गुरुवार, 1 जुलाई 2021

कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं, 94 लोगों पर जुर्माना

 बाड़मेर, 01 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार 30 जून को जिले में 94 व्यक्तियों से कुल 9500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 69 व्यक्तियों से 6900 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, गड़रारोड़ में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, बालोतरा में 15 व्यक्तियों से 1500 रूपयेे, गुडामालानी में 2 व्यक्तियों से 300 रूपये, धोरीमना में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये तथा सिवाना में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये को मिलाकर कुल 94 व्यक्तियों से 9,500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार तक 83,856 व्यक्तियों से 1,40,92,376 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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पुराने खातों का केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य

 बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक


बाड़मेर, 01 जुलाई। जिन बैंके ग्राहकों द्वारा पिछले दस वर्षो से अपने बैंक खाते का संचालन नहीं किया जा रहा है, वे संबंधित बैंक शाखा में उपस्थित होकर नवीनतम केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने खाते का संचालन करें।
बैंक के प्रबंध निदेशक रामसुख ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि-2014 के अनुसार बैंक के जिन खाताधारकों द्वारा पिछले दस वर्षो या अधिक समय से खातो का संचालन नहीं किया है ऐसे खातो की राशि भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने का प्रावधान है। बैंक के ग्राहकों को अपने खातो का नियमित रूप से संचालन व केवाईसी कागजात बैंक में नियमित अवधि में जमा कराने चाहिए। उन्होने बताया कि जिन खाताधारकों द्वारा गत दस वर्षाे या अधिक समय से खाते का संचालन नहीं किया है, वे सम्बन्धित शाखा में उपस्थित होकर नवीनतम केवाईसी दस्तावेज (फोटो युक्त पहचानपत्र, पते का प्रमाण, फोटो आदि) प्रस्तुत कर अपने खाते का संचालन करें। 10 वर्ष से अधिक समय तक खाताधारक द्वारा खाते का संचालन नही ंकिया जाता है तो ऐसे खाते में जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित कर दी जाएगी।
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पुरानेे प्रकरणों में फरार दस अभियुक्त गिरफ्तार

 बाड़मेर, 01 जुलाई। आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण एवं उत्पादन के विभिन्न प्रकरणों में फरार चल रहे कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले में पूर्व में दर्ज अभियोगों के विभिन्न प्रकरणों में फरार चल रहे महाबार निवासी मीरखा पुत्र शिवाराम सांसी, अचलाराम पुत्र चेनाराम जाट, बंशीलाल पुत्र मंगलाराम जाट, सुरा नरपतान निवासी उगमसिंह पुत्र दीपसिंह राजपूत, सूरा चारणान निवासी नारायणराम पुत्र खींमाराम भील, रामदेरिया निवासी भवानीसिंह पुत्र सांगसिंह, आगोरिया निवासी हडुमानसिंह पुत्र गोरधनसिंह, मीठड़ा निवासी खंगारसिंह पुत्र कानसिंह, गजसिंह एवं सवाईसिंह को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होने बताया कि उक्त कार्यवाही में वृत बाड़मेर के आबकारी निरीक्षक राकेश खत्री, प्रहराधिकारी रूपसिंह व आबकारी जाब्ता शामिल रहे।
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जिला स्तरीय जन सुनवाई शुक्रवार को

 सुनवाई के बाद होगी सतर्कता समिति की बैठक

बाड़मेर, 01 जुलाई। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति कीे बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ शुक्रवार 2 जुलाई को प्रातः 11 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि समस्त अधिकारी एवं परिवादी अपने-अपने क्षेत्र में उपखण्ड मुख्यालय के पंचायत समिति कार्यालय के वीसी रूम से बैठक में उपस्थित होंगे। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र के समस्त अधिकारी एवं परिवादी पंचायत समिति बाड़मेर के वीसी रूम से बैठक में उपस्थित होंगे।

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कोरोना टीकों के अभाव में सभी वेक्सीन साईटे बन्द होगी

