बाड़मेर, 30 जून। वर्ष 2017-18 के बजट घोषणा के अनुरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री
सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत विधवाओं, परित्यक्ताओं, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजनों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ एक जुलाई, 2017 से मिलना शुरू होगा।
प्रदेश मंे लगभग 6 लाख 23 हजार से अधिक पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। इसमें 0 से 75 वर्ष के 4 लाख से अधिक विशेष
योग्यजनों को एवं 60 से 74 वर्ष के एक लाख 84 हजार 295 एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के 39 हजार 27 विधवा महिलाओं को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री
एकल नारी सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत विधवा,
परित्यक्ता एवं तलाकशुदा, 60 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु की पेंशनधारी महिलाओं को रुपये 500 से बढ़ाकर रुपये 1000 एवं 75 वर्ष से अधिक आयु
वाली महिला पेंशनरों को पेंशन राशि रुपये 750 से बढ़ाकर रुपये 1500 की गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 0 से 75 वर्ष तक की आयु वर्ग
के पेंशनरों की आयु सीमा समाप्त कर सभी पेंशनरों को 750 रुपये की पेंशन दी
जाएगी। पूर्व में 0 से 8 वर्ष तक आयु वर्ग के विशेष योग्यजनों को 250 रूपए एवं 8 से 75 वर्ष तक के विशेष योग्यजनों को 500 रूपए की पेंशन दी जा रही थी।