सोमवार, 5 जून 2017

फिल्म प्रदर्शन के जरिए दी यातायात नियमांे की जानकारी

बाड़मेर, 05 जून। समदड़ी पंचायत समिति के जेठन्तरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित सड़क सुरक्षा एवं जन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान आमजन को सड़क सुरक्षा के विविध पहलूआंे से रूबरू कराया गया।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, विश्व बैंक एवं महिला मंडल बाड़मेर आगोर की ओर से आयोजित सड़क सुरक्षा, शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान फिल्म प्रदर्शन के जरिए आमजन को सड़क सुरक्षा नियमांे की जानकारी दी गई। इस दौरान कम्प्यूटर ऑपरेटर संजीव  सैनी व ईशराराम समेत टीम सदस्यांे ने ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गई। उन्हांेने टेलीफिल्म के जरिए बताया कि मौजूदा समय मंे सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। उन्हांेने कहा कि हमंे सड़क दुर्घटनाआंे को कम करना है,दो पहिया वाहन मोटरसाइकिल चालक हेलमेंट का प्रयोग करे। उन्हांेने कहा कि चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करे इसे बोझ नही समझे अपनी सुरक्षा  स्वयं कर,ेजिससे अपने परिवार पर कोई मुसीबत नही आए। इस दौरान यातायात नियमांे एवं ट्रोमा ओबलिक सीपीआर के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही प्रायोगिक परीक्षण के जरिए ग्रामीणांे को विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान टीम सदस्य और ग्राम सेवक खेत सिंह भायल,मांगीलाल चौधरी ने सड़क सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को प्रमाण पत्र दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा एवं जन जागृति के लिये स्वयंसेवकांे को शपथ दिलाई गई। 



जिला स्तरीय जन सुनवाई 8 जून को

आमजन को अधिकाधिक राहत पहुंचाने के लिए बाड़मेर जिला कलक्टर की पहल
बाड़मेर, 05 जून। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान आमजन को अधिकाधिक राहत पहुंचाने की दिशा मंे बाड़मेर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने नवीन पहल की है। अब जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान प्रातः 10 से 12 बजे के मध्य आमजन की परिवेदनाएं लेने के साथ विभागीय अधिकारियांे से वस्तुस्थिति एवं राहत पहुंचाने की दिशा मंे की जाने वाली कार्रवाई के बारे मंे टिप्पणी ली जाएगी। इसके उपरांत जिला कलक्टर व्यक्तिशः प्रत्येक व्यक्ति की परिवेदना सुनेंगे।
जिला मुख्यालय पर अटल सेवा केन्द्र मंे 8 जून को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आमजन को अधिकाधिक राहत पहुंचाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए है। परिवादी से परिवेदना लेने के तत्काल बाद उसको प्राप्ति रसीद दी जाएगी। आमजन से प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक परिवेदनाएं ली जाएगी। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियांे से प्रत्येक परिवेदना पर टिप्पणी ली जाएगी। दोपहर 12 बजे से जिला कलक्टर जन सुनवाई करेंगे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक भी अटल सेवा केन्द्र में आयोजित होगी।

6 जून को नौ स्थानांे पर होगा लोक अदालत शिविरांे का आयोजन

न्याय आपके द्वार अभियान
               बाड़मेर, 05 जून। न्याय आपके द्वार अभियान के तहत मंगलवार को नौ ग्राम पंचायत मुख्यालयांे पर राजस्व लोक अदालत शिविरांे का आयोजन होगा। इस दौरान आमजन की राजस्व संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।

      जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि मंगलवार को बाड़मेर उपखंड क्षेत्र मंे ग्राम पंचायत सनावडा, शिव उपखंड मंे अटल सेवा केन्द्र उण्डू, बायतू मंे अटल सेवा केन्द्र लापुन्दडा, रामसर उपखण्ड में देरासर ग्राम पंचायत के लिए सामुदायिक सभा भवन काछबाणियों की बस्ती, गुडामालानी उपखंड मंे अटल सेवा केन्द्र बेरीगांव, चौहटन उपखंड क्षेत्र मंे ग्राम पंचायत चौहटन, उपरला एवं केरनाडा के लिए अटल सेवा केन्द्र चौहटन, सिवाना उपखंड मंे ग्राम पंचायत मजल, तथा बालोतरा उपखंड मंे ग्राम पंचायत कुडी एवं मंडापुरा मंे राजस्व लोक अदालत का शिविरांे का आयोजन होगा। उन्हांेने बताया कि राजस्व लोक अदालतों के तहत आयोजित शिविरों में खाता विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामान्तरकरण एवं राजस्व अभिलेख में रिकार्ड के शुद्धीकरण समेत विभिन्न कार्य मौके पर संपादित किए जा रहे है। इस दौरान विभिन्न विभागों की व्यक्तिगत लाभ योजनाओं से संबंधित कार्य भी निष्पादित हांेगे। उन्हांेने आमजन से शिविरांे मंे उपस्थित होकर लाभांवित होने की अपील की है।

सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध

                बाडमेर, 05 जून। जिला मजिस्टेªट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मंे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में आगामी छह माह की अवधि के लिए रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
                जिला मजिस्टेªट एवं जिला कलक्टर की ओर जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा। इसके अनुसार भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठ, असामाजिक तत्वांे के अवैध प्रवेश एवं आईएसआई की विघटनकारी गतिविधियां रात्रि के समय होने की प्रबल आशंका रहती है। इससे जिले मंे रहने वाले निवासियांे का जन-जीवन एवं लोक शांति विक्षुब्ध होने की आशंका है। ऐसे मंे बाड़मेर जिले मंे सीमावर्ती क्षेत्र मंे अवैध प्रवेश एवं अवांछनीय गतिविधियांे को रोकने के लिए रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध लगाया जाना बेहद आवश्यक है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले मंे भारत-पाक सीमा से लगते हुए दो किमी के क्षेत्र मंे सांय 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के गमनागमन एवं विचरण पर रोक लगा दी है। इस समय के दौरान आवश्यक कार्य के लिए वैध अनुमति समीपवर्ती बीएसएफ चौकी से प्राप्त की जा सकती है। यह आदेश आगामी छह माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव : बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेर का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव सम्मिलित है।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई : जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए समस्त क्षेत्रांे मंे किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश एवं विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोई भी दिव्यांग चिन्हीकरण एवं पंजीयन से वंचित नहीं रहे : नकाते

जन प्रतिनिधियांे एवं अधिकारियांे को दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर की जानकारी।
                बाड़मेर, 05 जून। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरांे के दौरान कोई भी दिव्यांग चिन्हीकरण एवं पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए। दिव्यांगांे के पंजीयन एवं उनको सरकारी सुविधाआंे से लाभांवित करवाकर इस सामाजिक सरोकार के कार्य मंे सब मिलकर भागीदारी निभाएं। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर राज्य स्तरीय वीडियो कांफ्रेसिंग के उपरांत जिला स्तरीय अधिकारियांे से यह बात कही।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि दिव्यांगांे के पंजीकरण का अटल सेवा केन्द्र एवं अन्य स्थानांे पर स्थित ई-मित्र केन्द्रांे पर निःशुल्क किया जाना है। उन्हांेने कहा कि दिव्यांगांे की पहचान के साथ उनका पंजीकरण करवाने मंे जन प्रतिनिधियांे का भी सहयोग लिया जाए। अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के जरिए आमजन तक इस अभियान की जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि अधिकाधिक दिव्यांगांे का पंजीकरण करवाकर राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विभिन्न योजनाआंे से उनको लाभांवित कराया जा सके। जिला कलक्टर नकाते ने शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न विभागीय अधिकारियांे को राज्य सरकार के निर्देशांे के अनुरूप समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल से भी जिला परिषद सदस्यांे एवं अन्य जन प्रतिनिधियांे के जरिए इस अभियान मंे सहयोग करवाने का अनुरोध किया। इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी, मुख्य सचिव ओ.पी.मीणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन, निदेशक डा.समित शर्मा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारियांे ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियांे एवं जन प्रतिनिधियांे से संवाद कर आगामी 12 सितंबर तक चलने वाले दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर के दौरान दिव्यांगांे की पंजीयन प्रक्रिया, अभियान के उददेश्य,पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेजांे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने इस अभियान को मानवता की सेवा मंे महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सबको मिलकर कार्य करने की बात कही। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान बताया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर 2017 के अन्तर्गत शुरूआती दौर मंे समस्त दिव्यांगों का चिन्हिकरण किया जाकर पंजीयन किया जाएगा। अभियान के दौरान दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। दिव्यांगों को आवश्कतानुसार कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इन शिविरों में दिव्यंागों के यूनिक डिसेबीलिटी आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले दिव्यांगों के लिए पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। दिव्यांगों को स्वरोजगार एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए नियमानुसार ऋण भी दिए जाएंगे। पात्र विद्यार्थियों को पालनहार योजना से जोड़ने का कार्य भी शिविरों में किए जाएंगे। वीडियो कांफ्रेसिंग मंे बताया कि राज्य में लगभग 15 लाख दिव्यांग है। इनमे से लगभग 4 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर 2017 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं से वंचित दिव्यांगों का चिन्हिकरण कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव ओ.पी.मीणा ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अनिनियम 2016 के अन्तर्गत 21 प्रकार की श्रेणियां निर्धारित की गई है। इन समस्त श्रेणियों के दिव्यांगों को शिविरों के दौरान लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए दिव्यांग को ई-मित्र केन्द्र अथवा अपने मोबाइल द्वारा ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीकृत दिव्यांगों को शिविर लगाकर लाभान्वित किया जाएगा। निदेशक डा.समित शर्मा ने बताया कि यह विशेष योग्यजन शिविर तीन चरणों में सम्पादित किए जाएंगे। इसके तहत 1 जून से 24 सितम्बर तक दिव्यांगों को चिन्हिकरण एवं पंजीयन होगा। यह कार्य ई-मित्रा, अटल सेवा केन्द्र के साथ-साथ पोर्टल पर सीधे ही किया जा सकेगा। द्वितीय चरण के अन्तर्गत 25 सितम्बर से 12 दिसम्बर तक विधानसभा स्तर पर कैम्प आयोजित कर दिव्यांग व्यक्तियों का प्रमाणिकरण किया जाएगा। तृतीय चरण 13 दिसम्बर से आरम्भ होकर 31 मार्च 2018 तक चलेगा। इसमें जिला स्तर पर कैम्प आयोजित कर कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.हेमराज सोनी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डा.बी.एल.मंसूरिया समेत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।



