सोमवार, 19 अप्रैल 2021

बाड़मेर कृषि मण्डी स्थित मैसर्स महावीर सेल्स ऐजन्सी से 1427 लीटर घी सीज

 शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

बाड़मेर, 19 अप्रैल। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शादीयो की सीजन को देखते हुऐ चिकित्सा विभाग की टीम ने सोमवार को कृषि मण्डी बाड़मेर स्थित मैसर्स महावीर सेल्स ऐजन्सी की दुकान 10 कृषि मण्डी बाड़मेर पर छापा मारकर 1427 लीटर घी जब्त किया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई ने बताया कि मुखबीर की इत्तला पर कृषि मण्डी बाड़मेर में शादीयो की सीजन को देखते हुऐ घी की बिक्री जोरो पर है। जिस पर नकली घी विक्रय होने का संदेह था। जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा द्वारा मय पुलिस जाब्ता टीम कृषि मण्डी बाड़मेर पहुची। मण्डी में टीम के पहुचते ही व्यापारीयो में हडकंप मच गया। परन्तु ग्राहको की भीड होने के कारण व्यापारी दुकाने बंद नहीं कर पाये। इस पर टीम द्वारा फायदा उठाकर मैसर्स महावीर सेल्स ऐजन्सी के 10 कृषि मण्डी बाड़मेर में रखा घी ब्राण्ड डेयरी मिल्क जो कि विभिन्न पैकिंगो में भरा हुआ था। जिसकी नमूना लेने के बाद कुल 1427 लीटर घी सीज कर दिया गया। घी ब्राण्ड डेयरी मिल्क 200 एमएल पैकिंग में 75 लीटर, आधे लीटर पैकिंग में 375 लीटर, एक लीटर पैकिंग 450 लीटर, दो लीटर पैकिंग में 32 लीटर, पांच लीटर पैकिंग में 60 लीटर एवं पंद्रह किलोग्राम पैकिंग में 435 लीटर घी भरा हुआ था। जिसे नमूना लेने के बाद सीज कर दिया गया। पूर्व में भी यह घी नमूना जांच में मिलावटी पाया गया है। शादीयो की सीजन को देखते हुये ऐसी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

-0-


टीका महोत्सव में सोमवार को लगे 8794 टीके

बाड़मेर, 19 अप्रैल। सोमवार को जिले में 138 साईट पर 8794 लोगों को कोविड-19 रोधी टीका लगाया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई ने बताया कि इसमे 60 साल से ऊपर के 963 बुजुर्गों को, 45 से 60 साल तक के 3704 लोगों, 24 हेल्थ केयर वर्कर एवं 98 फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड-19 रोधी टीके की प्रथम खुराक लगाईं गई। साथ ही 60 साल से ऊपर के 3187 बुजुर्गों को, 45 से 60 साल तक के 570 लोगों, 98 हेल्थ केयर वर्कर एवं 150 फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड-19 रोधी टीके की द्वितीय खुराक लगाईं गई। सोमवार को जिले में सर्वाधिक 292 टीके भूणिया में लगे। जिले में अब तक 380028 प्रथम खुराक एवं 50986 द्वितीय खुराक लगाई जा चुकी है। कुल मिलाकर 431014 डोज लगाई गई है। डॉ. विश्नोई ने 45 वर्ष से ऊपर के नागरिकों से मंगलवार को अपने निकटवर्ती कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवाने की अपील की। इस हेतु जिले में पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध है।

