शुक्रवार, 18 अक्तूबर 2019

आर्थिक गणना का कार्य निर्धारित समयावधि में सम्पादित करे- अंशदीप


जिला कलक्टर ने ली जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

बाड़मेर, 18 अक्टूबर। जिला कलक्टर अंशदीप ने सातवीं आर्थिक गणना 2019 के कार्य को सुव्यवस्थित एवं निर्धारित समयावधि में सम्पादित करने के निर्देश दिए है।
शुक्रवार सायं भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित सातवीं आर्थिक गणना के सुव्यवस्थित सम्पादन हेतु गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि सातवीं आर्थिक गणना कॉमन सर्विस सेन्टर के प्रगणकों एवं सुपरवाईजरो के माध्यम से मोबाइल एप पर ऑनलाइन की जाएगी, जिसके आंकड़े पूर्णतया आर्थिक गणना के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। उन्होने कहा कि आर्थिक गणना का उपखण्ड स्तर पर पर्यवेक्षण किया जाएगा। उन्होने सीएससी जिला प्रबन्धक को आर्थिक गणना के कार्य हेतु प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की शीध्र नियुक्त कर प्रशिक्षण दिलवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होने वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि आर्थिक गणना निजी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा सम्पादित होने के कारण लोगों में समझाइश कर उन्हें डेटा संग्रहित करने में सहयोग के लिए प्रेरित करने के साथ समस्याओं को दूर करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं नगर परिषद के अधिकारियों को अपेक्षित सहयोग किया जाए। उन्होने बताया कि आर्थिक गणना में जिले की सीमाओं में स्थित उद्यमों एवं इकाईयों की गणना की जाएगी। प्रगणक प्रत्येक घर एवं उद्यम पर जाकर सूचनाएं एकत्रित करेंगे इसलिए सभी परिवारों, उद्यमियों का दायित्व है कि वे प्रगणकों को सही-सही सूचनाएं उपलब्ध कराए। उन्होने जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों को उद्योग एवं व्यापार संघों की बैठक आयोजित कर आर्थिक गणना में प्रगणकों को सही-सही सूचना उपलब्ध कराने को कहा। 
बैठक में आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवन्त गौड़ ने पॉवर प्रजेन्टेशन के माध्यम से आर्थिक गणना के बारे में विस्तार से जानकारी कराई। उन्होने बताया कि आर्थिक गणना जिले की सीमाओं में स्थित समस्त उद्यमों एवं इकाईयों की सम्पूर्ण गणना है जिसमें आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक इकाईयों की गणना के साथ-साथ उद्यम की स्थिति, संकार्य, प्रकृति, स्वामित्व, वित्त प्रबन्धन एवं रोजगार आदि से संबंधित सूचनाएं संकलित की जानी है। आर्थिक गणना में पारिवारिक उद्यमों सहित समस्त उद्यम जो गैर फॉर्म कृषि तथा अकृषि क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन या वितरण (स्वयं के व्यक्तिगत उपयोग के अतिरिक्त) से संबंधित है, की गणना की जाएगी।
बैठक में यूआईटी सचिव अंजुम ताहिर सम्मा, उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल, पुलिस उप अधीक्षक विजयसिंह, बीसीसीबी प्रबन्ध निदेशक रामसुख चौधरी, आयुक्त नगर परिषद पवन मीणा समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के शीध्र निस्तारण के निर्देश- जिला कलक्टर अंशदीप ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होने विभागवार लम्बित प्रकरणो ंकी समीक्षा की तथा 30 दिन से अधिक अवधि के लम्बित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले प्रकरण भी सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे है, जिनका आगामी जन सुनवाई से पूर्व निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
राजस्व प्रकरणों की समीक्षा- इस दौरान जिला कलक्टर अंशदीप ने राजस्व न्यायालय वार बकाया प्रकरणों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को शीध्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के बकाया प्रकरणों में शीध्र अपेक्षित कार्यवाही की जाए ताकि प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकें।
                इस दौरान गिरदावरी की जिन्सवार सूचना निर्धारित समय पर भिजवाने, मतदाता सत्यापन के लिये विशेष कार्ययोजना बनाकर प्रगति लाने, विधानसभा प्रश्नों के उतर शीध्र भिजवाने तथा दिपावली के मद्देनजर आतिशबाजी के अस्थायी दुकानों के लाइसेन्स पूर्ण पर्यवेक्षण कर जारी करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।




