल में बैड दिलवाने की सुविधा तथा होम आइसोलेशन में काउंसलिंग करवाने की प्रक्रिया की तरह ही किया जाएगा। उक्त हैल्पलाइन नं. पर कोविड-19 से ठीक हुए मरीज पोस्ट कोविड कंसलटैशन, स्ट्रेस के ट्रिटमेंट से संबंधित काउंसलिंग तथा परामर्श के लिए कॉल कर सकेंगे। इस प्रकार की कॉल प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय परामर्श केन्द्र से उचित परामर्श दिया जाएगा अथवा जरूर पड़ने पर जिला स्तर पर स्थापित पोस्ट कोविड वार्ड क्लीनिक पर संपर्क करने की सलाह दी जाएगी।
पोस्ट कोविड पेशेंट के द्वारा मुख्यमंत्री 181 हैल्पलाइन पर कॉल कर के स्वयं चिकित्सकीय दृष्टि से अस्वस्थ होने की जानकारी दिए जाने पर समस्या की जानकारी जिले के कोविड हॉस्पिटल में स्थापित वॉर रूम को उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां पर तत्काल एम्बुलेंस/रैफरल ट्रांसपोर्ट से वार्ड/आईसीयू की व्यवस्था करवाते हुए उक्त व्यक्ति को पोस्ट कोविड वार्ड/आईसीयू अथवा चिन्हित किए गए बैड पर भर्ती करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
-0-

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से

 जिला कलक्टर ने ली जिला स्तरीय प्रबंधन समिति की बैठक

बाड़मेर, 23 अक्टूबर। जिले में मिलावटखोरों की धरपकड़ एवं त्योहारों के मौके पर आमजन व उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने शुक्रवार को अभियान की तैयारियो की विस्तृत समीक्षा की।
      इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने बताया कि त्यौहारों का समय आने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इस समय मुख्यमंत्री ने इस मामले में और अधिक सतर्कता बरतने व खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शुरू किए जा रहे अभियान शुद्ध के लिए युद्ध के तहत जिले में भी जिला स्तरीय प्रबंधन समिति की बैठक शुक्रवार को हुई।      
उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के तहत दूध, मावा, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पादों, आटा बेसन, खाद्य तेल और घी की जांच, सूखे मेवे तथा मसालों तथा बाट एवं माप की सघन जांच करवाई जाए। जिले में ऐसे खाद्य पदार्थ उत्पादक, बड़े थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं के चिन्हिकरण का कार्य तत्काल कर लिया जाए, जहां मिलावट की संभावना हो।
जिला कलक्टर ने बताया कि 26 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक चलने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उपखण्ड स्तर पर संयुक्त जांच दल कार्य करेगा। उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार तथा विकास अधिकारी के निर्देशन में काम करने वाले इस जांच दल में संबंधित क्षेत्र का पुलिस उधीक्षक या निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी या प्रवर्तन निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान अधिकारी तथा डेयरी का प्रतिनिधि शामिल होगा। उक्त जांच दलों द्वारा खाद्य पदार्थ और सामग्री बेचने वाले संस्थानों के यहां निरीक्षण कर नमूने लिए जाएंगे और फूड टैस्टिंग लैब में इन नमूनों की जांच करवाए जाने के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित फर्म के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
जांच दलों द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित फॉरमेट में अभियान के नोडल अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। जिला कलक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि अभियान के दौरान जांच दलों द्वारा दुकानों पर खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के साथ-साथ पैकेजिंग फूड के रैपर पर मैन्युफेक्चिरिंग डेट की भी जांच की जाए। यदि कोई भी दुकानदार एक्सपायरी डेट की किसी भी प्रकार की पैकेज्ड खाद्य सामग्री विक्रय करता पाया जाए तो उसके विरूद्ध भी जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। मीणा ने बैठक के दौरान जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी को अभियान के पहले दिन पांच कार्रवाई करने का लक्ष्य दिया।
इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कहा कि त्यौहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को हर स्तर पर सफल बनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूरा सहयोग करेगी।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने शुद्ध के युद्ध अभियान की पूरी रूपरेखा पर प्रकाश डाला। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी एल विश्नओई ने भी अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए और हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाने की बात कही। बैठक में उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान, पुलिस उप अधीक्षक महावीर शर्मा मौजूद रहे। इससे पूर्व जिला कलेल्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियो से अभियान की ऑन लाइन समीक्षा की।
मिलावट की सूचना पर 51 हजार  का पुरस्कार
जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत इस बार खाद्य सामग्री में निर्माता द्वारा स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और जीवन को संकट में डालने वाला मिलावटी पदार्थ डाले जाने की सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर 51 हजार रूपए की पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस राशि का वितरण जिला कलक्टर द्वारा फूड टेस्टिंग लैब की जांच के उपरान्त निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए सूचना देने वाले की पहचान को गोपनीय रखते हुए किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए राशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुहैया करवाई जाएगी।
मिलावट की सूचना यहाँ देनी होगी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि मिलावट की सूचना जिले के कंट्रोल रूम के दूरभाष 02982-222226 पर दी जा सकती हैं। वही इसे 8005577828 पर व्हाट्सएप किया जा सकेगा। मिलावट की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।
-0-

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...