सोमवार, 1 जून 2020

प्रवासियों की आवाजाही जारी सोमवार को 413 प्रवासियों का हुआ आगमन, वहीं 19 ने किया प्रस्थान

बाड़मेर, 1 जून। प्रवासियों एवं श्रमिकों को प्राथमिकता के साथ उनके गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को जिले में कुल 413 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 19 अन्य राज्यों के प्रवासियों ने अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान किया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में सोमवार को गुजरात से 298, महाराष्ट्र से 25, उतरप्रदेश से 3, आंध्र प्रदेश से 6, दिल्ली से 3, कर्नाटक से 37, हरियाणा से 3, बिहार से 3, तमिलनाडु से 2, तेलंगाना से 18, केरल से 1, गोवा से 7, उडीसा से 2 एवं जम्मू से 5 को मिलाकर कुल 413 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 57983 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से सोमवार को महाराष्ट्र के लिए 5, गुजरात के लिए 9 एवं कर्नाटक के लिए 5 को मिलाकर कुल 19 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 10418 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चैक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके।    
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बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र में प्रातः 6 से सायं 8 बजे तक खुलेगी दुकाने

बाडमेर, 1 जून। बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र में अब प्रातः 6 से सायं 8 बजे तक दुकाने खुल सकेगी। साथ ही पालिका बाजार में ओड-ईवन आधार पर दुकाने खोली जा सकेगी।
उपखण्ड मजिस्टेªट नीरज मिश्र ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिले में धारा 144 लगी हुई है। मोडिफाईड लॉकडाउन फैज 5 में सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं से संबंधित वस्तुओं की दुकाने खोलने में छुट दी गई है। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित दुकानों को छोडकर अन्य समस्त प्रकार की दुकाने सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक खुली रखी जा सकेगी। उन्होने बताया कि पालिका बाजार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओड-ईवन आधार पर दुकाने खुलेगी, जिसकी व्यवस्था आयुक्त नगर परिषद बाडमेर की रहेगी। उन्होने संबंधित दुकानदारों को निर्धारित समय अनुसार ही दुकाने खोलने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क लगाकर ही दुकान में कार्य करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि दुकानदारों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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बाड़मेर शहर के गांधी नगर में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 1 जून। बाडमेर शहर के गांधी नगर के चारों ओर की सीमा (जिसकी सीमा आईनाथ किराणा स्टोर के पास बेरिकेटिंग पर, मयुर स्कूल के आगे बेरिकेटिंग, मयुर स्कूल के उत्तर की तरफ आईनाथ किराणा स्टोर, अगराराम का मकान पूर्व बेरिकेटिंग, राणाराम सुथार (मोबाइल टावर एरिया रेंज) से प्रहलाद चौधरी मकान पूर्व में बेरिकेटिंग) क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट बाडमेर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के गांधी नगर के चारों ओर की सीमा (जिसकी सीमा आईनाथ किराणा स्टोर के पास बेरिकेटिंग पर, मयुर स्कूल के आगे बेरिकेटिंग, मयुर स्कूल के उत्तर की तरफ आईनाथ किराणा स्टोर, अगराराम का मकान पूर्व बेरिकेटिंग, राणाराम सुथार (मोबाइल टावर एरिया रेंज) से प्रहलाद चौधरी मकान पूर्व में बेरिकेटिंग) में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई,2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 1 जून। उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में बाडमेर शहर के वार्ड संख्या 17 (किर्ती मोटर शो रूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक) क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर नीरज मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के वार्ड संख्या 17 (किर्ती मोटर शो रूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक) कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई,2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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करमावास में कर्फ्यु कोविड-19 संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी

बाड़मेर, 1 जून। समदडी तहसील के राजस्व ग्राम करमावास में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्रों के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से सिवाना उपखण्ड मजिस्टेªेट प्रमोद सीरवी द्वारा राजस्व ग्राम करमावास के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
सिवाना उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रमोद सीरवी ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। सिवाना उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभावित क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की   दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत समदडी तहसील के राजस्व ग्राम करमावार के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्राप्त योगदान सीएसआर व्यय के रूप में योग्य माना जाएगा

बाडमेर, 1 जून। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के बैंक खाते में किसी कम्पनी, संगठन द्वारा दिया गया अंशदान अथवा योगदान सी.एस.आर. के रूप में माना जाएगा।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र दिनांक 15 मई,2020 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्राप्त योगदान को कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि VII के आईटम संख्या (XII) “disaster management including relief, rehabilitation and reconstruction activities” के अन्तर्गत सीएसआर व्यय के रूप में योग्य माना जाएगा। उन्होने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार के कम्पनी मामलात विभाग के परिपत्र क्रमांक 15/2020 दिनांक 10-4-2020 द्वारा जारी एफएक्युएस के क्रमांक 3 में भी उक्त का उल्लेख कर इसे स्पष्ट किया गया है। अतः कोई भी कम्पनी, संगठन यदि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु योगदान प्राप्त करने के लिए खोले गए खाते में अंशदान, योगदान करता है, तो उसे सीएसआर व्यय के रूप में योग्य माना जाएगा। उन्होने बताया कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के बैंक खाते का विवरण - Account name- RSDMA CSR COVID19, Account Number- 39343146577, IFSC Code- SBIN0031031, Bank/Branch- SBI,Secretariat, Jaipur   हैं।
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कोरोना से बचाव अब 15 जून तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवागमन पर रहेगा प्रतिबन्ध