-0-


सोमवार को मिले 101 नये कोविड पॉजिटिव

बाड़मेर, 19 अप्रैल। जिले में सोमवार को 101 नये कोविड पॉजिटिव मरीज मिले है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई ने बताया कि सोमवार को एक्टिव केस बढ़कर 412 हो गये है। 123 मरीज राजकीय अस्पताल बाड़मेर, 20 मरीज राजकीय अस्पताल बालोतरा एवं 10 मरीज निजी अस्पताल में भर्ती है। 259 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गये है। 32 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। नये मामलो के साथ ही जिले में अप्रैल 2020 से अब तक 6111 पॉजिटिव मरीज मिले है एवं 88 लोगों की मौत हुई है। साथ ही एचआरसीटी जांच में स्कोर वाले 97 संदिग्ध कोविड मरीज राजकीय अस्पताल बाड़मेर एवं 16 संदिग्ध कोविड मरीज राजकीय अस्पताल बालोतरा में भर्ती है। शनिवार को प्राप्त 830 आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट में बाड़मेर शहर से 21 केस, बालोतरा शहर से 10 केस, गेंहू, महाबार, आदर्श बस्ती, उन्डखा, उत्तरलाई, गरल, लीलसर, तारातरा मठ, बान्द्रा, चान्देसरा, चवा, दर्जियों की ढाणी बायतु, गिडा, हेमजी का तला बायतु, जाजवा, देवड़ा बालोतरा, कितनोरिया, खुमे की बेरी, कोजा, दुदू, मीठडा खुर्द, लूगी नाडी धोरीमन्ना, पनावडा, शिव, पुषड, सोनडी, बीजराड, उदानियो की ढाणी गुडामालानी, निम्बलकोट, गुडामालानी से 1-1 केस, शिवकर, जालिपा, नांद, कवास, बायतु, माधासर, बायतु भीमजी, शहर गिडा, नौसर, किटनोद, रामजी का गोल, आरजीटी गुडामालानी, चौहटन, सेडवा, गडरारोड से 2-2 केस, बायतु चिमनजी से 3 केस एवं धोरीमन्ना से 7 केस पॉजिटिव मिले है। डॉ विश्नोई ने कहा कि कोरोना के प्रसार में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में अतिआवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर से निकले। भीड़ का हिस्सा न बने और सोशल डिस्टेंसिंग रखे। मास्क लगाना न भूले। उन्होंने जिलेवासियों से अपना क्रम आने पर अधिक से अधिक टीकाकरण करवाने की अपील भी की है।

-0-


रिफाइनरी से विकास की बुलंदियों को छुएगा राजस्थान - मुख्यमंत्री

 रिफाइनरी की प्रगति पर समीक्षा बैठक

कोविड की विपरीत परिस्थितियों में भी समय पर पूरा हो प्रोजेक्ट

बाड़मेर, 19 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बाड़मेर के पचपदरा में निर्माणाधीन राजस्थान रिफाइनरी पूरे राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों का एक बड़ा सपना है, जिसके साकार होने से राज्य का आर्थिक विकास नई बुलंदियों को छुएगा। कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए परियोजना की सहभागी कम्पनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) के साथ सभी स्तर पर आगे बढ़कर सहयोग करने के निर्देेश दिए।  

श्री गहलोत सोमवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) परियोजना के निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संभव है कि कोरोना महामारी के कारण इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के कार्यों पर कुछ प्रतिकूल असर पड़ा हो, लेकिन एचपीसीएल के अधिकारी अपने संसाधनों को बढ़ाकर इसे और अधिक गति दें। 

मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राजस्थान के विकास की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की एचपीसीएल प्रबंधन द्वारा लगातार गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों के स्तर पर लंबित मुद्दों एवं प्रकरणों को परियोजना के अधिकारियों के साथ समन्वय कर जल्द से जल्द निस्तारित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए और किसी भी श्रमिक के संक्रमित पाए जाने पर उन्हें तुरंत चिकित्सकीय सहायता मिले।

राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने एचपीसीएल के अधिकारियों से प्रोजेक्ट साइट पर सघन पौधारोपण की योजना तैयार करने को कहा। साथ ही कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यों की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने का सुझाव दिया।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने बताया कि रिफाइनरी क्षेत्र में विद्यालय और अस्पताल के लिए एचआरआरएल को भूमि आवंटन, इंदिरा गांधी नहर से पानी, रिफाइनरी क्षेत्र को ‘निषिद्ध क्षेत्र’ घोषित करने, आस-पास के गांवों से सड़क संपर्क तथा जोधपुर में टाउनशिप के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन, कौशल प्रशिक्षण केन्द्र आदि आवश्यकताओं से जुड़ी समस्त प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। 

    जिला मुख्यालय पर कार्यवाहक जिला कलेक्टर मोहन दान रत्नू तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने रिफाइनरी की प्रगति एवं बकाया बिंदुओं के बारे में जानकारी।

-0-


सोमवार को 1 लाख 28 हजार से अधिक का वसूला जुर्माना

 राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020


बाड़मेर, 19 अप्रेल। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 236 व्यक्तियों से कुल 128700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
कार्यवाहक जिला मजिस्ट्रेट मोहन दान रतनू ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 140 व्यक्तियों से 21900, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 15 व्यक्तियों से 54700 रूपये, बायतु में 6 व्यक्तियों से 1200 रूपये, चौहटन में 28 व्यक्तियों से 8800 रूपये, सेड़वा में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, सिणधरी में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, शिव में 7 व्यक्तियों से 700 रूपये, बालोतरा में 31 व्यक्तियों से 38100 रूपये, गुडामालानी में 3 व्यक्तियों से 900 रूपये तथा सिवाना में 10 व्यक्तियों से 1800 को मिलाकर कुल 236 व्यक्तियों से 128700 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 48836 व्यक्तियों से 82,74,100 रूपये की वूसली की जा चुकी है। 
-0-

