शुक्रवार, 21 अगस्त 2020

अवधिपार ऋणी किसानों का 50 प्रतिशत ब्याज होगा माफ

 सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को दी राहत

किसानों के ब्याज के रूप में 239 करोड़ रूपये होंगे माफ
60 हजार किसानों को मिलेगा लाभ

        बाड़मेर, 21 अगस्त। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की स्वीकृति जारी की है। इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है। इससे किसानों के ब्याज के रूप में करीब 239 करोड़ रूपये माफ होंगे।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेश्नियों के मद्देनजर राहत देने के निर्देश दिये थे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई, 2019 तक अवधिपार हो चुके है। ऐसे अवधिपार श्रेणी के 60 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। ऐसे किसानों को 30 नवम्बर, 2020 तक अपना ऋण चुकाना होगा।
      सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों द्वारा किसानों को कृषि कार्यो के लिए दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है।
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स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती शुक्रवार को 45 के विरूद्ध की कार्यवाही

 बाड़मेर, 21 अगस्त। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को जिले में 45 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 8000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा में5 लोगों से 1000, सिणधरी में 3 लोगों से 300, शिव में 2 लोगों से 200, गडरारोड में 8 लोगों से 1400, गुडामालानी में 25 लोगों से 4700 एवं सिवाना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 45 लोगों से 8000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 4835 लोगों से कुल 9,39,600 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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सड़क हादसों के 14 पीड़ितों को 13 लाख की सहायता

 बाड़मेर, 21 अगस्त। जिले में  विभिन्न दुर्घटनों में मृत्यू हो जाने अथवा घायल हो जाने एवं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 14 लोगों को कुल तैरह लाख बीस हजार की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

      जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि गुडामालानी तहसील क्षेत्र में मालियों की ढाणी नगर निवासी स्व. बाबूलाल पुत्र घीसाराम मेघवाल की सड़क दुर्घटना, अर्जुन की ढाणी निवासी स्व. उमाराम पुत्र केसाराम मेघवाल की सड़क दुर्घटना एवं जूनी उन्दरी निवासी स्व. राजूराम पुत्र साजनराम विश्नोई की विद्युत करंट से मृत्यू हो जाने से उनके आश्रितों को एक-एक लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
उन्होनें बताया कि इसी प्रकार बायतु तहसील क्षेत्र में धतरवालों की ढाणी निवासी स्व. हनुमानराम पुत्र राजूराम मेघवाल, कोलू निवासी स्व. देवीसिंह पुत्र सतपालसिंह राजपूत, डोगियालों की ढाणी निवासी स्व. रमेश कुमार पुत्र प्रहलाद राम जाट, अकदडा निवासी स्व. करणाराम पुत्र दुर्गाराम सांसी, गिडा तहसील क्षेत्र में कानोड़ निवासी स्व. शैतानसिंह पुत्र अलसाराम जाट, सिणधरी तहसील क्षेत्र में कागो की ढाणी निवासी स्व. भेराराम पुत्र गोमाराम जाट, पचपदरा तहसील क्षेत्र में घडोई चारणान निवासी स्व. नटवरदान पुत्र महिपालदान चारण, चौहटन तहसील क्षेत्र में लीलसर निवासी स्व. गुणेशाराम पुत्र हरचन्दराम सोनी, हरदानपुरा नेहरों की नाडी निवासी स्व. शेरपुरी पुत्र सोनपुरी स्वामी एवं लीलसर निवासी स्व. चुनाराम पुत्र अचलाराम जाट की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से उनके परिजनों को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। वहीं सिवाना तहसील क्षेत्र में मोकलसर निवासी ओमप्रकाश पुत्र चन्दूलाल सोनी के गम्भीर घायल हो जाने से उन्हें बीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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सलाहकार समिति की सिफारिश पर पांच पैरोल स्वीकृत

 बाडमेर, 21 अगस्त। जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के समक्ष विचाराधीन पैरोल आवेदनों पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् पांच व्यक्तियों के पैरोल आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए।

जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक में पोकरासर निवासी वरजू देवी पत्नी रामाराम जाट को 40 दिवस, कल्याणपुर निवासी राणाराम पुत्र अचलाराम ढोली को 40 दिवस, सड़ा झूण्ड निवासी उमेदाराम पुत्र मंगलाराम जाट को 40 दिवस, मेघवालों का तला मांगता निवासी नारायणराम पुत्र सोनाराम हरीजन को 40 दिन एवं पादरू निवासी महबूब खां पुत्र अली खान मुसलमान को 40 दिवस का पैरोल स्वीकृत किया गया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह भाटी, उप अधीक्षक जिला कारागृह सुमेरसिंह गुर्जर एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण उपस्थित थे।
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