गुरुवार, 14 मार्च 2019

संपतियांे के विरूपण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी


                बाड़मेर, 14 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव के दौरान संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों-कार्यकर्ताओं की ओर से निर्वाचन एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, कट आउट, नारे, प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों का अंकन कर सार्वजनिक, सरकारी एवं गैर-सरकारी सम्पत्तियों, भवनों को भद्दा एवं खराब करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा। उन्हांेने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ध्वज दण्ड, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने, टांगने या लगाने आदि के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त सार्वजनिक, सरकारी, गैर सरकारी, निजी भूमि-भवनों एवं सम्पत्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उनके मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी पोस्टर, बैनर, कट आउट, नारे इत्यादि केवल स्थानीय निकाय की ओर से नियत एवं उपलब्ध कराने गये स्थानों पर निर्धारित दर का भुगतान कर स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रदर्शित कर सकेंगे। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबर अवसर देने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा सरकारी भवनों पर किसी भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करने देने के लिए पाबंद किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि महत्वपूर्ण चौराहों, राजकीय वाहनांे, मील के पत्थरों, रेलवे क्रोसिंग के नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम पट्ट, बस टर्मिनलों पर मार्ग निर्देश दिखाने वाले साइन बोर्ड अथवा अन्य नोटिस-साइन बोर्ड सार्वजनिक सम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त जन उपयोगी सुविधाएं एवं संपतियां इसमें शामिल मानी जाएंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक-राजकीय सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री लगाना निषेध रहेगा। संबंधित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की ओर से इसके लिए नियत स्थानों पर ही सक्षम स्वीकृति लेकर सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। निजी सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति लेकर ही अस्थायी एवं आसानी से उतारे जा सकने वाली प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। लिखित स्वीकृति के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधिकारियांे को कोई भी लिखित स्वीकृति देने से पूर्व चुनाव आयोग के आदेश-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

अधिकारियों-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश


                बाड़मेर, 14 मार्च। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रावधानों का शक्ति से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि कोई भी राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे रैली,सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार, पार्टी के चुनाव, मतदान,गणना अभिकर्ता  के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने के लिए पाबन्द किया है। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनीतिक व्यक्तियों के रूकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपक्रमों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने एक आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना तथा आर्म्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को तुरंत प्रभाव से संबंधित, निकटतम पुलिस थाने के शस्त्रागार में जमा कराने के लिए पाबन्द किया है। यह आदेश कानून व्यवस्था से जुड़े केन्द्र एवं राज्य सरकार कार्मिकांे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी सुरक्षाकर्मी बैंक, जीवन बीमा निगम इत्यादि पर लागू नहीं होगा। शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिवस बाद अपना शस्त्र संबंधित थाने से प्राप्त कर सकेंगे। शस्त्र जमा नहीं कराने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड संहिता एवं आर्म्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने संबंधित थानाधिकारियांे को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी अनुज्ञाधारी को वास्तव में अपनी जान माल का खतरा है तथा वह शस्त्र जमा कराने की छूट चाहता है तो उस अनुज्ञाधारी द्वारा व्यक्त कारणों की गहनता से जांच कर अपनी स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखें।

ईवीएम वीवीपेट को लेकर खासा उत्साह,सूचना केन्द्र मंे स्थाई बूथ प्रारंभ


                बाड़मेर, 14 मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आमजन मंे ईवीएम एवं वीवीपेट को लेकर आमजन मंे खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाड़मेर जिले मंे आठ मोबाइल वैनांे के जरिए आमजन को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
                जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे स्थाई ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन के प्रदर्शन के लिए स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ प्रारंभ किया गया है। यहां स्थाई मतदान जागरूकता बूथ मंे कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट तथा वीवीपेट मशीन के जीवंत प्रदर्शन के साथ आम नागरिक मतदान कर सकते है। इसके अलावा दिए गए अपने वोट की वीवीपेट मशीन पर जांच भी कर सकेंगे। बाड़मेर जिले मंे विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव मंे 2194 मतदान केन्द्रांे पर ईवीएम एवं वीवीपेट के जरिए मतदान होगा। बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र मंे दो एवं अन्य विधानसभा क्षेत्रांे मंे एक-एक मोबाइल वैन के जरिए मतदान केन्द्रांे एवं दूरदराज के गांवांे तथा ढाणियांे मंे पहुंचकर मतदाताआंे को ईवीएम से मतदान करने के बारे मंे जानकारी दी जा रही है। ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन के लाइव डेमोन्सट्रेशन को लेकर ग्रामीणांे एवं महिलाआंे मंे खासा उत्साह देखा जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव मंे भी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपेट मशीन का इस्तेमाल होगा। इसमंे मतदान करने के बाद मतदाता अगले सात सैकंड तक स्क्रीन में यह देख सकता है कि उसने किस प्रत्याशी को वोट किया है। बटन मतदाता की मनचाही जगह पर दबा है अथवा नहीं। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने के साथ संबंधित व्यक्ति यह पता चल जाता है कि उसका मत कौनसे उम्मीदवार को गया है। इधर, जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि स्वीप के तहत लाइव डेमोन्सट्रेशन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियांे को पर्याप्त मात्रा मंे कंट्रोल यूनिट, बैलेट एवं वीवीपीएटी मशीनें प्रदान कर दी गई है। गुरूवार को चुनाव विभाग के निर्देशानुसार विशेषतौर पर बुजुगों को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे बताया गया।
क्या है वीवीपेट : वोटर वेरीफिएबल पेपर आडिट ट्रेल ईवीएम के साथ संबद्ध स्वतंत्र प्रणाली है, जिससे मतदाता यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनके मत यथा अभिप्रेत डाले गए हैं। वीवीपीएटी में एक पिं्रटर और एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्लेट यूनिट (वीएसडीयू) होती है। वीवीपीएटी 15 वोल्ट की बैटरी पर चलती है। कंट्रोल यूनिट एवं वीएसडीयू पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है तथा बैलेट यूनिट एवं पिं्रटर को मतदान कंपार्टमेंट में रखा जाता है। बटन दबाकर मतदान करने पर निर्वाचक मतदान प्रकोष्ठ के अन्दर मतदान यूनिट के साथ रखे पिं्रटर की पारदर्शी खिडकी से पिं्रटर के ड्रॉप बाक्स में ऐसे कागज की पर्ची कटकर गिरने के पूर्व उस अभ्यर्थी का क्रम संख्यांक नाम और चिन्ह जिसे उसने अपना मत दिया है, कागज दर्शित करने वाली मुद्रित कागज की पर्ची देखने में समर्थ होगा।












लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...