बुधवार, 21 अप्रैल 2021

खाद्य पदार्थ एवं किराने की दुकाने प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक ही खोली जा सकेंगी

 लगातार बढ़ते सक्रमण के मध्येनजर लिया फैसला

व्यापार संघ के साथ आयोजित बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने दिए निर्देश
बाड़मेर, 21 अप्रेल। जिले में लगातार कोरोना सक्रमण के मध्येनजर अब किराना एवं खाद्य पदार्थो की दुकानें प्रातः 7 से 12 बजे तक ही खुल पाएगी।
कार्यवाहक जिला कलेक्टर मोहन दान रतनू ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के सक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है एवं बुधवार को करीब 200 नए पॉजिटिव मिले है। 
बढ़ते संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर बुधवार को व्यापार संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक के दौरान कार्यवाहक जिला कलक्टर मोहन दान रतनू ने कहा कि खाद्य पदार्थ एवं किराने के सामान की खुदरा एवं थोक दुकाने प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोली जा सकेगी।
बैठक के दौरान कार्यवाहक जिला कलक्टर मोहन दान रतनू ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में खाद्य एवं किराने की खुदरा एवं थोक दुकानें को प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक खोला जाना ही अनुमत होगा, इसके अतिरिक्त होम डिलीवरी की व्यवस्था सांय 5 बजे तक के लिए अनुमति होगी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडियां, फल एवं सब्जियां प्रातः 5 से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्जियां एवं फलों को ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा अथवा मोबाइल वैन द्वारा डोर टू डोर होम डिलीवरी के माध्यम से सांय 7 बजे तक बेचा जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि डेयरी एवं दूध तथा पशु चारा से संबंधी खुदरा एवं थोक दुकानें प्रातः 5  से सांय 5 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूध डेयरी की श्रेणी में केवल वे ही दुकाने सम्मिलित होंगी, जिनमें केवल दूध डेयरी से संबंधित उत्पादों का विक्रय होता है। वे दुकाने जिनमें किराने के साथ अथवा अन्य खाद्य पदार्थों के साथ डेयरी उत्पादों को विक्रय किया जाता है वे दुकानें दोपहर 12बजे तक ही खोले जाने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान को लागू हो के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय हैं, इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी।
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