कोरोना संक्रमितों के लिए नहीं आने दी जाएगी बैड की कमी, एक लाख से अधिक बैड स्थापित करने की तैयारी

बाड़मेर, 19 अप्रेल। प्रदेश में कोरोना से संक्रमितों के लिए बैड की कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सरकार ने प्रदेश में एक लाख से ज्यादा बैड स्थापित करने की व्यवस्था कर रखी है।

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सबसे बड़े डेडीकेटेड कोविड सेन्टर आरयूएचएस में 1200 बैड हैं, साथ ही उसकी नजदीक स्थित एक अन्य सेंटर में उपलब्ध 100 बैड को भी कोरोना मरीजों को दिया गया हैं। उन्होंने कहा कि जयपुरिया व ईएसआई अस्पताल को भी डेडीकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए गए है कि प्रत्येक सबकृडिवजीनल हैडक्वार्टस में कोविड डेडीकेटेड सेन्टर बनाना सुनिश्चित किए जाए, जिससे कि मरीजों को नजदीक ही चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सकें। 

जनअनुशासन पखवाडे को बनाएं आदर्श काल -

डॉ. शर्मा ने कहा बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने जनअनुशासन पखवाड़ा रखा है। उन्होंने कहा कि आमजन को सख्ती से सरकार की ओर से तय की गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए जिससे कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का दूसरा दौर चिंतनीय है लेकिन राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है और आने वाले दिनों में इन्हें अधिक सुद्ढ़ किया जाएगा।

जल्द हो सकेंगी एक लाख जांच प्रतिदिन -

डॉ. शर्मा ने कहा कि अप्रेल की शुरुआत से कोरोना केसेज की संख्या लगातार बढ़ रही है इसके चलते चिकित्सा विभाग ने आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या प्रतिदिन एक लाख से अधिक करने की तैयारी कर ली है। अब तक विभाग 78 हजार टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर काफी उंचा है इसी का नतीजा है कि राज्य में कोविड डेडीकेटेड बैड्स की संख्या में कमी नहीं है। 

इलाज के लिए मेडिसिन या अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं की नहीं आने दी जाएगी कमी -

डॉ. शर्मा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन निरूशुल्क दिया जा रहा है। वहीं प्लाज्मा थैरेपी की सुविधा राजस्थान में 12 स्थानों पर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इलाज के लिए मेडिसिन या अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दूसरे दौर में आक्सीजन की मांग काफी अधिक है, जिसकी निर्बाध सप्लाई के लिए हम निरंतर केन्द्र सरकार के संपर्क में है। क्योंकि भिवाड़ी में मौजूद मेडिकल आक्सीजन जनरेशन प्लांट और आक्सीजन सप्लाई को केन्द्र सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है जिसके बाद हम आक्सीजन को लेकर अभी केन्द्र पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश को 124 मीट्रिक टन आक्सीजन सप्लाई हो रही है। 

1500 ऑक्सीजन कंडेनसर की खरीद के दिए निर्देश -

चिकित्सा मंत्री ने कहा आक्सीजन की सप्लाई में कमी ना हो इसके लिए विभाग ने 1500 आक्सीजन कडेंसर खरीदने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आक्सीजन की प्रदेश में कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर भी राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। लेकिन वैक्सीनेशन की सप्लाई कम मात्रा में होने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रदेश में धीमी है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में एक करोड़ आठ लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। जबकि प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या दो करोड़ से अधिक है। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार अधिक डोज उपलब्ध कराए तो प्रदेश में स्टोरेज सुविधाएं है और वैक्सीनेशन सेंटर भी उचित मात्रा है जिससे कि हम प्रतिदिन सात लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कर सकते है। डॉ. शर्मा ने राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि वैक्सीनेशन को लेकर आयु वर्ग की सीमा को खत्म कर देना चाहिए।

आमजन करें सहयोग तभी कोरोना को हरा जा सकेगा -

डॉ. शर्मा ने आमजन से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए दो गज की दूरी, मास्क और बार-बार हाथ धोने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील कि है कि कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का आवश्यक रुप से पालन करें।

-0-


विवाह आयोजन पर मेहमानों की संख्या पर रहेगी नजर आयोजनकर्ता को विडियोग्राफी करवाना अनिवार्य

