सोमवार, 12 सितंबर 2022

सीमावर्ती गांवों में रात्रि कालीन विचरण पर प्रतिबन्ध

बाडमेर, 12 सितम्बर। जिला मजिस्टेªट लोक बन्धु ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

जिला मजिस्टेªट बन्धु द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव इत्यादि सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सांय 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
    जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य गुप्तचर ऐजेन्सियों के अधिकारियों कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओ का आगाज

 राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल

वन एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी ने गुड़ामालानी, गोसेवा आयोग अध्यक्ष जैन ने बाड़मेर में किया शुभारंभ
बाड़मेर, 12 सितम्बर। जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों के द्वितीय चरण में सोमवार से ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ हुआ। इन प्रतियोगिताओ में पंचायत स्तरीय खेलों के विजेता खिलाड़ी भाग लेंगे।
    वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने सोमवार सवेरे गुड़ामालानी उपखंड मुख्यालय पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का ध्वजारोहण कर विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने धोरीमन्ना एवं आडेल में भी खेलों शुरुआत की। वहीं जिला मुख्यालय पर आदर्श स्टेडियम में गोसेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने ध्वजारोहण के साथ बाड़मेर एवं बाड़मेर ग्रामीण ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओ की शुरुआत की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोक बंधु एवं जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव भी मौजूद रहे।
    इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल खेलने से शरीर के साथ साथ मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो शिक्षा एवं आगे बढने का मौका मिलेगा, इसी सोच के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इन खेलों की शुरूआत की गई है। उन्होने कहा कि पहले पंचायत स्तर पर तथा अब पंचायत समिति स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं हो रही है, इसके बाद जिला एवं राज्य स्तर पर भी प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका मिलेगा। जो भी अच्छा खेलेगा उनको आगे मौका मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और विभिन्न भर्तीयों में मौका दिया जा रहा है।
  इस मौके पर पर राज्य गो सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पूरे भारतवर्ष में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल के रूप में राजस्थान में अनूठी व अच्छी शुरूआत की गई है जिसमें सभी नौजवानों, युवाओं, छात्रों, हर आयु वर्ग के लोगों को खेलने तथा अपनी प्रतिभा तरासने का मौका दिया गया है।
जैन ने कहा कि पूरे भारत में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रूपये तक का निःशुल्क उपचार मुहैया करवाया जा रहा है। इस दौरान उन्होने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं फ्लैगशिप कार्यक्रमों कीे जानकारी देते हुए योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा अधिकाधिक लोगों को लाभ उठाने का आह्वान किया।  
इस दौरान जिला कलक्टर लोक बंधु ने सभी प्रतिभागियों से ग्रामीण ओलम्पिक खेल प्रतियोगिताएं आपसी भाईचारे एवं खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। उन्होने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ऑलम्पिक खेलों के माध्यम से राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाकर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित कराया जाए। उन्होने राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल स्थल पर आईईसी सामग्री का प्रदर्शन, चिरंजीवी योजना में रजिस्टेªशन, प्राथमिक चिकित्सा के समस्त आवश्यक उपकरण एवं दवाईयों की उपलब्धता रखने के निर्देश दिए।
इससे पूर्व राज्य गो सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन, जिला कलक्टर लोक बंधु, नगर परिषद सभापति दिलीप माली ने झण्डारोहरण कर पंचायत समिति स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारम्भ किया।
  इस मौके पर नगर परिषद बाड़मेर सभापति दिलीप माली, बाडमेर ग्रामीण प्रधान जेठी देवी,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर समंदरसिंह भाटी समेत जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें। इस दौरान राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा चिरंजीवी योजना पर लघु नाटक की प्रस्तुति दी गई। वहीं विद्यालयी छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी गई।
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दीपावली पर होगी ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति

अस्थाई अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन 20 सितम्बर तक

बाडमेर, 12 सितम्बर। जिले में दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी जाएगी। बाडमेर एवं बालोतरा शहर, सिणधरी तथा चौहटन कस्बे में अत्यधिक भीड-भाड को ध्यान में रखते हुए अस्थाई ग्रीन आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए 20 सितम्बर तक संबंधित उपखंड कार्यालय मंे आवेदन जमा करवाए जा सकेंगे।
कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु ने बताया कि बाडमेर शहर में आदर्श स्टेडियम में अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए 20 सितम्बर तक आवेदन पत्र उपखंड कार्यालय बाडमेर में जमा करवाए जा सकेंगे। उन्हांेने बताया कि उपखंड मजिस्टेªट बाडमेर, पुलिस उप अधीक्षक बाडमेर एवं आयुक्त नगर परिषद बाडमेर के साथ 20 सितम्बर से पूर्व आदर्श स्टेडियम का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे। इसके उपरांत आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर उपखंड मजिस्टेªेट बाड़मेर की मौजूदगी में 23 सितम्बर से पूर्व लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन कर 23 सितम्बर को सूची मय दुकान नम्बर के उपलब्ध कराएंगे। उपखंड मजिस्टेªट बाडमेर लॉटरी में आने वाले आवेदकों से चालान जमा करवाकर आवेदन पत्र वरीयतानुसार सूची मय दुकान एवं चालान नंबर के 30 सितम्बर को जिला मजिस्टेªट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि बालोतरा शहर में लूनी नदी किनारे छतरियों का मोर्चा बालोतरा, सिणधरी कस्बे में मेला मैदान तथा चौहटन कस्बे में प्रस्तावित स्थल राआउमावि चौहटन में अस्थाई ग्रीन आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए 20 सितम्बर तक आवेदन पत्र उपखण्ड कार्यालय बालोतरा, उपखंड कार्यालय सिणधरी तथा उपखण्ड कार्यालय चौहटन में जमा कराए जा सकेंगे। उपखंड मजिस्टेªट बालोतरा, उप अधीक्षक पुलिस बालोतरा एवं आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के साथ 20 सितम्बर से पूर्व लूनी नदी किनारे छतरियों का मोर्चा बालोतरा का व्यवस्था संबंधी संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह उपखंड मजिस्टेªट सिणधरी, उप अधीक्षक पुलिस गुडामालानी, तहसीलदार सिणधरी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सिणधरी के साथ मेला मैदान सिणधरी तथा उपखंड मजिस्टेªेट चौहटन, उप अधीक्षक पुलिस चौहटन, तहसीलदार चौहटन एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति चौहटन के साथ प्रस्तावित स्थल राआउमावि चौहटन में व्यवस्था संबंधित संयुक्त निरीक्षण कर 20 सितम्बर से पूर्व रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। संबंधित उपखंड मजिस्टेªट प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र वरीयतानुसार मय सूची के 30 सितम्बर को जिला मजिस्टेªट कार्यालय बाडमेर में प्रस्तुत करेंगे। बाड़मेर जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन जिला कलक्टर कार्यालय बाडमेर में जमा कराने की अन्तिम दिनांक 20 सितम्बर, 2022 निर्धारित की गई है। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। उन्हांेने बताया कि विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के अनुसार एक समूह मंे 50 से अधिक दुकानंे नहीं होगी। अस्थाई दुकान निर्माण निर्माण मंे नियम 84 एवं 85 मंे अंकित शर्तों की पालना पूर्णतया सुनिश्चित करनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौेरान पारदर्शिता एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि बाड़मेर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी का विक्रय किया जाएगा। ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जाएगा। जिले में सभी को गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
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जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को

जनसुनवाई के बाद होगी सतर्कता समिति की बैठक

बाड़मेर, 12 सितम्बर। जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में तृतीय गुरूवार 15 सितम्बर को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित कीे जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदसिंह रतनू ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारी जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स में तथा उपखण्ड मुख्यालय के समस्त अधिकारी एवं परिवादी अपने अपने क्षेत्र में पंचायत समिति कार्यालय के वीसी रूम से तथा बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र के समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं परिवादी पंचायत समिति कार्यालय बाड़मेर के वीसी रूम से बैठक में उपस्थित होंगे। उन्होने विचाराधीन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की पालना रिपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर स्वयं बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 17 को

मनरेगा की अतिरिक्त वार्षिक योजना का होगा अनुमोदन

बाड़मेर, 12 सितम्बर। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक का आयोजन जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार 17 सितम्बर को प्रातः 11 बजे जिला परिषद के सभा कक्ष में किया जाएगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि उक्त बैठक में गत बैठक की कार्यवाही विवरण पर चर्चा एवं अनुमोदन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, महात्मा गांधी नरेगा योजना की अति. वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2022-23 का अनुमोदन, जीपीडीपी प्लान का अनुमोदन एवं प्रगति समीक्षा समेत जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। उन्होनें संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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शिव में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर 13 सितम्बर को

मौके पर तैयार कराए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र

बाड़मेर, 12 सितम्बर। जिले में औद्योगिक विकास एवं औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं अन्य विभागों, बैकर्स के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत समिति परिसर शिव में शिविर का आयोजन 13 सितम्बर को दोपहर 2 से सांय 5 बजे तक किया जाएगा।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक ने बताया कि शिविर में विभागीय योजनाओं की जानकारी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019, हस्तशिल्पियों के लिए आर्टीजन कार्ड, बुनकरों के लिये बुनकर कार्ड, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई एक्ट 2019 के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र तैयार करवाये जाएंगे। शिविर में मिशन निर्यातक बनो अन्तर्गत आईसीई की जानकारी के साथ बैंकिंग प्रणाली की जानकारी एवं अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...