सोमवार, 17 अप्रैल 2023

आज बाड़मेर व गुरूवार को बालोतरा में विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन किया जाएगा

 विशेष योग्यजन ऑपरेशन रिलिफ अभियान

बाड़मेर, 17 अप्रैल। विशेष योग्यजन आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में विशेष योग्यजनों के लिए विशेष योग्यजन ऑपरेशन रिलिफ अभियान के तहत विशेष शिविरों का पंचायत समिति स्थल पर आयोजन किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर गजराज ने बताया कि विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील-392 के तहत विशेष योग्यजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन पंचायत समिति परिसर में किया जा रहा है। इन शिविरों 24 मार्च से 16 अप्रैल तक कुल 885 दिव्यांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 241 आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रमाण पत्र जारी किये गये तथा 53 आवेदनों को निरस्त किये गये। उन्होंने इन शिविरों में अस्थि रोग, मनोरोग, नेत्र रोग एवं ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी शिविरों में लगाकर शिविर में उपस्थित होने के निर्देश दिये।
यहां होगा शिविर आयोजन
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर गजराज ने बताया कि 18 अपै्रल को बाड़मेर पंचायत समिति में, 20 अपै्रल को बालोतरा पंचायत समिति में, 25 अपै्रल को बायतु पंचायत समिति में एवं 03 मई को सिवाना पंचायत समिति में प्रातः 10 बजे से विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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बागवानी विकास समिति एवं कृषि विकास समिति की समीक्षा बैठक आयोजित

बाड़मेर, 17 अप्रैल। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बागवानी विकास समिति एवं कृषि विकास समिति की समीक्षा बैठक सोमवार सांय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने किसानों द्वारा करवाई गई फसल बीमा पॉलिसी का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वितरण करने तथा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आत्मा योजना एवं राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल मिशन फॉर संस्टेबल एग्रीकल्चर तथा ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान उपस्थित कृषि विस्तार विभाग संयुक्त निदेशक किशोरीलाल वर्मा ने फसल बीमा संबंधी समस्याओं से अवगत कराया तथा फसल बीमा पॉलिसी किसान तक पहुंचने की बात कही। इसके साथ ही रबी 2022-23 की बुवाई, उवर्रको की मांग एवं उपलब्धता तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चर्चा करते हुए समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही। उन्होंने बताया कि भूमिहीन कृषि श्रमिक संबल मिशन के अन्तर्गत भूमिहीन कृषकों को 105 तकनीकी प्रशिक्षणों के माध्यम से 3150 महिला कृषकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा उन्हें 5 हजार रूपये तक के हस्तचलित कृषि यंत्र अनुदान पर दिये जायेगें। वर्ष 2022-23 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत बाड़मेर जिले में तारबंदी योजनान्तर्गत राजस्थान में सर्वाधिक कृषकों को अनुदान से लाभान्वित किया।
बैठक के दौरान उद्यानिकी विभाग के उप निदेशक बनवारीलाल, बाड़मेर सैन्टल कॉपरेटिव बैंक प्रबन्ध निदेशक जितेन्द्र कुमार, कृषि अधिकारी प्रदमसिंह भाटी, आत्मा उप परियोजना के निदेशक सुखदेव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिला निष्पादन समिति कीे समीक्षा बैठक हुई आयोजित

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से विद्यालय का करें निरीक्षण - बन्धु

बाड़मेर, 17 अप्रैल। शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में सोमवार को सांय कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित हुई।
इस मौके पर जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने मिशन सुरक्षा चक्र-2.0 के तहत शेष रहे बच्चों का स्क्रीनिंग करवाने तथा नियमित रूप से आईएफए टेबलेट देने के निर्देश दिये। साथ ही पिछड़ रहे ब्लॉकों को औसत रैकिंग सुधार करने को कहा जिसके लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उतरदायी रहेगें। जिला कलेक्टर ने आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सनेट्ररी नेपकिंन समय पर वितरण कर प्रविष्टी करने के साथ गुणवता जांच के निर्देश दिये। उन्होंने विद्यालय में प्रवेशोंत्सव में कोई बच्चा ना छूटे यह सुनिश्चित करने को कहा।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित ने 24 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले मंहगाई राहत शिविर, प्रशासन गांवों एवं शहरों संग अभियान को सफल बनाने हेतु सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपेक्षित सहयोग करने के निर्देश दियें।
बैठक के दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तनुराम ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में दो दिन नियमित रूप से बच्चों को दुध उपलब्ध करवाया जाए तथा सीबीईओ एवं उपखण्ड अधिकारियों को निरीक्षण करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा में राजस्थान के बढ़ते कदम, समग्र शिक्षा अभियान समेत अन्य योजनाओं में स्कूलों के सुदृढ़ीकरण, जन सहभागिता योजना की प्रगति, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल योजना, आईसीटी लैब योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, छात्रवृतियां एवं विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं, विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं शैक्षणिक पैमानों पर जिले की रैकिंग सुधार की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर गजराज, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी प्राथमिक भगवान दास, सहायक निदेशक नरसिंग प्रसाद जांगिड़ समेत जिले के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सभी कार्यक्रम अधिकारी समेत शिक्षा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर

उप चुनाव सम्पन्न करना हेतु विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठों का गठन

बाड़मेर, 17 अप्रैल। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव समय पर सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठों का गठन किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बन्धु ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव माह अप्रैल व मई 2023 से संबंधित प्राप्त होने वाले वितन्तु संदेश, अ.शा. पत्र आदि का निस्तारण प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी उसी दिन कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। उन्होंने बताया कि चुनाव संचालन शाखा के लिए प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर होगें। इसी प्रकार मतदान दलों एवं मतगणना दलों का गठन शाखा प्रशिक्षण व्यवस्था, उपस्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बाड़मेर एवं जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बाड़मेर तथा राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रवक्ता मुकेश पंचौरी व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), बाड़मेर के व्याखता मांगूसिंह, निर्वाचन लेखा, भुगतान संबंधी समस्त कार्य तथा निर्वाचन व्यय लेखों की जांच का कार्य के लिए जिला कार्यालय के लेखाधिकारी जीयाराम एवं अतिरिक्त कोषाधिकारी करनाराम, अधिकारियों एवं स्टाफ की प्रतिनियुक्ति के कार्य एवं अवकाश प्रकरण के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हस्तीमल राठौड़ होगें।
उन्होंने बताया कि चुनाव स्टोर व टेंट फर्नीचर, बेरीकंटिग, बिजली, पानी आदि व्यवस्था के लिए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप महानिरीक्षण एवं तहसीलदार बाड़मेर, यातायात शाखा के लिए प्रभारी अधिकारी पूल शाखा एवं जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर, मतपत्र मुद्रण व वितरण एवं ग्रीन पेपर सील का वितरण आदि कार्य के लिए कोषाधिकारी बाड़मेर एवं अतिरिक्त कोषाधिकारी गिरधारीराम गोदारा, रूट चार्ट शाखा के लिए उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर एवं तहसीलदार भू.अ. बाड़मेर, सामान्य शाखा (डाक वितरण व्यवस्था) के लिए उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर एवं जिला कार्यालय के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी गौतम सेठिया, सांख्यिकी शाखा के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक दीपाराम एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी सोहनलाल चौपड़ा, पीओएल, रसद व्यवस्था, प्रशिक्षण व सामग्री एवं मतगणना स्थल पर केन्टिन की व्यवस्था के लिए जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर एवं जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी होगें।
उन्होंने बताया कि जोनल ऐरिया मजिस्ट्रेट की नियुक्ति व ट्रबल स्टोट्स तथा आचार संहिता की पालना एवं शिकायत प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर, नियंत्रण कक्ष के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर सुरेन्द्रसिंह भाटी, मिडिया प्रकोष्ठ के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय के उप निदेशक एवं सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कम्प्यूटर सेल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक, एना.कम प्रोग्रामर कमलेश कुमार एवं उप निदेशक मोहनकुमारसिंह, ई.वी.एम. तैयार करने व वितरण करवाने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं संबंधित तहसीलदार, पंचायत शाखा के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर होगें।
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अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सर्वटे आज बाड़मेर आऐगें

