सोमवार, 4 अप्रैल 2022

नीम हकीमों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्यदलों का गठन

बाडमेर, 04 अप्रेल। जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा एक आदेश जारी कर जन साधारण के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखे जाने की दृष्टि से अनाधिकृत रूप से कार्यरत नीम हकीमों पर प्रभावी नियंत्रण एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु जिला एवं उपखण्ड स्तर पर कार्यदलों का गठन किया गया है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यदल में अतिरिक्त जिला कलक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप निदेशक आयुर्वेद एवं सहायक औषधि नियंत्रक तथा उप स्तरीय कार्यदल में तहसीलदार, उप अधीक्षक पुलिस/वृताधिकारी पुलिस, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप निदेशक आयुर्वेद द्वारा नामित प्रतिनिधि एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी शामिल होंगे। जिला स्तरीय कार्यदल एवं उपखण्ड स्तरीय कार्यदल जिले में अनाधिकृत चिकित्सा कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं इनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग एवं नियमित रूप से नियंत्रण करना सुनिश्चित करेंगे।
-0-

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु 20 अप्रेल तक आवेदन आमन्त्रित

बाड़मेर, 04 अप्रेल। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रिक्त उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु 20 अप्रेल तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है।

जिला रसद अधिकारी महावीर प्रसाद व्यास ने बताया कि जिले में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय से सशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर 20 अप्रेल, 2022 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कराये जा सकते है।
इन उचित मूल्य दुकानांें हेतु आवेदन आमन्त्रित
उन्होने बताया कि जिले में नगर परिषद बाड़मेर अन्तर्गत नया वार्ड संख्या 1, 27, 30 एवं 50, बाड़मेर तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत आटी, केरावा, मरटाला गाला एवं दरूड़ा, बाड़मेर ग्रामीण तहसील क्षेत्र में भुरटिया, बायतु तहसील क्षेत्र में नया सोमेसरा एवं बायतु भोपजी, नगर परिषद बालोतरा क्षेत्र में नया वार्ड संख्या 5, 16, 9, 14 एवं 18, पचपदरा तहसील क्षेत्र में कनाना, पचपदरा एवं नयापुरा, समदडी तहसील क्षेत्र में रामपुरा एवं समदड़ी, चौहटन तहसील क्षेत्र में तारातरा मठ, धनाऊ तहसील क्षेत्र में तालसर एवं नवातला राठौड़ान, सेड़वा तहसील क्षेत्र में बाखासर, आलू का तला एवं हाथला, धोरीमना तहसील क्षेत्र में कातरला, गुडामालानी तहसील क्षेत्र में बाण्ड, रामसर तहसील क्षेत्र में देरासर, शिव तहसील क्षेत्र में नेगरड़ा एवं चोचरा, गडरारोड तहसील क्षेत्र में झणकली, बंधड़ा, चेतरोड़ी, रोहिडी एवं पनेला तथा सिणधरी तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।
आवेदक की योग्यताएं एवं शर्ते
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो एवं एक अतिरिक्त फोटो अलग से संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय से जारी किये जाएंगे, अन्य किसी स्थान से यथा टाइपिस्ट, नोटेरी स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होगा, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में प्रमाण स्वरूप राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, मूल निवास, निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड मे से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में निवास के संबंध में वर्तमान नये वार्ड की निर्वाचन नामावली एवं राशन कार्ड में आवेदक का नाम दर्ज होना आवश्यक है।
आयु सीमा
सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्र के प्रमाण हेतु दसवी की अंक तालिका, प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड मे से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है।  
शैक्षणिक योग्यता
सामान्य रूप से स्नातक उतीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12 वीं कक्षा उतीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जावेगा। वर्ग आरक्षण व्यवस्था का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01-01-2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। दिनांक 01-01-2015 के पश्चात् 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उन्होने बताया कि उचित मूल्य दुकान आवंटन के संबंध मे विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय वैबसाइट  http://food.raj.nic.in पर एवं जिला रसद कार्यालय बाड़मेर में उपलब्ध है।
-0-

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...