गुरुवार, 4 जून 2020

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 गुरूवार को उल्लंघन पर 2300 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 4 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार को जिले में 12 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 2300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चैहटन में 2 लोगों से 400, सेडवा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 5 लोगों से 1000, शिव में 2 लोगों से 400 एवं रामसर में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 12 लोगों से 2300 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 751 लोगों से कुल 1,69,900 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिले में गुरूवार को 372 प्रवासियों का हुआ आगमन 9 प्रवासी श्रमिकों ने किया प्रस्थान

बाड़मेर, 4 जून। गुरूवार को विभिन्न राज्यों से कुल 372 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। वहीं 9 प्रवासी श्रमिकों ने अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान किया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में गुरूवार को गुजरात से 286, महाराष्ट्र से 18, उतरप्रदेश से 3, मध्यप्रदेश से 22, कर्नाटक से 5, हरियाणा से 2, तमिलनाडू से 17, तेलंगाना से 13 एवं उतराखण्ड से 5 को मिलाकर कुल 372 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 58191 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं गुरूवार को मध्यप्रदेश के लिए 1, गुजरात के लिए 6 एवं तेलंगाना के लिए 2 को मिलाकर कुल 9 प्रवासी श्रमिकों ने प्रस्थान किया। अब तक जिले से 10436 लोगों ने अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित

बाड़मेर, 4 जून। केन्द्र सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों वर्ष 2021 के लिए नामांकन प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से आमन्त्रित किए जा रहे है। इसकी अंतिम तिथि केन्द्र सरकार की ओर से 15 सितम्बर 2020 तय की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट www.padmaawards.gov.in के माध्यम से ही किया जा सकेगा। इस वेबसाइट से निर्धारित पात्रता और मापदंड की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इन पुरस्कारों के लिए योग्य व्यक्ति अपना नामांकन प्रस्ताव ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र में संबधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा के साथ 31 अगस्त, 2020 तक जमा कर सकते है। साथ ही आवेदक को आवेदन की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी मंत्रीमण्डल सचिवालय में भी जमा करानी होगी। ताकि राज्य सरकार की ओर से अपनी अनुशंषा निर्धारित तिथि तक केन्द्र सरकार को भिजवायी जा सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार श्रृखंला के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए जाते है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण एवं उत्कृष्ट उपलब्ध्यिों एवं सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। इनमें कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, सार्वजनिक मामलों, नागरिक सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि क्षेत्र शामिल हैं।
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कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के महावीर नगर में कफ्र्यु

बाड़मेर, 4 जून। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में बाड़मेर शहर के महावीर नगर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण वार्ड के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर शहर के महावीर नगर ( 80 फीट रोड से ढालूमल सिन्धी के मकान से पूर्व की ओर पीएचसी महावीर नगर की दिवार तक दक्षिण में भंवरलाल सोनी व मंगलाराम विशनोई बीच का प्लोट मंगलाराम विशनोई वाली गली अजय प्रजापत का मकान व लूम्बाराम चैधरी के मकान वाली गली ढालूराम सिन्धी के मकान के पिछे तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर शहर के महावीर नगर (80 फीट रोड से ढालूमल सिन्धी के मकान से पूर्व की ओर पीएचसी महावीर नगर की दिवार तक दक्षिण में भंवरलाल सोनी व मंगलाराम विशनोई बीच का प्लोट मंगलाराम विशनोई वाली गली अजय प्रजापत का मकान व लूम्बाराम चैधरी के मकान वाली गली ढालूराम सिन्धी के मकान के पिछे तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...