बुधवार, 16 सितंबर 2020

‘नो मास्क, नो एंट्री‘ अभियान होगा प्रभावी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में बिना मास्क के नहीं मिलेगा प्रवेश

बाडमेर,16 सितम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के अनुसरण में जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए पुख्ता एहतियाती उपायों के अंतर्गत नो मास्क, नो एंट्री को प्रभावी अभियान के रूप में चलाया जाएगा।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में अवस्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों के मुख्य द्वार पर आगन्तुकों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाए। आगन्तुकों के पास यदि मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में आने वाले समस्त आगन्तुकों को सेनेटाईज किया जाकर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में अवस्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार संबंधी एहतियाती उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अधीन राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अन्तर्गत जारी एडवायजरी का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना वसूल करते हुए सूचना जिला कार्यालय को प्रतिदिन भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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हैल्थ प्रोटोकोल के उल्लंघन पर 128 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही बुधवार को 19600 रूपये का वसूला जुर्माना

बाड़मेर, 16 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 128 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 19600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 2 लोगों से 400, चौहटन में 10 लोगों से 1700, सेड़वा में 19 लोगों से 2200, सिणधरी में 10 लोगों से 1000, शिव में 30 लोगों से 4200, गडरारोड में 1 व्यक्ति से 200, बालोतरा में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 3 लोगों से 600, धोरीमना में 9 लोगों से1100 एवं सिवाना में 42 लोगों से 7800 को मिलाकर कुल 128 लोगों से 19600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 5983 लोगों से कुल 11,38,900 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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गुरूवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी

बाडमेर, 16 सितम्बर। 132 केवी मैन बस के रखरखाव हेतु शटडाउन के कारण गुरूवार 17 सितम्बर को 132 केवी बाडमेर-गडरारोड एवं 33 केवी लाईन्स की सप्लाई बन्द रहेगी।

400 केवी जीएसएस के अधिशाषी अभियन्ता यादराम मीना ने बताया कि गुरूवार को 400 केवी जीएसएस बाडमेर में सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक 132 केवी मैन बस का रख रखाव करने हेतु शटडाउन के कारण 400 केवी जीएसएस बाडमेर से निकलने वाली 1342 केवी बाडमेर-गडरारोड एवं 33 केवी लाइन्स जालीपा एवं एनपीएच की सप्लाई बन्द रहेगी।
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बाडमेर शहर में गुरूवार को जलापूर्ति बाधित रहेगी

बाडमेर, 16 सितम्बर। बाडमेर शहर मे गुरूवार को जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से एक दिन के अधिक अन्तराल से होगी।

जन स्वा.अभि. विभाग के अधिशाषी अभियन्ता हजारीराम बालवां ने बताया कि बाडमेर शहर स्थित जीरों पोईन्ट पर बुधवार प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बन्द होने के कारण शहर में गुरूवार 17 सितम्बर को होने वाली सभी जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से एक दिन के अधिक अन्तराल से होगी।
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पंचायत आम चुनाव-2020 नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

