मंगलवार, 21 मई 2019

कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त


                बाड़मेर, 21 मई। लोकसभा चुनाव की मतगणना निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए मतगणना स्थल के बाहर बाड़मेर नगर परिषद की सीमा में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
                जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर जैसलमेर के अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट भागीरथ विश्नोई को मतगणना स्थल के बार नगर परिषद बाड़मेर की सीमा क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इनकी सहायतार्थ गडरारोड़ के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट डलाराम एवं पचपदरा के नायब तहसीलदार गोपीकिशन पालीवाल को लगाया गया है। आदेश के मुताबिक यह अधिकारी 23 मई को प्रातः से मतगणना के दौरान मतगणना स्थल के बाहर तथा मतगणना पश्चात लोगांे के विसर्जन तक नगर परिषद बाड़मेर की सीमा मंे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।
मतगणना स्थल का लिया जायजा : जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने लोकसभा चुनाव के मतगणना स्थल राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने निर्देश दिए। उन्होंने महाविद्यालय परिसर में सुरक्षा, मतगणना कार्मिकों के प्रवेश द्वार, विधानसभावार आवंटित मतगणना कक्षों और उनमें की गई बैरीकेटस, अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था तथा मतगणना से संबंधित अन्य गतिविधियों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने बिना प्रवेश पत्र के मतगणना केंद्र में किसी को भी प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने सूचना संप्रेषण एवं मीडिया कक्ष की कार्यप्रणाली को जाना और इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कैन्टीन, पेयजल व्यवस्था, विद्युत, साउण्ड सिस्टम, वाहनों की पार्किंग व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, यूआईटी सचिव अंजुम ताहिर सम्मा समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पांच मतदान केंद्रांे की ईवीएम और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की पर्ची का मिलान होगा


प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केंद्रांे का चयन रेंडम आधार पर किया जाएगा

                बाड़मेर, 21 मई। लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केंद्रांे की ईवीएम और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की पर्ची का मिलान किया जाएगा। ऐसा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जाएगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के मुताबिक मतगणना के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रांे का चयन रेंडम आधार पर किया जाएगा। चयनित मतदान केंद्र में उपयोग में लाए गई वीवीपीएटी की पर्ची का मिलान ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित संख्या से किया जाएगा। यह कार्य उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं केंद्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में होगा। इसकी विडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मतगणना कक्ष के अंदर ही वीवीपेट की पर्ची से वोट का सत्यापन होगा। इस मतगणना के लिए वीवीपीएटी काउंटिंग बूथ तैयार किया जाएगा। इसके लिए सभी उम्मीदवारों को पूर्व में ही सूचना दी जाएगी। उनके मुताबिक मतदान केंद्र के चयन के लिए सफेद कागज की पर्ची पर मतदान केंद्रों के नंबर लिखकर कंटेनर में डाले जाएंगे और पर्ची निकाल कर केंद्र का रैंडम चयन होगा। यह कार्य ईवीएम से गणना के अंतिम राउंड के तत्काल पश्चात किया जाएगा। यह प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सम्बन्धित रिटर्निग अधिकारी के निर्देशन में समाप्ति होगी।

राजकीय महाविद्यालय मंे 154 टेबलांे पर होगी लोकसभा चुनाव की मतगणना


जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने दी व्यवस्थाआंे की जानकारी

