मंगलवार, 23 अक्तूबर 2018

खेल खेल में सीखे मतदाता जागरूकता के सबक

बाड़मेर, 23 अक्टूबर। जब भी निर्वाचन प्रक्रिया में ज़िम्मेदारी से काम किया तो मिली सीढ़ी और नियमों की अनदेखी तो सांप ने काटा। स्वीप बाड़मेर के सौजन्य से एम.बी.सी.राज. महिला महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता संबंधी एक गेम शो का आयोजन हुआ। 1600 वर्ग फीट में फ़ैली देश की सबसे बड़ी सांप सीढ़ी में कॉलेज छात्राओं ने खेल खेल में सीखे मतदाता जागरूकता के सबक।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते और कॉलेज प्राचार्य डॉ.ललिता मेहता ने खेल को गति दी और हर बार दस छात्राएं खेल रहीं थीं और सैकड़ों सीख रहीं थीं। नकाते ने विजयी छात्राओं को पुरस्कार वितरण समारोह में बताया ज़रूरी है हर व्यक्ति जो 18 वर्ष का है उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, वह मतदान के दिन अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे और निष्पक्ष और तटस्थ होकर बगैर किसी भय या लालच योग्य उम्मीदवार को मतदान करे। नकाते ने कहा स्वीप सांप सीढ़ी खेल का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि यहाँ मतदाता जागरूकता के सभी अहम बिन्दुओं को बहुत सहजता से जोड़ लिया गया है। यहाँ सी विजिल जैसी की सुविधाओं का भी उदाहरण है जिससे आचरण संहिता के उल्लंघन की स्थिति में हर नागरिक शिकायत सीधे निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचा सकता है जिस पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित है।
पहले गेम में पायल जैन को प्रथम और शबनम बानो द्वितीय स्थान मिला। दूसरे गेम की विजेता शहनाज़ रहीं। इन छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लिम्का बुक रिकॉर्ड बनाने वाले और अपना ही पिछ्ला रिकॉर्ड तोड़ने वाले अशोक राजपुरोहित भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि उन्हें इस खेल को इस पुनीत कार्य से जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ।
राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाओं ने खेल में उत्साहपूर्ण सहयोग भी किया और भागीदारी भी की। इस अवसर पर निर्वाचन में निष्पक्ष और तटस्थ और ज़िम्मेदार आचरण के लिए शपथ भी दिलवाई गयी। धन्यवाद ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य डॉ. ललिता मेहता ने किया। कार्यक्रम का सञ्चालन सहायक नोडल अधिकारी स्वीप ने किया। भारती माहेश्वरी ने सीढ़ियों और साँपों के नियम बयान किये। कार्यक्रम में डॉ.हुक्माराम सुथार, देवराम चौधरी, डॉ.सुरेश कुमार डॉ. मृणाली चौहान, मांगीलाल जैन, एन.एस.एस. कार्यक्रम अधिकारी डायालाल सांखला, घनश्याम बीठू समेत सभी स्टाफ सदस्य और तम्मा छात्राएं उपस्थित थीं।




मतदान के प्रति जागरूक करने को अभिभावकों से भरवाएंगे संकल्प पत्र


                बाड़मेर , 23 अक्टूबर। बाड़मेर जिले में सात विधानसभा सीटों के आगामी 7 दिसंबर को होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि सात दिसंबर को अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही है। इस जागरूकता अभियान में शिक्षण संस्थाओं एवं विभिन्न संगठनों को भी जोड़ा गया है। उनके मुताबिक रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से ईवीएम एवं  वीवीपेट की जानकारी दी जा रही है। जिले में निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव में पहली बार वीवीपेट का उपयोग किया जा रहा है। वीवीपेट में मतदान करने वाले मतदाता को अपने किए मतदान की क्रम संख्या चुनाव चिन्ह तथा उम्मीदवार का नाम वीवीपेट पर देख सकते हैं। वीवीपेट पर 7 सेकण्ड तक मतदान करने वाले को पर्ची दिखाई देगी। इसके पश्चात पर्ची स्वतः ही कटकर बॉक्स में चली जाएगी । वीवीपेट के नये प्रयोग को आमजन को बताने के लिये प्रचार रथों के अलावा विभिन्न स्थानों पर जाकर आमजन को बताया जा रहा है। इसके लिए जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र में स्थाई ईवीएम एवं वीवीपैट प्रदर्शन बूथ स्थापित किया गया है।
                स्वीप के नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि वीवीपेट की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम में शिक्षण संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उनके मुताबिक शिक्षण संस्थाओं के माध्मय से विद्यार्थियों के अभिभावकों से संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संकल्प पत्र वितरित किए जाएंगे। छात्र अपने अभिभावकों से मतदान करने का संकल्प पत्र भरवाकर पुनः प्रधानाध्यापक के माध्यम से जमा करवाएंगे।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर होगा कई कार्यक्रमों का आयोजन


