सोमवार, 23 मार्च 2020

होम क्वारेंटाइन में रहने वालो के लिए एडवाइजरी जारी


बाड़मेर, 23 मार्च। कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए वायरस से संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क में आए या संक्रमित देशों से आने वाले यात्री एवं ऐसे यात्रियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों को होम क्वारैंटाइन में रखा जा रहा है। चिकित्सा विभाग ने होम क्वारेंटाइन में रखे व्यक्तियों के लिए खास एडवायजरी जारी की है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कमलेश चैधरी ने बताया कि गृह निरूद्ध (होम क्वारैंटाइन) में रहने वाले को चाहिए कि वह यथासंभव ऐसे कमरे में रहे जो हवादार हो एवं उस कमरे में ही अटेच्ड टाॅयलेट हो। परिवार के किसी अन्य सदस्य को यदि उसी कमरे में रहना पड़े तो दोनों व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाई रखी जाना आवश्यक है। वह व्यक्ति घर में निवास करने वाले अन्य व्यक्तियों विशेषकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और सह-रूग्णता वाले व्यक्तियों से दूर रहे। साथ ही आगन्तुकों (मित्र, रिश्तेदार आदि) से नहीं मिले। वह अपने घर से बाहर न निकले। किसी भी परिस्थिति में किसी भी सामाजिक या धार्मिक सभा में शामिल न हो।
होम क्वारैंटाइन में रहने वाला व्यक्ति अपने हाथों को साबुन एवं पानी से अच्छी तरह से समय-समय पर रगड़ कर धोए या एल्कोहल बेस्ड हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करे। वह दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू सामान जैसे पानी का गिलास-कप व अन्य बर्तन, तौलिया, बिस्तर, मोबाईल आदि किसी अन्य से साझा न करें। साथ ही सर्जिकल मास्क हर समय लगाए रखे। मास्क को प्रति 6 से 8 घण्टे के भीतर बदले तथा पुराने मास्क को तत्काल नष्ट करे। पुराने मास्क को दुबारा इस्तेमाल में ना ले।
उन्होने बताया कि रोगियों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों एवं अन्य परिवारजनों द्वारा पहने जाने वाले मास्क साधारण ब्लीच सोल्यूशन (5 प्रतिशत) अथवा सोडियम हाइपों क्लोराइट सोल्यूशन (1 प्रतिशत) से विसंक्रमित करने के पश्चात् जला कर या जमीन में गहरा दबा कर नष्ट करने चाहिए। साथ ही कोरोना वायरस के लक्षण (खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ) दिखाई देने पर तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्टेट कंट्रोल रूम 0141-2225624 अथवा हैल्प लाईन नम्बर 011-23978046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि होम क्वारेंटाइन में रहने वाले व्यक्ति के परिवार वालों को चाहिए कि वे ऐसे व्यक्ति की देखभाल परिवार के किसी जिम्मेदार एक ही व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। गृह निरूद्ध (होम क्वैरैंटाइन) व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिये जा रहे बिस्तर, कपड़े, अन्य दैनिक सामान अथवा त्वचा के सीधे सम्पर्क में आने से बचना चाहिए। कपड़ों अथवा सतह् की सफाई करते समय डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग करना चाहिए। सावधानी पूर्वक दस्ताने निकालने के पश्चात् साबुन अथवा एल्कोहल बेस्ड हैंड सेनेटाइजर से अच्छी तरह रगड़ कर हाथ धोने चाहिए। आगन्तुकों को होम क्वैरेटाइन में रहने वाले व्यक्ति से मिलने नहीं देना चाहिए।
उन्होने बताया कि होम क्वारेंटाइन में रहने वाले व्यक्ति के कमरे को व उसकी सतहों को (बैड, टेबिल आदि को प्रतिदिन) 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट सोल्यूशन के साथ कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। टायलेट एवं उसकी सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए नियमित रूप से ब्लीच या फेनोलिक कीटाणुनाशक से साफ करना चाहिए। क्वारेन्टाइन किये व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किये गये कपड़ों की सफाई सामान्य डिटरर्जेट से पृथक-पृथक रूप से करनी चाहिए तथा कपड़े भी अलग से धूप में सुखाने चाहिए।


