मंगलवार, 12 मार्च 2019

बाड़मेर जिले में लोकसभा चुनाव के लिए निषेधाज्ञा लागू

बाड़मेर, 12 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सम्पूर्ण बाड़मेर जिले में 12 मार्च से निषेधाज्ञा जारी की है जो आगामी 10 मई, 2019 तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में लोकसभा आम चुनाव के दौरान सभी क्षेत्रों एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से कर सके, इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं समाज विरोधी तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, (एम.एल.गन एवं बी.एल.गन) आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि यह निषेधाज्ञा सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के  लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, रैली, सभा, धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारण यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारी की ओर से प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। किन्तु अनुमति इस प्रकार नहीं दी जाएगी कि जिससे यातायात व्यवस्था, लोक सुविधा एवं लोकशान्ति विक्षुब्ध हो किन्तु यह प्रतिबन्ध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
गुप्ता ने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। इसी तरह किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति के समर्थन या विरोध में निजी एवं सार्वजनिक, राजकीय सम्पतियों पर किसी भी तरह के नारे लेखन या चुनाव प्रतीकों का चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों को विरूपित करेगा।
उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करायेगा, न ही अन्य किसी को दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा तथा सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। इसी तरह चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए दस से अधिक वाहनों का काफिला (कॉन्वाय) नहीं रखेगा या चलाएगा । मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरूद्वारों या अन्य धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जायेगा । उनके मुताबिक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक लाने-ले जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा एवं न ही लेकर चलेगा , किन्तु यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिकों, अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया पालन करना होगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना एवं उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जायेगा । यह आदेश 12 मार्च से 10 मई, 2019 को रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

शहर के कुछ भागों में रहेगी जलापूर्ति बंद

बाड़मेर, 12 मार्च। न्यू के के होटल के पास लीकेज को ठीक करने के लिए शहर के उच्च जलाशयों से जुडे मौहल्लों की जलापूर्ति आगामी दो दिन तक बाधित रहेगी।
जन स्वास्थ्य एवं अभि. विभाग के अधिशाषी अभियंता हजारीराम बालवां के बताया कि जीरो पॉइंट हैडवर्क्स से कारेलिनाड़ी को जाने वाली मुख्य 500 एमएम डीएल एवं 250 एमएम डीएल पाइप लाइन पर न्यू के के होटल के पास लीकेज ठीक करने के लिए इस पर निर्भर रीको, कृषि मंडी, विष्णु कॉलोनी, शास्त्रीनगर, जोगियों की दड़ी, कारेलिनाडी, डोलाडूंगरी, गांधीचौक, बलदेव नगर, महावीर नगर कॉलोनी, महावीर नगर कैंपस एवं स्टेडियम उच्च जलाशयों से जुडे मौहल्लों की जलापूर्ति आगामी दो दिन बाधित रहेगी।

108 एवं 104 अत्यावश्यक सेवा घोषित

बाड़मेर,12 मार्च। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस, बेस एम्बूलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं को आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 मंे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं का संचालन सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटग्रेटेड एम्बूलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को तुरन्त प्रभाव से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

नामांकन दाखिल होने से दस दिन पूर्व तक जुड़वा सकते है मतदाता सूची मंे नाम

बाड़मेर, 12 मार्च। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होने से दस दिन पूर्व तक पात्र व्यक्ति अपने नाम मतदाता सूची मंे जुड़वा सकते है। लोकसभा आम चुनाव 2019 मंे मतदान के लिए मतदाता को वोटर स्लिप के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची मंे जुड़ने से वंचित नहीं रहे, इसके लिए नामांकन दाखिल होने के दस दिन पहले तक आवेदन किया जा सकता है। उन्हांेने बताया कि मतदाता अपना नाम निर्वाचन विभाग की ओर से तैयार ‘राज इलेक्शन’ एप एवं सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर भी खोज सकते हैं। इसके अलावा किसी मोबाइल में इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में मतदाता एसएमएस के जरिए भी अपना नाम चैक कर सकते हैं। उन्हांेने बताया कि इस बार लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता को मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने सभी दलों से अपेक्षा की कि वे भी अपने स्तर पर इसकी जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाएं। उन्हांेने पात्र मतदाताआंे के नाम जुड़वाने के लिए राजनीतिक दलांे के बीएलए एवं आमजन से सहयोग करने की अपील की है। इसके अलावा समस्त राजनीतिक दलांे से भी अपनी जन सभाओं, रैलियों, वाहन आदि के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर ली जाने वाली समस्त प्रकार की अनुमतियां समय रहते प्राप्त कर सहयोग करने का अनुरोध किया है।

स्वीप मोबाइल वैन की शुरूआत, मतदाताआंे तक पहुंचेगा मताधिकार का संदेश

-बाड़मेर मंे मतदाताआंे को जागरूक करने के लिए संचालित की जा रही है आठ स्वीप मोबाइल वैन

बाड़मेर, 12 मार्च। बाड़मेर जिले मंे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर लोकसभा चुनाव के संबंध मंे आमजन तक मताधिकार का संदेश पहुंचाने के लिए स्वीप मोबाइल वैन की शुरूआत की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप मोबाइल वैन के जरिए मतदाताआंे को ईवीएम से मतदान एवं वीवीपेट से संबंधित उम्मीदवार को मतदान की पुष्टि होने संबंधित जानकारी दी जा रही है।
बाड़मेर जिले के सिवाना, बाड़मेर, बालोतरा, चौहटन समेत अन्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर स्वीप मोबाइल वैन की शुरूआत के साथ इसका रूट चार्ट निर्धारित किया गया है। यह स्वीप मोबाइल वैन प्रतिदिन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के 3-4 मतदान केन्द्रांे पर पहुंचकर मतदाताआंे को जागरूक करेगी। मंगलवार को बालोतरा उपखंड अधिकारी रोहित कुमार ने स्वीप मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी तरह बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विकास अधिकारी कैलाश चौधरी ने स्वीप मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार विभिन्न स्थानांे पर पहुंचकर आमजन को मतदाता जागरूकता का संदेश देगी। स्वीप मोबाइल वैन मंे चुनाव प्रक्रिया से प्रशिक्षित कार्मिकांे के साथ ईवीएम एवं वीवीपेट उपलब्ध रहेगी। सिवाना एवं चौहटन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केन्द्रांे एवं अन्य स्थानांे पर आमजन को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे जानकारी दी गई। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बुधवार से सूचना केन्द्र मंे स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ की शुरूआत होगी। इसके जरिए जिला मुख्यालय पर आने वाले मतदाताआंे को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे प्रायोगिक जानकारी दी जाएगी।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...