बाडमेर, 05 जून। जिला मजिस्टेªट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मंे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर
दो किलोमीटर क्षेत्र में आगामी छह माह की अवधि के लिए रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध
लगा दिया है।
जिला मजिस्टेªट एवं जिला कलक्टर की ओर जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले
में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
इसके अनुसार भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठ, असामाजिक तत्वांे के अवैध प्रवेश एवं आईएसआई की विघटनकारी गतिविधियां रात्रि के
समय होने की प्रबल आशंका रहती है। इससे जिले मंे रहने वाले निवासियांे का जन-जीवन एवं
लोक शांति विक्षुब्ध होने की आशंका है। ऐसे मंे बाड़मेर जिले मंे सीमावर्ती क्षेत्र
मंे अवैध प्रवेश एवं अवांछनीय गतिविधियांे को रोकने के लिए रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध
लगाया जाना बेहद आवश्यक है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 का प्रयोग करते हुए
बाड़मेर जिले मंे भारत-पाक सीमा से लगते हुए दो किमी के क्षेत्र मंे सांय 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक बिना वैध अनुमति
के गमनागमन एवं विचरण पर रोक लगा दी है। इस समय के दौरान आवश्यक कार्य के लिए वैध अनुमति
समीपवर्ती बीएसएफ चौकी से प्राप्त की जा सकती है। यह आदेश आगामी छह माह की अवधि के
लिए प्रभावी रहेगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव :
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेर का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव सम्मिलित है।
आदेश का उल्लंघन करने
पर होगी कड़ी कार्रवाई : जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए समस्त क्षेत्रांे मंे किलोमीटर
क्षेत्र में प्रवेश एवं विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है
कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के
बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध
दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।