मंगलवार, 26 मई 2020

मुम्बई से आने वाले प्रवासियों के लिए संस्थागत क्वारेंटाईन अनिवार्य


बाड़मेर, 26 मई। कोविड-19 महामारी के दौरान महाराष्ट्र के मुम्बई से आने वाले प्रवासियों एवं श्रमिकों को उनके गन्तव्य स्थान के निकटतम संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटर में नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए क्वारेंटाईन किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि महाराष्ट्र के मुम्बई क्षेत्र से आने वाले प्रवासीयों को जिले की प्रवेश सीमा पर स्थित चैक पोस्ट पर चिकित्सा जांच के पश्चात चैक पोस्ट प्रभारी एवं चैक पोस्ट चिकित्सा प्रभारी उनके गन्तव्य स्थान के निकटतम संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटर पर क्वारेंटाईन करवाने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को सूचित करेंगे। उन्होने बताया कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी आने वाले प्रवासियों को सीधे ही संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटरों में रखने की आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि संस्थागत क्वारेंटाईन किये जाने के बाद उक्त प्रवासियों के सेम्पल लिये जाकर जांच रिपोर्ट अनुसार यदि संदिग्ध या लक्षण पाए जाने पर निकटतम कोविड केयर सेन्टर में शिफ्ट करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा शेष दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन सुनिश्चित करवाएंगे।
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जिले में 9872 हेक्टेयर क्षेत्र पर हुआ टिड्डी नियंत्रण


बाड़मेर, 26 मई। जिले में चल रहे टिड्डी दल के हमले पर जिला प्रशासन ने रोकथाम के लिए मंगलवार को सिणधरी, शिव, पचपदरा एवं रामसर तहसील क्षेत्र के 512 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया गया। जिले में अब तक कुल 9872 हेक्टेयर में छिडकाव कार्य किया जा चुका है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमले की सूचना मिलते ही तुरंत सर्वे कार्य सम्पादित किया जाकर रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके। जिला कलक्टर ने बताया कि कृषि उप निदेशक एवं टिड्डी नियंत्रण अधिकारी को परस्पर समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए आमजन को टिड्डी से राहत दिलाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित कर त्वरित छिडकाव कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने आमजन को टिड्डी हमले से संबंधित सूचना कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देने की अपील की है ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो।
कृषि उपनिदेशक जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में मंगलवार को सिणधरी तहसील में दांखा गांव में 190 हैक्टेयर, शिव तहसील के मालियों की ढाणी में 95 हैक्टेयर, पचपदरा तहसील के जानियाना गांव में 37.50 हैक्टेयर तथा रामसर तहसील के डऊकियों की ढाणी, लाबराऊ एवं बसरा गांव के 190 हैक्टैयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिडकाव किया गया। उन्होने बताया कि जिले में अब तक गडरारोड़, चौहटन, गिड़ा, बाड़मेर, बायतु, सेडवा, सिणधरी, शिव, पचपदरा, गुडामालानी, धोरीमन्ना एवं रामसर तहसील क्षेत्र में कुल 9872 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण की कार्यवाही की गई है।
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अस्थि विसर्जन के लिए मोक्ष कलश स्पेशल बसों का निःशुल्क संचालन


ऑनलाईन पंजीयन से होगी यात्रा, अस्थि कलश सहित दो परिजन कर सकेंगे यात्रा
आने-जाने की बुकिंग होगी एक साथ, जिस बस से जाएंगे उसी से होगी वापसी