अग्नि पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत


बाडमेर, 18 अक्टूबर। उपखण्ड अधिकारियों की अभिशंषा सहित प्राप्त अग्नि प्रकरणों में अग्नि पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप द्वारा जारी आदेश के अनुसार चौहटन तहसील क्षेत्र में बीजराड निवासी श्रीमती फुली देवी पत्नी दमाराम जाट को 7900रूपये, बांकाराम पुत्र दमाराम जाट को 12000रूपये एवं मोहम्मद हसन पुत्र इसा खान मुसलमान को 8200रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार सेडवा तहसील क्षेत्र में सालारिया निवासी लाला पुत्र चिमाराम भील को 12000रूपये, नवातला बाखासर निवासी वलू पुत्र जामीन मुसलमान को 2100रूपये, नवातला बाखासर निवासी काबल पुत्र जामीन मुसलमान को 7900रूपये, नवातला बाखासर निवासी जीया पुत्र मुरीद मुसलमान को 12000रूपये, आलू का तला निवासी फेजा पुत्र सूरा मुसलमान को 4100रूपये, धोरीमना तहसील क्षेत्र में मुकने का तला निवासी मोहनराम पुत्र बांकाराम दर्जी को 20200रूपये, जोगाराम पुत्र डूंगराराम दर्जी को 16100रूपये, सिणधरी तहसील क्षेत्र में भूंका बगतसिंह निवासी विरधाराम पुत्र प्रहलादराम जाट को 8200रूपये, धांचीडा निवासी दमाराम पुत्र भारमलराम जाट को 7900रूपये, गुडामालानी तहसील क्षेत्र में तेजियावास, बेरीगांव निवासी रावताराम पुत्र रूपाराम कुम्हार को 12000रूपये, बाडमेर तहसील क्षेत्र में खुडासा निवासी चोलाराम पुत्र पेमाराम जाट को 14100रूपये, चन्दाणियों की ढाणी निवासी गंगाराम पुत्र लुणाराम ग्वारिया को 7900रूपये, सरणू निवासी शेराराम पुत्र नीम्बाराम मेघवाल को 7900रूपये, सरली कला निवासी रिडमलराम पुत्र धीराराम कुम्हार को 12000रूपये, सिवाना तहसील क्षेत्र में धारणा निवासी खेताराम पुत्र मांगीलाल ग्वारिया को 7900रूपये, गडरारोड तहसील क्षेत्र में शास्त्रीगांव निवासी आलमराम पुत्र कस्तुराराम मेघवाल को 12000रूपये, झणकली निवासी वैणसिंह पुत्र रिडमलसिंह राणाराजपूत को 7900रूपये, रामसर तहसील क्षेत्र में हाजी पीराणी की ढाणी निवासी कासम पुत्र पन्ना मुसलमान को 7900रूपये, पाधरिया निवासी हूरा पत्नी इस्माइल मुसलमान को 10000रूपये, देरासर निवासी अहमद पुत्र हाजी सामीर मुसलमान को 4100रूपये, बनवा निवासी ईशराराम पुत्र दमाराम जाट को 12000रूपये, कानपुरा इन्द्रोई निवासी वीरचन्दराम पुत्र हीराराम गुरू को 4100रूपये, गंगाला निवासी पदमाराम पुत्र वीरमाराम भील को 20200रूपये चाडी निवासी हिन्दुसिंह पुत्र बख्तावरसिंह राजपूत को 4100रूपये, तामलियार निवासी जमियत पत्नी हुसैन मुसलमान को 7900रूपये, सुवाडा निवासी सोदरी पत्नी श्रवण मेगवाल को 4100रूपये, मानणियों की ढाणी निवासी बांकाराम पुत्र देराजराम जाट को 12000रूपये, गराडिया निवासी वीराराम पुत्र जुगताराम भील को 4100रूपये, इन्द्रोई निवासी रूपसिंह पुत्र नाथुसिंह राजपूत को 4100 रूपये तथा पाबूसिंह की ढाणी निवासी अमराराम पुत्र पेमाराम जाट को 4100रूपये की आर्थिक सहायता राशि भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

नगर पालिका आम चुनाव 2019 के मद्देनजर नियंत्रण कक्ष स्थापित


बाडमेर, 18 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप द्वारा एक आदेश जारी कर आगामी नगर पालिका आम चुनाव 2019 के प्रयोजनार्थ चुनाव संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाकर कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। नियन्त्रण कक्ष तीन पारियों में राउण्ड दा क्लॉक कार्यरत रहेगा। नियन्त्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 02982-222226 होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नियन्त्रण कक्ष में निर्वाचन विभाग, अधीनस्थ कार्यालय, उप नियन्त्रण कक्ष, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निग ऑफिसर, एरिया, सेक्टर मजिस्टेªेट, पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त लिखित एवं मौखिक सन्देशों आदि का पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाकर उस पर त्वरित आवश्यक कार्यवाही की जाकर संबंधित प्रभारी अधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी को तत्काल अवगत करायेंगे। जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष के ऑल ओवर इन्चार्ज राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर होंगे तथा उनके सहायक के रूप में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाडमेर एवं उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बाड़मेर कार्य करेंगे।

दीपावली पर कानून व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा जारी


                बाडमेर, 18 अक्टूबर। दीपावली पर्व पर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्टेªट अंशदीप ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 21 अक्टूबर को सायं 6.00 बजे से लागू होकर 1 नवम्बर को सायं 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।
                जिला मजिस्टेªट अंशदीप ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्दे नजर असामाजिक तत्वों से जिले में एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पम्प, भूमिगत केरोसीन डिपों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आगजनी तथा त्यौहार के अवसर पर जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाके, बारूद का प्रयोग एवं आतिशबाजी कर लोक शांति भंग करने की आशंका के मद्दे नजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से प्रतिबन्ध रहेगा।
                आदेश के तहत दीपावली पर जिले में सायं 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात् पटाखे नहीं छोडे जाएगे एवं अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जा सकेगी। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति इस दौरान अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाल रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल मे लेकर विचरण नहीं करेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति इस दौरान ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का  उपयोग बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। इसी प्रकार अग्निवाहक पटाखे यथा राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे एवं सूतली बम्ब का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेल्वे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस एवं औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...