रविवार, 28 अप्रैल 2019

बाड़मेर संसदीय क्षेत्र मंे 19.39 लाख मतदाता कर सकेंगे मतदान


                बाड़मेर, 28 अप्रैल। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र मंे 19 लाख 39 हजार 19 मतदाता मतदान कर सकेंगे। इसमंे बाड़मेर जिले के 17 लाख 7 हजार 19 एवं जैसलमेर जिले के 2 लाख 31 हजार 987 मतदाता शामिल है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे 9 लाख 6 हजार 887 पुरूष एवं 8 लाख 141 महिला मतदाता मतदान कर सकेंगे। इसी तरह जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के 1 लाख 24 हजार 297 पुरूष तथा 1 लाख 7 हजार 681 महिला मतदाता मतदान कर सकेंगे। उन्हांेने बताया कि इसके लिए जैसलमेर मंे 358, शिव मंे 402, बाड़मेर मंे 291, बायतू मंे 329, पचपदरा मंे 243, सिवाना मंे 277, गुड़ामालानी मंे 326, चौहटन मंे 326 मतदान केन्द्र बनाए गए है। इसमंे जैसलमेर जिले के 358 एवं बाड़मेर जिले के 2194 मतदान केन्द्र शामिल है। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र मंे 13 ट्रांसजेंडर मतदाता है।
बाड़मेर संसदीय क्षेत्र मंे मतदाताआंे एवं मतदान केन्द्रांे का ब्यौरा :-


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4
1707032


वोट करो बाड़मेर के जरिए मतदाता जागरूकता का संदेश


                बाड़मेर, 28 अप्रैल। निर्वाचन विभाग की ओर से शत प्रतिशत मतदान के लिए चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वोट करो बाड़मेर रंगोली बनाकर बाड़मेर के मतदाताआंे को 29 अप्रैल को आवश्यक रूप से मतदान करने का संदेश दिया गया।
                निर्वाचन विभाग एवं एसजी किडस स्कूल शास्त्रीनगर के संयुक्त तत्वावधान मंे रविवार को एसजी किडस की प्रिंसिपल तनुजा जांगिड़, प्रिया सोनी, भावना सोनी समेत अन्य स्टाफ ने देश का महा त्यौहार 29 अप्रैल, वोट करो बाड़मेर रंगोली बनाई। उन्हांेने रंगोली के माध्यम से देश के महा त्यौहार मंे आमजन से मतदान करके सक्रिय भागीदारी निभाने का आहवान किया।



मनरेगा कार्यों पर 29 अप्रैल को अवकाश रहेगा


                बाड़मेर, 28 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव के दौरान जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रथम चरण 29 अप्रैल को मतदान दिवस है, उन इलाकांे मंे महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों का अवैतनिक अवकाश रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस के एवज में आगामी गुरूवार 2 मई को कार्य दिवस रखा जाएगा।

राजकीय महाविद्यालय मंे बनाया आदर्श मतदान केन्द्र


                बाड़मेर, 28 अप्रैल। लोकसभा चुनाव मंे अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने एवं चुनाव डयूटी मंे लगे कार्मिकांे को चुनाव प्रक्रिया से रूबरू कराने के लिए राजकीय महाविद्यालय मंे आदर्श मतदान केन्द्र बनाया गया।
                आदर्श मतदान केन्द्र का जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने अवलोकन किया। राजकीय महाविद्यालय मंे यह आदर्श मतदान केन्द्र डा. रामेश्वरी चौधरी के निर्देशन मंे बनाया गया। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में प्रत्याशी अपना बूथ नहीं लगा पाएंगे


