ग्रामीण विकास एवं
पंचायतीराज विभाग ने जिला कलक्टरर्स को जारी किए निर्देश
बाड़मेर, 23 फरवरी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र
लाभार्थियों की पहचान कर शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने
जिला कलक्टर्स को निर्देश जारी किए है। इसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला
परिषद मंे 8 मार्च तक आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
के तहत पात्रता के लिए आर्थिक सांख्यिकी गणना 2011 के अनुसार परिवार आवासहीन, शून्य, एक या दो कमरा कच्ची दीवार एवं कच्ची छत के आवासधारी होना चाहिए। परिवार की पात्रता
निर्धारित करने के लिए निर्धारित 13 पैरामीटरांे मंे से किसी एक को पूरा करने वाला परिवार शामिल नहीं किया जाएगा।
घास,बांस, प्लास्टिक एवं हाथ से निर्मित केल्हू की छत को कच्ची छत एवं इन्हीं सामग्री से
मड, बिना पक्की ईंट, लकड़ी एवं पत्थर जिसमंे मोर्टार काम मंे नहीं लिया गया है को कच्चा आवास माना जाएगा।
वंचित परिवार अपना नाम जोड़ने के लिए सादे कागज पर अपील, प्रार्थना पत्र दे
सकते है। निर्देशांे के मुताबिक पूर्व मंे ऐसे लाभार्थी जिनके नाम आर्थिक सांख्यिकी
गणना 2011 मंे नहीं है लेकिन लाभार्थी अपने आप को पात्र मानकर अपील कर रहा है उससे भी अपील
प्राप्त कर अंतिम वरीयता सूची मंे सम्मिलित करने के संबंध मंे मार्गदर्शन प्राप्त होने
तक पृथक से सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसी अपीलांे के साथ 8 मार्च तक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर पर प्राप्त
अपीलांे को ग्राम पंचायतवार सूचीबद्व कर ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कराने
के लिए कहा गया है।
जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतांे मंे 8 से 12 मार्च के मध्य ग्राम
सभाआंे का आयोजन करवाकर सूचीबद्व अपीलांे को ग्राम पंचायतांे मंे रखकर पात्र परिवारांे
का चिन्हिकरण करवाने के निर्देश दिए गए है।ग्राम सभा की ओर से तैयार की गई पात्रताधारियांे
की सूची को ब्लाक स्तरीय प्राधिकृत समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम पंचायत की
ओर से प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार दावा,
प्रार्थना पत्र की जांच की जाएगी। उन्हांेने बताया कि ब्लाक
स्तरीय प्राधिकृत समिति की ओर से परीक्षण उपरांत अभिशंषा के साथ सूची जिला क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेंट
समिति को 21 मार्च तक प्रस्तुत की जाएगी। इसी तरह जिला क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेंट
समिति की ओर से परीक्षण उपरांत अभिशंषा के साथ विभाग को 26 मार्च तक सूची प्रस्तुत
करनी होगी।