                बाड़मेर, 21 मई। लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को प्रातः 8 बजे से जिला मुख्यालय पर राजकीय स्नात्तकोतर महाविद्यालय मंे होगी। मतगणना के लिए समुचित व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियांे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी।
                इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर संसदीय क्षेत्र की मतगणना के लिए 154 टेबलें लगाई गई है। इसमंे 145 मतगणना एवं 9 सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा ईटीपीबीएस एवं पोस्टल बैलेट पेपर संबंधित टेबलें शामिल है। उनके मुताबिक विधानसभावार अलग-अलग कक्षांे मंे रीडिंग रूम 19 मंे जैसलमेर, न्यू रूम आर-25 मंे शिव, लाइब्रेरी हाल आर-7 मंे बाड़मेर के लिए 21-21, कमरा संख्या 14 मंे बायतू के लिए 15, सेमीनार हाल आर-20 मंे पचपदरा के लिए 21, कमरा संख्या 5 मंे सिवाना के लिए 13, जियोग्राफी लेब मंे गुड़ामालानी 17, कमरा संख्या 12 मंे चौहटन के लिए 13 एवं स्टाफ रूम मंे ईटीपीबीएस तथा पोस्टल बैलेट पेपर की गणना के लिए 12 टेबलें लगाई गई हैं। इसमंे प्रत्येक विधानसभा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के लिए लगाई गई एक-एक टेबल शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर प्रवेश करने वाले सभी अधिकारियों, कार्मिकों तथा राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं चुनाव अभिकर्त्ताओं को बिना अधिकृत प्राधिकार पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने बताया कि मतगणना दिवस पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से माकूल सुरक्षा इंतजाम किए गए है। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर जिले मंे दो आरएसी की कंपनियां भी उपलब्ध कराई गई है। मतगणना दिवस पर वाहनांे की पार्किंग की व्यवस्था आदर्श स्टेडियम एवं रामूबाई स्कूल के पास की गई है।
कार्मिकांे को प्रातः 5.30 बजे उपस्थित होना होगा : मतगणना ड्यूटी में लगाए गए समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रातः 5.30 बजे तक राजकीय महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना कार्य में लगे कार्मिकों को पर्यवेक्षकगण की उपस्थिति में रेंडमाइजेशन करके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कमरा एवं टेबल नंबर का आंवटित की जाएगी। मतगणना में लगे गणना सुपरवाइजर, गणना सहायकों तथा माइक्रो ऑब्जर्वर की उपस्थिति के लिए पर्याप्त संख्या में काउंटर स्थापित किए गए है। उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालय के ग्राउंड वाले द्वार से मतगणना में लगे गणना सुरवाईजर, गणना सहायक एवं अन्य व्यवस्थाओं में लगे कार्मिक प्रवेश करेगे। जबकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों,निर्वाचन एवं गणना अभिकर्ताओं के लिए महाविद्यालय के प्रथम द्वार एफसीआई के सामने से होते हुए निर्धारित मतगणना कक्ष में प्रवेश करने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे कार्मिको तथा निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता को अपना बैज लगाए रखना होगा। प्रत्येक काउटिंग टेबल पर एक काउटिंग सुपवाईजर एक काउटिंग असिस्टेट एवं एक माइक्रो आर्ब्जवर नियुक्त किया जाएगा। पर्यवेक्षकगण, आर.ओ, ए.आर.रो काउटिंग हॉल में मोबाइल का उपयोग कर सकेगे। पोस्टल बैलट एवं ईटीपीबीएस की गणना का कार्य प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगा। इसके आधे घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग प्रारंभ होगी। उनके मुताबिक संबंधित रिटर्निग अधिकारी के और से उम्मीदवारांे, निर्वाचन अभिकर्त्ताओं, गणन अभिकर्त्ताओं को मतगणना फोटो युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए है।
जांच के बाद मतगणना स्थल पर जाने की मिलेगी अनुमति : मतगणना के दौरान समस्त कार्मिकों, उम्मीदवारों निर्वाचन एवं मतगणना अभिकर्ताओं को मेटल डिटेक्टर से जांच करने के बाद ही मतगणना केन्द्र में जाने दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की आपतिजनक नुकीली वस्तु, माचिस, धूम्रपान की सामग्री वगैरह नहीं ला सकेंगे। इन निर्देशों की अवहेलना करने पर सामग्री जब्त कर ली जाएगी।
मीडिया कक्ष में हो सकेगा मोबाइल का इस्तेमाल : मतणना परिसर में मीडिया के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की गई है। मीडिया कक्ष में अधिकृत मीडियाकर्मियों की ओर से ही मोबाइल का प्रयोग किया जा सकेगा। मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन प्रतिबधित होने के कारण मीडिया कक्ष में ही मोबाइल फोन रखना होगा। मीडिया कर्मी हेड हेल्ड कैमरे का प्रयोग कर सकेंगे। मीडियाकर्मियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करने के साथ मतगणना स्थल पर अपना फोटो युक्त परिचय पत्र लगाकर रखना होगा।
एल ई डी से देख सकते है स्ट्रॉग रूम में रखी ईवीएम : जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में ईवीएम मशीन राजकीय महाविद्यालय के अंदर स्थित स्ट्रांग रूम में रखी गई है। इन सभी कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए है। इन कैमरों का कनेक्शन मुख्य भवन के सामने लगे पंडाल में लगे एलईडी से किया गया है। जहां पर प्रत्याशी तथा अधिकृत अभिकर्ता देख सकते है। सीसीवी टीवी कैमरे निर्बाध रूप से चलते रहे, इसके लिए इन्वर्टर से इन्हें जोड़ा गया है।
मतगणना के दौरान यातायात बंद रहेगा : लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान गुरूवार को सिणधरी चौराहे, जलदाय विभाग के पास से अंदर की ओर एवं ग्रेफ के आगे वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यहां सिर्फ अधिकृत वाहन ही जा सकेंगे।