                बाड़मेर, 28 अप्रैल। लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा। मतदान केंद्र के बाहर बूथ लगाने के इच्छुक उम्मीदवारों को इसकी सूचना अग्रिम रूप से रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी। इसके अलावा उम्मीदवार को बूथ लगाने से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत समिति आदि से भी अनुमति प्राप्त करनी होगी।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपादित करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशांे की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बूथ में केवल एक मेज एवं दो कुर्सियां रखने की अनुमति होगी। मतदान केंद्र पर बनाए जाने वाले बूथ में बैठने वाले दो व्यक्तियों को मौसम के मिजाज के अनुसार छत्तरी अथवा कपड़ा लगाने की अनुमति होगी, लेकिन बूथ के चारों तरफ किसी प्रकार की कनात या टेंट आदि लगाने पर पाबंदी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बूथ पर प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल के नाम एवं चुनाव चिन्ह लिखा एक बैनर ही लगा सकेंगे। बैनर की लंबाई तीन फुट और चौड़ाई साढे़ चार फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी का बैनर सक्षम अधिकारियों की ओर से हटवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर बनाए जाने वाले बूथ पर किसी भी स्थिति में भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बूथ पर तैनात व्यक्ति किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में जाने या अन्य प्रत्याशी के बूथ में जाने से नहीं रोकेंगे एवं ऐसा कोई गतिरोध पैदा नहीं करेंगे, जिससे मतदाता को स्वतंत्र रूप से मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की दिक्कत आए। उन्हांेने बताया कि मतदान के दिन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के नाम या चुनाव चिन्ह अंकन वाली पर्चियां मतदान केन्द्र एवं उसके 200 मीटर की परिधि के भीतर ले जाना प्रतिबंधित है। केवल ऐसी सादी पर्चियां जिसमें मतदाता की भाग संख्या एवं क्रम संख्या और मतदाता का नाम का उल्लेख है,वे मतदान केंद्र के भीतर ले जाई जा सकती हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि मतदान के दिन मतदान केंद्र एवं उसके 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाइल फोन या कॉर्डलैस फोन या वायरलैस सेट आदि नहीं ले जा सकता। इसके साथ ही मतदान केंद्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाना भी अपराध माना जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन होने पर और उसकी सत्यता प्रकट होने पर आयोग द्वारा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र मंे 2552 मतदान केन्द्रांे पर मतदान 29 अप्रैल को