दिहाडी मजदूरों एवं जरूरतमंद परिवारों का चिन्हीकरण करने हेतु नाॅडल अधिकारी नियुक्त


बाडमेर, 23 मार्च। कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर जिले में 31 मार्च, 2020 तक लाॅकडाउन किया गया है।
जिला कलक्टर अंशदीप द्वारा आदेश जारी कर लाॅकडाउन के अन्तर्गत जिले में रहने वाले ऐसे परिवारों का चिन्हीकरण किया जाना है जो शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट सेंडर्स, दिहाडी मजदूरों तथा ऐसे जरूरतमंद परिवार जो एनएफएसए की सूची के बाहर है, के चिन्हीकरण हेतु क्षेत्रवार नाॅडल अधिकारी नियुक्त किए गए है। आदेश के अनुसार नगर परिषद एवं शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी बाडमेर एवं बालोतरा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नाॅडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नगर परिषद, शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा संबंधित उपखण्ड अधिकारी बाडमेर एवं बालोतरा को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त विकास अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाडमेर को परिवारों का चिन्हीकरण कर परिवारों के सदस्यों की संख्या सहित सूचना संकलित कर अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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लॉक डाउन की अवहेलना करने पर होगी कानूनी कार्रवाई


बाड़मेर, 23 मार्च। जिला कलक्टर अंशदीप ने आमजन से कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर लॉक डाउन में भी जनता कर्फ्यू की तरह सहयोग करने अपील की है। उन्होंने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
    जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि आगामी 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आमजन को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से बाड़मेर की आवाम ने जनता कर्फ्यू में पूरा सहयोग दिया हैं कि इसी तरह 31 मार्च तक उनका अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 31 मार्च तक लॉक डाउन के आदेश जारी किए हैं, इसको लेकर समुचित तैयारियां की गई है। लॉक डाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, मॉल्स दुकानें फैक्ट्रियां बंद रहेंगे। ताकि किसी भी रूप से होने वाली संक्रमण फैलने की आशंका को रोका जा सके। दूसरे जिलों से लगने वाली अधिकतर सीमाएं सील है। जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। फिर भी आमजन इसको लेकर समुचित सावधानी बरतें। ताकि हम कोरोना का मुकाबला कर सके। उन्होंने बताया कि जनता कर्फ्यू के दौरान बाड़मेर के प्रत्येक नागरिक ने अपना योगदान दिया, जो अपने आप में बेहद सराहनीय है। उन्होंने बाड़मेर की जनता से अपील की है कि आने वाले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आमजन ने जो अनुशासन जनता कर्फ्यू में दिखाया है। उसकी आगामी दिनों में भी पालना करें और कोशिश करें किसी भी तरह से संक्रमण नहीं फैल पाएं। यथासंभव प्रयास करें कि बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। राजकीय अस्पताल में भी आवश्यक होने पर चिकित्सकीय परामर्श के लिए जाएं। यथासंभव ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा का उपयोग करें। आपसे अनुरोध है कि पांच अथवा पांच से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो, निर्देशों की अवहेलना को जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से गंभीरता से लिया जाएगा।
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बाहरी लोगों की जांच के लिए चैक पोस्ट स्थापित

बाड़मेर, 23 मार्च। अन्य जिलों एवं राज्यो से जिले में प्रवेश करने वाले बाहरी यात्रियांे की जाँच के लिए जिले की सीमाओं पर 13 चैक पोस्टों की स्थापना की गई हैं।
        जिला कलेक्टर अंशदीप ने एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस सक्रमण से बचाव एवं बाहर से जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियो की मेडिकल जांच तथा स्क्रिनिग के लिए 13 चैक पोस्टें स्थपित करने के आदेश दिए है। गुजरात से आने पर गांधव एवं बाखासर, जालोर से आने पर मोकलसर, खण्डप एवं खारा फांटा, जोधपुर से आने पर डोली एवं राजबेरा, शेरगढ-फलौदी से आने पर सिमरखियां, जैसलमेर से आने पर बरियाडा, पाली-जोधपुर से आने पर रामपुरा (समदडी), पाली से आने पर सामुजा, फलसुण्ड से आने पर हीरे की ढाणी एवं रामदेवरा से आने पर केसुम्बला में चैक पोस्ट खोली गई है।
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बाहरी लोगों के आगमन का ब्यौरा उपलब्ध कराना अनिवार्य