बाड़मेर, 26 मई। राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन की परिस्थितियों में आमजन को राहत देते हुए मृत परिजनों के अस्थि हरिद्वार विसर्जन के लिए राजस्थान-हरिद्वार-राजस्थान(मोक्ष कलश स्पेशल) रोडवेज बसों का निशुल्क संचालन प्रारम्भ किया है। संभावित यात्रियों की संख्या अधिक होने से केवल ऑनलाईन पंजीयन किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान-हरिद्वार- राजस्थान (मोक्ष कलश स्पेशल) रोडवेज बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। मुख्यालय से सूचना मिलने पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था सहित समस्त तैयारियों के निर्देश दिए गए है।
ऑनलाईन पंजीयन आवश्यक
जिला कलक्टर ने बताया कि मोक्ष कलश स्पेशल बसों से हरिद्वार के लिए यात्रा के लिए ऑनलाईन पंजीयन अनिवार्य है। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति आर.एस.आर.टी.सी. की वेबसाईट www.rsrtc. rajasthan.gov.in एवं www.rsrtconline.rajasthan.gov.in के माध्यम से पंजीयन प्रारम्भ कर दिया गया है। पंजीयन के समय मृत व्यक्ति का नाम, यात्रियों के नाम, आधार या जनआधार कार्ड, मोबाईल नम्बर की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
पंजीकृत नम्बर पर मिलेगी बस संबंधित सूचना
उन्होने बताया कि पंजीयन के पश्चात यात्री द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नम्बर पर उनके लिए निर्धारित बस किस स्थान से कब रवाना होगी इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होेने बताया कि यात्री के द्वारा मोबाईल पर जवाब नहीं देने अथवा निर्धारित तिथि एवं समय पर नहीं पहुंचने पर बस को रोका नहीं जाएगा तथा यात्री को पुनः पंजीयन की प्रक्रिया अपनानी होगी। उन्होने बताया कि यात्री के आने-जाने का पंजीयन एक साथ ही होगा तथा यात्री को उसी वाहन से वापस आना अनिवार्य होगा जिससे वे गए थे।
अस्थि कलश सहित 2 परिजन होंगे अनुमत
उन्होने बताया कि उक्त यात्रा में एक अस्थि कलश के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति अनुमत होंगे। साथ ही पूजा सामग्री, घाट पर पूजा, हरिद्वार में भोजन आदि की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा बताए अनुसार निर्धारित दरों पर स्वयं ही करनी होगी। उन्होने बताया कि किसी भी परिस्थिति मे हरिद्वार में रूकने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।
मृत्यू प्रमाण पत्र साथ रखना जरूरी
यात्रा पंजीयन के समय तथा बाद में यात्रा के दौरान यात्री को मोक्षधाम, निगम, पालिका अथवा पंचायत द्वारा जारी मृत्यू प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य रहेगा। यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मंागे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य।
मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग
उन्होने बताया कि वाहन में यात्रियों के मध्य उचित दूरी रखते हुए अधिकतम 30 यात्री ही बैठ सकेंगे। पंजीकृत यात्री को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। साथ ही समस्त यात्रियों के लिए अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही कोरोना वायरस संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना भी अपरिहार्य होगा।
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जून माह के निःशुल्क गेंहू वितरण के लिए दिशा-निर्देश जारी 1 जून से पोश मशीन के माध्यम से होगा वितरण