रन फॉर यूनिटी के साथ मार्च पास्ट भी आयोजित होगा  31 अक्टूबर 2018 को

                बाड़मेर, 23 अक्टूबर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दौरान जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि 31 अक्टूबर को समस्त जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय एकता  दिवस की शपथ लेगें। इससे पहले जिला मुख्यालय पर प्रातः 7 बजे रन फॉर यूनिटी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें पुलिस, सेना, सीमा सुरक्षा बल के जवानों, एनसीसी कैडेट तथा आमजन को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर को सायं 5 बजे गांधी चौक से मार्च पास्ट का कार्यक्रम होगा। मार्च पास्ट में राजस्थान पुलिस, एनसीसी, स्काउट एवं गाईड, अरबन होम गार्ड एवं बॉर्डर होम गार्ड, विधार्थी पुलिस कैडट शामिल होगें। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अन्य विद्यालयों के छात्रों को भी मार्च पास्ट में शामिल करने के निर्देश दिए गए है। कार्यक्रमों के दौरान  यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक पुलिस जाब्ता लगाने तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को  एम्बुलेंस मय डाक्टर की तैनातगी करने के निर्देश दिए गए है। इधर, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को राज्य स्तर से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
                इस दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते, पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, नगरपरिषद आयुक्त अनिल झिगोनिया, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के सहायक निदेशक नानकचंद चन्द्रोदय समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पाकिस्तानी मोबाइल सिम के उपयोग पर रोक


                बाडमेर, 23 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।
                जिला मजिस्टेªट नकाते की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से संपर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।

राजकीय वाहनों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं हो सकेगा


                बाड़मेर, 23 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना में राजकीय वाहनों का चुनाव प्रचार जैसे कार्यों में उपयोग नही किया जा सकेगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरकारी वाहनों को राजनीतिक दलों, अभ्यार्थियों या राजनीतिक व्यक्तियों के जरिए चुनाव प्रचार अभियान में या चुनाव संबंधी दौरों के लिये पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। उनके मुताबिक राजकीय वाहनों के अंतर्गत राज्य सरकार, केन्द्र, राज्य, केन्द्र सरकार के उपक्रम, संयुक्त उपक्रम, स्थानीय निकाय, नगरपालिका संस्थाओं, मार्केटिंग, बोर्ड, सरकारी संस्थाओं और ऐसी अन्य सभी संस्थाओं जिसमें पब्लिक फंड का पूर्णतया या अंशतः निवेश हो, ऐसे सभी संस्थाओं के वाहन शामिल माने गये है। इन वाहनों में ट्रक, बस, टेम्पों, कार, ओटो रिक्शा, हेलीकॉपटर, एयर क्राफ्ट, नाव आदि सभी प्रकार के वाहन शामिल है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक इन वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई वाहन किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, राजनीतिक व्यक्ति की ओर से चुनाव प्रचार के लिए या चुनाव संबंधी दौरो के लिए उपयोग में लेते हुए पाया गया तो उस वाहन को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से चुनाव संबंधित कार्यो के लिए अधिग्रहित कर लिया जाएगा। निगम बोर्डों, आयोग, समितियों के मनोनीत अध्यक्षों को कार्यालय के वाहन से अपने मुख्यालय पर स्थित आवास से कार्यालय तक ही आने जाने की अनुमति है। यदि ऐसे वाहन का उपयोग किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में आने जाने के लिए या राजनीतिक बैठकों में आने जाने के लिए किया जाता है या अन्य व्यक्ति जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भ्रमण करवाता है, तो वाहन का दुरूपयोग माना जाएगा।

अधिक राशि बकाया होने पर कटेंगे पानी के कनेक्शन


अवैध रूप से पानी के बूस्टर चलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

