बुधवार, 22 जून 2022

मुख्य सचिव ने वीसी के जरिये की परीक्षा तैयारियों की समीक्षा

बाड़मेर, 22 जून। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने बुधवार को वीसी के जरिए 2 जुलाई को आयोजित होने वाली कानिस्टेबल भर्ती परीक्षा एवं 3 जुलाई को पीटीईटी परीक्षा के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की।

इस मौके पर मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने परीक्षा से जुड़ी समुचित व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था, केन्द्राधीक्षक एवं केन्द्र पर्यवेक्षक, पुलिस जाब्ता की व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा आदि समेत परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की प्लानिंग कर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके उपरान्त जिला कलक्टर लोक बंधु ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विस्तार के साथ समीक्षा की तथा सभी तैयारियां पुख्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होने प्रशिक्षण हेतु समय सारणी समय पर तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदसिंह रतनू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीखाराम प्रजापत, समन्वयक पीटीईटी डॉ. हुकमाराम सुथार, सह समन्वयक डायालाल सांखला समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाडमेर में जेईई मेन्स की परीक्षा 23 जून से

बाड़मेर, 22 जून। अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में जेईई मेन्स की परीक्षा का आयोजन 23 से 29 जून,2022 तक दो पारियों में किया जाएगा। प्रथम पारी का समय प्रातः 09ः00 बजे से 12ः00 बजे तक एवं द्वितीय पारी का समय दोपहर 03ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक निर्धारित है।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस.के. विश्नोई ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके है लेकिन एडमिट कार्ड में जोधपुर रोड़ उतरलाई बाडमेर का पता अंकित है जबकि परीक्षा का सही पता अभियांत्रिकी महाविद्यालय एन.एच. 68 जैसलमेर रोड़, जालिपा केन्ट के पास बाड़मेर है। उन्होने विद्यार्थियों को सूचित किया है कि वे भ्रमित न होवे तथा सही पते पर पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि महाविद्यालय के पते को अपडेट करने के लिए एआईसीटीई को पत्राचार कर अवगत करवा दिया गया है। उन्होने बताया कि पूर्व में बाड़मेर जिले में जेईई मेन्स एवं अन्य ऑनलाईन परीक्षाओं के लिए सेन्टर उपलब्ध नहीं था लेकिन सेन्टर की सुविधा अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी एवं अपने गृह जिले में परीक्षा दे सकेंगे।
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जिला स्तरीय अलाटमेंट क्लीयरेन्स कमेटी की बैठक आयोजित

बाड़मेर, 22 जून। जिला स्तरीय अलाटमेन्ट क्लीयरेन्स कमेटी की बैठक बुधवार को जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित हुई।

बैठक में तहसील क्षेत्र गडरारोड की ग्राम पंचायत सुन्दरा, खलीफे की बावड़ी, खड़ीन, रोहिडाला, देताणी, राणासर, खुडाणी, बंधडा एवं खानीयानी में कृषि योग्य उपलब्ध राजकीय सिवाय चक भूमि का राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के तहत आवंटन के लिए सर्वे एवं चिन्हीकरण कर तहसील स्तरीय भू चिन्हीकरण समिति के अनुमोदन पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव पर जिला स्तरीय अलाटमेन्ट क्लीयरेन्स कमेटी द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर संभागीय स्तरीय भू आवंटन समिति के अनुमोदन हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।  
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, सहायक वन संरक्षक दीपक कुमार, उप निदेशक कृषि वी.एस. सोलंकी, उप निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. रतनलाल जीनगर, अधिशाषी अभियन्ता जीडब्ल्युडी रमेश माथुर समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें। वहीं उपखण्ड गडरारोड पर कार्यरत अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े रहें।
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

बीमित परिवार को 05 लाख तक का बीमा कवर होगा उपलब्ध

बाड़मेर, 22 जून। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एक मई, 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसका क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक गिरधारीराम गोदारा ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है, जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। उन्होने बताया कि मुख्य रूप से बीमित परिवार के किसी सदस्य की सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान के ढहने, डूबने, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के झटके, जलने में होने वाली मृत्यु/क्षति होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा दुर्घटना दिनांक से 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक बीमित परिवार को 05 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...