बाड़मेर, 17 अप्रैल। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्वटे अपनी एक दिवसीय यात्रा मंगलवार को बाड़मेर आऐगें। इस दौरान वे जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एवं जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का समाधान करेगें।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्वटे मंगलवार को प्रातः 6 बजे जोधपुर से प्रस्थान कर प्रातः 10 बजे बाड़मेर पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वार्ता व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं से भेटकर सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करेगें। वे 11 बजे बाड़मेर प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे बायतु पहुंचकर कृषि महाविद्यालय बायतु में आयोजित वार्षिक समारोह में शिरकत करेगें। इसके पश्चात वे दोपहर 3 बजे बायतु से जोधपुर के लिए प्रस्थान कर जाऐगें।
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जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल

जमा नहीं करवाने की अवस्था में पेंशन लाभ देय नही

बाड़मेर, 17 अप्रैल। राज्य पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि ऐसे पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स जिन्होनें अभी तक जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है वे निर्धारित जीवित प्रमाण पत्र का प्रपत्र जो पूर्ण भरा हुआ हो एवं विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणित हो को कोषालयध्उपकोषालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 23 अप्रेल तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने का श्रम करे।
कोषाधिकारी जसराज चौहान ने बताया कि जिन पेंशनरों ने जीवित प्रमाण पत्र अभी तक ऑनलाईन या कोषध्उपकोषालय में प्रस्तुत नहीं किया है उन्हें जीवित प्रमाण पत्र अद्यतन (नचकंजम) के अभाव में माह अप्रेल 2023 देय मई 2023 की पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिन पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के द्वारा जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत किये है वे अपने जीवित प्रमाण पत्र के अपडेट/अस्वीकृत होने के सम्बंध में IFPMS PORTAL पर जांच करे।
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बाल विवाह आयोजनों पर प्रभावी रोकथाम हेतु बैठक आयोजित

बाल विवाह रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक - लोक बन्धु

बाड़मेर, 17 अप्रैल। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिले में बाल विवाह आयोजनों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु बैठक जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
इस अवसर पर वी सी माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी सिंह जुड़ी रही तथा सभी जिला कलेक्टर महोदय से बाल विवाह को रोकने संबंधी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की तथा बाल विवाह रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि जिले में अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा एवं अन्य सावों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के आयोजन के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बाल विवाह के आयोजन किए जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 के तहत जवाबदेही नियत किए जाने के निर्देश दिए गए और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह अपराध है। गत वर्षों की भांति बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियोंध्अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों वृताधिकारियों, थानाधिकारियों, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षको, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्रामसेवकों, कृषि पयवेक्षकों, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारियों पर्यवेक्षकों, आगनवाडी कार्यकर्त्ताओं, महिला सुरक्षा सखी शिक्षकों, नगर निकाय के कर्मचारियों, जिला, परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम जन को जानकारी कराते हुए जनजागृति उत्पन्न कर, बाल विवाह रोके जाने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बाल विवाह रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है। इस संदर्भ में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जन सहभागिता व चेतना जागृत करने हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि जिला व ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी, साथिन सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किया जाये। ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी होते हैं यथा हलवाई, बैण्ड बाजा, पंडित, बाराती, टेंट वाले ट्रांसपोर्टर इत्यादि से बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लेना और उन्हें कानून की जानकारी देते हुए जन प्रतिनिधियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। ग्राम सभाओं में सामुहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा करना व रोकथाम की कार्यवाही करने एवम् बाल विवाह रोकथाम हेतु किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों य विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता के साथ समन्वय बैठक आयोजित की जाये तथा इनके कार्मिकों को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने हेतु पाबन्द करने के निर्देश दिए। विवाह हेतु छपने वाले निमंत्रण पत्र में आयु का प्रमाण प्रिन्टिंग प्रेस वालो के पास रहने एवं निमंत्रण पत्र पर वर वधु की जन्म तिथि अंकित करने के निर्देश दिए। बाल विवाह को रोकने के लिए अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावों पर जिला और उपखण्ड कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायें। बाल विवाह की रोकथाम हेतु 181 कॉल सेन्टर पर तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 100 नम्बर पर कॉल कर कभी भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। इसका भी
व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। विद्यालयों में बाल-विवाह के दुष्परिणामों व इससे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दिये जाने हेतु सभी स्कूलों को निर्देशित करने को कहा।
  इस बैठक के दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलाद सिंह राजपुरोहित, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजीव सुथार एवं बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष चेतनराम सारण उपस्थित रहे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...