बाड़मेर, 31 जनवरी। कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सरकार द्वारा आदेशित प्रत्येक माह के अंतिम दिवस पर नो-टोबेको दिवस की पालना सुनिश्चित करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई के निर्देशानुसार डिप्टी सीएमएचओ डॉ. पी.सी. दीपन के नेतृत्व में जिला स्तरीय टीम ने चवा, रावतसर, सरणु, सिणधरी, बालोतरा, पचपदरा आदि क्षेत्रों की दुकानों पर तंबाकू के विक्रय करने पर 75 चालान काटे और उनको कोटपा अधिनियम 2003 की जानकारी देते हुये हर माह के अंतिम दिन गुटका, बीड़ी, सिगरेट आदि तम्बाकू से बनी वस्तुएं का विक्रय नहीं करने की हिदायत दी। जिन विक्रेताओं के पास फूड लाइसेंस नहीं पाए गये उन्हें लाइसेंस बनाने व उसकी प्रक्रिया की जानकारी दी।
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