शुक्रवार, 30 जुलाई 2021

एएनएम अंतरिम वरीयता सूची संबंधित भ्रामक खबरों का चिकित्सा विभाग ने किया खंडन

 अंतिम चयन सूची का प्रकाशन आपत्तियों के परीक्षण एवं मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत किया जाएगा

बाड़मेर, 30 जुलाई। जिले के चिकित्सा संस्थानों में एएनएम के रिक्त पदों को यूटीबी आधार पर भरने हेतु जारी अंतरिम वरीयता सूची के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों का चिकित्सा विभाग ने खंडन किया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी.एल.बिश्नोई ने बताया कि जिले के चिकित्सा संस्थानों में एएनएम के 250 रिक्त पड़े पदों को अर्जेंट टेम्परेरी आधार पर भरने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 25 जून तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनों की जांच कर शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रतिशत के औसत के आधार पर नियमानुसार स्थानीय अभ्यर्थियों एवं आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को वरीयता देते हुए अंतरिम वरीयता सूची विभागीय पत्रांक दिनांक 20 जुलाई 2021 द्वारा जारी की गई थी। इस अंतरिम वरीयता सूची के सम्बन्ध में ऑफलाइन आपत्ति अथवा परिवेदना दिनांक 28 जुलाई 2021 तक चाही गई थी। इसमें स्पष्ट लिखा गया था कि यह अंतरिम वरीयता सूची कोई चयन सूची या नियुक्ति सूची नहीं है, इसमें आवश्यक्तानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। प्राप्त हुई आपत्तियों एवं परिवेदनाओं का परीक्षण चयन कमेटी द्वारा किया जा रहा है, उनके निस्तारण उपरान्त मूल दस्तावेज़ से मिलान करने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा, उसके बाद योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट बनाकर अंतिम चयन सूची जारी की जायेगी। डॉ विश्नोई ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों का खंडन करते हुये बताया कि अंतिम चयन सूची पूर्ण पारदर्शिता के साथ जारी की जायेगी।
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राजकीय कृषि महाविद्यालय बाटाडू ग्राम पंचायत में 30 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति

बाड़मेर, 30 जुलाई। बायतु विधानसभा क्षेत्र के बाटाडू में प्रस्तावित राजकीय कृषि महाविद्यालय के लिए राजस्व मंत्री के प्रयासों से 30 हैक्टेयर भूमि के आवंटन की राजकीय स्वीकृति जारी की गई है।  

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि बायतु तहसील की ग्राम पंचायत नया बाटाडू में गे.मू. गोचर में से 30 हैक्टेयर भूमि राजकीय काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम-7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज किये जाने के उपरांत राजस्थान भू-राजस्व आवंटन नियम 1963 नियम-7 के तहत नवीन कृषि महाविद्यालय बायतू की स्थापना के लिए कृषि विभाग को निःशुल्क आवंटित करने तथा चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति में ग्राम चौकड़ियां की ढाणी तहसील पचपदरा में 30 हैक्टयर भूमि को चारागाह में दर्ज किये जाने की राजकीय स्वीकृति जारी की गई है। उन्होनें बताया कि उक्त भूमि आवंटन के बाद भवन निर्माण का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ करवाया जाएगा। चौधरी ने कहा कि जिले के युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि क्षेत्र में विकास के नए आयाम कायम होंगे। उन्होंने कहा कि जिले के इस प्रथम कृषि महाविद्यालय से क्षेत्र की कृषि शिक्षा में एक नए युग का सूत्रपात होगा।
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राजस्व अधिकारियों की बैठक शनिवार 31 जुलाई को

 बाड़मेर, 30 जुलाई। राजस्व अधिकारियों की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में शनिवार 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी। बैठक में राजस्व सबंधी निर्धारित बिन्दुओं सहित राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यो की समीक्षा की जाएगी।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने राजस्व अधिकारियों को निर्धारित दिनांक एवं समय पर वांछित सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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तीसरी लहर की आशंका के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं,उल्लंघन पर 21 लोगों पर जुर्माना

 बाड़मेर, 30 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार 29 जुलाई को जिले में 21 व्यक्तियों से कुल 2100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 18 व्यक्तियों से 1800 रुपये तथा उपखण्ड क्षेत्र बालोतरा में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये को मिलाकर कुल 21 व्यक्तियों से 2100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार तक 85,034 व्यक्तियों से 1,42,26,176 रूपये की वसूली की जा चुकी है।
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राबाउमावि अंतरीदेवी भवन अधिग्रहण मुक्त

 बाड़मेर, 30 जुलाई। कोरोना महामारी के संक्रमण में सुधार आने व संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी के मद्देनजर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अंतरी देवी लक्ष्मीपुरा बाडमेर के भवन का अधिग्रहण निरस्त किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम एवं उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर कोविड-19 से संबंधित मरीजों के ठहराव हेतु उक्त विद्यालय भवन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका अधिग्रहण निरस्त किया गया है। उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया है कि वे विद्यालय के छात्रावास का पूर्ण सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करे ताकि अध्ययन कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ हो सके।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...