मंगलवार, 29 दिसंबर 2020

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर एक हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 29 दिसम्बर। महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 2 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 1000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बालोतरा में 2 लोगों से 1000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 8009 लोगों से कुल 15,40,100 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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कोविड-19 वैक्सीनेशन जन प्रतिनिधियों का आमुखीकरण प्रशिक्षण 30 दिसम्बर को

बाड़मेर, 29 दिसम्बर। कोविड-19 वैक्सीनेशन पर समस्त जन प्रतिनिधियों्र का आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर 30 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में आयोजित किया जाएगा।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ. पंकज सुधार, डॉ. सताराम भाखर एवं डॉ. हरदान सारण द्वारा दिया जायेगा।
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पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को मिलेगी एक लाख की प्रोत्साहन राशि

श्रमिकों के हितार्थ 5 नई योजनाओं की अधिसूचना जारी
बाडमेर, 29 दिसम्बर। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा में मेरिट के प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले निर्माण श्रमिकों के मेधावी पुत्र/पुत्रियों को एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान जोड़कर प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।
सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा ने बताया कि निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना में मेधावी छात्रों हेतु बोर्ड द्वारा जारी 10 वीं एवं 12 वीं के परिणाम में मेरिट में आने वाले प्रथम 10 निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान जोड़कर प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही श्रमिकों के हितार्थ 5 नई योजनाओं की अधिसूचना जारी की गई है। उन्होने बताया कि निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर क्रमशः एक लाख एवं पचास हजार की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री का सूचीबद्ध आईआईटी अथवा आईआईएम में प्रवेश मिलने पर निर्माण श्रमिक द्वारा जमा करवाई गई ट्यूशन फीस के पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है।
उन्होने बताया कि निर्माण श्रमिक अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन राशि अन्तर्गत निर्माण श्रमिक अथवा उसके आश्रित पुत्र/पुत्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने अथवा पदक जीतने वाले प्रतिभागियों को 2 लाख से 11 लाख तक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना में निर्माण श्रमिकों को रोजगार हेतु विदेश में कार्य हेतु वीजा प्राप्त करने पर होने वाले व्यय राशि 5000 तक पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायीकरण पर ब्याज की पुनर्भरण योजना में निर्माण श्रमिक द्वारा अपने पुत्र/पुत्री के साथ संयुक्त रूप से व्यवसाय हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से लिये गये ऋण पर देय ब्याज के पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है।

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निर्माण स्वीकृति से स्वामित्व का दावा नहीं किया जा सकता गलत शपथ पत्र एवं दस्तावेज के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार

बाड़मेर, 29 दिसम्बर। निर्माण स्वीकृति से स्वामित्व का दावा नहीं किया जा सकता है। निर्माण स्वीकृति शर्तो अनुसार स्वीकृति मात्र निर्माण हेतु मान्य है, स्वामित्व हक हेतु नहीं। स्वीकृति आवेदन में संलग्न किये गये दस्तावेज में कोई हेरफेर एवं कोई कानूनी विवाद/अन्य स्वामित्व संबंधी विवाद की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहती है।

नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि नगर परिषद बाडमेर कार्यालय में निर्माण स्वीकृति पत्रावली संख्या 168/2020 कस्तुरचन्द पुत्र देवराज के नाम से प्रस्तुत की गई जिसमें संलग्न दस्तावेज कस्तुरचन्द के नाम का आवंटन पत्र एवं नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के आधार पर नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट पर नियमानुसार 5,738 रूपये जरिये रसीद संख्या 22088 दिनांक 27-10-2020 के परिषद कोष में जमा कर निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। उन्होने बताया कि नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आवंटन पत्र एवं नोटरी सुदा शपथ पत्र के आधार पर कस्तुरचन्द पुत्र देवराज के नाम से निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। जमीन हड़पने हेतु स्वामित्व परिवर्तन संबंधी कोई नवीन दस्तावेज जारी नहीं किये गये है।
उन्होने बताया कि परिषद द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति शर्तो अनुसार स्वीकृति मात्र निर्माण हेतु मान्य है। स्वामित्व हक हेतु नहीं। स्वीकृति में संलग्न किये गये दस्तावेज में कोई हेरफेर एवं कोई कानूनी विवाद तथा अन्य स्वामित्व संबंधी विवाद की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहती है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...