बाडमेर, 23 मार्च। कोरोना वायरस से सक्रमण से बचाव के मध्येनजर जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप ने जिले में प्रवेश करने वाले प्रवासी लोगों की सूचना नियन्त्रण कक्ष पर देने को कहा है।
  जिला कलक्टर अंशदीप द्वारा जारी आदेशानुसार एक जनवरी, 2020 के पश्चात् विदेश प्रवास से जिले में आने एवं ठहरने वाले प्रत्येक देशी-विदेशी नागरिकों की सूचना जिला कलक्टर कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी बी.आई एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर एवं बालोतरा को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए है। ताकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशानुसार उनके स्वास्थ्य की समुचित जॉच एवं परीक्षण किया जा सकें।  इसी प्रकार जिले में कार्यरत सभी स्थानीय संस्थाओं, संगठनों, उपक्रमों को निर्देशित किया गया है कि वे एक जनवरी, 2020 के पश्चात् विदेश प्रसास से आने वाले देशी-विदेशी नागरिकों के आने एवं जाने का विवरण उक्त कार्यालयों को उपलब्ध कराएंगे।
  उन्होने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के पश्चात् जिले में प्रत्येक गांव में अन्य जिलों एवं राज्यों के लोगों का आगमन लगातार जारी है। साथ ही यहां के प्रवासी भी वापिस लौट रहे है, ऐसे में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूचना नियन्त्रण कक्ष को दी जानी चाहिए। ताकि प्रवेश करने वाले सभी लोगों की मेडिकल जांच सुनिश्चित हो सकें।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी बी.आई एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर एवं बालोतरा को एक जनवरी, 2020 के पश्चात् विदेश प्रवास से आने वाले देशी-विदेशी नागरिकों पर पूर्ण एवं सतत निगरानी रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार उनके स्वास्थ्य की समुचित जॉच एवं परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें। उन्होने बताया कि उपरोक्त मे से किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी एवं सहयोग हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर के कन्ट्रोल रूप नम्बर 02982-230462, जिला कलक्टर कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 02982-222226, जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर के कन्ट्रोल रूम नम्बर 02982-221822 मोबाइल नम्बर 9530438100, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी बीआई एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय बाडमेर के नम्बर 02982-220617 पर तत्काल सम्पर्क करें।
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राशन, दूध एवं दवाई के अलावा अन्य दुकाने एवं प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे


बाड़मेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों के अन्तर्गत जिले में लगाई गई धारा 144 के तहत  31 मार्च तक किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष दुकानें-प्रतिष्ठान-संस्थान भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस संक्रमण से उपजी स्थिति को देखते हुए जिले में किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबन्धित कर दिया हैं।  इस बारे में पूर्व में 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई थी जिसे संशाोधित आदेश से 5 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है।
इसके अलावा जिले में दैनिक एवं जरूरी आवश्यकताओं से जुड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान भी पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान मेडिसीन एवं केमिस्ट, राशन-किराना, जनरल प्रोविजन स्टोर, खाद्य सामग्री, दूध, फल-सब्जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, एलपीजी गैस, पेट्रोल पम्प एवं रिटेल आउटलेट एवं पानी सप्लाई, बैंक, एटीएम के अतिरिक्त जिले में 31 मार्च तक अन्य समस्त दुकाने, प्रतिष्ठान, शाॅपिंग माॅल बन्द रखने के आदेश दिये गए है। इसके अलावा कचैरी, समोसा, मिठाईयां एवं अन्य खाद्य पदार्थ रेडी टू इट बनाने वाली दुकाने -प्रतिष्ठान भी पूर्णतया बन्द रहेगी।
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क्वारेटाईन के लिए होटल एवं चिकित्सालय देने का आह्वान