बाडमेर, 1 जून। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि को जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बढ़ाया है, अब यह निषेधाज्ञा 15 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ उक्त संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु 15 जून तक निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये गए है। भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा भी राज्य में पालना किए जाने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी निषेधाज्ञा को निरन्तर प्रभावी करते हुए आगामी 15 जून, 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढाया गया है।  
उन्होने बताया कि नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार अब जिले में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा। आपात परिस्थिति, आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जा सकेगा। यह आदेश डयुटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों, चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा, उनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होंगे। सभी कार्यस्थल यथा दुकाने, कार्यालय एवं कारखाना आदि (विशिष्ट स्वीकृति के अलावा) उपयुक्त समय में बन्द कर दिये जाएगे ताकि इनका स्टाफ रात्रि 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाए।
जिला कलक्टर ने बताया कि सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बिली हॉल और इनके समान प्रकृति के समस्त स्थान बन्द रहेंगे। साथ ही सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृति, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य समारोह, सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों तथा धार्मिक सम्मेलनों पर प्रतिबन्ध रहेगा। सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों तथा सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क, कवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक और कार्यस्थल पर थूकना निषिद्ध होगा। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी (न्यनतम 6 फीट ‘दो गज की दूरी‘) की पालना सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगो से रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे आवश्यक एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे।
उन्होने बताया कि जिले में सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि पर प्रतिबन्ध रहेगा। सोशल मिडिया के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण की बिना पुष्टि सूचना के प्रसारण से आमजन में अनावश्यक भय का माहौल बनने की संभावना रहती है, अतः सोशल मिडिया पर कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में अनावश्यक अवांछित सूचनाओं, अफवाहों, आमजन में भय का माहौल बनाने वाली सामग्री के प्रसारण पर कडी निगरानी रखते हुए उसके विरूद्ध अपेक्षित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार अन्तिम संस्कार, अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पान, गुटका, तम्बाकू आदि के विक्रय तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब के सेवन पर प्रतिबन्ध रहेगा।
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जिला कलक्टर ने किया सखी केन्द्र का निरीक्षण सखी केन्द्र के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

बाडमेर, 1 जून। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने सोमवार सायं कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सखी केन्द्र वन स्टाॅप सेन्टर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होने सखी केन्द्र कार्यालय में संधारित रजिस्टर, रसोईघर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि सखी केन्द्र के दूरभाष नम्बर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिकाधिक उत्पीडित एवं निराश्रित महिलाओं को तत्काल सहायता मुहैया हो सकें। उन्होने सखी केन्द्र पर साईन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होने सखी केन्द्र में संधारित रजिस्टर का अवलोकन कर दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली। इस दौरान जिला कलक्टर ने सखी केन्द्र में मौजूद उत्पीडित महिला के संबंध में जानकारी ली तथा महिला अधिकारिता उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित को हरसंभव सहायता के निर्देश दिए। उन्होने सखी केन्द्र में भोजन सहित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए।
इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि कि सखी केन्द्र में उत्पीडित एवं निराश्रित महिलाओं को आवश्यकतानुसार चिकित्सा, परामर्श, पुलिस, न्यायिक एवं अस्थाई आश्रय तथा भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। उन्होने बताया कि अब तक महिला उत्पीडन संबंधी 49 प्रकरण प्राप्त हुए है।

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 सोमवार को उल्लंघन पर 3100 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 1 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 19 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 3100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेडवा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 5 लोगों से 1100, शिव में 8 लोगों से 900, गुडामालानी में 3 लोगों से 600 एवं सिवाना में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 19 लोगों से 3100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 682 लोगों से कुल 1,57,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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बाड़मेर शहर के इन्द्रा काॅलोनी में कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 1 जून। बाडमेर शहर के इन्द्रा काॅलोनी (जिसकी सीमा उत्तर में अणदाराम सुथार के मकान से पीरसिंह रावणा राजपूत का मकान होते हुए जीवराजसिंह अध्यापक के मकान तक, पूर्व में जीवराजसिंह अध्यापक के मकान से तेजदान के मकान तक, दक्षिण में प्रकाश माली के मकान से अणदाराम का मकान एवं पदमदान के बाड़ा होते हुए पदमदान के मकान तक, पश्चिम में लूणसिंह के मकान से अणदाराम सुथार के मकान तक) के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कफ्र्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कफ्र्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट बाडमेर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के इन्द्रा काॅलोनी (जिसकी सीमा उत्तर में अणदाराम सुथार के मकान से पीरसिंह रावणा राजपूत का मकान होते हुए जीवराजसिंह अध्यापक के मकान तक, पूर्व में जीवराजसिंह अध्यापक के मकान से तेजदान के मकान तक, दक्षिण में प्रकाश माली के मकान से अणदाराम का मकान एवं पदमदान के बाड़ा होते हुए पदमदान के मकान तक, पश्चिम में लूणसिंह के मकान से अणदाराम सुथार के मकान तक) में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई, 2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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सहकार किसान कल्याण योजना कृषि उपज रहन की एवज पर ऋण वितरण प्रारंभ

बाड़मेर, 01 जून। जिले में सहकार किसान कल्याण योजना अंतर्गत कृषि उपज रहन की एवज में ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले में 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियों गूंगा, धनाऊ एवं भेडाना में ऋण वितरण शुरू किया गया है।
दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ-परेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक रामसुख ने बताया कि जिले में सहकार किसान कल्याण योजना अंतर्गत कृषि उपज रहन की एवज में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले में 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियों गूंगा, धनाऊ एवं भेडाना में ऋण वितरण शुरू किया गया, जिसमें सोमवार को आवेदन करने वाले 7 किसानों को 7.62 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही जिले की अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा इस योजना क्रियान्वयन किया जाएगा, जो भी किसान भाई इस ऋण योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं वे निर्दिष्ट ग्राम सेवा सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में उनको अपनी उपज की कीमत का 70% ऋण मात्र 3% ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो 3 महीने के लिए दिया जा रहा है तथा 6 महीने तक बढ़ाया जा सकेगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...