गुरुवार, 26 दिसंबर 2019

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अमृता हाट मेले का आयोजन 27 दिसंबर से


                बाड़मेर, 26 दिसंबर। महिला अधिकारिता विभाग के अधीन गठित महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 27 दिसंबर से अमृता हाट मेले का आयोजन होगा।
                महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलाद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान मंे जिला स्तर पर अमृता हाट मेले का आयोजन 27 से 31 दिसंबर तक स्थानीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन रोड, बाड़मेर के मैदान मंे किया जाएगा। इसमें जोधपुर संभाग एवं अन्य जिलों से आए हुए महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की ओर से निर्मित विभिन्न उत्पाद मिट्टी के बर्तन, गर्म पट्टू, मूंग पापड़, आम पापड़, दलिया, नमकीन, हींग, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, रेडिमेड गारमेंट, श्रृंगार का सामान, आचार, मुरब्बा, घर का साज-सज्जा का सामान, टेरीकोटा, मीनाकारी, नेट की साड़िया, सूट, मनिहारी, पूजा थाली, मार्बल की मूर्तिया, जूट का सामान, कठपूतलियां, कशीदे का सामान, केर, सांगरी, कुमठिया, बकरी के दुध से बना साबून, खाद्य उत्पाद एवं खाने-पीने का शुद्व देशी गुणवत्ता वाला सामान वाजिब दाम पर मिलेगा। राजपुरोहित ने बताया कि मेले के दौरान समूह अपने उत्पाद की उच्च गुणवत्ता एव वाजिब दाम पर उत्पादों का विक्रय करेंगें। उन्होेंने आम जन से अमृता हाट मेले का भ्रमण करने की अपील की है।

पंचायतीराज चुनाव को लेकर आज से लागू होगी निषेधाज्ञा


                बाड़मेर, 26 दिसंबर। जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने पंचायतीराज संस्थाआंे के आम चुनाव को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने के लिए बाड़मेर जिले की समस्त पंचायत समितियांे की सीमा मंे शुक्रवार प्रातः 8 बजे से निषेधाज्ञा लागू होगी। जो आगामी 30 जनवरी 2020 तक प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अहवेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाएगा।
                जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप के मुताबिक बाड़मेर जिले में पंचायतीराज संस्थाआंे के आम चुनाव 2020 से पूर्व चुनाव सभाआंे मंे चुनाव के दिन तथा मतगणना के पश्चात चुनाव संबंधित प्रचार तथा मतगणना परिणामांे के कारण स्थानीय विवाद एवं तनाव उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे मंे बाड़मेर जिले की समस्त पंचायत समिति क्षेत्रांे मंे निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बाड़मेर जिले मंे स्थित समस्त पंचायत समितियांे की ग्राम पंचायत मंे अपने पास किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राइफिल, बन्दूक, एम.एल.गन एवं बी.एल.गन आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघ नख (शेर पंजा) जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि की ओर से प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा। उनके मुताबिक वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी।
                जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जो जेल से जमानत पर रिहा हुए या जिनके विरूद्ध अपराधिक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जिनको निर्भय, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया मंे बाधा उत्पन्न करने वाले के रूप मंे चिन्हित किया गया है। इसके अलावा ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जो संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रांे, गत निर्वाचन मंे हिसक पृष्ठभूमि, जातीय प्रभुत्व, तनाव, अन्य चुनाव एवं अपराध के लिए चिन्हित मतदान केन्द्रांे के अधीन निवास करते है, उनको अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाना मंे जमा करवाने होंगे। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट एवं  सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा , न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा। अधिकृत विक्रेताआंे को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलांे मंे मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश पर्वाें के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसांे एवं कार्यक्रमांे पर लागू नहीं होगा।
                आदेश के अनुसार संबंधित उपखंड अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, धरना,प्रदर्शन, महापड़ाव, पुतला जलाने एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं करेगा। परंतु यह प्रतिबंध विवाह समारोह एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राजकीय एवं बैंकांे तथा विभिन्न संस्थानांे मंे लगे सुरक्षा गार्ड के कर्तव्य के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है, पर लागू नहीं होगी।

चुनाव संबंधी कार्य सर्वोच्य प्राथमिकता से सम्पादित करे- अंशदीप


पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित

                बाडमेर, 26 दिसम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के लिए आम चुनाव करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी तुरन्त प्रभाव से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने गुरूवार सायं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए गठित प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
                जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होने चुनाव संबंधी कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होने संबंधित अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने संबंधित अधिकारियों को उन्हें सुपुर्द किए गये कार्यो को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
                जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पादित कराने के लिए नियुक्त प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्य में गति लाएं एवं जो कार्य उन्हें सौपे गए है उन्हें निर्धारित समय के अनुरूप सम्पादित करना सुनिश्चित करे। 
                जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इन चुनावों में पहली बार सरपंच पद के निर्वाचन में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। उन्होने जिले में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की उपलब्धता की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने उपखण्ड मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, चुनाव में लगने वाले कार्मिकों को डेटा तैयार करने, मतदान दलों के गठन तथा उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही समय पर निष्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होने शीध्र रूट चार्ट तैयार वाहनों की आवश्यकतानुसार प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने भण्डार प्रकोष्ठ के प्रभारी को निर्देश दिए कि वे भण्डार में चुनाव संबंधित जो सामग्री की आवश्यकता हो उसको समय पर मंगाने की व्यवस्था कर दे तथा निविदा आमन्त्रित करने व दरे तय करने का कार्य भी समय पर पूर्ण कर ले। उन्होने अधिकारियों को मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर पानी, बिजली सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच एवं पंच पद के आम चुनाव के कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी कराई। उन्होने कहा कि सरपचं पद का निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों को हटा दिया गया है।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, राजस्व अपील प्राधिकारी नाथूसिंह राठौड, यूआइटी सचिव सुरेन्द्रसिंह मीणा, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग उप निदेशक मोहनकुमार सिंह चौधरी, जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर, जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हरिकृष्ण आचार्य, अधिशाषी अभियन्ता सानिवि महावीर बोहरा सहित विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।




लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...