शुक्रवार, 19 मार्च 2021

खान एवं गोपालन मंत्री शनिवार 20 मार्च को नाकोड़ा आएंगे

बाड़मेर, 19 मार्च। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया शनिवार 20 मार्च को नाकोड़ा आएंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया शनिवार 20 मार्च को जयपुर से दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर रात्रि 8 बजे नाकोड़ा पहुंचेगे एवं रात्रि विश्राम नाकोड़ा में करेंगे। वे रविवार 21 मार्च को नाकोड़ा में दर्शन एवं पूजा अर्चना करने के बाद नाकोड़ा से दोपहर 3 बजे पथमेड़ा तहसील सांचोर के लिए प्रस्थान करेंगे।
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आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करे- मीणा

जिला कलक्टर ने किया सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण

बाड़मेर, 19 मार्च। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने शुक्रवार को रामसर क्षेत्र में विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के साथ आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने रामसर उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील एवं पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण कर राजस्व कार्यो एवं विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जलापूर्ति के समुचित माकूल इंतजाम किए जाए। उन्होंने उपखंड मुख्यालय पर आने वाले ग्रामीणों की समस्याओं प्राथमिकता से निस्तारण करने के लिए कहा, ताकि उनको जिला मुख्यालय पर जाने की जरूरत नही पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसको लेकर बेहद संवेदनशील है। अब स्थानीय स्तर पर भी जन सुनवाई करने के आदेश दिए गए हैं। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए। इस दौरान रामसर उपखंड अधिकारी सुनील पंवार, तहसीलदार सोनाराम, विकास अधिकारी पुनमा राम, मोतीलाल मालू समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।
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जिला प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में बैठक शनिवार 20 मार्च को

बाड़मेर, 19 मार्च। जिले के प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉ. राजेश शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार 20 मार्च को प्रातः 11 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित योेजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तत्काल भिजवाने तथा निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं को उक्त बैठक में भाग लेना अनिवार्य है, यदि किसी कारणवश स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हो तो इसके लिए पूर्व में जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त करके ही अपने स्थान पर अन्य अधिकारी को भेज सकेंगे।
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महिला सहायता समिति की बैठक 22 को

बाड़मेर, 19 मार्च। जिले में महिलाओं को अविलम्ब राहत एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु गठित जिला महिला सहायता समिति की बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में 22 मार्च को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने संबंधित अधिकारियों एवं समिति सदस्यों से निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
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विभिन्न दुर्घटनाओं में पीड़ितों को सात लाख बीस हजार की आर्थिक सहायता स्वीकृत

 मुख्यमंत्री सहायता कोष 

बाड़मेर, 19 मार्च। विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों के घायल एवं मृत्यु हो जाने तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 8 व्यक्तियों को कुल सात लाख बीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि सिवाना तहसील क्षेत्र में ग्राम धारणा निवासी स्व. दिनेश पुत्र बदाराम माली, 134 गली नंबर 5 गालिबनगर थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद(उतर प्रदेश राज्य) निवासी स्व. फहीम पुत्र मोहम्मद इदरीश मुसलमान, बाडमेर तहसील क्षेत्र में नारणाणियों की ढाणी भाड़खा निवासी स्व. चेतनराम पुत्र किशनाराम कुमावत, पुनियों की बस्ती आदर्श चवा निवासी स्व. छगनी धर्मपत्नी लुणाराम मेघवाल, धोरीमना तहसील क्षेत्र में सऊओं की बेरी निवासी स्व. रूखमणी धर्मपत्नी सोनाराम विश्नोई, रामसर तहसील क्षेत्र में कोटडिया तला खारा राठौड़ निवासी स्व. लूणाराम पुत्र सवाईराम रेबारी एवं सेड़वा तहसील क्षेत्र में सांता निवासी स्व. रमेश कुमार पुत्र प्रभूराम मेघवाल की विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार हदाणियों की ढाणी मिठडा निवासी भेरसिंह पुत्र मोड़सिंह राजपूत के सड़क दुर्घटना में घायल होने से उन्हें बीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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होली पर कानून व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध

रंगे भरे गुब्बारे फेंकने एवं धार्मिक स्थानों पर रंग डालने की मनाही

बाडमेर, 19 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने होली एवं धुलण्डी के त्यौहार के दौरान  साम्प्रदायिक सद्भावना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों को लागू किया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलाएगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुचती हो। कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगायेंगे एवं न ही उन पर रंग फेंकेगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या उनके वाहनों पर उनकी अनिच्छा के होते हुए इस प्रकार से रंग इत्यादि नहीं डाले जाएंगे, जिससे उनकी साम्प्रदायिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहंुचती हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एन.गन आदि तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों मे से मदिरा आवागमन नहीं करेगा।
यह आदेश 23 मार्च को रात्रि 12 बजे से लागू होगा। जो 5 अप्रेल, 2021 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों, कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्र में उक्त समय के लिये तैनाती पर नियुक्त किये गए है, पर प्रभावी नहीं होगा।
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आमजन की परिवेदना निराकरण को जन सुनवाई की नई व्यवस्था

त्रिस्तरीय पैटर्न में प्रथम बार पंचायत समूह पर जनसुनवाई

बाडमेर, 19 मार्च। जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओ की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु जिला स्तर, उपखण्ड स्तर एवं ग्राम पंचायत समूह कलस्टर्स स्तर पर जन सुनवाई आयोजित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है।
ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर्स स्तरीय जन सुनवाई एवं समाधान की व्यवस्था
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को माह के द्वितीय गुरूवार एवं तृतीय गुरूवार तथा उक्त दिवस को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर्स स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी तथा उपखण्ड के विकास अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विचार विमर्श कर क्षेत्र की 10-10 पंचायतों के कलस्टर्स तैयार कर जिला कलक्टर को अनुमोदनार्थ भिजवाए जाएंगे। उन्होने बताया कि माह के द्वितीय गुरूवार को उपखण्ड के प्रथम कलस्टर तथा तृतीय गुरूवार को द्वितीय कलस्टर में जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार अगले माह के द्वितीय गुरूवार को तृतीय कलस्टर तथा तृतीय गुरूवार को चतुर्थ/प्रथम (जैसी भी स्थिति हो) कलस्टर में जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि जनसुनवाई बैठक में क्षेत्र के विधायक, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, उपखण्ड के विकास अधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, विद्युत वितरण निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि के अधिकारियों के अतिरिकत कलस्टर से संबंधित समस्त विभागों के उपखण्ड स्तरीय अधिकारी, संबंघित कलस्टर्स की ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी तथा आवश्यकतानुसार विशेष रूप से आमंत्रित अन्य अधिकारी/कार्मिक भी भाग लेंगे। उन्होने बताया कि आमजन की जानकारी के लिए बैठक की तिथि, समय तथा स्थल का प्रचार प्रसार कलस्टर्स की सभी ग्राम पंचायतों में किया जाए। ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर्स स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन माह के प्रत्येक द्वितीय एवं तृतीय गुरूवार को निर्धारित समय पर कलस्टर की सभी पंचायतों में क्रमिक रूप से इस प्रकार किया जाएगा कि कलस्टर की सभी ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई उपरान्त अगली जन सुनवाई पुनः उसी क्रम मे हो ताकि एक एक कर क्रमशः सभी पंचायतों में क्रमिक रूप से जन सुनवाई की जा सकें। जिला कलक्टर ने बताया कि पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, सफाई, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सड़क आदि से जुड़ी समस्याओं को जन सुनवाई में प्राथमिकता दी जाए।
उन्होने बताया कि उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन माह के अंतिम शुक्रवार अथवा उक्त दिवस को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को माननीय विधायक एवं उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर किया जाए। उन्होने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर्स स्तरीय जन सुनवाई एवं उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप जेएस-1 एवं जेएस-2 में सहायक निदेशक लोक सेवाएं बाड़मेर को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
नोडल ऑफिसर एवं समसन्वय मनोनीत
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई हेतु अति. जिला कलक्टर बाड़मेर को नोडल ऑफिसर एवं सहायक निदेशक लोक सेवाएं बाडमेर को समन्वयक मनोनीत किया गया है। समन्वयक, सहायक निदेशक लोक सेवाएं बाड़मेर को निर्देशित किया गया है कि वे जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों से ग्राम पंचायत समूहध्कलस्टर्स स्तरीय जनसुनवाई, उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई की मासिक रिपोर्ट संकलित कर, जिला स्तरीय जन सुनवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट जेएस-1 में प्रमुख शासन सचिव जन अभियोग निराकरण विभाग जयपुर तथा जेएस-2 में संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...