बाड़मेर मंे शांतिपूर्वक मतगणना करवाने के लिए निषेधाज्ञा लागू


                बाड़मेर, 21 मई। लोकसभा आम चुनाव की मतगणना शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने के लिए बाड़मेर जिले में सोमवार रात्रि 12 बजे से निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा 31 मई को रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण बाड़मेर जिले की सीमा मंे प्रभावी रहेगी।
                जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर जिले में लोकसभा आम चुनाव-2019 की मतगणना 23 मई को जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय में होगी। मतगणना शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने एवं मतगणना के उपरांत चुनाव संबंधित परिणाम को स्थानीय विवाद अथवा तनाव उत्पन्न होने की रोकथाम करने के साथ शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक है। उनके मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशांे एवं सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत बाड़मेर जिले मंे बाहर का कोई भी व्यक्ति बाड़मेर जिले की सीमा मंे किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक, एम.एल.गन एवं बी.एल.गन आदि एवं अन्य घातक हथियार गंडासा, फर्सा ,तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार ,धारिया, बाघ नख, जो किसी भी धातु का बना हो तथा कानूनी रूप से प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन नहीं करेगा। इस दौरान राजनीतिक जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उनके मुताबिक कोई भी व्यक्ति वाहनांे से यातायात बाधित नहीं करेगा और न ही ऐसा करवाएगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रांे का उपयोग नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति अथवा समूह की ओर से विधि विरूद्व जमाव,जन सभा, जुलूस करने अथवा उसमंे भाग लेना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

विभिन्न हादसांे के पीड़ितांे को 49 हजार की सहायता राशि स्वीकृत


                बाड़मेर, 21 मई। बाड़मेर जिले मंे विभिन्न सड़क हादसांे मंे व्यक्तियांे के घायल होेने, आकाशीय बिजली गिरने तथा आगजनी से प्रभावित परिवारांे की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं तूफान-आंधी प्राकृतिक आपदा सहायता कोष से 49600 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई हैं।
                जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सिवाना तहसील के नाल निवासी सीतादेवी पत्नी अणदाराम एवं प्रकाश उर्फ प्रवीण पुत्र अणदाराम पुरोहित को सड़क हादसे मंे घायल होने पर 2500-2500 रूपए को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह संबंधित उपखंड अधिकारियांे की अभिशंषा के आधार पर आकाशीय बिजली से पीड़ित मोतीमाणियों का तला, साजटा निवासी खुमाराम पुत्र अलाराम को 4100, फुसाणियो का तला निवासी नवलाराम पुत्र सुरताराम को 5200 एवं कोशलाणी राइको की ढाणी निवासी सिमरथाराम पुत्र तुलछाराम को 4100 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि अग्नि पीड़ित गालाबेरी निवासी रामाराम पुत्र भेराराम, मीठी बेरी निवासी पदमाराम पुत्र हरजीराम, शिवकर निवासी जुंझाराम पुत्र डालूराम एवं भंवराराम पुत्र गोपूराम को 4100-4100 एवं कुंभावास निवासी अनाराम पुत्र शिवजीराम को 5200 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह साजियाली मूलराज क्यार निवासी सवाराम पुत्र नरसिंगराम, रामनगर थोब निवासी शेरूखान पुत्र तईबखान तथा राजीवनगर, नवोड़ाबेरा निवासी हासम खान पुत्र हनी खान को 3200-3200 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...