बाड़मेर, 26 मई। जिले में जून माह के लिए खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित गेंहू का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। उक्त गेंहू वितरण के  संदर्भ में जिला कलक्टर (रसद) विश्राम मीणा ने उचित मूल्य दुकानदारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए है।  
जिला कलक्टर (रसद) विश्राम मीणा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जिले को जून माह के निःशुल्क गेंहूं का आवंटन किया गया है। जिसका उचित मूल्य दुकानदार वार उपआवंटन खाद्य विभाग स्तर से किया जा चुका है।
खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को ही होगा वितरण
उन्होने बताया कि उक्त आवंटन खा़द्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत किया गया है, जिसका वितरण खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को ही किया जाना है। उन्होने बताया कि उक्त आवंटित खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जाना है, इस हेतु उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जाएगी। जिला कलक्टर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड एवं बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्य पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के आधार पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवार (अन्त्योदय परिवार सहित) के प्रति सदस्य को 5 किलोग्राम निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
1 जनू से वितरण प्रारम्भ
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि उक्त आवंटित गेंहू का वितरण 1 जून से प्रारम्भ किया जाएगा। जिले के उचित मूल्य दुकानों पर अतिरिक्त आवंटन में केवल गेंहूं की आपूर्ति की जा रही है। चावल की आपूर्ति नहीं होने से पात्र उपभोक्ताओं को केवल गेंहू ही देय होगा।
पोश मशीन से होगा वितरण
उन्होेने बताया कि उपरोक्त आवंटित गेंहू का वितरण पोश मशीन के माध्यम से ही किया जना है। ओ.टी.पी. के अभाव में रजिस्टर संधारित करने का प्रावधान दिया हगया है, जिसके संबंध में पूर्व में आदेश जारी किये जा चुके है।
अतिरिक्त आवंटित गेंहू का संधारित होगा रजिस्टर
जिला कलक्टर ने बताया कि अतिरिक्त आवंटित गेंहू के वितरण का रजिस्टर उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा पृथक से बनाया जाएगा, जिलसका प्रपत्र पूर्व में उपलब्ध करवाया जा चुका है। इस रजिस्टर का प्रमाणीकरण ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड पार्षद के द्वारा करवाया जाकर रजिस्टर को जांच हेतु सुरक्षित रखा जाना है।
उन्होने बताया की वितरण के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
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जिले से अब तक साढे तेसठ हजार प्रवासियों की आवाजाही मंगलवार को 676 प्रवासी आए, वहीं 646 ने किया प्रस्थान


बाड़मेर, 26 मई। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को प्राथमिकता के साथ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को जिले में कुल 676 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 646 अन्य राज्यों के प्रवासियों को अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करवाया गया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में मंगलवार को गुजरात से 405, महाराष्ट्र से 66, उतरप्रदेश से 59, मध्यप्रदेश से 3, आन्ध्रप्रदेश से 11, कर्नाटक से 17, हरियाणा से 1, बिहार से 1, तमिलनाडु से 14, तेलंगाना से 34, छतीसगढ से 4, केरल से 25, उतराखण्ड से 3, गोवा से 33 को मिलाकर कुल 676 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 54282 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से मंगलवार को उत्तर प्रदेश के लिए 5, महाराष्ट्र के लिए 4, बिहार के लिए 321, झारखण्ड के लिए 130, पश्चिम बंगाल के लिए 50, गुजरात के लिए 13, दिल्ली के लिए 3, केरल के लिए 39, असम के लिए 70, नागालेण्ड के लिए 2, मणिपुर के लिए 2 एवं चण्डीगढ के लिए 7 को मिलाकर कुल 646 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 9253 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चौक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में बाहर से आने प्रवासियों को 14 दिन का क्वारेंटाइन पीरीयड का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।  
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 मंगलवार को उल्लंघन पर 11400रूपये की वसूली


बाड़मेर, 26 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 43 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 11400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 2 लोगों से 400, बायतु में 6 लोगों से 1400, चौहटन में 2 लोगों से 400, सेडवा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 5 लोगों से 900, शिव में 3 लोगों से 600, रामसर में 4 लोगों से 800 रूपये, बालोतरा में 4 लोगों से 1700,  गुडामालानी में 6 लोगों से 1200, धोरीमना में 5 लोगों से 1000 एवं सिवाना में 4 लोगों से 2700 को मिलाकर कुल 43 लोगों से 11400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 484 लोगों से कुल 1,15,000रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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कोरोना से निपटने को जमीनी स्तर पर जागरूकता जरूरी- चौधरी


