बुधवार, 3 जून 2020

बागलोग, बांकियावास खुर्द, मूल की ढाणी, परालिया सांसण, भोटों की ढाणी, मण्डली एवं पतासर में कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 3 जून। जिले में घडोई चारणान ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम बागलोप, देवरिया ग्राम पंचायत के राजस्व गांव बांकियावास खुर्द, मूल की ढाणी ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मूल की ढाणी व परालिया सांसण, नागाणा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव भाटों की ढाणी(नागाणा), मण्डली ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मण्डली एवं पतासर ग्राम पंचायत के राजस्व गांव पतासर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कफ्र्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कफ्र्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट बाडमेर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उक्त क्षेत्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी बालोतरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 3 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई,2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 बुधवार को उल्लंघन पर 6800 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 3 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार को जिले में 39 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 6800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 11 लोगों से 2200, चैहटन में 3 लोगों से 600, सेडवा में 5 लोगों से 1000, शिव में 2 लोगों से 400, रामसर में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 15 लोगों से 2000 को मिलाकर कुल 39 लोगों से 6800 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 739 लोगों से कुल 1,67,600 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिले में बुधवार को 374 प्रवासियों का हुआ आगमन

9 प्रवासी श्रमिकों ने आंध्रप्रदेश के लिए किया प्रस्थानबाड़मेर, 03 जून। बुधवार को विभिन्न राज्यों से कुल 374 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। वहीं 9 प्रवासी श्रमिकों ने आंध्रप्रदेश के लिए प्रस्थान किया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में बुधवार को गुजरात से 285, महाराष्ट्र से 22, उतरप्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 1, दिल्ली से 4, कर्नाटक से 25, बिहार से 1, तमिलनाडू से 2, पंजाब से 2, तेलंगाना से 18, छतीसगढ़ से 1 एवं जम्मू कश्मीर से 5 को मिलाकर कुल 374 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 57819 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं बुधवार को 9 प्रवासी श्रमिकों ने आंध्रप्रदेश के लिए प्रस्थान किया, अब तक जिले से 10427 लोगों ने अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा कंटीजेंसी योजना के पेयजल के कार्य एक सप्ताह में पूर्ण होंगे

आंधी से बाधित बिजली तंत्र तुरन्त दुरस्त करने के निर्देश

बाड़मेर, 3 जून। जिले में गर्मियों के मौसम में समय पर पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बुधवार प्रातः कलेक्ट्रेट में जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आमजन को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग रणनीति के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करें ।
कंटीजेंसी कार्यो को एक सप्ताह में पूरा करेविभाग को गर्मियों के कंटीन्जेसी प्लान के तहत स्वीकृत कार्यों को एक सप्ताह में पूर्ण करवाने की हिदायत दी गई। साथ ही कलेक्टर ने समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जलापूर्ति अंतराल को कम करने तथा पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति को भी कहा।
अबाध बिजली आपूर्ति होजिला कलेक्टर ने जिले में आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त बिजली तंत्र को अविलम्ब बहाल करने को कहा। किसी भी स्थिति में गर्मियों के दौरान बिजली की कटौती नहीं की जाए। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो। उन्होंने डीडीयू के तहत 30 जून तक वंचित कनेक्शन करने को कहा।
सेम्पलिंग बढ़ाने पर जोरजिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मध्यनजर जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को सभी एहतियाती उपायों के साथ सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में मुंबई से आने वाले हर प्रवासी के सैंपल लेने को कहा और परिणाम आने तक उन्हें पूरी तरह से क्वारेंटीन करने को कहा। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगो के परिणाम आने तक उन्हें हर हालत में संस्थागत क्वॉरेंटाइन में रखा जाए ताकि वायरस का प्रसार ना हो सके।
फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षाजिला कलेक्टर ने साप्ताहिक बैठक प्रत्येक बुधवार को आयोजित करने को कहा। साथ इस बैठक में जिले में संचालित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना की भी सप्ताहिक समीक्षा करने को कहा ताकि जिले में इनकी बेहतरीन मॉनिटरिंग हो सके।
      इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा, अधीक्षण  अभियंता  मांगीलाल  जाट, जे.पी.शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चैधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ बीएल मंसूरिया समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली अन्तिम प्रकाशन 10 जून को करवाने के निर्देश