                बाड़मेर, 23 अक्टूबर। पानी के अधिक राशि के बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटे जाएंगे। कटे हुए कनेक्शन वापिस जुड़वाने पर  जुर्माना वसूला जाएगा।
                जलदाय विभाग नगर खंड के अधिशाषी अभियंता हजारीराम बालवां ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पानी के बिलों की बकाया राशि एक हजार रुपये से अधिक है, वे तत्काल अपने नजदीकी  ई-मित्र कियोस्क ,लक्ष्मीनगर जलदाय कार्यालय में स्थित ई-मित्र कियोस्क अथवा विशेष बकाया राजस्व वसूली अभियान में लगे विभागीय कर्मचारियों के पास जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। ऐसा नहीं करने पर जल सम्बन्ध विच्छेद करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके कारण उपभोक्ता को विभाग की ओर से देय जलापूर्ति की सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दुबारा पानी का कनेक्शन जोड़ने के लिए सम्पूर्ण बकाया राशि मय शास्ति, ब्याज, डीसी , आरसी एवं रोड कटिंग जमा कराने के उपरांत ही जोड़ा जा सकेगा ।
                अधिशाषी अभियंता बालवां ने बताया कि जलदाय विभाग की पाइप लाइन एवं नलों से सीधे बूस्टर से अवैध तरीके से पानी लेने वालों के बूस्टर जब्त कर पहली बार 1100 एवं दूसरी बार में  2200 रुपये का जुर्माना वसूल कर जल सम्बन्ध विच्छेद करने की कार्यवाही की जायेगी अथवा विभाग की ओर से गणना की गई राशि पानी के बिलों में जोड़ दी जायेगी। उनके मुताबिक उपभोक्ता अपने घरों में पानी के नलों पर टोंटी आवश्यक रूप से लगावें  एवं पानी व्यर्थ नहीं बहावें, साथ ही जल सम्बन्धों की फिटिंग दुरुस्त रखें। अन्यथा प्रदूषित जल वितरण तथा सड़क एवं पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना के चलते विभाग की ओर से बिना किसी नोटिस के जलसंबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। जिसे पुनः विभाग के मानदण्ड एवं नियमानुसार कार्यवाही होने के उपरांत ही जोड़ा जाएगा। इसी तरह अवैध रूप से लिए गए पानी के कनेक्शन को विभागीय नियमानुसार एवं मानदण्ड अनुसार शास्ति जमाकर उसे नियमित कराएं ताकि पुलिस एवं मुकदमे आदि की कार्यवाही की नौबत नहीं आए।
                उन्होंने बताया कि हर दो माह में एक बार संबंधित मौहल्ले में निर्धारित अवधि में पानी के बिल वितरित किए जाते हैं ,जिसके निर्धारित अंतिम बिल वितरण तिथि तक प्राप्त नहीं होने की दशा में विभाग के लक्ष्मीनगर कार्यालय में  स्थित राजस्व शाखा में संधारित शिकायत रजिस्टर  में अपने नए खाता संख्या, सही पता एवं संपर्क नंबर दर्ज कर डुप्लीकेट बिल प्राप्त कर अंतिम भुगतान तिथि  से पहले जमाकर छूट का लाभ लें । अन्यथा बिल प्राप्त नहीं होने का कोई बहाना स्वीकार्य  नहीं होगा। उन्होंने बताया कि विभाग में एक वर्ष तक का एडवांस बिल घरेलू श्रेणी के लिए लगभग 1200 रुपए प्रति वर्ष  भी जमा करवाकर एक मुश्त छूट का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से अपील है कि वे विभागीय विशेष राजस्व वसूली अभियान की कार्यवाही में सहयोग करें।

वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा


तैयारियों की समीक्षा बैठक 26 को
बाड़मेर, 23 अक्टूबर। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 का अयोजन 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक जिला मुख्यालय पर किया जाएगा।
                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि उक्त परीक्षा से संबंधित कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने तथा अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर को सांय 4 बजे कलेक्ट्रेट कान्फ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारीयों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये गए है।

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान के लिए जिले में पुख्ता प्रबन्ध


                बाडमेर, 23 अक्टूबर। जिले में विधानसभा चुनाव 2018 शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किये गये है। जिले के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के लिए बिना किसी आंतक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए जिला मजिस्टेªेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने धारा 144 के अन्तर्गत विशेष प्रबन्ध किये है।
                जिला मजिस्टेªेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाडमेर जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने व बाडमेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग बिना किसी आंतक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
                जिला मजिस्टेªट ने धारा 144 के अन्तर्गत आदेश दिए है कि कोई भी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दुक, एमएल गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, धुरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (शेरपंख) जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घुमेंगे तथा न ही इनका प्रदर्शन कर सकंेगे। वे व्यक्ति जो दिव्यांग व अतिवृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते है वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। 
                जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सदभावना को ठेस पहुचाने वाले नारे नहीं लगाएगा, न ही भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवाएगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवाएगा, न ही ऐसे ओडियो, वीडियो कैसेट या इलेक्ट्रोनिक उपकरणों आदि के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टवीटर, व्हाट्एप, यूटयुब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति चित्रण नहीं करेगा ना ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिग्स आदि लगाएगा और न ही सार्वजनिक सम्पतियां विरूपण करेगा ना ही करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा।  यह आदेश पर्वो के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंेिधत उपखण्ड मजिस्टेªट या कार्यपालक मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट या कार्यपालक मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय कर्तव्य के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सम्पूर्ण बाडमेर जिले की सीमा में अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा तथा आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों पर धारा 188 के तहत अभियोग चलाकर कार्यवाही की जायेगी।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...