गर्मी के मौसम को देखते हुए जलापूर्ति के विशेष इंतजाम के निर्देश

बाड़मेर, 26 मई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को बायतू विधानसभा के बुठसरा, नोसर एवं सिणधरी पंचायत समिति के सणपा में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से बैठक के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से आमजन का बचाव करने के लिए जमीनी स्तर पर सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हुए जनता को जागरूक करने का आहवान किया। राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि कोरोना की अभी तक कोई दवा नहीं है। ऐसे में बचाव ही उपचार है।
इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को भीषण गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत और पेयजल आपूर्ति बनाये रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि बायतू विधानसभा क्षेत्र के नोसर, बोड़वा, भोजासर, सेवनियाला समेत अन्य गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जलदाय विभाग की पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए आमजन को पीने का पानी समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए आगे आकर काम करने के निर्देश दिए।
इस दौरान राजस्व मंत्री चौधरी ने बायतु के नोसर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित बैठक में विद्युत, पानी, सार्वजनिक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हांेने सिणधरी पंचायत समिति के सणपा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पानी-बिजली और नहरी पानी की आपूर्ति की समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान बायतू उपखंड अधिकारी विवेक व्यास, सिणधरी उपखंड अधिकारी कंचन राठौड़, तहसीलदार ममता लहुआ समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
टैंकरों से जलापूर्ति करें
राजस्व मंत्री चौधरी ने ग्रामीण इलाकों में गर्मी के मौसम के दौरान जलापूर्ति के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में जलापूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन गांवो में पेयजल की समस्या है, वहां टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए।
कोरोना के प्रति आमजन को करें जागरूक
चौधरी ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि सभी अपने-अपने तरीके से इस रोग से बचने के उपाय बता रहे है। पंचायतीराज जन प्रतिनिधि लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा सकते है। उन्होंने कहा कि गांवों में बाहर से आने वालों पर नजर रखे और इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में जारी एडवाइजरी की हम सभी को पालना करनी चाहिए। गांवों में मनरेगा के तहत चालू कार्यों पर श्रमिक लगे हुए हैं, उनकी भी सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए सुनिश्चितत्ता की जाए।
खाद्य सुरक्षा के जरिए राहत प्रदान करें
राजस्व मंत्री चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए गेहूं का आवंटन कर खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित गरीबों को राहत प्रदान की जाएं। उन्होंने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों एवं लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए विशेष श्रेणी के परिवारों के चिन्हीकरण के कार्य में तेजी लाकर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
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सतर्कता समितियों में कार्यग्रहण नहीं करने पर छः कार्मिकों को नोटिस जारी


बाडमेर, 26 मई। वार्ड स्तरीय निगरानी/सतर्कता समितियों में लगाये गये 6 कार्मिकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर उपखण्ड अधिकारी बाडमेर नीरज मिश्र द्वारा नोटिस जारी करते हुए 27 मई तक कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए है।
उपखण्ड अधिकारी बाडमेर मिश्र ने बताया कि वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना महामारी से बचाव एवं संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर परिषद क्षेत्र बाडमेर में वार्ड स्तरीय निगरानी/सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। उन्होने बताया कि वार्ड स्तरीय निगरानी/ सतर्कता समितियों में लगाये गये 6 कार्मिकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर सेक्टर ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमती प्रवीणा चौधरी वरिष्ठ अध्यापिक राउप्रावि पुलिस लाईन बाडमेर, श्रीमती लता अध्यापिका राबाउमावि माल गोदाम रोड बाडमेर, श्रीमती कमलेश चौधरी अध्यापिका राउमावि रेल्वे कुआ नम्बर 3 बाडमेर, श्रीमती मंजू अग्रवाल अध्यापिका राबाउमावि अन्तरी देवी बाडमेर, धर्माराम व्याख्याता महात्मा गांधी राउमावि स्टेशन रोड़ बाडमेर एवं शिवानी चौधरी शारीरिक शिक्षिका राउप्रावि पुलिस लाईन बाडमेर को नोटिस जारी करते हुए 27 मई तक कार्यग्रहण कर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गए है।
उन्होने बताया कि 27 मई तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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भीलों की बस्ती मारूड़ी में कर्फ्यु कोविड-19 संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी


बाड़मेर, 26 मई। बाड़मेर उपखण्ड के भीलों की बस्ती गांव पोस्ट मारूडी में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्रों के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से बाडमेर उपखण्ड मजिस्टेªेट नीरज मिश्र द्वारा भीलों की बस्ती, गांव पोस्ट मारूडी (मरीज के घर से 500 मीटर चारों ओर जिसमें सोमाणियों की ढाणी राजस्व गांव गेहॅू का आंशिक हिस्सा औरा भीलों की ढाणी राजस्व गांव दरूड़ा का आंशिक हिस्सा) की सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
बाड़मेर उपखण्ड मजिस्ट्रेट नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। बाडमेर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की   दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत भीलों की बस्ती, गांव पोस्ट मारूडी (मरीज के घर से 500 मीटर चारों ओर जिसमें सोमाणियों की ढाणी राजस्व गांव गेहॅू का आंशिक हिस्सा औरा भीलों की ढाणी राजस्व गांव दरूड़ा का आंशिक हिस्सा) की सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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ढीढ़स एवं गुड़ा में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित


बाड़मेर, 26 मई। समदडी तहसील के राजस्व गांव ढ़ीढ़स एवं सिवाना तहसील के राजस्व गुड़ा में क्रमशः 11 एवं 12 मई को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में समदडी तहसील के राजस्व गांव ढ़ीढ़स एवं सिवाना तहसील के राजस्व गुड़ा में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी सिवाना से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 26 मई, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 18 मई के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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19 अग्नि पीड़ितों को कुल एक लाख अडतालीस हजार एक सौ रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत


बाड़मेर, 26 मई। जिले में अग्निकांड की प्राकृतिक आपदा से आहतों को राहत पहंुचाते हुए जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने उपखण्ड अधिकारियों की अनुशंषा पर 19 व्यक्तियों को कुल एक लाख अडतालीस हजार एक सौ रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि चौहटन तहसील क्षेत्र में सुरपुरा निवासी कायम खान पुत्र गुलाखान मुसलमान को12000रूपये, देदूसर निवासी रतनाराम पुत्र सगराराम मेघवाल को 4100रूपये एवं देदूसर निवासी चौखराम पुत्र लखाराम मेघवाल को 4100रूपये, सेडवा तहसील क्षेत्र में सांवा निवासी परमानन्द पुत्र हमथाराम मेघवाल को 7900रूपये, तालसर निवासी अमोलकराम पुत्र सजनराम मेघवाल को 16100रूपये, सिणधरी तहसील क्षेत्र में धुडिया मोतीसिंह निवासी ताराराम पुत्र जवानाराम कलबी को 4100रूपये, गिडा तहसील क्षेत्र में सवाउ मूलराज निवासी वालाराम पुत्र भूराराम जाट को 7900रूपये, खारडा चारणान निवासी तुलसाराम पुत्र बलवन्ताराम जाट को 4100रूपये, परेउ निवासी हुकमाराम पुत्र हस्तीराम ब्राहमण को 4100रूपये, चक लोपली निवासी पुराराम पुत्र विशनाराम मेघवाल को 12000रूपये एवं सवाउ मूलराज निवासी श्रीमती हरियादेवी पत्नी खेताराम भील को 16100रूपये की आर्थिक सहायता राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार बायतु तहसील क्षेत्र में पनावडा निवासी भंवरलाल पुत्र ताजाराम जाट को 8200रूपये, सालूजी का तला निवासी सताराम पुत्र सागराराम मेघवाल को 4100रूपये, बाटाडू निवासी नगाराम पुत्र बन्नाराम जाट को 4100रूपये, नरसाली नाडी निवासी राणाराम पुत्र अमेदाराम मेघवाल को 4100रूपये, कोलू निवासी रेखाराम पुत्र कोहलाराम जाट को 10000रूपये शिव तहसील क्षेत्र में भीयाड निवासी कैलाशकुमार पुत्र रासाराम सुथार को 5200रूपये, सवाईसिंह की बस्ती निवासी बेरीसालसिंह पुत्र पीरसिंह राजपुत को 12000रूपये तथा बालासर निवासी भीखसिंह पुत्र सुखसिंह राजपुत को 7900रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...