बालोतरा समेत सात स्थानों पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन

बाड़मेर, 05 जून। राज्य सरकार ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए बालोतरा समेत सात स्थानों पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन एवं स्थापना की है।
यह पारिवारिक न्यायालय बालोतरा, धौलपुर, जैसलमेर, जालोर, करौली, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में सृजित किए गए हैं। इनका क्षेत्राधिकार क्रमशः जिला न्यायालय बालोतरा की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा, जिला न्यायालय धौलपुर की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा, जिला न्यायालय जैसलमेर की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा, जिला न्यायालय जालोर की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा, जिला न्यायालय करौली की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा, जिला न्यायालय, प्रतापगढ़ की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा और जिला न्यायालय सिरोही की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा निर्धारित की गई है।

आमजन कम से कम एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण की शुरूआत करें : नकाते

विश्व पर्यावरण दिवस पर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर निकली जागरूकता रैली
बाड़मेर, 05 जून। आमजन कम से कम एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण की शुरूआत करें। इसकी शुरुआत घर से करने की जरूरत है। कम से कम एक पौधा लगाने के साथ इसकी संपूर्ण देखभाल करने का संकल्प लेना होगा। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कही। इस दौरान जिला कलक्टर नकाते ने बालिका सीनियर सैकंडरी विद्यालय, मालगोदाम रोड़ से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जागरूकता रैली मंे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, उपवन संरक्षण उदाराम सियोल, बाड़मेर पुलिस उप अधीक्षक ओ.पी.उज्जवल,सीओ स्काउट ज्योतिरानी महात्मा, नगर परिषद के आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई, अधीक्षण अभियंता बलवीरसिंह समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी शामिल हुए। रैली मंे स्कूली विद्यार्थियांे के साथ स्काउट एवं गाइड, वन विभाग के गार्ड, प्रशिक्षु एएनएम, एनसीसी कैडेट पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। यह जागरूकता रैली माल गोदाम रोड़ से अहिंसा चौराहा, स्टेशन रोड़, विवेकानंद सर्किल होते हुए डाक बंगला परिसर पहुंची। डाक बंगला परिसर मंें जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियांे ने पौधारोपण किया। जिला कलक्टर ने इन पौधांे की समुचित सार संभाल करने के निर्देश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियांे को दिए। उन्हांेने इस दौरान विभिन्न वाहनांे पर पर्यावरण संरक्षण विषयक स्टीकर लगाकर आमजन को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। जिला कलक्टर ने वाहन चालकांे से अपने घर मंे एक-एक पौधा लगाने का अनुरोध किया।









लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...