 बाड़मेर, 19 मार्च। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह समारोहों के दौरान नवीन गाईडलाईन अनुसार आमंत्रित महमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो तथा अन्य एहतियाती उपायों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने तहसीलदार एवं थानाधिकारी कोतवाली, सदर, बाड़मेर ग्रामीण एवं नागाणा को आदेशित किया है।

बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में विवाह आयोजन संबंधित प्राप्त आवेदन तहसीलदार एवं थानाधिकारियों को भेजकर उक्त विवाह कार्यक्रमों में नवीन गाईडलाईन के अनुसार 50 से अधिक आमंत्रित मेहमान न हो तथा अन्य अनिवार्य एहतियाति उपायों जैसे मास्क, सोशन डिस्टेंसिंग व सेनेटाईजर की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
उन्होनें बताया कि विवाह समारोह आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी करवानी होगी। उन्होनें प्रत्येक विवाह की विडीयोग्राफी की सीडी उपखण्ड कार्यालय बाड़मेर में जमा करवाने हेतु संबंधित को पाबंद करने के लिए समस्त थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के बीट कॉनिस्टेबल को निर्देशित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने किसी भी विवाह समारोह में कोविड-19 गाईडलाईन का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार वर्णित जुर्माना राशि वसूल करने के निर्देश दिए है।  
-0-

इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरबंदी पर वीसी

 जलदाय एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी टेल एंड तक सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए सतत समन्वय से कार्य करें

बाड़मेर, 19 अप्रेल। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुधांश पंत एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) से जुड़े जिलों में नहरबंदी के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेल एंड तक सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए पीएचईडी एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सतत समन्वय के साथ कार्य जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सम्बंधित जिला कलक्टर्स नहरबंदी के दौरान पेयजल सम्बंधी व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करे ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
पंत एवं महाजन सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, चुरू और सीकर जिलों के कलक्टर्स, जिला प्रशासन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग ने कहा कि गर्मी के बढ़ते प्रभाव और कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों को देखते हुए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में नहरबंदी को देखते हुए जिला कलक्टर्स के निर्देशन में जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारी सर्तकता और सजगता के साथ पेयजल प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता पर भी बराबर फोकस करने के निर्देश दिए।
एसीएस पंत ने कहा कि सभी जिलों में जलदाय विभाग की ओर से गर्मिर्यों में कंटीजेंसी प्लान और टैंकर्स के माध्यम से जल परिवहन व्यवस्था (टीओडब्ल्यू-ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर) के लिए आवश्यक स्वीकृतियां पहले जारी की जा चुकी है। जिलों में कंटीजेंसी प्लान के तहत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा कर लोगों को गर्मी के मौसम में राहत दी जाए। यदि किसी जिले में पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से कटीजेंसी प्लान के तहत और कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है तो इसके प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से तैयार कर भिजवाएं।
जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 मई तक नहरबंदी के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव से सम्बंधित जो कार्य लक्षित किए गए है, उनको निर्धारित समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी डिग्गियां आदि पूर्ण रूप से भर ली जाए एवं नहरों में ‘पोंडिंग‘ भी पूरी कर ली जाए।
महाजन ने बताया कि आईजीएनपी में यह नहरबंदी सभी जिलों में भविष्य में ‘वाटर सिक्योरिटी‘ के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। नहरबंदी के दौरान कैनाल सिस्टम की मजबूती और सुदृढ़ीकरण के लिए होने वाले कार्यों का आने वाले कई सालों तक जनता को सीधा फायदा मिलेगा, इससे पंजाब से अतिरिक्त पानी भी लिया जाना सम्भव होगा।
जिला मुख्यालयों से वीसी के दौरान जिला कलक्टर्स के साथ जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने नहरबंदी की अवधि में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में निर्बाध पेयजल सप्लाई की कार्ययोजना, पानी के स्टोरेज की व्यवस्थाओं और अब तक की गई तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंत और जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव महाजन ने सम्बंधित जिलों में जिला कलक्टर और दोनों विभागों के स्तर पर उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को आने वाले दिनों में भी ऐसी सक्रियता को जारी रखने और अलर्ट मोड पर रहते हुए पेयजल व्यवस्था से सम्बंधित प्रत्येक प्रकरण का आपसी समन्वय से तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।  
वीसी के दौरान जयपुर के एनआईसी सेंटर में पीएचईडी के मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) सीएम चौहान, मुख्य अभियंता (ग्रामीण) आरके मीना, मुख्य अभियंता (विशेष प्रोजेक्ट्स) दिलीप गौड़, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरड़ा सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला मुख्यालयों से जिला कलक्टर्स, जिला प्रशासन, जलदाय विभाग, जल संसाधन विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों ने वीसी में शिरकत  की।
-0-