बाड़मेर, बायतू, चौहटन, गुड़ामालानी विधानसभा के मतदान दल रविवार को हुए रवाना

                बाड़मेर, 28 अप्रैल। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र मंे 2552 मतदान केन्द्रांे पर 29 अप्रैल को प्रातः 7 से सांय 6 बजे तक मतदान होगा। निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भय रहित लोकसभा चुनाव संपादित करवाने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल सुरक्षा इंतजाम किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने समस्त मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर एवं दबाव के मतदान करें।
                जिला मुख्यालय पर रविवार को सामान्य केन्द्रीय पर्यवेक्षक सुनील कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता, पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू समेत अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियांे की मौजूदगी मंे बाड़मेर विधानसभा के 291, बायतू के 329, चौहटन के 326, गुड़ामालानी के 326 मतदान दलों की रवानगी हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने चुनाव डयूटी मंे लगे कार्मिकांे को लोकसभा चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियांे के बारे मंे जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि किसी भी प्रकार के घटनाक्रम के बारे मंे तत्काल सेक्टर आफिसर को अवगत करवाएं। गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय कार्य है, इसको निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शांतिपूर्वक एवं निष्पक्षता के साथ संपादित करवाएं। पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में संबंधित कार्मिकों को सौंपे गए उत्तरदायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन करने को कहा। उन्होंने लोकसभा चुनाव के संबंध मंे सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था प्रबंध के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इससे पहले मास्टर्स ट्रेनर्स पांचाराम चौधरी, मुकेश पचौरी, डा.लक्ष्मीनारायण जोशी, मांगूसिंह राठौड़ एवं पवन खत्री ने मतदान दलों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया। इधर,जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर संसदीय क्षेत्र मंे 29 अप्रैल को बाड़मेर जिले की सात विधानसभा क्षेत्र के 2194 एवं जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के 358 मतदान केन्द्रांे पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव में पहली मर्तबा विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ईवीएम के साथ वीवीपेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके डिस्पले पर मतदाता अपनी ओर से दिए गए मत को सात सेकेंड तक देख सकेंगे। उन्हांेने बताया कि लोकसभा चुनाव मंे पहली बार वोटर पर्ची को मतदान के लिए पहचान कार्ड के रूप मंे नहीं माना जाएगा। ऐसे मंे निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 12 तरह के दस्तावेजांे मंे से एक पहचान कार्ड मतदान करने के लिए दिखाना होगा। जिला मुख्यालय पर स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 02982-222226 एवं 222227 एवं 1950 पर लोकसभा चुनाव संबंधित किसी प्रकार की सूचना दी जा सकती है।
वीवीपेट के इस्तेमाल मंे रखे सावधानी : लोकसभा चुनाव मंे ईवीएम के साथ वीवीपेट का इस्तेमाल होगा। इस संबंध में मतदान दलों को निर्देश दिये गए है कि वे वीवीपेट को खोलने का प्रयास नहीं करें। वीवीपेट ऐसे स्थान पर रखी जाए, जहां स्क्रीन पर सीधी रोशनी नहीं पड़े। वीवीपेट में बैटरी कमजोर होने या पेपर रोल खत्म होने पर डिस्पले पर सूचना आएगी, तभी बैटरी एवं पेपर रोल बदला जावें।
मतदान केन्द्र में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल : लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकर्ता एवं मतदाता अपने मोबाइल मतदान केन्द्र में नहीं ले जा सकेगें। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की होगी।
दिव्यांगों के सुगम मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम : निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार लोकसभा चुनाव में दिव्यांगों के सुगम मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए है। बाड़मेर जिले में दिव्यांगों को मतदान केन्द्रों पर पहंुचाने के लिए वाहनों के अलावा व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों को उनके घर से मतदान केन्द्रों तक पहंुचाने तथा मतदान के बाद वापिस उनके घर पहंुचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए है।
लोकसभा चुनाव की सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से तत्काल होगी अपडेट : निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस के दिन मॉनिटरिंग सिस्टम राजएसएमएस को अपडेट रखा जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी का पंजीयन होगा। मतदान दलों का अपने मतदान केन्द्र पर सुरक्षित पहुंचने की सूचना, मतदान के दिन मोक पोल की सूचना एवं मतदान प्रारम्भ होने की सूचना तत्काल अपडेट करनी होगी। इसके तहत प्रातः 7.15 बजे मतदान प्रारंभ होने की सूचना, मतदान प्रातः 9 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, सांय 6.15 बजे तक 6 बजे के उपरांत बूथ पर कतार मंे शेष रहे मतदाताआंे की संख्या संबंधित सूचना भेजनी होगी। इसी तरह संबंधित बूथ पर हुए कुल मतदान की सूचना मतदान पूर्ण होने के तुरंत बाद एसएमएस से भेजनी होगी। इसके अलावा मतदान दलांे के अपने गंतव्य से ईवीएम संग्रहण केन्द्र पर सुरक्षित पहुंचने की सूचना भी अपडेट करनी होगी।
100 संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की वेब कासिं्टग होगी : संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग लाइव वेब कासिं्टग करवाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2019 में चयनित मतदान केंद्रों से लाइव वेब कासिं्टग को जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और राष्ट्रीय स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण लाइव देख सकेंगे। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर अभय कमांड मंे इसको देखा जा सकेगा।
मतदाता ने की झूठी घोषणा तो मिलेगी 6 माह की सजा : लोकसभा चुनाव ईवीएम से मतदान के बाद अगर किसी मतदाता ने वीवीपेट की पर्ची पर उसकी ओर से दिए गए मत का अन्य अभ्यर्थी को जाने का आरोप लगाया तो उसको लिखित घोषणा के बाद परीक्षण मत देने की अनुमति दी जाएगी। यदि मतदाता की ओर से घोषणा (अनुलग्नक-15) मे गलत, झूठी घोषणा पाई जाती है, तो संबंधित मतदाता के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 के अन्तर्गत छह माह कारावास अथवा एक हजार रूपए अर्थदंड या दोनों सजा दिए जाने का प्रावधान है।
मतदान दिवस पर रहेगा सवैतनिक अवकाश : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी निजी या सार्वजनिक कारोबार, व्यवसाय, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है, उनको मतदान दिवस 29 अप्रैल को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इसी तरह मनरेगा श्रमिकांे के लिए अवकाश रहेगा। इसके एवज मंे कार्य दिवस अगले गुरूवार को होगा।






लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...