बाड़मेर, 23 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव
2018 के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 नवम्बर से आगामी 7 दिसम्बर 2018 को अपराह्न 5.30 बजे तक के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा पिं्रट
या इलेक्ट्रोनिक मीडिया की ओर से इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य
तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।