प्रतिबन्ध के बावजूद दुकाने खुली रखने पर 10 प्रतिष्ठान सीज, कोविड गाईड लाइन के उल्लंघन पर 24700 का जुर्माना

 बाड़मेर, 19 अप्रेल। बाड़मेर शहर में प्रतिबन्ध के बावजुद अपनी दुकाने खुली रखने पर 10 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 24700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से बढ रहे प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 3 मई तक जन अनुशासन पखवाडा मनाया जा रहा है। उन्होने बताया कि सोमवार को बाड़मेर शहर में प्रतिबन्ध के बावजूद दुकाने खोलने पर जिला प्रशासन एवं नगर परिषद द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर बाड़मेर शहर में वैशाली साडीज गणपति मार्केट, कल्पना फैन्सी स्टोर न्यू गणपति मार्केट, हरि ओम वस्त्र भण्डार हनुमान मंदिर के सामने, पारस जी की दुकान रतनसिंह बाजार, दिनेश मांगीलाल बोथरा ईलोजी मार्केट, मदनलाल शंकरलाल जवाहर चौक, राजगुरू टैक्सटाइल रतनसिंह बाजार, सोनल साड़ी सेन्टर रतनसिंह बाजार, मनपसन्द परिधान मल्लीनाथ मार्केट एवं राज साड़ी सेन्टर वेदराज गली को सीज किया गया है। उन्होने बताया कि कोविड गाइडलाईन की पालना न करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों से 24700 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
-0-

जमाखोरी एवं कालाबाजारी की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

 बाड़मेर, 19 अप्रेल। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित जन अनुशासन पखवाडा के दौरान कालाबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

कार्यवाहक जिला कलेक्टर मोहन दान रतनू ने बताया कि उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी करने तथा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूल करने पर आमजन जिला रसद कार्यालय के दूरभाष नम्बर 02982-220164, उपभोक्ता हैल्पलाइन नम्बर 18001806030, विधिक माप विज्ञान अधिकारी के मोबाईल नम्बर 9413257517 पर शिकायत दर्ज करा सकते है। उन्होने बताया कि कर्फ्यु के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी करने तथा आवश्यक वस्तुओं की निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने की गतिविधि में लिप्त पाये जाने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं अन्य सुसंगत आदेशों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
-0-

जन अनुशासन पखवाडे के तहत तीन मई तक विभिन्न गतिविधिया रहेगी प्रतिबंधित

 कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने को पुख्ता प्रबंध

बिना वजह बाहर निकलने एवं मास्क नही पहनने पर होगी कड़ी कार्यवाही
बाड़मेर, 19 अप्रेल। कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आगामी तीन मई प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा।
कार्यवाहक जिला कलक्टर मोहनदान रतनू ने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बन्द रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, प्रतिबन्धित रहेगी। उन्होंने बताया कि फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी।
इन पर लागू नहीं होंगे प्रतिबन्ध
उन्होने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा प्रशासन, गृह, वित, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास न्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान के साथ अनुमत होंगे। उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बन्द रहेंगे।
उन्होने बताया कि बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन से आनेध्जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन तथा सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा सेवाएं आदि पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकाने सायं 5 बजे तक अनुमत होगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। सब्जियां एवं फलों को ठेले, साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाईल वैन द्वारा सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा। इस दौरान अन्तर्राज्जीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकाने अनुमत होगी।
कार्यवाहक जिला कलक्टर रतनू ने बताया कि वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है, यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। ऐसे केन्द्रों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाएगी किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदे/बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। राशन की दुकाने बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों जिन्होने टीकाकरण हेतु पहले से रजिस्टेªशन करवा रखा है, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्टेªशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आईडी कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा। समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 से 8 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी। पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि फार्मासुटिकल्स, दवाएंे एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकाने,  दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएंे, बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय, सेबी/स्टॉक से संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई एवं मिष्ठान, रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा। एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा एवं थोक ऑउटलेट की सेवाएं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिक अनुमत होंगे। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवा तथा निजी सुरक्षा सेवाएं अनुमत होगी। समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे की श्रमिकों का पलायन रोका जा सकें। संबंधित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाए, जिससे आवागमन में सुविधा हो। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
उन्होने बताया कि उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत एवं अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो, के अलावा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होने बताया कि सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के अन्तर्गत संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखना, बार बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
-0-

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...