शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2020

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित छात्रवृति योजना में पात्रता मानदण्डों में छूट

 बाड़मेर, 16 अक्टूबर। वर्ष 2020-21 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृति योजनाओं प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स स्कीम के तहत वर्तमान वर्ष के लिए न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों की पात्रता मानदण्ड में छूट दी गई है और पिछली योजना के तहत उत्तीर्ण उम्मीदवार को इन योजनाओं के तहत नवीनीकरण छात्रवृति के लिए पात्र माना जाएगा।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाड़मेर ने बताया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर raj.minocell@gmail.com पर ई-मेल द्वारा सूचित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होनें बताया कि वर्ष 2020-21 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) बाबत संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक व मैरिट कम मीन्स छात्रवृति विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शिक्षण संस्थाओं का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है।
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महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर सख्ती जारी शुक्रवार को 34 लोगों पर कार्यवाही कर 5900 का जुर्माना वसूला

 बाड़मेर, 16 अक्टूबर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को जिले में 34 व्यक्तियों से 5900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 15 लोगों से 3000, शिव में 18 लोगों से 2700 तथा गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 34 लोगों से 5900 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7345 लोगों से कुल 13,73,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से कर्मचारी की मृत्यु पर मिलेगा 30 लाख रुपए का आनुग्रहिक अनुदान

 बाड़मेर, 16 अक्टूबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(2) में संशोधन कर चुनाव ड्यूटी के दौरान कार्मिक की कोविड-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए आनुग्रहिक अनुदान (एक्स ग्रेशिया ग्रांट) स्वीकृत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह प्रावधान राज्य में लागू होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर यह राशि उनके परिवार को दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने की दशा में 30 लाख रुपए का आनुग्रहिक अनुदान दिए जाने के प्रावधान को राज्य में लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा था।
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राज्य में 59 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन को मिली मंजूरी, बाड़मेर में तीन नई समितियां बनेगी

 बाड़मेर, 16 अक्टूबर। राज्य में 59 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी कर दी गई है।    

रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि 17 जिलों की 59 ग्राम पंचायतों में इन नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इससे करीब 30 हजार किसान इन सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़ चुके है। उन्होनें बताया कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, इस लक्ष्य की ओर विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इन नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से किसानों को उनकी ग्राम पंचायत में ही ऋण सुविधा, खाद बीज, ई-मित्र की सुविधा जैसी अन्य सुविधाएं मिलेगी।
      रजिस्ट्रार ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में 8, बांसवाड़ा एवं जयपुर जिले में 7-7, चूरू में 6, टोंक में 5, सिरोही एवं बूंदी में 4-4, बाड़मेर,राजसमंद एवं नागौर में 3-3, बीकानेर एवं चितौडगढ़ में 2-2, सीकर, जालोर, अजमेर, अलवर तथा झुंझुनूं जिलों में 1-1 नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया गया है।
     अग्रवाल ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के बन जाने से ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारिता के ढांचे का विस्तार होगा। आम लोगों को सहकारी समिति द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा मिलेगा। साथ ही सहकारिता समिति से जुड़े सदस्य किसानों को समिति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा।
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नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के नामांकन के लिए 5 नवम्बर तक लिए जाएंगे आवेदन

 बाड़मेर, 16 अक्टूबर। उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में 12 अभ्यर्थियों का नामांकन किया जाना है। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन 5 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक नागरिक सुरक्षा कार्यालय बाड़मेर में प्रस्तुत कर सकते है।

नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि निदेशालय नागरिक सुरक्षा द्वारा आवंटित लक्ष्य में उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर से 12 अभ्यर्थियों का नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकन किया जाना है। उन्होंने उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में रहने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन पत्र 5 नवम्बर 2020 को दोपहर 3 बजे तक नागरिक सुरक्षा कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
आवश्यक दस्तावेज
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, अन्य दक्षता या अनुभव प्रमाण पत्र जैसे ड्राईविंग लाईसेंस या कम्प्यूटर तथा आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
उन्होंने बताया कि तैराक, गौताखोर, भारी वाहन चालक, हिन्दी कम्प्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, अग्निशमन डिप्लोगा प्रशिक्षित, नर्सिंग डिप्लोमा, एनसीसी, स्काउट्स, राजकीय शारीरिक शिक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, सेवानिवृत सैनिक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर नियमानुसार नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकन किया जायेगा जिसके पश्चात 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसका किसी प्रकार का कोई भता अथवा भुगतान नहीें किया जाएगा।
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नवरात्रों में मंदिरों में नहीं होंगे धार्मिक आयोजन घरों पर ही कर सकेंगे पूजा अर्चना

 कोरोना संक्रमण रोकने को पुख्ता प्रबंध


बाड़मेर, 16 अक्टूबर। जिले में आगामी त्योहारों पर कोरोना संक्रमण रोकने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। नवरात्र के दौरान जिले में मंदिर बंद रहेंगे तथा वहां किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
      जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में पिछले माह के दौरान कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है एवं यह आगे भी कायम रहे इसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनलॉक 5 के दौरान जिले मे राज्य सरकार ने 31 अकटुबर तक सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया है। इसी तरह जिले के सभी धार्मिक संस्थानों एवं मंदिरों के प्रतिनिधियों की गत बैठक के दौरान जिले में 31 अक्टूबर तक सभी मंदिर बंद रखने का निर्णय किया गया था। ऐसे में शनिवार से प्रारंभ हो रहे नवरात्र तथा इसके बाद विभिन्न त्योहारों के दौरान जिले के सभी मंदिर बंद रहेंगे तथा वहां किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि लोग अपने घरों में पूजा अर्चना कर सकेंगे तथा त्योहारों के दौरान खरीदारी के दौरान मास्क लगाकर बाहर निकलना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। उन्होंने जिले के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियो से कोरोना गाईडलाइन की अक्षरशः पालना सुनिशित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने जिले के आमजन से अपील की है कि वह खुद भी कोरोना से बचे  हैं एवं औरों को भी संक्रमण से बचाएं।
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प्रत्येक राजस्व अधिकारी प्रतिदिन एक घण्टे करें जनसुनवाई - मीणा

 जिला कलक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित

बाड़मेर, 16 अक्टूबर। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कांफेंन्स हॉल में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लम्बित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की तथा बकाया प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर राजस्व प्रशासन को चुस्त एवं दुरस्त करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने जिले के राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निरीक्षण कर पानी, बिजली, सडक तथा चिकित्सा समेत मूलभूत सुविधाओं को परखने के निर्देश दिए ताकि धरातल पर जन समस्याओं से रूबरू होकर उनका प्रभावी समाधान किया जा सकें। उन्होंने सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान पर बल देने की बात कहीं। उन्होनें कहा कि पटवारी राजस्व प्रशासन की धुरी है, उन्हें ग्रामीणों के प्रति अपनी भूमिका को अधिक प्रासंगिक और जवाबदेह बनाना होगा। उन्होंने कृर्षि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ किए जा रहे कार्यो पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने समस्त राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन एक घण्टे तक जन सुनवाई करने के निर्देश दिए ताकि आमजन की समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही की जा सकें। उन्होंने राजस्व प्रशासन को चुस्त एवं दुरस्त करने की बात कही। उन्होंने बालोतरा, सिवाना, समदडी एवं अन्य स्थानों पर अवैध धुलाई केन्द्रों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने उपखण्ड स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर पानी, बिजली, चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होनें उपखण्ड अधिकारियों को अपने ब्लॉक के कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर उपस्थिति की जांच के निर्देश दिए ताकि प्रशासनिक सुधार किया जा सके। उन्होने अवैध खनन की रोकथाम के लिए राजस्व अधिकारियों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि राजकीय भूमि का अवैध खनन होने पर खनन विभाग के साथ साथ राजस्व प्रशासन भी अपनी कार्यवाही अमल में लाए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल समेत जिले के राजस्व अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...