गुरुवार, 6 जनवरी 2022

संक्रमण की रोकथाम के लिए महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश

बाड़मेर, 06 जनवरी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर लोक बंधु ने जारी दिशा-निर्देशों एवं गाईड लाईन की जानकारी देते हुए आमजन से आह्वान किया कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना उपयुक्त व्यवहार करे एवं गाईडलाईन की अक्षरशः पालना करावे।

जिला कलक्टर ने बताया कि जारी गाईडलाईन के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जिन विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, संस्था प्रधान/संचालक द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेेनेटाइजेशन, बंद स्थानों पर उचित वेन्टीलेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। इसी प्रकार जयपुर एवं जोधपुर में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) एवं जोधपुर नगर निगम (उत्तर-दक्षिण) के समस्त सरकारी/निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की नियमित शिक्षण/कोचिंग गतिविधियों का संचालन आगामी दिनांक 17 जनवरी, 2022 तक बंद रहेगा, परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जायेगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों के सभी राजकीय कार्यालयों, जहां कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो, उन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति तथा 50 प्रतिशत घर से कार्य (Work From Home) के सम्बन्ध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव, विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे।
यह आदेश निम्न आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालयों पर लागू नहीं होगा
जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन एवं वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, जिला परिषद, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभाग।
इसी प्रकार समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेेनेटाइजेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की होगी।
उन्होंने बताया कि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन/गर्भवती महिला/55 वर्ष या उससे अधिक आयु/पुराने रोगों एवं सहरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित कर्मचारी/अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी सकेगी, लेकिन उन्हें घर से काम (Work From Home) करना आवश्यक रहेगा। वे कर्मचारी/अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं एवं घर से काम (Work From Home) कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे।
उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
अन्य दिशा-निर्देश
उन्होंने बताया कि कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे। संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। यह दिशा-निर्देश 7 जनवरी 2022 से लागू होंगे। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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शुद्ध के लिये युद्ध अभियान, चोहटन में चिकित्सा विभाग व प्रशासन की कार्रवाई, चार जगह लिए सैंपल

बाड़मेर, 06 जनवरी। मुख्यमंत्री महोदय की महत्वकांक्षी योजना शुद्ध के लिए युद्ध का आगाज नए वर्ष से हुआ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में खाद्य सामग्री में मिलावट रोकना है। इस कड़ी में जिला प्रशासन, पुलिस एवं चिकित्सा विभाग द्वारा चोहटन मे कार्रवाई कर चार खाद्य सामग्री के नमूने हुए गए।

गुरूवार को तहसीलदार गुणेशाराम एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने मार्केट में कार्रवाई कर चार खाद्य नमूने लिये। टीम का बाजार में प्रवेश होते ही बाजार बंद होता गया तथा व्यापारियों मे हडकम्प मच गया। उन्होने बताया कि कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी बाखासर रोड चौहटन से रिफाइन सोयाबीन तेल व  घी डेयरी बेस्ट, श्री सती जोधपुर मिस्ठान भंडार केलनोर चौराहा चौहटन से बेसन, जनता स्वीट् केलनोर चौराहा चौहटन से मिठाई कलाकंद का नमूना जांच हेतु लिया गया। इस प्रकार कार्रवाई संपूर्ण जिले में लगातार हो रही है तथा यह कार्रवाई 31 मार्च 22 तक अभियान के तहत जारी रहेगी।
विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत 5500 रूपये का जुर्माना
गुरूवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चौहटन में 4 फर्मो/दुकानों के निरीक्षण के दौरान कमी पाये जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत 5500 रूपये को जुर्माना वसूल किया गया है।
निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामले विभाग बाड़मेर ने बताया कि गयुरूवार 6 जनवरी को चौहटन में 4 फर्म/दुकानों का निरीक्षण किया गया जिसमें कमी पाये जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं में 5500 रूपये का जुर्माना लगाया गया।
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फोलोअप शिविर स्थिगित

बाड़मेर, 06 जनवरी। कोविड़ की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित होने वाले फोलोअप शिविर स्थगित कर दिए गए है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि गृह विभाग राजस्थान द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना में वर्तमान में कोविड़ की परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत प्रस्तावित फोलोअप शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित किए गए है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...