शुक्रवार, 23 फ़रवरी 2018

प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थाई वरीयता सूची मंे अतिरिक्त लाभार्थियांे को शामिल करने के निर्देश


ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने जिला कलक्टरर्स को जारी किए निर्देश

                बाड़मेर, 23 फरवरी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने जिला कलक्टर्स को निर्देश जारी किए है। इसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद मंे 8 मार्च तक आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए गए है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्रता के लिए आर्थिक सांख्यिकी गणना 2011 के अनुसार परिवार आवासहीन, शून्य, एक या दो कमरा कच्ची दीवार एवं कच्ची छत के आवासधारी होना चाहिए। परिवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्धारित 13 पैरामीटरांे मंे से किसी एक को पूरा करने वाला परिवार शामिल नहीं किया जाएगा। घास,बांस, प्लास्टिक एवं हाथ से निर्मित केल्हू की छत को कच्ची छत एवं इन्हीं सामग्री से मड, बिना पक्की ईंट, लकड़ी एवं पत्थर जिसमंे मोर्टार काम मंे नहीं लिया गया है को कच्चा आवास माना जाएगा। वंचित परिवार अपना नाम जोड़ने के लिए सादे कागज पर अपील, प्रार्थना पत्र दे सकते है। निर्देशांे के मुताबिक पूर्व मंे ऐसे लाभार्थी जिनके नाम आर्थिक सांख्यिकी गणना 2011 मंे नहीं है लेकिन लाभार्थी अपने आप को पात्र मानकर अपील कर रहा है उससे भी अपील प्राप्त कर अंतिम वरीयता सूची मंे सम्मिलित करने के संबंध मंे मार्गदर्शन प्राप्त होने तक पृथक से सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसी अपीलांे के साथ 8 मार्च तक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर पर प्राप्त अपीलांे को ग्राम पंचायतवार सूचीबद्व कर ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कराने के लिए कहा गया है।
                जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतांे मंे 8 से 12 मार्च के मध्य ग्राम सभाआंे का आयोजन करवाकर सूचीबद्व अपीलांे को ग्राम पंचायतांे मंे रखकर पात्र परिवारांे का चिन्हिकरण करवाने के निर्देश दिए गए है।ग्राम सभा की ओर से तैयार की गई पात्रताधारियांे की सूची को ब्लाक स्तरीय प्राधिकृत समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार दावा, प्रार्थना पत्र की जांच की जाएगी। उन्हांेने बताया कि ब्लाक स्तरीय प्राधिकृत समिति की ओर से परीक्षण उपरांत अभिशंषा के साथ सूची जिला क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेंट समिति को 21 मार्च तक प्रस्तुत की जाएगी। इसी तरह जिला क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेंट समिति की ओर से परीक्षण उपरांत अभिशंषा के साथ विभाग को 26 मार्च तक सूची प्रस्तुत करनी होगी।

व्यक्तिगत कार्याें पर सर्वाधिक व्यय करने वाली पंचायतांे के कार्याें की होगी जांच


                बाड़मेर, 23 फरवरी। जिले मंे व्यक्तिगत लाभ के कार्याें पर सर्वाधिक व्यय करने वाली 34 ग्राम पंचायतांे मंे पूर्ण एवं प्रगतिरत व्यक्तिगत के कार्याें की जांच की जाएगी। इसके लिए जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आदेश जारी कर तीन सदस्य अंतर विभागीय दलांे का गठन किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निर्देशानुसार मनरेगा के क्रियान्वयन एवं कार्याें के संबंध मंे कुछ ग्राम पंचायतांे मंे अनियमितता की शिकायतांे के बाद विभाग की ओर से यह जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।
                जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बाड़मेर पंचायत समिति मंे मूढ़ो की ढाणी एवं सांजटा, बालोतरा मंे आकड़ली बक्शीराम एवं सराना, बायतू मंे सिगोड़िया एवं बोड़वा, शिव मंे भीयाड़ एवं पोशाल, सिवाना मंे कुसीप एवं मवड़ी, सिणधरी मंे निम्बलकोट एवं एड सिणधरी, धोरीमन्ना मंे खुमे की बेरी एवं मीठड़ा खुर्द, चौहटन मंे कापराउ एवं उपरला, रामसर मंे पांधी का पार एवं गरड़िया, पाटोदी मंे नवातला एवं भाखरसर, कल्याणपुर मंे कुड़ी एवं भाड़ियावास, गिड़ा मंे खोखसर पश्चिम एवं हीरा की ढाणी, गडरारोड़ मंे फोगेरा एवं तामलोर, समदड़ी मंे सेवाली एवं रातड़ी, गुड़ामालानी मंे मंगले की बेरी एवं खुडाला, धनाउ मंे ईशरोल एवं नवातला राठौड़ान, सेड़वा मंे सारला एवं बिसासर ग्राम पंचायत मंे व्यक्तिगत लाभ के पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्याें की जांच की जाएगी। इस दौरान यह भी जांच की जाएगी कि ग्राम पंचायतांे मंे स्वीकृति अनुसार एवं स्वीकृत तकमीनांे के अनुसार कार्याें को मौके पर करवाया गया है अथवा नहीं करवाने जाने की समीक्षा तथा तकनीकी मार्गदर्शिका के निर्देशानुसार निर्धारित निरीक्षण किए गए है अथवा नहीं, इसकी जांच करवाकर आगामी दस दिवस मंे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। जांच दलांे मंे संबंधित उपखंड अधिकारी, उप कोषाधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लेखाधिकारी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी एवं सहायता अभियंताआंे को शामिल किया गया हैं।

जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण के संबंध मंे बैठक 6 मार्च को


                बाड़मेर, 23 फरवरी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने एवं जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के नवीनतम प्रावधानांे की नियमित जानकारी देने के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षात्मक बैठक 6 मार्च को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता मंे आयोजित होगी।
                आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवंत गौड़ ने बताया कि इस दौरान वर्ष 2017 के जन्म मृत्यु एवं विवाह के आनलाइन पंजीयन, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2013 तक के जन्म मृत्यु पंजीयन रिकार्ड के डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसी तरह पहचान पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे पंजीयन एवं आने वाली समस्याआंे की समीक्षा तथा पंजीयन के लिए ई-मित्र, आमजन एवं निजी चिकित्सालयांे की ओर से किए जा रहे आनलाइन आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

जिला स्तरीय मेला समिति की बैठक 27 को


                बाड़मेर, 23 फरवरी। बाड़मेर जिले मंे आयोजित होने वाले मेलांे मंे आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता मंे 27 फरवरी को दोपहर 12.30 बजे बैठक रखी गई है। जिला कलक्टर कार्यालय मंे आयोजित होने वाली बैठक मंे संबंधित अधिकारियांे एवं प्रतिनिधियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

भामाशाह रेजिडेंट डाटा हब से अनाथ व्यक्तियांे को हस्तांतरित होंगे लाभ


                बाड़मेर, 23 फरवरी। ऐसे अनाथ व्यक्ति जिनके परिवार, माता-पिता की जानकारी नहीं होती है, उनका भामाशाह रेजिडेंट डाटा हब के जरिए नामांकन एवं विभिन्न लाभकारी योजनाआंे का लाभ हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि ऐसे अनाथ जिनके माता-पिता की जानकारी नहीं हो, उनका अनाथ व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र संबंधित संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी जारी करेंगे। इनके भामाशाह नामांकन मंे माता-पिता का नाम अंकित किया जाना आवश्यक नहीं होगा। अनाथ व्यक्तियांे के भामाशाह नामांकन मंे दर्ज सूचनाआंे का डिम्ड वेरीफिकेशन नहीं होगा। उन्हांेने बताया कि बैंक खाता खोलने, संचालित करने तथा भामाशाह योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए बालिग अनाथ की स्थिति मंे स्थानीय संरक्षक मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विमंदित, नाबालिग अनाथ की स्थिति मंे जिला कलक्टर की ओर से जिला, ब्लाक स्तरीय राजपत्रित अधिकारी को नामजद स्थानीय संरक्षक मनोनीत किया जाएगा। इसके प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए है। जिला कलक्टर ने बताया कि संरक्षण बदलने की स्थिति मंे नवीन संरक्षक की ओर से विमंदित, नाबालिग अनाथ व्यक्ति के भामाशाह मंे स्वयं की जानकारी दर्ज करवाने एवं उसको भामाशाह फ्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण होना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कलक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारी एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक को अनाथ व्यक्तियांे के भामाशाह नामांकन एवं भामाशाह रेजिडेंट डाटा हब के माध्यम से लाभ हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र 24 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...