बाडमेर, 16 सितम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिले में शेष रही 233 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव चार चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे। पंच एवं सरपंच पद हेतु सभी चारों चरणों के निर्वाचन की लोक सूचना बुधवार 16 सितम्बर को जारी कर दी गई है और चरणों के अनुसार अलग-अलग दिन नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में आडेल पंचायत समिति की 2, धोरीमना की 2, पाटोदी की 2 एवं सेड़वा की 18 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में चौहटन की 50 एवं रामसर की 31 ग्राम पंचायतो, तृतीय चरण में शिव की 38 एवं धनाऊ की 30 ग्राम पंचायतों तथा चतुर्थ चरण में बाड़मेर की 38 एवं सिवाना की 22 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। उन्होने बताया कि प्रथम चरण में 19 सितम्बर, द्वितीय चरण में 23 सितम्बर, तृतीय चरण में 26 सितम्बर एवं चतुर्थ चरण में 30 सितम्बर को पंच और संरपंच के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।  
उन्होंने बताया कि पंच और सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करनी अनिवार्य है। आवेदक को कोई भी कॉलम रिक्त छोड़ना नहीं है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 1 में विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध, बिन्दु संख्या 2 में आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना, बिन्दु संख्या 3 में संतान के संबंध में सूचना और बिन्दु संख्या 4 में सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि बिन्दु संख्या 1 से 3 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता के निर्धारण के लिए है किन्तु बिन्दु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता निर्धारित नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सरपंच पद के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता (डयूज) की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए शपथ पत्र भरा जाना है। इस प्रारूप को 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर) पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
उन्होने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति या उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात् भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता है और निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यतिक्रमियों (डिफाल्टर) की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह अयोग्य होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी पद के लिए नाम निर्देशन पत्र के समय चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। महिला उम्मीदवार की स्थिति में महिला के पिता के निवास स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, किन्तु जाति प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची में महिला का नाम समान होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 500 व महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है। उम्मीदवारों को यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सके। उन्होने बताया कि इसके अलावा नाम निर्देशन पत्र के साथ लगने वाले अन्य दस्तावेजों के बारे में आवेदक आयोग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ैमबण्तंरंेजींदण्हवअण्पद से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होने उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की।
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पंचायत आम चुनाव, 2020 जोनल मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 16 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा पंचायत आम चुनाव, 2020 स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए ग्राम पंयायतों के अन्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों के लिए जोनल मजिस्टेªट नियुक्त किये जाकर जोन मुख्यालय निर्धारित किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव की प्रक्रिया की समाप्ति तक के लिए इन्हें कार्यपालक मजिस्टेªट नियुक्त करते हुए कार्यपालक मजिस्टेªट की समस्त शक्तियां प्रदान की जाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133, 143 व 144 के अधीन समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है।
उन्होने बताया कि पंच एवं सरपंच के प्रथम चरण के चुनाव के लिए 11 जोनल मजिस्टेªेट, द्वितीय चरण के चुनाव के लिए 28 जोनल मजिस्टेªट, तृतीय चरण के चुनाव के लिए 19 जोनल मजिस्टेªट तथा चतुर्थ चरण के चुनाव के लिए 23 जोनल मजिस्टेªेट नियुक्त किये गये है जबकि प्रत्येक चरण के चुनाव के लिए दो-दो जोनल मजिस्टेªट रिजर्व रखे गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त सभी जोनल मजिस्टेªट प्रथम प्रशिक्षण हेतु 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियनिंग महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रथम प्रशिक्षण के दौरान पासपोर्ट साईज का एक फोटो जिसकी पुश्त पर जोनल नम्बर एवं नाम अंकित हो, उपलब्ध कराएंगे। उक्त जोनल मजिस्टेªट मतदान एवं मतगणना के समय अपने-अपने क्षेत्र में निरन्तर भ्रमण करते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही चुनाव संबंधी समस्त कार्य समाप्ति के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों की रवानगी एवं राजकीय महाविद्यालय में पहुंच सुनिश्चित करेंगे। रिजर्व जोनल मजिस्टेªट दोनों प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें आवंटित पंचायत समिति मुख्यालय पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे, संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट आवश्यकतानुसार उन्हें नियुक्त कर सकेंगे।
उन्होने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट द्वितीय प्रशिक्षण हेतु 27 सितम्बर को प्रातः 7 बजे राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होंगे तथा द्वितीय प्रशिक्षण के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी रवानगी एवं मतदान केन्द्रों पर पहुंच सुनिश्चित करते हुए स्वयं भी अपने मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार क्रमशः द्वितीय चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 2 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे, तृतीय चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे तथा चतुर्थ चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 9 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होंगे तथा द्वितीय प्रशिक्षण के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी रवानगी एवं मतदान केन्द्रों पर पहुंच सुनिश्चित करते हुए स्वयं भी अपने मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।
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डीएमएफटी में स्वीकृत कार्यो को समय पर पूर्ण कराने की हिदायत

बाड़मेर, 16 सितम्बर। खनन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए डीएमएफटी के कार्यो की बुधवार को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

  इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य खनन क्षेत्रों में संसाधन जुटाना है ताकि खनिज श्रमिकों एवं इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। इसलिए योजना की मंशा के अनुरूप स्वीकृत कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है ताकि इसका सही मायने में लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने गत 3 वितीय वर्ष में स्वीकृत कार्य की विस्तृत समीक्षा की एवं अपूर्ण कार्यों को 30 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  जिला कलेक्टर बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत डी.एम.एफ.टी. के कार्यो को भी शामिल किया गया है ताकि प्रवासी लोगों को अधिकतम रोजगार मिल सके। उन्होंने सभी विभागों से योजना के तहत रोजगार पर प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, खनन अभियंता गोरधन राम कुलदीप समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...