बुधवार, 4 नवंबर 2020

जिला परिषद सदस्य पद हेतु प्रथम दिन कोई नामांकन नहीं

 पंचायतीराज चुनाव 2020


बाडमेर, 04 नवम्बर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए बुधवार को लोकसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन के प्रथम दिन जिला परिषद सदस्य पद के लिए कोई नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु बालोतरा एवं धोरीमना पंचायत समिति क्षेत्र में एक - एक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए बुधवार को चारों चरणों में होने वाले मतदान के लिए लोकसूचना जारी की गई। इसी के साथ उक्त पदों के लिए नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति प्रारम्भ हो चुकी है जो 9 नवम्बर दोपहर तीन बजे तक रहेगी। रविवार 8 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाएंगे। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के प्रथम दिन बुधवार 4 नवम्बर को जिला परिषद सदस्य पद के लिए कोई नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु बालोतरा एवं धोरीमना पंचायत समिति क्षेत्र में एक - एक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए।
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बुधवार को चौहटन एवं बायतु क्षेत्र में जांच एवं कार्यवाही

 शुद्ध के लिए युद्ध अभियान


बाड़मेर, 04 नवंबर। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले में मिलावटखोरी करने वालों पर कार्यवाही जारी है। बुधवार को चौहटन एवं समदड़ी के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जांच के साथ पदार्थो के सैम्पल एकत्रित किए गए।  
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को रसद विभाग द्वारा चौहटन क्षेत्र के चार प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दीपक किराणा स्टोर चौहटन पर व्यवस्थाएं दुरूस्त पाई गई वहीं जनता स्वीट्स, श्री शक्ति जोधपुर मिष्ठान एवं शिव शक्ति स्वीट्स पर अव्यवस्थाओं के चलते 500-500 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया।  
इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा द्वारा बायतु में मै. नंद कुमारी मिश्रीमल, मै. नारायण एण्ड कम्पनी, मै. मोहन मिश्रीमल एवं सुभाष किराणा स्टार तथा बाटाडू में मै. खेतेश्वर स्वीट होम प्रतिष्ठानों पर पर खाद्य पदार्थ का नमूना जांच के लिए एकत्रित किए गए।
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पटाखों का विक्रय करने पर दस हजार एवं उपयोग करने पर दो हजार रूपये को होगा जुर्माना

 आतिशबाजी के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध


बाड़मेर, 04 नवम्बर। राज्य में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं श्वसन रोगों से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ तुरन्त प्रभाव से 31 दिसम्बर, 2020 तक आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लागू किया जाना आावश्यक हो गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के सलाहकार समूह (कोविड-19) द्वारा भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह अवगत कराया है कि पटाखों के चलन से होने वाले वायु प्रदूषण (धुंए) से श्वसन तन्त्र विशेषकर फेफड़ों में खराबी होने की सम्भावना होती है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। पटाखों के धुंए से वृद्धजन, बीमा व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड-19 के रोगियों के पश्चातवर्ती प्रभाव विपरीत रूप से प्रभावित होते है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के शोध प्रकाशनों का हवाला भी दिया है। उक्त आधारों पर सलाहकार समूह ने दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी का इस्तेमाल नहीं करने की अनुशंसा की है।
उन्होने बताया कि प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 3 नवम्बर को अधिसूचना जारी कर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में संशोधित करते हुए विभाग द्वारा जारी रेग्युलेशन 3 मई, 2020 में रेग्युलेशन 13 के पश्चात् रेग्युलेशन 14 व 15 जोडते हुए किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने तथा किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी के उपयोग व जलाने की अनुमति नहीं होने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। अगर कोई व्यक्ति उक्त अनुबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो सभी कार्यकारी मजिस्टेªट, समस्त पुलिस अधिकारी जो सहायक उप निरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, समस्त अधिकारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन/काउन्सिल/बोर्ड जो राजस्व अधिकारी स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ब्लॉक विकास अधिकारी उनके क्षेत्राधिकारिता में जुर्माना कर सकेंगे।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी विक्रय करने पर दस हजार रूपये तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उपयोग करते हुए पाये जाने अथवा उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाये जाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकेगा। उन्होने संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त परामर्शदात्री एवं अधिसूचनाओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने तथा जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को अपने अपने क्षेत्र में स्थित पटाखों के स्थाई अनुज्ञापनधारी व्यापारियों के स्टॉक तत्काल पुलिस को साथ लेकर उसी स्थान पर सीज कर सील करने तथा अवैध आतिशबाजी का माल जब्त करने की कार्यवाही आज ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित

 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020


बाड़मेर, 04 नवंबर। पंचायतीराज संस्थाओं के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) विश्राम मीणा ने बताया कि पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 7 से 11 नवम्बर तक प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक क्रमशः राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाडमेर एवं राजकीय एमबीआर महाविद्यालय बालोतरा में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार 20 नवम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाडमेर में सेक्टर अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित होगा।
उन्होेने बताया कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाडमेर में प्रथम चरण के मतदान हेतु नियुक्त समस्त मतदान दलों का द्वितीय/अन्तिम प्रशिक्षण 22 नवम्बर को प्रातः 9 बजे आयोजित होगा तथा इसके पश्चात् प्रथम चरण के मतदान हेतु मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। इसी प्रकार 26 नवम्बर को प्रातः 9 बजे द्वितीय चरण के मतदान हेतु नियुक्त समस्त मतदान दलों का द्वितीय/अन्तिम प्रशिक्षण होगा तथा इसके पश्चात् द्वितीय चरण के मतदान हेतु रवाना किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि तृतीय चरण के मतदान हेतु नियुक्त समस्त मतदान दलों का द्वितीय/अन्तिम प्रशिक्षण 30 नवम्बर को प्रातः 9 बजे आयोजित होगा तथा इसके पश्चात् तृतीय चरण के मतदान हेतु रवानगी तथा चतुर्थ चरण के मतदान हेतु नियुक्त समस्त मतदान दलों का द्वितीय/अन्तिम प्रशिक्षण 4 दिसम्बर को प्रातः 9 बजे आयोजित होगा तथा इसके पश्चात् चतुर्थ चरण के मतदान हेतु मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। उन्होने बताया कि मतगणना में नियुक्त कार्मिकों का प्रशिक्षण 6 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाडमेर में आयोजित किया जाएगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...