गुरुवार, 21 जुलाई 2022

परीक्षा से संबंधित व्यक्तियों के अलावा परीक्षा भवन में प्रवेश रहेगा वर्जित

 रीट परीक्षा 2022 शनिवार एवं रविवार को

बाड़मेर, 21 जुलाई। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा से संबंधित व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति का परीक्षा भवन में प्रवेश वर्जित रहेगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर (नोडल अधिकारी रीट 2022) उम्मेदसिंह रतनू ने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर डयुटी पर परीक्षा से संबंधित व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति का परीक्षा भवन में प्रवेश वर्जित रहेगा। उन्होने बताया कि परीक्षा केन्द्र में मोबाईल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना पूर्णतया निषेध होगा। परीक्षार्थी घड़ी, चैन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट पहनकर तथा पर्स, हैण्डबैग अथवा डायरी इत्यादि अपने साथ में नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षार्थी केवल प्रवेश पत्र, काला/नीला पैन, मान्य पहचान पत्र (आधार कार्ड) एवं इसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति साथ में आवश्यक रूप से लेकर आएंगे।
परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने वालों को चेतावनी
रीट परीक्षा 2022 के दौरान पेपर लीक करने, अनुचित सामग्री लाने, उसका प्रयोग करने, परस्पर नकल करने, कोई बाहरी सहायता से नकल करने, परीक्षा काल में प्रवेश पत्र/ओएमआर सीट परीक्षा केन्द्र से बाहर भेजने, अन्य से उतर हल कराने आदि अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधन की रोकथाम के उध्युपाय) विधेयक 2022 के अन्तर्गत तीन वर्ष तक का कारावास, न्यूनतम एक लाख रूपये का अर्थदण्ड एवं सार्वजनिक परीक्षा से दो वर्ष के लिए वंचित किया जाएगा। परीक्षा एजेन्सी के साथ मिलीभगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाला परीक्षार्थी सहित किसी भी व्यक्ति को 05-10 वर्ष तक का कारावास एवं 10 लाख से 10 करोड़ तक का अर्थदण्ड दिए जाने का प्रावधान उक्त विधेयक में किया गया है। अनुचित साधन प्रयुक्त करने वाले परीक्षार्थी के विरूद्ध उपरोक्त विधेयक में किये गए प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।          
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परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा के लिए 22 एवं 23 को अतिरिक्त बसों का होगा संचालन

 राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022

बाड़मेर, 21 जुलाई। सचिव एवं समन्वयक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 23 एवं 24 जुलाई को दो सत्रों में (प्रातः 10 से दोपहर 12.30 एवं दोपहर 3 से सायं 5.30) आयोजित होने वाली राजस्थान अध्याक पात्रता परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा के लिए 22 एवं 23 जुलाई को अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबन्धक उमेश नागर ने बताया कि 22 जुलाई को बाडमेर से जयपुर के लिए वाया बायतु, बालोतरा, पचपदरा, ब्यावर होते हुए दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे एवं सांय 7 बजे अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। इसी प्रकार 22 जुलाई को बाड़मेर से जैसलमेर के लिए वाया शिव, फतेहगढ़ होते हुए दोपहर 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे एवं सांय 6 बजे तथा बाड़मेर से जालोर के लिये वाया सिणधरी, सायला दोपहर 3 बजे, 4 बजे, सांय 6 बजे एवं 7 बजे अतिरिक्त बसों का संचालन होगा। उन्होने बताया कि बाड़मेर से जोधपुर वाया बायतु, बालोतरा मार्ग पर प्रातः 6 बजे से सांय 7 बजे तक साधारण सेवा प्रति 30 मिनट के अन्तराल से साधारण सेवा संचालित रहेगी। परीक्षार्थियों के लिए श्री वृद्धिचन्द जैन केन्द्रीय बस स्टेण्ड से समस्त वाहनें संचालित होगी, जिसके दूरभाष नम्बर 02982-220199, मोबाइल नम्बर 9799436638, 8529847843 है।
नागर ने बताया कि इसी प्रकार 23 जुलाई को बालोतरा से बाड़मेर के लिये वाया बायतु  (पूछताछ नम्बर 7297036797, 9414531957) प्रातः 6.30 बजे, सिवाना से बाड़मेर वाया सिणधरी प्रातः 6 बजे, गुडामालानी से बाड़मेर वाया सिणधरी प्रातः 6 बजे तथा सिणधरी से बाड़मेर वाया रावतसर (पूछताछ नम्बर 9983807774) प्रातः 6.30 बजे अतिरिक्त बसों का संचालन होगा।  
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सुशासन को साकार करने का सशक्त जरिया बने जनसुनवाई

जिला कलेक्टर लोक बंधु ने की जिला स्तरीय जनसुनवाई

बाड़मेर, 21 जुलाई। त्रिस्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं पर अधिकारी गम्भीरता के साथ कार्यवाही कर उनका त्वरित एवं गुणवतापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। क्योंकि यह सरकार की सुशासन की परिकल्पना को साकार करने का एक सशक्त जरिया है। यह निर्देश जिला कलक्टर लोक बंधु ने गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को दिए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव भी मौजूद रहें।
इस मौके पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, जिसे गम्भीरता से लेते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का प्रभावी पर्यवेक्षण करें। साथ ही जीरो प्रकरण वाली पंचायत स्तरीय जन सुनवाई पर जवाबदेही तय करें। उन्होने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की जॉच करवाकर पंचायत एवं उपखण्ड स्तर से समाधान योग्य समस्याओं का वहीं निस्तारण करें ताकि परिवादियों को जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े।
  कलेक्टर बंधु ने कहा कि आज की जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरण अगली सुनवाई से पूर्व निपटाएं जाए। सरकारी रास्ते कहीं पर भी बन्द नहीं हो, अतिक्रमण होने पर त्वरित कार्यवाही कर हटाया जाए। उन्होने लम्पी स्कीन गायों की बीमारी के बारे में पशुपालको को जागरूक करने को कहा। उन्होने वर्षा के मौसम के मद्देनजर तालाब, नाडी, खडीन पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिला कलक्टर ने जन सुनवाई में आए परिवादियों की विभिन्न मुद्दों से जुडी परिवेदनाओं को धैर्य के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान हीरा की ढाणी निवासी सरूपाराम द्वारा गोचर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने, भीमथल निवासी कुंभाराम द्वारा पट्टे जारी करने, सिवाना निवासी रविन्द्र धारू द्वारा लीेज बढानंे, बाड़मेर निवासी संजय कुमार द्वारा आम रास्ता खुलवाने, बिशाला निवासी ईशाक द्वारा रोड़ ब्रेकर बनवाने, चौखला निवासी नागेशसिंह द्वारा भूमि का किराया नहीं देने, डूंगरों का तला निवासी चेनाराम द्वारा अतिक्रमण हटाने, पनावडा निवासी जोगाराम द्वारा रास्ता खुलवाने, पनावडा निवासी भीखाराम द्वारा नरेगा का भुगतान दिलाने, भूरटिया निवासी चम्पालाल द्वारा निजी टांके से पाइप लाइन हटाने समेत विभिन्न समस्याओं से जुड़े 40 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिन पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जन सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहें।
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