बुधवार, 27 फ़रवरी 2019

बाड़मेर जिले में कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर रोक

बाड़मेर, 27 फरवरी। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं के सुवस्थित संचालन के लिए बाड़मेर जिले के समस्त सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जिला कलक्टर की अनुमति के बिना कोई कार्मिक जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों को अपने मोबाइल हर समय चालू रखने के निर्देश दिए गए है। यदि कोई अधिकारी स्थानांतरणाधीन है तो भी वह भी जिला कलक्टर की  अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं होगा। आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के साथ सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसी तरह पटवारियों, ग्राम विकास अधिकारियों तथा फील्ड में लगे समस्त राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र में रहने के लिए कहा गया है। आदेश के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीपवर्ती गांवों में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारी अधिक सक्रिय रहकर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन और पुलिस के सक्षम अधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।
किसी प्रकार के सरकारी कार्य अथवा अथवा अन्य आपात स्थिति में मुख्यालय से बाहर जाना आवश्यक हो तो उपखंड मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी सम्बन्धित उपखंड अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर जिले के भीतरी स्थानों के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। जिले से बाहर प्रस्थान करने की अनुमति केवल जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से ही प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

औद्योगिक समिति की बैठक स्थगित

बाड़मेर, 27 फरवरी। 28 फरवरी को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय औद्योगिक समिति, जिला स्तरीय संवीक्षा समिति की बैठक स्थगित की गई है।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक ने बताया कि 28 फरवरी को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय औद्योगिक समिति, जिला स्तरीय संवीक्षा समिति की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है आगामी बैठक तिथि निष्चित होने पर पृथक से अवगत करवाया जाएगा।

31 मार्च तक यूनिक पहचान नंबर नहीं, तो हथियार लाइसेंस होंगे अवैध

यूनिक आइडेन्टिफिकेशन नंबर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी

बाड़मेर, 27 फरवरी। हथियार लाइसेंसधारकों को 31 मार्च तक यूनिक पहचान नंबर लेना होगा। इसके बिना हथियार लाइसेंस को अवैध माना जाएगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांषु गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से शस्त्र अनुज्ञापत्रांे पर यूनिक पहचान नंबर के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 निर्धारित की गई है। विद्यमान परिस्थितियांे एवं समयाभाव के कारण इस आदेष की व्यक्तिषः पालना करना संभव नहीं हे। ऐसे मंे एकपक्षीय आम सूचना के जरिए बाड़मेर जिले के रिवाल्वर, पिस्टल, 12 बोर, राइफिल शस्त्र अनुज्ञाधारियांे को सूचित किया जाता है कि जिन शस्त्र अनुज्ञाधारियांे ने अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र को आन लाइन करने, यूनिक आईडी प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय बाड़मेर तथा टोपीदार अनुज्ञाधारी अपने क्षेत्र के उपखंड कार्यालय मंे आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है वे 28 फरवरी को सांय 4 बजे तक आवष्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत कर यूनिक आईडी नंबर प्राप्त कर लें। उन्हांेने बताया कि निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जिन शस्त्र अनुज्ञापत्रांे की यूनिक आईडी निर्धारित 31 मार्च 2019 तक जारी नहीं होती है तो वे शस्त्र अनुज्ञा पत्र 1 अप्रैल 2019 से स्वतः ही अवैध माने जाएंगे।


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