भामाशाहोें एवं दानदाताओं से सहयोग की अपील
बाडमेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की प्राकृतिक आपदा के समय जिले के दानदाताओं एवं भामाशाहों से राज्य सरकार ने सहयोग की अपील की है। वहीं निजी चिकित्सालयों एवं होटलों को क्वारेटाईन सुविधा के लिये प्रशासन को अपने परिसर मुहैया कराने का आह्वान किया गया है।
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवायजरी एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु लगातार निर्देश प्रदान किये जा रहे है। उन्होने बताया कि कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम ही इस बीमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। उन्होने सम्पूर्ण जिले में रहने वाले लोगों, पंजीकृत संस्थाओं, निजी कम्पनियों, समाज सेवी संस्थाओं, ट्रस्टियों, भामाशाहों आदि से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी भी रूप में सहयोग एवं जन भागीदारी करना चाहते है तो वो जिला कार्यालय के नियन्त्रण कक्ष नम्बर 02982-222226 अथवा अपने क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड कार्यालयों में स्थापित नियन्त्रण कक्ष पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।
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जिला कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठके निरस्त


बाडमेर, 23 मार्च। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर जिला कलक्टर कार्यालय में अति आवश्यक बैठकों को छोडकर माह मार्च में निर्धारित शेष समस्त कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए है। अति आवश्यक बैठकों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को पृथक से सूचित कर दिया जाएगा।
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कोरोना वायरस माॅनिटरिंग हेतु बहुउद्देशीय नियन्त्रण कक्ष स्थापित


बाड़मेर, 23 मार्च। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने तथा पर्यवेक्षण के लिए जिला मुख्यालय, चिकित्सा विभाग एवं जिले के उपखण्ड कार्यालयों में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाकर कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। नियन्त्रण कक्ष चैबीस घंटे कार्यरत रहेंगे।
  जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि उक्त नियन्त्रण कक्ष पर कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस के संबंध में संदिग्धों की सूचना प्रेषित कर सकता है। जिले में कहीं पर भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की सूचना नियन्त्रण कक्ष में दी जा सकती है। साथ ही भामाशाह या दानदाता किसी प्रकार के सहयोग के लिए भी नियन्त्रण कक्ष में सम्पर्क कर सकता है।
नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर निम्नानुसार है:-
जिला मुख्यालय बाड़मेर - 02982-222226
चिकित्सा विभाग बाडमेर - 02982-230462
उपखण्ड कार्यालय बाड़मेर - 02982-220009
उपखण्ड कार्या. गुडामालानी- 02983-280052
उपखण्ड कार्या. बालोतरा- 02988-220005
उपखण्ड कार्या. बायतु- 02982-241212
उपखण्ड कार्या. सिवाना- 02901-230207
उपखण्ड कार्या. धोरीमना- 02986-264007
उपखण्ड कार्या. शिव- 02987-250301
उपखण्ड कार्या. चैहटन- 02989-241312
उपखण्ड कार्या. सिणधरी- 02984-284655
उपखण्ड कार्या. सेड़वा- 9950122511 मो.
उपखण्ड कार्या. रामसर- 9460544404 मो.
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विशेष परिस्थिति में जारी होंगे परमिट सार्वजनिक यात्री वाहनों से संचालित परिवहन निषेध


बाड़मेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत  जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप द्वारा एक आदेश जारी कर सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक यात्री वाहनों से जिले में परिवहन को निषेध किया गया है।  
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से लोकहित में राजस्थान एवं अन्य राज्यों के सार्वजनिक यात्री वाहनों यथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, कोन्ट्रेक्ट केरिज, स्टेज केरिज बसों, टेक्सी, केब तथा ओटो रिक्शा आदि के राज्य से बाहर जाने, अन्दर आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर 31 मार्च, 2020 तक रोक लगाई गई है। उन्होने बताया कि उक्त आदेश के निर्देशानुसार जिले में संचालित होने वाले समस्त परिवहन को निषेध किया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि विशेष परिस्थिति या आपातकालीन स्थिति में संबंधित उपखण्ड अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी आवश्यकतानुसार सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। संचालन की स्वीकृति हेतु जिला एवं उपखण्ड स्तरीय कन्ट्रोल रूम पर सम्पर्क किया जा सकेगा। जिला परिवहन अधिकारी जिला कार्यालय से समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवश्यकतानुसार न्यूनतम ओटो रिक्शा चिन्हित कर संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
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कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने को विभिन्न उपायों के अलग-अलग सेल गठित


बाडमेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के तहत ऐहतियाति उपाय के लिए विभिन्न कार्यो के संचालन एवं माॅनिटरिंग के लिये जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता अंशदीप द्वारा राजस्थान ऐपिडेमिक एक्ट की धारा 2 के तहत सेल गठित कर नाॅडल अधिकारी एवं सहायक नाॅडल अधिकारी नियुक्त किए गए है।
आदेशानुसार नियन्त्रण कक्ष, सूचना संग्रहण एवं सतर्कता सेल के नाॅडल अधिकारी सहायक निदेशक लोक सेवाएं होंगे। उक्त सेल द्वारा आमजन की शिकायत प्राप्त करने के लिए कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाकर प्राप्त शिकायतों के संबंध में तत्काल कार्यवाही करना, विभिन्न सेल, किचकित्सालयों एवं अधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना एवं समन्वय स्थापित करना, जिले से बाहर से आने वाले लोगों के बारे में प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध कराना, नियमित जन समूहन वाले स्थलों यथा जिम, क्लब, माॅल, रेस्टोरंेट, शिक्षण संस्थान आदि के विषय में सरकार द्वारा जारी एडवायजरी एवं आदेशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सकीय संसाधनों की उपलब्धता हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के नेतृत्व में समन्वय सेल का गठन किया गया है। उक्त सेल द्वारा बाड़मेर शहर में स्ािित राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्वायतशाषी संस्थान, अर्द्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों का व्यापक एवं गहन सर्वेक्षण कर उक्त आपदा के शीर्ष स्थिति की परिकल्पना कर आवश्यक संसाधनों यथा आइसोलेशन वार्ड, वेटिलेंटर्स, स्टाफ, जांच क्षमता, दवाईयां आदि आवश्यक सामग्री की मैपिंग करना, चिन्हित चिकित्सालयों का मरीजभार अन्य चिकित्सालयों पर स्थानान्तरित करना आदि पक्षों को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। साथ ही उक्त आपदा के रोकथाम के लिए आवश्यक खरीद, आवाप्ति अथवा विभाग की माॅग भिजवाना, बाडमेर स्थित सप्लायर्स का सर्वेक्षण कर राजस्थान एपेडेमिक एक्ट तथा ई.सी. एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
आदेश के मुताबिक स्क्रीनिंग सेल के नाॅडल अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास होंगे। उक्त सेल द्वारा रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, हाॅटल, पेईंग गेस्ट आदि रिहायशी सुविधाओं एवं पर्यटकों की अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर संदिग्धों की पहचान के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एटीएम, हाॅटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन के साधनों, ओपन जिम, सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों के कार्यालयों सहित नियमित जनसमूह वाले स्थानों की हाईजीन प्रोटोकाॅल सुनिश्चित करना तथा उक्त स्थलों का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करवाना,  संदिग्ध एवं पोजिटिव केस सामने आने के पश्चात् आवश्यक सर्वेक्षण तथा मास स्क्रीनिंग के लिए दलों का गठन, चिकित्सा एवं परिचर्या के लिए नर्सिग व अन्य चिकित्सकीय स्टाफ का गठन एवं प्रशिक्षण आदि कार्य किए जाएगें। इसी तरह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में गठित प्रचार प्रसार सेल द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में आमजन में व्यापक जागरूकता फैलाने तथा अफवाहों की रोकथाम के लिए प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया, रेडियो, एफएम आदि का उपयोग करना, विभिन्न स्वयं सेवी संस्थनों, मौहल्ला विकास समितियों तथा अन्य सहयोगी संगठनों से समन्वय कर उक्त आपदा के फैलाव को रोकने के लिए अधिकतम जन सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न समाजो, संगठनों, धार्मिक इकाईयों, सामाजिक संस्थानों का सहयोग, समझाइश एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा।
आदेशानुसार उक्त गठित सेल के सम्पूर्ण कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर उतरदायी रहेंगे। राजस्थान एपिडेमिक एक्ट की धरा 21 के तहत आदेश के जरिये किसी भी राजकीय अथवा निजी मानव, भौतिक संसाधनों की आवश्यकतानुसार अवाप्ति की जा सकेगी।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...