 बाड़मेर, 01 जुलाई। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत बाड़मेर जिले में वेक्सीन के अभाव में सभी साईट शुक्रवार से बंद हो जाएगी।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जिले में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करने के लिए तीव्र गति से टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में 22 जून को जहां 38 हजार से अधिक लोगो को कोरोना का टीका लगाया गया, वही 25 जून को यह आंकड़ा 40 हजार के पार कर गया। लेकिन टीकों की कमी के चलते शुक्रवार को सभी स्थानों पर वैक्सीनेशन साइटे बंद करनी पड़ेगी तो काफी साइटे गुरुवार को ही बंद हो गई।
उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जिले में तीव्र गति से टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में वार्डवाइज टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वही ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार टीकाकरण शिविर आयोजित हो रहे हैं।
  उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में टीके उपलबध होने पर टीकाकरण महाअभियान में वर्तमान गति से दुगुना रफ्तार से भी कोरोना वेक्सिनेशन का कार्य किया जा सकता हैं।
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जिला कलक्टर ने पूजा स्थल खोलने पर की समीक्षा

 कोविड गाईडलाईन के साथ सांय 4 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल

धार्मिक स्थलों से जुड़े व्यक्तियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य
बाड़मेर, 01 जुलाई। जिले में धार्मिक स्थलों को सावधानीपूर्वक खोलने के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बन्धु की अध्यक्षता में गुरूवार प्रातः बैठक आयोजित हुई।
  इस मौके पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने विस्तृत समीक्षा के पश्चात् सर्वसम्मति से धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्तियों के कम से कम पहली वैक्सीन डोज लग जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों की पालना करते हुए प्रातः 5 बजे से सांय 4 बजे तक धार्मिक स्थल खोले जाने की अनुमति प्रदान की। जिला कलक्टर ने कहा कि धार्मिक स्थलों में व्यक्तियों के प्रवेश पर इस तरह अंतराल रखा जावे कि एक समय में पूजा, इबादत स्थल के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो। उन्होने धार्मिक स्थल के पूजारियों एवं दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश, सेनेटाईजेशन का समुचित प्रबन्ध एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे फर्श, दरवाजे के हैण्डल आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जाये, इनकी सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा।
ऑनलाईन आरती दर्शन के लिए करे प्रोत्साहित
उन्होने जिले में स्थित बड़े धार्मिक स्थल जहां स्थानीय निवासियों के साथ-साथ अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों के व्यक्ति भी दर्शन एवं पूजा-अर्चना के लिए आते हैं, को आमजन के दर्शनों के लिए खोले जाने के संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विशेष मौको पर रहे सोशल डिस्टेंस
उन्होने कहा कि बड़े धार्मिक स्थलों में विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो इसके लिए आरती को ऑनलाईन देखने हेतु आमजन में जनचेतना लाई जाए तथा इसका प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां तक संभव हो पूजा-अर्चना, उपासना, प्रार्थना और नमाज घर पर रहकर करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित सदस्यों को निर्देश दिये, ताकि धार्मिक स्थलों पर भीड़ नहीं जुटे।
पूजा सामग्री पर प्रतिबन्ध
उन्होने बताया कि नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही धार्मिक आयोजनों या धार्मिक जुलूसों की अनुमति नहीं होगी। उन्होने बताया कि धार्मिक स्थलों में दर्शन के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियां यथा भण्डारा, सवामणी, किसी भी प्रकार का आयोजन, जागरण आदि की अनुमति नहीं होगी। उन्होने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सामान्य सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित धार्मिक स्थल बंद कराया जा सकेगा।
इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने इबादत स्थलों एवं पूजा घरों में सुरक्षा व्यवस्थाओ एवं क्राउड मैनेजमेंट पर प्रोटोकॉल निर्धारित करने को कहा। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा कोविड-19 के मध्यनजर धार्मिक स्थलों को सावधानीपूर्वक खोलने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों से सभी को अवगत कराया।
ये रहे मौजूद
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई, मॉ नागणेचिया माता ट्रस्ट कल्याणपुर के उम्मेदसिंह अराबा, श्री ब्रह्मधाम ट्रस्ट आसोतरा के रामसिंह बोथिया, श्री वांकल विरात्रा माता धमार्थ ट्रस्ट चौहटन के सगतसिंह, नाकोड़ा ट्रस्ट के हंसराज कोटडिया, रणवीरसिंह राठौड़ तथा जेठूसिंह राठौड उपस्थित रहें।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

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