बाडमेर, 3 जून। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 17 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 10जून, 2020 को करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 13-2-2020 के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 23-3-2020 को होना निर्धारित था, किन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आयोग के पत्र दिनांक 22 मार्च, 2020 के द्वारा दिनांक 23मार्च,2020 को होने वाले अंतिम प्रकाशन के कार्य को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया था। उन्होने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 17 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 10 जून, 2020 को करवाया जाना है।
उन्होने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) शिव, बाडमेर, सिवाना, गुडामालानी, चैहटन, रामसर, सेडवा एवं धोरीमना तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) पचपदरा को निर्देशित किया है कि वे पंचायत समिति बाडमेर की ग्राम पंचायत गरल एवं मीठडा, चैहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तारातरा, भोजारिया, चैहटन, केरनाडा, पौशाल, चैहटन आगोर एवं कोरना विलायतशाह, धोरीमना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारी एवं कातरला खिलेरियान, शिव प्रचायत समिति की ग्राम पंचायत स्वामी का गांव एवं नेगरडा, सिवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवन्दी, महिलावास एवं अर्जियाणा, पाटौदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी राजाबेरी एवं डउकियों का तला, धनाऊ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सांवा, नवातला राठौडान एवं सारणों की नाडी, सेडवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुले की बेरी तथा आडेल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आसुओं की ढाणी एवं खारडी बेरी की निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 10जून, 2020 को करवाया जाना सुनिश्चित करें।
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प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक से राशि निकालने की तिथियां निर्धारित

बाड़मेर, 3 जून। राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्तर्गत महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों में तीन किश्त में जमा किया जाना है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून, 2020 की तृतीय किश्त जारी कर दी गई है। बैंक से उक्त राशि के आहरण के लिए खाता संख्या के अंतिम अंक के आधार पर राशि निकालने की तिथि निर्धारित की गई है।
जिला मार्गदर्शी बैंक के मुख्य प्रबंधक राज कुमार ने बताया कि जिन खाताधारकों के खातों का अंतिम अंक 0 या 1 है वे 5 जून, अंतिम अंक 2 या 3 वाले 6 जून, अंतिम अंक 4 या 5 वाले 8 जून, अंतिम अंक 6 या 7 वाले 9 जून तथा अंतिम अंक 8 या 9 वाले 10 जून को बैंक से अपनी राशि निकाल सकेंगे। उन्होने बताया कि 10 जून के पश्चात किसी भी कार्य दिवस पर बैंक अथवा बैंक मित्र के माध्यम से बैंकिंग समय में राशि आहरित की जा सकती है।
आवश्यक होने पर ही निकाले राशिउन्होने आमजन से अपील की है कि आवश्यकता होने पर ही बैंक पहंुचकर खातों से राशि निकाले। खाताधारक जमा राशि बैंक मित्र अथवा एटीएम से भी निकाल सकते है। उन्होने बताया कि अति आवश्यक होने पर ही बैंक शाखा पहुंच कर सामाजिक दूरी का पालन करते हुुए राशि का आहरण करें। उन्होने अनावश्यक रूप से भीड-भाड से बचने की हिदायत दी है।
अपवाहों पर न दे ध्यानउन्होने बताया कि कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला खाताधारकों  के खातों में डाली गई धनराशि को तुरंत निकाल लें अन्यथा धनराशि वापस ले ली जाएगी। कृपया इस तरह के अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। यह राशि सरकार द्वारा वापस नहीं ली जाएगी। उन्होने बताया कि इस राशि का आहरण खाताधारक कभी भी कर सकते है तथा आपके खाते में सुरक्षित है।
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कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के सरदारपुरा में कफ्र्यु

बाड़मेर, 3 जून। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में बाड़मेर शहर के सरदारपुरा में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण वार्ड के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर शहर के सरदारपुरा (ज्ञानचन्द पुत्र शंकरलाल बोहरा जैन का मकान, चिंतामणी भवन के सामने की गली, पारसमल सोनी का मकान के आगे से वन विभाग के गेट के पास जोरसिंह पुत्र डलसिंह के मकान से नरेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह के मकान से लूणाराम सुथार के मकान तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर शहर के सरदारपुरा (ज्ञानचन्द पुत्र शंकरलाल बोहरा जैन का मकान, चिंतामणी भवन के सामने की गली, पारसमल सोनी का मकान के आगे से वन विभाग के गेट के पास जोरसिंह पुत्र डलसिंह के मकान से नरेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह के मकान से लूणाराम सुथार के मकान तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...