मंगलवार, 22 सितंबर 2020

असुरक्षित एवं अवमानक मिठाई विक्रय करने वाली फर्म पर 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित

 बाड़मेर, 22 सितम्बर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मिलावटी मिठाई विक्रय करने के संबंध में मैसर्स न्यु महादेव स्वीट होम बायतु के विरूद्ध दर्ज परिवाद में मंगलवार को न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने उक्त फर्म पर 1 लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।  

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अन्तर्गत अप्राथी फर्म मैसर्स न्यु महादेव स्वीट होम बायतु पर 11 अगस्त 2019 को निरीक्षण के दौरान मिलावटी मिठाई के शक पर गुलाब जामून मिठाई का नमूना लिया गया तथा जांच के लिए खाद्य विश्लेष्क खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जिन्होंने उक्त नमूने को असुरक्षित खाद्य पाया। जिस पर अप्रार्थी के प्राथना पत्र के पश्चात पुनः जांच के लिए निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भेजा, जिसमें उक्त नमूना अवमानक बताया गया। न्यायालय में अधिवक्ता सहित अपस्थित अप्रार्थी का जवाब ठोस एवं विधिसम्मत नहीं होना पाया गया। जिसके उपरान्त अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने अप्राथी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रमाणित होने पर 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। उन्होने उक्त जुर्माना राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सीएमएचओ बाड़मेर के नाम पेश करने तथा संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाने के निर्देश दिए है।
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