शुक्रवार, 23 नवंबर 2018

पिं्रट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध


                बाड़मेर, 23 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल प्रतिबंध रहेगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 नवम्बर से आगामी 7 दिसम्बर 2018 को अपराह्न 5.30 बजे तक के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा पिं्रट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया की ओर से इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

टोकन व पर्चियों के माध्यम से पेट्रोल व डीजल नहीं भरने के निर्देश


                बाड़मेर, 23 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त पेट्रोल पम्प मालिकों को पाबन्द करते हुए निर्देशित किया हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान टोकन या पर्चियों के माध्यम से पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जावें, इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि चुनाव के दौरान अगर अभ्यर्थी एवं दलों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए पर्चियों व टोकन आदि के माध्यम से मुफ्त पेट्रोल तथा डीजल भरवाया जाता हैं तो यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी मंे आता हैं। उन्हांेने जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया हैं कि वे जिले के समस्त पेट्रोल पम्प मालिकों को पाबन्द करें कि अभ्यर्थी, दल, अभिकर्ता या किसी अभ्यर्थी या दल के समर्थनकर्ता की ओर से मतदाताओं को दी गई टोकन व पर्चियों के माध्यम से पेट्रोल व डीजल नहीं भरा जावें।

जिला मुख्यालय से मिलेगी चुनाव प्रचार के लिए वीडियो वैन की स्वीकृति


                बाड़मेर, 23 नवंबर। जिला स्तर पर अब अभ्यर्थियों एवं जिले की सीमा के भीतर राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार के लिए वीडियो वैन संचालन की स्वीकृति मिल सकेगी।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों एवं प्रत्येक जिले की सीमा क्षेत्र के अंदर राजनीतिक दलों  की ओर से वीडियो वैन संचालन की स्वीकृति जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर से जारी की जा रही हैं। उनके मुताबिक वीडियो वैन में चलने वाली सामग्री का प्रमाणन लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निग अधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति की ओर से किया जाएगा। एक से अधिक जिलों में वीडियो वैन संचालन के लिए आवेदन पर स्वीकृति मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जारी की जाएगी।

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